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Thursday,06-March-2025

राजनीति

‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहना अनुचित, लेकिन यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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रांची/नई दिल्ली, 4 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के बोकारो निवासी हरिनारायण सिंह की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला दिया है कि किसी व्यक्ति को “मियां-तियां” और “पाकिस्तानी” कहकर पुकारना अनुचित हो सकता है, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला अपराध नहीं माना जा सकता।

जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस फैसले के साथ हरिनारायण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त कर दिया। हरिनारायण सिंह के खिलाफ यह मामला बोकारो के चास अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत उर्दू ट्रांसलेटर मो. शमीमुद्दीन ने दर्ज कराया था।

उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें जिस तरह के अपमानजनक शब्द कहे गए, इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मो. शमीमुद्दीन के मुताबिक जब वे एक आरटीआई आवेदन से संबंधित जानकारी देने के लिए हरिनारायण सिंह से मिलने गए, तो उन्होंने उनके धर्म का उल्लेख करते हुए उन्हें ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहा।

इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने हरिनारायण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद जुलाई, 2021 में मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए शब्दों का उपयोग), और धारा 504 (शांतिभंग के लिए उकसाने वाला अपमान) के तहत आरोप तय किए गए थे।

इसके खिलाफ हरिनारायण सिंह ने जिला अदालत का रुख किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एफआईआर में आरोपी द्वारा कोई हमला या बल प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए आईपीसी की धारा 353 लागू नहीं होती।

इसके अलावा, आरोपी द्वारा ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया गया था जिससे शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो, अतः आईपीसी की धारा 504 के तहत भी उसे आरोपित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि “‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ जैसे शब्दों का उपयोग निश्चित रूप से अनुचित और खराब व्यवहार का परिचायक है, लेकिन यह धारा 298 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

राष्ट्रीय समाचार

मानवाधिकार आयोग ने आठ परिवारों के बहिष्कार को लेकर मांगी रिपोर्ट

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नई दिल्ली, 6 मार्च। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक, तमिलनाडु के तेनकासी के सामंबावरवदकरई कस्बे में गांव के प्रधान द्वारा 8 परिवारों के बहिष्कार की रिपोर्ट सामने आई है। यहां एक भूमि विवाद को लेकर इन लोगों का कथित रूप से बहिष्कार किया गया। मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इसका स्वत: संज्ञान लिया है।

आयोग ने तमिलनाडु में तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर मामले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग को मिली सूचना के मुताबिक, पीड़ित परिवारों को स्थानीय दुकानों, अन्य सुविधाओं तक पहुंचने और अन्य निवासियों के साथ संवाद करने से रोक दिया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गांव के प्रधान ने एक परिवार के सभी सदस्यों को बहिष्कृत कर दिया। इस परिवार ने तमिलनाडु के तेनकासी जिले के सामंबावरवदकरई कस्बे में भूमि अतिक्रमण को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की थी। कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इस परिवार का समर्थन करने पर सात अन्य परिवारों को भी बहिष्कृत कर दिया गया।

बहिष्कार के खिलाफ जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस ने कथित तौर पर इन 8 परिवारों के 30 लोगों को गिरफ्तार किया था। आयोग ने पाया है कि उन्हें मिली समाचार रिपोर्ट की सामग्री यदि सच पाई जाती है, तो यह पीड़ित परिवारों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने तमिलनाडु में तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग के मुताबिक 20 फरवरी, 2025 को प्रसारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित परिवारों को स्थानीय दुकानों व आवश्यकता की अन्य सुविधाओं तक पहुंचने और अन्य स्थानीय लोगों के साथ संवाद करने से रोक दिया गया है।

आयोग के मुताबिक, कथित तौर पर, राजस्व प्रभागीय अधिकारी ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसके निर्देशों को रद्द करने के लिए उसके साथ शांति वार्ता आयोजित की। हालांकि, इस शांति वार्ता का कोई फायदा नहीं हुआ। अब आयोग ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जिला कलेक्टर को इस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

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राष्ट्रीय समाचार

लखनऊ: होली और रमजान का दूसरा जुमा एक ही दिन, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

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लखनऊ, 6 मार्च। रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस पाक महीने में जुमा और हिंदू समुदाय का प्रमुख त्योहार होली एक ही दिन पड़ रहे हैं। इस मौके पर लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के सदर एवं शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद ने आपसी सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद ने कहा है कि यह रमजान का पवित्र महीना है। हर मुसलमान कोशिश करता है कि ये पूरा महीना इबादत में गुजारे। हर रोजेदार इस बात को यकीनी बनाता है कि उसकी जात से किसी को जरा भी परेशानी न हो। इस रमजान के महीने में 14 मार्च को होली का त्योहार है। हमारे हिंदू भाई होली मनाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि जुमे की नमाज और होली के त्योहार को देखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ ने एडवाइजरी जारी कर सभी मस्जिद कमेटियों से अपील की है कि जिन मस्जिदों में नमाज जुमा दोपहर 12.30 बजे से 1 बजे के दरमियान है, वहां पर एक घंटे का समय बढ़ा लिया जाए। जिससे नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने में कोई परेशानी न हो और हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार में भी कोई खलल न पड़े।

साथ ही कहा कि 14 मार्च को छुट्टी का दिन है। उस दिन सभी लोग नमाज जुमा अपने मोहल्ले की मस्जिदों ही में अदा करें, कहीं दूर दराज न जाएं। जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जहां दोपहर 12.45 बजे जुमे की नमाज होती है, वहीं नमाज का समय बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि सभी लोग इस बात पर अमल करेंगे।

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राजनीति

दिल्ली बजट 2025-26 : व्यापारी संगठनों से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की मुलाकात, महत्वपूर्ण सुझाव मिले

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नई दिल्ली, 6 मार्च। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट 2025-26 के लिए जनता से उनके सुझाव और अपेक्षाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सीएम गुप्ता ने बताया कि आज उन्हें व्यापार जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण और कीमती सुझाव प्राप्त हुए हैं। हमें दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारियों से उनके अनुभव और समस्याएं सुनने का अवसर मिला। इन सुझावों से यह समझने में मदद मिली कि पिछले कई सालों से व्यापारिक संगठनों को अफसरशाही और अव्यावहारिक नीतियों के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

सीएम ने कहा कि व्यापारियों ने जो समस्याएं बताई हैं, उनमें सीवरेज की दिक्कतें, गली-मोहल्लों की खराब स्थिति, नालियों का जाम होना और खड़ंजा नहीं बनने जैसी बुनियादी समस्याएं शामिल हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में आवश्यक सुधार नहीं होने, छोटे-छोटे मार्केट कॉम्प्लेक्स और बड़े बाजारों में शौचालय की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आईं।

मुख्यमंत्री ने व्यापारी संगठनों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, “पूर्व सरकारों में केवल समस्याओं का प्रचार हुआ था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए और व्यापारियों की परेशानियों को दूर किया जाए।”

इससे पहले भी महिला संगठनों के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उनके सुझाव और समस्याओं को जाना था। मुख्यमंत्री लगातार इस तरह का आयोजन कर लोगों से मिल रही हैं।

यह बैठक दिल्ली के विकास में व्यापारियों और उद्योग जगत के सुझावों की अहमियत को दर्शाती है। सीएम गुप्ता ने इस बात का विश्वास दिलाया कि दिल्ली की उन्नति के लिए व्यापारियों के दर्द का उपचार किया जाएगा।

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