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Saturday,26-July-2025
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए मजबूर करने पर व्यक्ति के खिलाफ जांच के आदेश दिए

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अपनी पत्नी को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने वाले पति के मामले में औसत दर्जे की जांच के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले की जांच करने और अतिरिक्त चार्जशीट जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने पुलिस को 2 महीने के भीतर अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया और निचली अदालत से मामले को आगे नहीं बढ़ाने को भी कहा है।

दहेज के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को फटकार लगाई है। पत्नी ने पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और पिता को अश्लील तस्वीरें भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। पीठ ने आरोपी पति की याचिका पर विचार किया, जिसने अदालत से उसके खिलाफ दहेज की कार्यवाही को रद्द करने की अपील की थी। पत्नी ने एक याचिका और भी दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी शिकायत की ठीक से जांच नहीं की गई थी और इस संबंध में पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी।

बेंगलुरु के आरोपी और छत्तीसगढ़ की पीड़ित पत्नी को 2013 में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते समय प्यार हो गया था। उन्होंने 2015 में पीएचडी की पढ़ाई के दौरान शादी कर ली थी।

वे शादी के बाद बेंगलुरु में रहने लगे थे। इसके तुरंत बाद पत्नी ने शिकायत की कि उसके पति ने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद वह छत्तीसगढ़ में अपने माता-पिता के घर चली गई।

आरोपी द्वारा गलती न दोहराने का आश्वासन देने के बाद वह वापस आई। हालाँकि, उनके पति ने अपने तरीके नहीं बदले। फिर, वह 2016 में एक बार फिर अपने माता-पिता के घर गई।

उसने आरोप लगाया कि इस दौरान आरोपी ने उसके पिता को निजी फोटो और वीडियो भेजकर धमकी दी कि वह उन्हें वायरल कर देगा।

उसने उसके पिता के दोस्तों को तस्वीरें भी भेजीं। इसके बाद पीड़िता ने छत्तीसगढ़ में शिकायत दर्ज कराई।

रायपुर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए (दहेज), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), आईटी एक्ट की धारा 66 (ई), 67 के तहत शिकायत दर्ज की है। बाद में, उन्होंने मामले को बेंगलुरु के विवेकनगर पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया, जिसने केवल आरोपियों के खिलाफ दहेज के आरोपों की जांच की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

मामले के संबंध में याचिकाएं लेने वाली अदालत ने कहा कि मामले की जांच करने वाली बेंगलुरु पुलिस ने पीड़िता द्वारा दायर की गई शिकायत और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत से आईपीसी की धारा 377 और आईटी अधिनियम के तहत दंडनीय आरोप हटा दिए हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि बेंगलुरू पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में पीड़िता के पिता के मोबाइल फोन के बारे में रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है जिसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था।

जांच अधिकारी ने आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और 67 की जांच के लिए आरोपी पति का फोन जब्त नहीं किया है। पीठ ने कहा कि यह पुलिस की औसत दर्जे की जांच को दशार्ता है।

अपराध

ईडी ने 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी से जुड़ी संस्थाओं पर छापे मारे

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नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को 3,000 करोड़ रुपए के यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से संबंधित 35 से ज्यादा परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोगों के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच शुरू कर दी।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की।

ईडी की प्रारंभिक जांच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसों को इधर-उधर करने/निपटाने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। साथ ही, यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जांच के दायरे में है।

प्रारंभिक जांच में यस बैंक से (2017 से 2019 तक) लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध लोन डायवर्जन का पता चला है। ईडी ने पाया है कि लोन स्वीकृत होने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को पैसा दिया गया था। एजेंसी रिश्वतखोरी और लोन के इस गठजोड़ की भी जांच कर रही है।

नियामक ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए लोन में कई नियमों का करते हुए उल्लंघन पाया है, जैसे कि क्रेडिट अप्रूवल मैमोरेंडम (सीएएम) पिछली तारीख के थे, बैंक की लोन नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जांच/लोन विश्लेषण के निवेश प्रस्तावित किए गए थे।

लोन शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इन लोन को आगे कई समूह कंपनियों और मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया।

जानकारी के मुताबिक, सेबी ने आरएचएफएल मामले में अपने निष्कर्ष ईडी के साथ साझा किए हैं। आरएचएफएल द्वारा कॉर्पोरेट लोन में नाटकीय वृद्धि भी ईडी की जांच के घेरे में है। आरएचएफएल के कॉर्पोरेट लोन वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपए से एक ही साल में बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए हो गए थे।

सूत्रों के अनुसार, जांच फिलहाल चल रही है। ईडी यस बैंक के अधिकारियों, समूह की कंपनियों और अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के बीच संबंधों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

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अपराध

सांगली ड्रग्स फैक्ट्री केस: मुंबई क्राइम ब्रांच ने केमिकल सप्लायर को गुजरात से किया गिरफ्तार

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CRIME

मुंबई, 24 जुलाई। 256 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केमिकल सप्लायर को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि यह आरोपी मुस्तफा और ताहिर डोला को ड्रग्स बनाने के लिए रसायन सप्लाई करता था। यह मामला महाराष्ट्र के सांगली जिले में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़ा है।

मुंबई क्राइम ब्रांच ने केमिकल सप्लाई करने वाले आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 34 वर्षीय बृजेश के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के अनुसार, बृजेश ही डोला और कुब्बावाला को ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी रसायन मुहैया कराता था। वह सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल की आपूर्ति कर रहा था।

फिलहाल आरोपी बृजेश को 29 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इस दौरान कड़ी पूछताछ में कई राज खुलने की संभावनाएं हैं।

पिछले साल सांगली जिले में ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। क्राइम ब्रांच टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। मुंबई पुलिस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 126.14 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 256 करोड़ रुपए बताई गई।

ताहिर डोला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सलीम का बेटा है, जबकि मुस्तफा उसका भांजा है। मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से गिरफ्तार कर भारत लाया गया था और ताहिर डोला को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, सलीम दाऊद के उस विश्वसनीय सर्कल का हिस्सा है, जो भारत में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क संभालता है। अवैध कारोबार में सलीम का बेटा ताहिर और भांजा मुस्तफा भी मदद करते थे। इसी कारण उन्हें आरोपी बनाया गया।

सलीम डोला का नाम ड्रग्स केस में पहले भी आया था, जब मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने सांताक्रुज में 100 किलोग्राम फेंटानिल ड्रग्स जब्त की थी। हालांकि, सांगली मामले में सलीम अभी फरार है।

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अपराध

इंदौर में 4.80 करोड़ का सोना लेकर ड्राइवर फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

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इंदौर, 23 जुलाई। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में गुजरात के एक कारोबारी का 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा का सोना लेकर ड्राइवर चंपत हो गया है। पुलिस ने 12 दिन बाद इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।

यह मामला इंदौर के छत्रीपुरा क्षेत्र का है, जहां के एक होटल के बाहर से सोने के जेवरात एक ड्राइवर लेकर फरार हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले व्यापारी धमेंन्द्र भाई बीती रात को अपराध शाखा पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर ड्राइवर मसरू रबारी, निवासी बनासकांठा, गुजरात के खिलाफ 4 किलो 800 ग्राम सोना कार में चोरी कर ले जाने के मामले में एफआईआर की गई है।

धर्मेन्द्र भाई की अंकित गोल्ड ज्वेलरी नाम से अहमदाबाद में दुकान है। शिकायत के अनुसार, ड्राइवर इंदौर के गंगवाल बस स्टेंड की शिवानी होटल के यहां कार में रखे दो थैले लेकर फरार हो गया। आठ जुलाई को उन्होंने अपने एक कर्मचारी (सौरभ) को इंदौर भेजा था। वह अपनी कार से ड्राइवर को लेकर सोने के जेवर लेकर इंदौर आया था, इससे पहले वह लुनावाडा पहुंचा। यहां से व्यापारियों को माल दिखाकर संतरामपुर होते हुए झाबुआ और फिर वहां से देर शाम इंदौर पहुंचे।

इंदौर में देर से आने के चलते वह गंगवाल बस स्टैंड क्षेत्र की होटल शिवानी में रुक गए। गाड़ी में बड़ी मात्रा में सोना होने पर सुरक्षा को लेकर ड्राइवर मसरू रबारी को गाड़ी के पास ही रहने दिया और खुद शेविंग कराने चला गया। कुछ देर बाद जब कर्मचारी वहां पहुंचा तो ड्राइवर और कार दोनों नहीं थे। उसे फोन किया तो मोबाइल भी बंद था।

शिकायत में आगे बताया गया कि चालक और वाहन दोनों के गायब होने पर सौरभ ने मालिक धर्मेन्द्र भाई को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद ड्राइवर को खोजने के प्रयास शुरू किए गए। इस बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई। व्यापारी अपने स्तर पर तमाम प्रयास करने के बाद मंगलवार को क्राइम ब्रांच पहुंचे और जानकारी दी।

जानकारी के मुताबिक, चुराए गए सोने की कीमत करीब 4 करोड़ 80 लाख के पास है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी फुटेज और फोटो के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। अपराध शाखा के डीसीपी राजेश त्रिपाठी के अनुसार गुजरात के व्यापारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कई दल बनाकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। प्रकरण भी दर्ज किया जा चुका है। आरोपी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा।

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