अपराध
भारतीय मुस्लिम महिलाएं ‘बिक्री के लिए’ ऐप पर : रिपोर्ट

भारत में दर्जनों मुस्लिम महिलाओं ने पाया कि उन्हें ऑनलाइन बिक्री के लिए रखा गया है। एक वाणिज्यिक पायलट, जिसका नाम सूची में था, हाना खान ने पिछले रविवार को बीबीसी को बताया, जब एक दोस्त ने उन्हें एक ट्वीट भेजा तो उन्हें इसके बारे में सतर्क कर दिया गया था।
यह ट्वीट उन्हें सुल्ली डील्स पर ले गया, एक ऐप और वेबसाइट जिसने महिलाओं की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीरें ली थीं और महिलाओं को दिन के सौदे के रूप में वर्णित करते हुए प्रोफाइल बनाई थी।
बीबीसी ने कहा कि ऐप के लैंडिंग पेज में एक अनजान महिला की तस्वीर थी। अगले दो पन्नों पर खान ने अपने दोस्तों की तस्वीरें देखीं। उसके बाद पेज पर उसने खुद को देखा।
उन्होंने बीबीसी को बताया, मैंने 83 नामों की गिनती की है। और भी हो सकते हैं।
उन्होंने ट्विटर से मेरी तस्वीर ली और उसमें मेरा उपयोगकर्ता नाम था। यह ऐप 20 दिनों से चल रहा था और हमें इसके बारे में पता भी नहीं था। इसने मेरी रीढ़ को ठंडक पहुंचाई।
ऐप ने उपयोगकर्ताओं को सुल्ली खरीदने का मौका देने का नाटक किया – मुस्लिम महिलाओं के लिए दक्षिणपंथी हिंदू ट्रोल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अपमानजनक शब्द। किसी भी प्रकार की कोई वास्तविक नीलामी नहीं हुई थी – ऐप का उद्देश्य केवल नीचा दिखाना और अपमानित करना था।
खान ने कहा कि उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। उसने कहा, मैं एक मुस्लिम महिला हूं जिसने देखा और सुना है। और वे हमें चुप कराना चाहते हैं।
बीबीसी ने कहा कि गिटहब – ओपन सोर्स ऐप की मेजबानी करने वाला वेब प्लेटफॉर्म – शिकायतों के बाद इसे तुरंत बंद कर देता है। कंपनी ने कहा, हमने ऐसी गतिविधि की रिपोर्ट की जांच के बाद उपयोगकर्ता खातों को निलंबित कर दिया, जो सभी हमारी नीतियों का उल्लंघन करते हैं।
लेकिन अनुभव ने महिलाओं को डरा दिया है। जिन लोगों ने ऐप पर फीचर किया, वे सभी मुखर मुसलमान थे, जिनमें पत्रकार, कार्यकर्ता, कलाकार या शोधकर्ता शामिल थे। कुछ ने तब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए हैं और कई अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें और उत्पीड़न का डर है।
एक अन्य महिला ने बीबीसी हिंदी सेवा को बताया, आप कितने भी मजबूत क्यों न हों, लेकिन अगर आपकी तस्वीर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक की जाती है, तो यह आपको डराती है, आपको परेशान करती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमुख नागरिकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक जांच शुरू की है लेकिन यह कहने से इनकार कर दिया कि ऐप के पीछे कौन हो सकता है।
ऐप बनाने वाले लोगों ने नकली पहचान का इस्तेमाल किया, लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया समन्वयक हसीबा अमीन ने कई खातों को दोषी ठहराया, जो नियमित रूप से मुसलमानों, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं पर हमला करते हैं, और दक्षिणपंथी राजनीति का समर्थन करने का दावा करते हैं।
अपराध
मुंबई अपराध: फर्जी नौकरी रैकेट चलाने और सरकारी पदों का वादा कर 18 उम्मीदवारों को ठगने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने एक नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पुलिस कांस्टेबल और एक राजनेता के बॉडीगार्ड बनकर रेलवे, आयकर विभाग और मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके कई लोगों को ठगते थे। आरोपियों की पहचान विशाल कांबले (38) और साहिल गायकवाड़ (20) के रूप में हुई है, जो दोनों चेंबूर के माहुल गाँव के निवासी हैं।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके लगभग 18 लोगों से मोटी रकम ठगी की। उन्होंने पदों के लिए तय दरें तय कर रखी थीं—आयकर विभाग की नौकरी के लिए 17 लाख रुपये, रेलवे की नौकरी के लिए 10 लाख रुपये, और राज्य मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए अलग से दरें।
मामला तब सामने आया जब माहुल निवासी राजश्री लाजरस (42) ने शिकायत दर्ज कराई कि कांबले ने आयकर विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ₹8 लाख लिए। इसमें से उसने ₹3.25 लाख लौटा दिए, लेकिन वादा की गई नौकरी नहीं दिलाई और ₹4.75 लाख की ठगी की।
कांबले ने बड़ी सावधानी से अपनी फर्जी पहचान बनाई थी। वह अक्सर पुलिस कांस्टेबल बनकर किसी वरिष्ठ नेता का अंगरक्षक होने का दावा करता था। उसके पास उस नेता के साथ तस्वीरें, एक फर्जी पहचान पत्र और उस नेता के नाम वाले लेटरहेड भी थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया।
छापे के दौरान, पुलिस ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, जिनमें राजनेता आदित्य ठाकरे के साथ कांबले की एक तस्वीर की फोटोकॉपी, मुंबई आयकर आयुक्त के नाम की मुहर लगे दस्तावेज, रोशन लाजरस के नाम वाली एक फर्जी रीज्वाइनिंग सूची और मुंबई के आयकर उपायुक्त की मुहर वाले अन्य जाली कागजात शामिल थे।
दोनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे नौकरी रैकेट से सावधान रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सरकारी नौकरी के सभी प्रस्तावों की जांच करने का आग्रह किया है।
अपराध
ठाणे अपराध: आबकारी विभाग ने 1.56 करोड़ रुपये की शराब जब्त की, चालक गिरफ्तार

ठाणे: ठाणे में राज्य आबकारी विभाग ने बुधवार को गोवा में निर्मित 1,400 पेटी भारतीय विदेशी शराब और ₹1.56 करोड़ मूल्य की एक गाड़ी जब्त की और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पेशे से ड्राइवर मोहम्मद समशाद सलमानी के रूप में हुई है।
एक गुप्त सूचना के आधार पर, आबकारी दस्ते ने एक संदिग्ध टेंपो को रोका और जाँच के दौरान शराब के कार्टन बरामद किए। वाहन सहित ज़ब्त की गई खेप की कुल कीमत ₹1,56,63,800 आंकी गई है।
सलमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कमिश्नर डॉ. राजेश देशमुख की देखरेख में इंस्पेक्टर महेश प्रकाश धनशेट्टी और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। टेम्पो और शराब की पेटियाँ दोनों जब्त कर ली गई हैं और अधीक्षक प्रवीण तांबे के मार्गदर्शन में आगे की जाँच जारी है।
अपराध
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ नाइजीरिया का साइबर क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

suprim court
रांची/नई दिल्ली, 3 सितंबर। झारखंड में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात का आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारत छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि भारत में आपराधिक वारदात अंजाम देने वाले विदेशी नागरिक अक्सर अदालत से बेल मिलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी। हालांकि नाइजीरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से भारत सरकार ने उसे फिलहाल वापस लाने में असमर्थता जताई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निष्पादित करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह ऐसे कदम उठाए कि भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिक बेल मिलने के बाद भागकर मुकदमे से बच न सकें।
न्यायालय ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नाइजीरियाई नागरिक को झारखंड पुलिस ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गिरफ्तार किया था। उसपर गिरिडीह निवासी कारोबारी निर्मल झुनझुनवाला से साइबर फ्रॉड के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप था।
गिरफ्तारी के बाद दो साल से अधिक समय तक वह झारखंड की जेल में रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मई, 2022 को उसे जमानत दी थी, लेकिन वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर नाइजीरिया भाग गया। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रद्द करने का आवेदन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले भी नवंबर 2024 में चिंता जताई थी कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद देश छोड़ देते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या नीति के अभाव में भारतीय प्राधिकरण असहाय रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र2 months ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
अनन्य3 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
न्याय1 year ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार7 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा