राजनीति
कारसेवक से बीजेपी नेता बने प्रकाश बोले- मस्जिद गिराए जाने से ‘गुलामी की निशानी’ मिट गई

बेंगलुरू, 5 दिसम्बर : अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हिस्सा लेने वाले कर्नाटक भाजपा के संयुक्त प्रवक्ता प्रकाश राघावाचार्य ने कहा है कि 30 साल बाद हम बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। क्योंकि गुलामी का प्रतीक मिटा दिया गया है और वहां एक भव्य मंदिर बन रहा है।
उन्होंने कहा कि हम मंदिर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्रकाश राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का हिस्सा थे। राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश ने कहा कि अयोध्या में गिराया गया ढांचा बाबरी मस्जिद नहीं थी यह एक विवादित ढांचा था। अब विवाद खत्म हो गया है। प्रकाश ने कहा कि आज पूरी तरह से संतुष्टि की भावना है। अगर इस मुद्दे को नहीं उठाया जाता तो अदालत संपत्ति को मूल मालिकों को सौंपने का फैसला नहीं लेती। हमारी कोशिशों के परिणाम हमें मिले हैं।
प्रकाश ने सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हुआ जैसे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि लोगों ने केंद्र और कई राज्यों में भाजपा को बार-बार चुनकर उन आरोपों का जवाब दिया है। उनका कहना है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की यादें आज भी सदाबहार और रोमांचक हैं। कर्नाटक में राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव बहुत ज्यादा था। यहां से अयोध्या पहुंचने के लिए राम भक्त बड़े समूहों में कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेनों में सवार होते थे।
हम उन्हें विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे। जिसने मुझे भी कारसेवक के रूप में अयोध्या जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मैं इलाहाबाद पहुंचा और वहां से हमें 2 दिसंबर 1992 को अयोध्या ले जाने के लिए एक बस की व्यवस्था की गई थी। मैं रात के करीब 1.30 बजे अयोध्या पहुंचा था। स्वयंसेवकों के रहने और खाने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। 3 दिसंबर को सभी ने श्री राम जन्मभूमि पर जाकर राम लला का आशीर्वाद लिया। 1990 के बाद विवादित ढांचे के चारों ओर लोहे की बाड़ लगाई गई थी।
दिसंबर होने के बावजूद ठंड ज्यादा नहीं थी। हमें बताया गया था कि हमारी भूमिका और जिम्मेदारियां हमें 4 दिसंबर तक बता दी जाएंगी। अगले दिन हमें राज्यवार जाकर सरयू नदी से लाई गई मिट्टी को निर्धारित स्थान पर डालने के लिए कहा गया था। हम योजनाओं के परिवर्तन पर भौचक थे क्योंकि सभी ने सोचा था कि विवादित ढांचे को गिराने की योजना थी। सैकड़ों कारसेवकों ने निर्णय पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। अगले दिन, हमें निर्धारित स्थान पर सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी।
6 दिसंबर 1992 को लोग मधुमक्खियों की तरह झुंड में आ गए थे। यहां तक कि साइन बोर्ड भी लगा दिए गए कि अयोध्या में कोई जगह नहीं बची है। लोग विवादित ढांचे के आसपास की सभी इमारतों पर खड़े थे। राम भक्तों ने अयोध्या शहर पर अधिकार कर लिया था। हमारे मुखिया वी. मंजूनाथ के आदेशनुसार हम सुबह 8 बजे विवादित मस्जिद के सामने उस स्थान पर पहुंचे जहां कारसेवक थे।
इस जगह से थोड़ी दूर नेताओं के भाषण देने के लिए एक मंच बनाया गया था। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। हमने देखा कि एक व्यक्ति हनुमान के रूप में कपड़े पहने बैरिकेड के अंदर घुस गया। कई लोग उसके पीछे हो लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाबरी मस्जिद के सामने बैठ गए। जब अधिकारियों ने उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया तो हजारों कारसेवक उनके समर्थन में खड़े हो गए।
नया मोड़ तब आया जब करीब 50 युवाओं का एक समूह बैरिकेड के अंदर आया और कारसेवकों को बाहर निकालने की कोशिश की। इससे कारसेवकों को और गुस्सा आया। फिर हजारों कारसेवकों ने बेरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे मार्च किया। अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया। दूसरी ओर मंच से दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा कारसेवकों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे।
लेकिन अपील को किसी ने नहीं सुना। जैसे ही हम खड़े हुए तो देखा महिला कारसेवकों का एक समूह बाबरी मस्जिद पर दिखाई दिया। जिन्होंने विवादित ढांचे को तोड़ने की पहल की थी, यह वास्तव में जीवन भर की याद बनी हुई है। कारसेवक महिलाओं के साथ इतनी ताकत से शामिल होने के लिए दौड़े कि पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोई कोशिश किए बिना केवल मूक दर्शक बने रहे।
लोगों ने मीडियाकर्मियों और फोटोग्राफरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक टावर नष्ट किए गए और उस दिन शाम 6 बजे तक सभी टावरों को ध्वस्त कर दिया गया था। उस रात एक मार्ग दर्शक मंडली की बैठक हुई थी जिसमें भगवान राम की मूर्ति को उसके मूल स्थान पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। अगले दिन हजारों राम भक्तों ने कुछ घंटों में अपने हाथों से मलबा हटा दिया था।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई में मस्जिद लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मुस्लिम नेताओं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने बुधवार को मुंबई में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और कई प्रमुख मुस्लिम नेता और विधायक शामिल हुए, जिनमें नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी, अबू आज़मी, वारिस पठान, सना मलिक, जलाल उद्दीन और सिद्धार्थ कांबले शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर चिंता जताई कि पुलिस ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने में लापरवाही बरती है, जो कथित तौर पर एक पूर्व भाजपा सांसद द्वारा शुरू किए गए अभियान के दबाव में किया गया है। नेताओं ने तर्क दिया कि अज़ान का मुद्दा नया नहीं है और पीढ़ियों से शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी ने कहा, “किसी सोमैया ने मुंबई में दबाव बनाया है। एक व्यक्ति की वजह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “सभी पक्षों की बात सुनी गई और कमिश्नर और डीजीपी दोनों मौजूद थे।”
एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम विधायक, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। पठान ने कहा, “हमने पुलिस द्वारा मस्जिदों से जबरन लाउडस्पीकर हटाने और बिना उचित प्रक्रिया के नोटिस जारी करने का मुद्दा उठाया। इससे शहर में अनावश्यक तनाव पैदा हो रहा है।”
दक्षिण मुंबई के मुस्लिम संगठनों ने पहले पवार से मुलाकात की थी और अपनी चिंताएं बताई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मस्जिद समितियों को परेशान कर रही है, जबकि वे उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए 45 से 56 डेसिबल के बीच स्वीकार्य ध्वनि स्तर का पालन कर रहे हैं। संगठनों ने कहा, “लाउडस्पीकरों को पूरी तरह हटाने का कोई अदालती आदेश नहीं है।” उल्लंघन साबित होने पर ही कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे नोटिस जारी करना या लाइसेंस रद्द करना। लेकिन इसके बजाय, पुलिस उचित सत्यापन के बिना सिस्टम को खत्म कर रही है, संगठनों ने मांग की।
कहा जाता है कि यह विवाद गोवंडी जैसे इलाकों में भाजपा नेता के दौरे के बाद और गहरा गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर स्थानीय पुलिस पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वाली मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया। मुस्लिम नेताओं ने सांप्रदायिक विद्वेष को रोकने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान की मांग की है और सरकार से राजनीतिक दबाव के बजाय कानूनी मापदंडों के आधार पर कानून प्रवर्तन को स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
महाराष्ट्र
कांग्रेस नेता सुमित वर्तक और 4 अन्य के खिलाफ सीबीआई अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज

मुंबई: कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यावरण विभाग के प्रदेश अध्यक्ष समीर वर्तक सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिन पर कथित तौर पर 2 सितंबर, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारी बनकर बिल्डर अनिल गुप्ता के बोरीवली आवास में जबरन घुसने और ‘छापे’ की सलाह देने का आरोप है।
बिल्डर के घर पर छापेमारी करने के आरोप में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता समेत चार लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने समीर वर्तक को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्डर के घर पर छापेमारी करने के आरोप में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता समेत चार लोगों पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पर्यावरण शाखा के प्रमुख वर्तक पर आरोप है कि उन्होंने शिकायत मिलने के बाद खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर तीन अज्ञात लोगों के साथ बिल्डर के घर पर छापेमारी की और उससे जबरन वसूली की कोशिश की। 51 वर्षीय गुप्ता, जो वसई स्थित एक कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक हैं और वसई-विरार इलाके में सक्रिय हैं, बोरीवली ईस्ट में कुशल हेरिटेज बिल्डिंग में रहते हैं।
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अग्रवाल नगर, वसई ईस्ट में 41 अनधिकृत इमारतों के निर्माण से संबंधित भूमि हड़पने के मामले में उनके परिसर की तलाशी ली थी। अपनी पुलिस शिकायत में, गुप्ता ने कहा कि 2 सितंबर, 2024 को दो लोग उनके घर गए और खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि वे वर्तक द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत की जांच कर रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछताछ के लिए नीचे आने को कहा। जब गुप्ता ने इनकार कर दिया और शिकायत की एक प्रति मांगी, तो उन लोगों ने वर्तक को बुलाया, जो कथित तौर पर इमारत के बाहर इंतजार कर रहे थे। इसके तुरंत बाद, वर्तक और एक अन्य व्यक्ति जो सीबीआई अधिकारी होने का दावा करता था, वहां पहुंचे। गुप्ता ने आरोप लगाया कि चार लोगों के समूह ने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी और मामले को निपटाने के लिए वित्तीय “समझौता” की मांग की। गुप्ता ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह किसी भी कानूनी जांच में सहयोग करेंगे। इसके बाद वे लोग यह चेतावनी देते हुए चले गए कि उन्हें सीबीआई कार्यालय में बुलाया जाएगा। गुप्ता ने दावे की पुष्टि के लिए दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय से संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि वर्तक द्वारा ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। 19 नवंबर को सीबीआई ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसके बाद गुप्ता ने आरोपियों की पहचान करने के लिए अपने आवास से औपचारिक शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के साथ कस्तूरबा मार्ग पुलिस से संपर्क किया।
पुलिस ने भारतीय नया संघ (बीएनएस) की धारा 3(5) (सामान्य इरादा), 204 (सरकारी कर्मचारी का रूप धारण करके धोखाधड़ी), 205 (आधिकारिक प्रतीकों की धोखाधड़ी) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जीराज रानावरे ने कहा, “हमने प्रारंभिक जांच की और पुष्टि की कि ये लोग सीबीआई अधिकारी नहीं थे। हम वर्तक के साथ मौजूद तीन लोगों की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं।” वर्तक ने आरोपों से इनकार किया है। मुझे मौके पर कुछ लोगों ने बुलाया जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। मैंने गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और सिर्फ सहयोग कर रहा था। ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं।
राष्ट्रीय समाचार
सृजन घोटाले के तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लंबे समय से थे जेल में बंद

suprim court
नई दिल्ली, 24 जून। बिहार के बहुचर्चित और करीब 1 हजार करोड़ रुपए के सृजन घोटाले में शामिल तीन आरोपियों को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने रजनी प्रिया और दो अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है।
अदालत ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हैं और अब तक ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि तीनों आरोपी सात दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हों और जमानत की शर्तें वहीं निर्धारित की जाएंगी। अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रायल में हो रही देरी के चलते न्यायालय को यह अंतरिम राहत देनी पड़ी है।
सृजन महिला सहयोग समिति नामक एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) पर आरोप है कि 2004 से 2014 के बीच सरकारी विभागों के खातों से धोखाधड़ी कर बड़ी मात्रा में सरकारी धन को अपने खातों में स्थानांतरित किया गया। यह घोटाला बिहार के भागलपुर जिले के सबौर ब्लॉक स्थित इस एनजीओ से जुड़ा है, जो महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य करता था।
जानकारी के अनुसार, यह घोटाला जिला प्रशासन के अधिकारियों, बैंक कर्मियों और एनजीओ के सदस्यों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। आरोपी व्यक्तियों ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर आवंटित धन को हेराफेरी कर निजी खातों में जमा करवाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन आरोपियों को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया है, बशर्ते वे ट्रायल कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करें।
बता दें कि 10 अगस्त 2013 को सीबीआई ने रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया थ। प्रिया 1,000 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के सिलसिले में फरार थीं। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पटना की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
बिहार सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने सृजन घोटाला की जांच अपने हाथ में ली थी। आरोप है कि एनजीओ के अधिकारियों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके उक्त एनजीओ के खातों में सरकारी धन की हेराफेरी करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ साजिश रची थी।
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