अपराध
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर करने पर व्यक्ति के खिलाफ जांच के आदेश दिए

अपनी पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने वाले पति के मामले में औसत दर्जे की जांच के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले की जांच करने और अतिरिक्त चार्जशीट जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस को 2 महीने के भीतर अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया और निचली अदालत से मामले को आगे नहीं बढ़ाने को भी कहा है।
दहेज के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को फटकार लगाई है। पत्नी ने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और पिता को अश्लील तस्वीरें भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। पीठ ने आरोपी पति की याचिका पर विचार किया, जिसने अदालत से उसके खिलाफ दहेज की कार्यवाही को रद्द करने की अपील की थी। पत्नी ने एक याचिका और भी दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी शिकायत की ठीक से जांच नहीं की गई थी और इस संबंध में पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी।
बेंगलुरु के आरोपी और छत्तीसगढ़ की पीड़ित पत्नी को 2013 में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते समय प्यार हो गया था। उन्होंने 2015 में पीएचडी की पढ़ाई के दौरान शादी कर ली थी।
वे शादी के बाद बेंगलुरु में रहने लगे थे। इसके तुरंत बाद पत्नी ने शिकायत की कि उसके पति ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद वह छत्तीसगढ़ में अपने माता-पिता के घर चली गई।
आरोपी द्वारा गलती न दोहराने का आश्वासन देने के बाद वह वापस आई। हालाँकि, उनके पति ने अपने तरीके नहीं बदले। फिर, वह 2016 में एक बार फिर अपने माता-पिता के घर गई।
उसने आरोप लगाया कि इस दौरान आरोपी ने उसके पिता को निजी फोटो और वीडियो भेजकर धमकी दी कि वह उन्हें वायरल कर देगा।
उसने उसके पिता के दोस्तों को तस्वीरें भी भेजीं। इसके बाद पीड़िता ने छत्तीसगढ़ में शिकायत दर्ज कराई।
रायपुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए (दहेज), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), आईटी एक्ट की धारा 66 (ई), 67 के तहत शिकायत दर्ज की है। बाद में, उन्होंने मामले को बेंगलुरु के विवेकनगर पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया, जिसने केवल आरोपियों के खिलाफ दहेज के आरोपों की जांच की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मामले के संबंध में याचिकाएं लेने वाली अदालत ने कहा कि मामले की जांच करने वाली बेंगलुरु पुलिस ने पीड़िता द्वारा दायर की गई शिकायत और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत से आईपीसी की धारा 377 और आईटी अधिनियम के तहत दंडनीय आरोप हटा दिए हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि बेंगलुरू पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में पीड़िता के पिता के मोबाइल फोन के बारे में रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है जिसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था।
जांच अधिकारी ने आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और 67 की जांच के लिए आरोपी पति का फोन जब्त नहीं किया है। पीठ ने कहा कि यह पुलिस की औसत दर्जे की जांच को दशार्ता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
कनाडा में भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या

ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।
भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।
दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”
हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।
अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।
कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।
अपराध
झारखंड में आयुष्मान भारत घोटाले में रांची सहित 21 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

रांची, 4 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है।
बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है।
एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।
यहां तक कि कई ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर राशि निकाली गई, जिनकी मौत हो चुकी थी। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ईडी ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की सूचना ईडी को भेजी थी।
बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 750 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई अस्पतालों में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें हैं।
अपराध
मुंबई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार, बिश्नोई गैंग को मुंबई क्राइम ब्रांच का झटका

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पांच शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन शूटरों के कब्जे से 5 रिवॉल्वर और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंबई पुलिस भी इन शूटरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और घटना को टाल दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन पांचों को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। वे यहां बड़ी तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही वारदात को नाकाम कर दिया।
गिरफ्तार आरोपियों में विकास ठाकुर, समित दिलावर, देवेन्द्र रूपेश सक्सैना, श्रेया सुरेश यादव, विवेक गुप्ता शामिल हैं। विकास ठाकुर वर्सोवा अंधेरी के रहने वाले हैं, समित मुकेश कुमार दिलावर सोनीपत, हरियाणा के रहने वाले हैं, देवेन्द्र रूपेश सक्सेना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, श्रेया सुरेश यादव जगदीशपुर, बिहार की रहने वाली हैं और विवेक कुमार गुप्ता रामपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं।
उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं और अपराध शाखा ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 3 और 25, धारा 55 और 61 (2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे।
सलमान खान की शूटिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई के चलते गैंग की कमर टूट चुकी है और अब क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका दिया है और इसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा मामले की आगे जांच कर रही है।
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