अपराध
गोवा में अवैध रेत खनन पर लगाम कसने के लिए लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे : बंबई हाईकोर्ट

गोवा स्थित बंबई हाईकोर्ट की पीठ ने गुरुवार को राज्य की नदियों से अवैध रूप से रेत की चोरी करने वाले रेत माफियाओं पर लगाम कसने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने को लेकर राज्य पुलिस और प्रशासन को फटकार लगाई। अदालत ने अब पुलिस को अपंजीकृत कैनो यानी डोंगी को जब्त करने और नष्ट करने तथा अवैध रूप से रेत की सप्लाई में लिप्त ट्रकों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, अदालत ने अवैध रेत खनन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया है।
गोवा फाउंडेशन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एम. एस. सोनाक और एम. एस. जावलकर ने अपने आदेश में कहा, “इस रेत खनन को रोकने के लिए कर्तव्यबद्ध अधिकारी, समय-समय पर हमारे द्वारा दिए गए आदेशों को लागू करने में गंभीरता से दिलचस्पी नहीं लेते हैं। हमारे अनुसार, अवैध रेत खनन में लिप्त लोग अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। दुर्भाग्य से, हम पाते हैं कि कई मामलों में अधिकारी भी धोखा खाने के लिए बहुत उत्सुक दिखाई देते हैं।”
आदेश ने कहा गया है, “पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से, अवैध और अनधिकृत रेत खनन को रोकने के लिए सबसे अधिक ढीले हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को संबंधित पुलिस थानों को सख्त निर्देश जारी करना चाहिए कि वे अवैध रेत खनन को रोकने के लिए कदम उठाने वाले अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करें।”
अदालत ने कहा, “डीजीपी को सभी संबंधित पुलिस स्टेशनों को अवैध रेत खनन के बारे में शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश जारी करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां पुलिस अधिकारी साइटों पर आने से इनकार करते हैं। डीजीपी से अपेक्षा की जाती है कि वे उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो इस प्रकार के कर्तव्यों के प्रति लापरवाही करते हैं।”
अदालत ने राज्य प्रशासन को अवैध खनन हॉटस्पॉट के पास सीसीटीवी लगाने का भी निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेत का अवैध खनन न हो।
हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है, “इन डोंगियों के पास सरकारी संपत्ति पर खड़े रहने का कोई अच्छा कारण नहीं है। सरकार के पास अपनी संपत्ति पर ऐसी डोंगियों को पार्क करने की अनुमति देने का कोई सही कारण नहीं है, खासकर जब ये संपत्तियां अवैध रेत खनन के लिए हॉट-स्पॉट प्रतीत होती हैं।”
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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