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Thursday,25-September-2025
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कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए

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 पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए कोलकात्ता उच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को चुनाव के बाद हुई हिंसा में दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को सौंप दी है। अन्य कम गंभीर अपराधों की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया। अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने निर्देश दिया कि बंगाल में अप्रैल-मई चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई द्वारा गठित एक विशेष टीम द्वारा की जाएगी।

सीबीआई दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच करेगी। सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अलग डिवीजन बेंच का गठन किया गया है।

इसी तरह, चुनाव के बाद हुए अपेक्षाकृत कम घातक अपराधों की जांच के लिए खंडपीठ ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया।

कोलकाता के पुलिस आयुक्त सौमेन मित्रा, सुमन बाला साहू और रणवीर कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी एसआईटी का हिस्सा होंगे। एसआईटी द्वारा जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सीबीआई और एसआईटी दोनों को छह हफ्ते बाद अपनी शुरूआती रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के मुआवजे की तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोपों को भी खारिज कर दिया।

चुनाव के बाद हुई हिंसा ने राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि भाजपा ने तृणमूल पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मारने, महिला सदस्यों पर हमला करने, घरों में तोड़फोड़ करने और दुकानों और कार्यालयों को लूटने के का आरोप लगाया था।

बंगाल सरकार ने यह कहते हुए पलटवार किया था कि हिंसा की खबरों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था, जिसमें फर्जी वीडियो और छवियों को गलत तरीके से प्रसारित किया गया था।

4 मई को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और डीआईजी (जांच) से आयोग के जांच प्रभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित करने का अनुरोध किया था ताकि तथ्य का पता लगाया जा सके।

18 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने एनएचआरसी को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान कथित रूप से विस्थापित हुए लोगों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करेगी। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने एंटली निर्वाचन क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समन्वय के लिए एनएचआरसी, एसएचआरसी और एसएलएसए द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति भी गठित की थी।

अपनी विवादास्पद रिपोर्ट में, एनएचआरसी ने हिंसा की कथित घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की खिंचाई की और उन पर ‘भयावह उदासीनता’ का आरोप लगाया था।

अपराध

मुंबई के साकीनाका में कुरान का अपमान करने के आरोप में दो उपद्रवी गिरफ्तार

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CRIME

मुंबई: मुंबई के साकीनाका में पवित्र कुरान की बेअदबी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कुरान की बेअदबी के बाद साकीनाका में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और डीसीपी दत्ता नलावड़े ने खुद पुलिस स्टेशन का दौरा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने सोशल मीडिया पर पवित्र कुरान पर अश्लील टिप्पणी और टिप्पणियां करने के मामले में धारा 196(1)a और 299 BNS के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी दत्ता नलावडे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुसलमानों ने पवित्र कुरान के अपमान के मामले में प्रदर्शन किया था और भीड़ को आश्वासन दिया गया था कि जिसने भी यह कृत्य किया है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद, पुलिस ने कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब स्थिति शांतिपूर्ण है, जबकि तनाव अभी भी बरकरार है। साकी नाका में कल रात उस समय तनाव फैल गया जब दो युवकों ने सोशल मीडिया पर यह हरकत की और भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। थाने का घेराव करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और स्थिति शांतिपूर्ण हो गई।

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महाराष्ट्र

घाटकोपर होर्डिंग मामले के लिए कैसर खालिद जिम्मेदार, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बर्खास्तगी की मांग की

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मुंबई: आईपीएस अधिकारी और पूर्व रेलवे पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद और बीएमसी इंस्पेक्टर सुनील दलवी घाटकोपर होर्डिंग हादसे के लिए ज़िम्मेदार हैं और यह दुर्घटना उनकी आपराधिक लापरवाही के कारण हुई। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि गठित जगदीप भोसले समिति ने अपनी रिपोर्ट में होर्डिंग हादसे के लिए कैसर खालिद को ज़िम्मेदार ठहराया है, इसलिए कैसर खालिद को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जानी चाहिए।
किरीट सोमैया ने कहा कि घाटकोपर हादसे के बाद उन्होंने बीएमसी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत संबंधित विभागों से पत्राचार किया था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि कैसर खालिद इसमें शामिल थे और रिपोर्ट में भी यह बात स्पष्ट की गई है, इसलिए कैसर खालिद को सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किरीट सोमैया ने पहले भी कैसर खालिद के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की मांग की थी, अब उन्होंने औपचारिक रूप से एफ़आईआर में कैसर खालिद को आरोपी के तौर पर शामिल करने की मांग की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर होर्डिंग मामले की जांच शुरू की थी और होर्डिंग घटना की जांच के लिए गठित समिति में एसीपी सहित संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ भी की थी, जिसमें कैसर खालिद को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

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राष्ट्रीय समाचार

दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी को एफआईआर की कॉपी दें, कोर्ट ने पुलिस को दिए निर्देश

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नई दिल्ली, 25 सितंबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी राजेश भाई सकारिया को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के अनुसार किसी भी आरोपी को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराना उसका अधिकार है। इस आधार पर आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे एफआईआर की कॉपी दी जाए।

हालांकि, इस दौरान दिल्ली पुलिस ने आरोपी की अर्जी का कड़ा विरोध किया। पुलिस की ओर से कहा गया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और उसकी प्रति साझा करने से जांच और अन्य पहलुओं पर असर पड़ सकता है। पुलिस ने अदालत से आरोपी की याचिका को खारिज करने की मांग भी की।

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि यदि आरोपी यह लिखित आश्वासन देता है कि एफआईआर की प्रति किसी और व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं की जाएगी, तो इसे उसके साथ साझा किया जा सकता है।

बता दें कि एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया था। साप्ताहिक ‘जन सुनवाई’ के दौरान एक व्यक्ति अचानक बाहर आया और मुख्यमंत्री पर एक भारी वस्तु फेंकी, जिसके कारण रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई थीं। इस मामले में पुलिस ने राजेश भाई सकारिया और उसके साथ तहसीन सैय्यद को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि राजेश और तहसीन दोनों डॉग लवर हैं और लगातार संपर्क में थे। पूछताछ में तहसीन ने स्वीकार किया कि उसे राजेश की पूरी प्लानिंग की जानकारी थी।

दिल्ली पुलिस ने राजकोट निवासी राजेश खिमजी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया है।

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