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Saturday,06-December-2025
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राजनीति

कर्नाटक भाजपा आरएसएस की कठपुतली, उनके आदेश पर काम कर रही है : सिद्धारमैया

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 कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि बोम्मई सहित पूरी सरकार आरएसएस की कठपुतली की तरह व्यवहार कर रही है और उनके आदेश पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लोकतंत्र और शासन की संसदीय प्रणाली में कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर से कीमतें कम होने तक मूल्य वृद्धि के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू करेगी।

स्पीकर का पद राजनीति और राजनीतिक दलों से ऊपर होता है। उसके निर्णय हमेशा निष्पक्ष होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पोजिशन की पवित्रता क्या है, अगर स्पीकर किसी राजनीतिक दल के सदस्य की तरह व्यवहार करता है।

उन्होंने आरोप लगाया, “नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च जाति और आरएसएस को हाशिए के वर्गों, दलितों और महिलाओं को गुलाम बनाने में सक्षम बनाने का एक प्रयास है। अगर हम विरोध करने की कोशिश करते हैं, तो स्पीकर सरकार को सही ठहराने के लिए कूद पड़ते हैं।”

सिद्धारमैयार ने कहा भाजपा सरकार ने केआईएडीबी की जमीन को 1.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की लागत से 175 करोड़ रुपये में 116 एकड़ के अधिग्रहण के लिए सौंपने का फैसला किया है। वही जमीन अब सिर्फ 50 करोड़ रुपये में सेस को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बाजार कीमत 300-400 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य भाजपा दोनों सरकारें आम आदमी से लूट रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने डीजल के उत्पाद शुल्क को 3.45 रुपये से बढ़ाकर 31.84 रुपये कर दिया है और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में 9.21 रुपये से 32.98 रुपये की वृद्धि की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में उत्पाद शुल्क के रूप में लगभग 23 लाख करोड़ रुपये इक्ठ्ठे किए हैं।”

राजनीति

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस का नोटिस चौंकाने वाला : डीके शिवकुमार

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बेंगलुरु, 6 दिसंबर: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने नेशनल हेराल्ड मामले में उन्हें जारी किए गए नोटिस को चौंकाने वाला बताया है।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, “यह मेरे लिए चौंकाने वाला है। मैंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सारी डिटेल्स दे दी थीं। ईडी ने मुझे और मेरे भाई को बुलाया था। हमने सारी जानकारी दे दी थी। हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ भी गलत नहीं है; कांग्रेस सदस्य होने के नाते, हमने इसे सपोर्ट किया।”

उन्होंने कहा, “दूसरा, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सब कुछ साफ-साफ है। मुझे नहीं पता कि ईडी के चार्जशीट फाइल करने के बाद भी पुलिस को केस रजिस्टर करने की क्या जरूरत थी। हम इसका सामना करेंगे और कानून की अदालत में लड़ेंगे।”

शिवकुमार ने आगे कहा, “यह सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है। यह हमारा पैसा है, और हम जिसे चाहें उसे दे सकते हैं। हम टैक्स देते हैं, और इसमें कुछ भी गैर-कानूनी शामिल नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) का मामला पुराना है, और चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है। और क्या जांच करनी है?”

उन्होंने कहा, “सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके समर्थकों को परेशान करने के लिए, वे कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कल (शुक्रवार) नोटिस मिला, और यह हैरान करने वाला है। मैं इसे पढ़ रहा हूं, और जब मैं इसे पूरी तरह समझ जाऊंगा, तो जवाब दूंगा। डी.के. सुरेश (शिवकुमार के छोटे भाई और कांग्रेस सांसद) को भी नोटिस मिला है क्योंकि उन्होंने डोनेशन दिया था।”

इस कदम को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, “नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन हमारी पार्टी के इंस्टीट्यूशन हैं। हम, कांग्रेस नेताओं ने, जब वे वित्तीय मुश्किल में थे, तो अपने ट्रस्ट के जरिए उन्हें सपोर्ट किया। मेरे जैसे कई नेताओं ने उनकी मदद की है। मैं कानूनी नजरिए से नोटिस की जांच करूंगा। यह हमें परेशान करने के लिए किया जा रहा है, और यह सही नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।”

दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले में शिवकुमार को नोटिस जारी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस का मानना ​​है कि शिवकुमार के पास इस मामले से जुड़ी अहम जानकारी है, इसलिए नोटिस जारी किया गया है।

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दुर्घटना

पुणे: लोनावाला में लायन्स पॉइंट के पास कंटेनर से हुई घातक टक्कर में गोवा के दो पर्यटकों की मौत

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पिंपरी-चिंचवड़: पुणे जिले के लोनावाला स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लायंस पॉइंट के पास शनिवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक कार एक कंटेनर से टकरा गई। मूल रूप से गोवा के रहने वाले दो लोग, जो पर्यटक के तौर पर लोनावाला आए थे, की इस दुर्घटना में मौत हो गई।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान मयूर वेंगुर्लेकर (24, गोवा) और योगेश सुतार (21, गोवा) के रूप में हुई है। वे GA 03 AM 0885 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार चला रहे थे। लोनावला में लायन्स पॉइंट के पास घाट रोड पर मोड़ लेते समय, उनकी टक्कर MH 14 JL 5525 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक कंटेनर से हो गई।

योगेश कार चला रहा था जबकि मयूर पीछे वाली सीट पर बैठा था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी कार को भारी नुकसान पहुँचा। कंटेनर चालक भी घायल हुआ है, लेकिन पुलिस के अनुसार उसकी हालत स्थिर है।

शनिवार की सुबह होने के कारण, लोनावाला इलाका पुणे और मुंबई से आए पर्यटकों से भरा हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना के कारण लायन्स पॉइंट के पास यातायात जाम हो गया। टाइगर्स पॉइंट और लायन्स पॉइंट, लोनावाला इलाके के दो सबसे प्रसिद्ध स्थल हैं। इस पर्यटन केंद्र में आने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ ज़रूर जाता है।

अधिकारी पहुँचे और वाहन व कंटेनर को वहाँ से हटाया। मृतकों के शवों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। इस बीच, लोनावाला सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि कंटेनर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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राजनीति

मध्य प्रदेश के मुतवल्ली की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ‘उम्मीद’ पोर्टल को दोषपूर्ण बताकर मांगी राहत

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SUPRIM COURT

नई दिल्ली, 6 दिसंबर: मध्य प्रदेश के एक मुतवल्ली ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 3बी के तहत वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपलोड करने की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार का ‘उम्मीद पोर्टल’ तकनीकी तौर पर बेहद कमजोर है और वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से पंजीकरण करने में सक्षम नहीं है।

अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि 2025 में अधिसूचित नियमों के आधार पर बनाए गए इस पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं, जिसके कारण आवश्यक दस्तावेज और सूचनाओं को अपलोड करना लगभग असंभव हो गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार पोर्टल की संरचना कई राज्यों, खासकर मध्य प्रदेश के वक्फ कानून और प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप नहीं है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पोर्टल की लगातार खराबी के चलते वक्फ को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जबकि अपलोडिंग की बाध्यता उन पर अनावश्यक दबाव बना रही है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मौजूदा स्वरूप में उम्मीद पोर्टल को दोषपूर्ण घोषित किया जाए और इसे तब तक लागू न किया जाए जब तक केंद्र सरकार इसकी सभी खामियों को दूर नहीं कर देती।

याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार को तकनीकी समस्याओं को ठीक करने या मध्य प्रदेश के सर्वे और गैजेटेड वक्फ के लिए एक अलग अपलोड प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया जाए। जब तक पोर्टल सही तरीके से काम न करने लगे , तब तक गैर-अपलोडिंग के कारण किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

मध्य प्रदेश में वक्फ रिकॉर्ड अपलोडिंग के लिए मैनुअल या वैध वैकल्पिक तरीके की अनुमति दी जाए और धारा 61 के तहत दंड प्रावधानों पर रोक लगाई जाए। याचिका लंबित रहने तक संबंधित वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड की मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जाए।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि जिन वक्फों को समय चाहिए, वे अपने क्षेत्राधिकार वाले वक्फ ट्रिब्युनल से व्यक्तिगत रूप से राहत मांग सकते हैं।

अब ‘उम्मीद’ पोर्टल की तकनीकी खामियों के मुद्दे ने पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाएगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

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