राष्ट्रीय समाचार
‘परमाणु ऊर्जा’ का पावरहाउस बनेगा भारत: केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 15 फरवरी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा कि ‘विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन’ की शुरुआत घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और एडवांस्ड परमाणु टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की एक बड़ी योजना की रूपरेखा तैयार करती है।
भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाते हुए केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर को चालू करना है।
गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यह पहल 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल एनर्जी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
डॉ. सिंह ने बजट में तकनीकी इनोवेशन और ऊर्जा स्वतंत्रता को दी गई तवज्जो की सराहना की। उन्होंने परमाणु उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के ऐतिहासिक फैसले पर प्रकाश डाला और इसे भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए गेमचेंजर बताया।
उन्होंने कहा कि ये उपाय न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेंगे बल्कि 2047 तक भारत को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप की ओर भी ले जाएंगे।
स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोलने की सफलता पर विचार करते हुए डॉ. सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि परमाणु क्षेत्र में इसी तरह के सुधार विकास और इनोवेशन को गति देंगे।
उन्होंने कहा कि दशकों से परमाणु उद्योग कड़े नियमों के तहत काम करता रहा है, लेकिन हाल ही में नीतिगत बदलावों का उद्देश्य ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के साथ अधिक खुलेपन और सहयोग को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय मंत्री ने भारत की ऊर्जा रणनीति की आधारशिला के रूप में परमाणु ऊर्जा स्थापित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
उन्होंने इसे तकनीकी रूप से एडवांस और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए एक रोडमैप बताया।
राजनीति
वक्फ कानून से होगा मुसलमानों का विकास, ममता सरकार दंगों में नंबर वन : दानिश आजाद अंसारी

लखनऊ, 17 अप्रैल। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने गुरुवार को मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में होनी वाली सुनवाई, पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट को लेकर टिप्पणी की।
दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और निश्चित रूप से मामले में जो भी डेवलप्मेंट होगा वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सभी को पता चलेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम की मूल भावना, जो मोदी सरकार लाई है, स्पष्ट है कि वक्फ संपत्तियों के माध्यम से मुस्लिम समाज का विकास होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और उन पर अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए। इन संपत्तियों से गरीब मुस्लिम महिलाओं और ईमानदार मुस्लिम समाज के विकास का काम होना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए मोदी सरकार संशोधन लाई ताकि आम मुसलमानों के हितों की रक्षा हो।
उन्होंने इसे आम बनाम खास की लड़ाई बताया। मंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में जहां कांग्रेस और सपा खास लोगों के साथ हैं, जबकि मोदी सरकार आम मुसलमानों के साथ है। आम मुसलमान चाहता है कि वक्फ की संपत्ति, जो खुदा की संपत्ति है, का उपयोग मुस्लिम समाज के विकास के लिए हो। मोदी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है।
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस हिंसा के लिए वहां की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। बंगाल सरकार को समझना चाहिए कि जनता से किए वादों पर वे पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बात करती हैं, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, विकास के मॉडल में देश का नंबर वन प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को उद्योग, समृद्धि, भाईचारा, अपराध-मुक्ति, दंगा-मुक्ति और भ्रष्टाचार-मुक्ति का प्रतीक बनाया गया है।
सीएम ममता बनर्जी के राज्य का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल में हिंसा, दंगे और आपसी तनाव आम हो गए हैं। वहां की मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कितनी इंडस्ट्रीज वहां आई हैं। हमारी योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश हुआ है। हमने हर जनपद को विकास और समृद्धि से जोड़ा, हर उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ाया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार किसी भी तरह योगी सरकार की तुलना में नहीं ठहरती। हां, एक मामले में वह हमसे आगे हैं, वह है दंगों में, पश्चिम बंगाल दंगों, अपराधियों को संरक्षण देने, जनता का विश्वास तोड़ने और अपेक्षाओं पर खरा न उतरने में नंबर वन है। लेकिन, योगी सरकार ईमानदारी से प्रदेश की सेवा कर रही है, और यही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को हजम नहीं हो रही।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से दायर चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम होने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पुराने समय में जो काम किए, उसी का फल उसे आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया, उसी का परिणाम उसे मिल रहा है। जब आप बबूल बोएंगे, तो आम नहीं मिलेगा। कांग्रेस के कृत्यों का यही परिणाम है।
राष्ट्रीय समाचार
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया सात दिन का समय, डिनोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर रहेगी रोक

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस दौरान डिनोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी देखना होगा। कई लाख सुझावों पर गौर करके यह कानून पारित हुआ था।
उन्होंने कहा कि यदि अदालत कोई आदेश जारी करती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इसके बाद सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी पक्ष प्रभावित न हो।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप ‘वक्फ बाय यूजर’ को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पक्ष सुने। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया।
अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय करते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि वक्फ कानून की संशोधित धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली में 8 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, निर्वासन प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। दिल्ली पुलिस ने साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा।
सभी की पहचान रबीउल इस्लाम (38), उसकी पत्नी सीमा (27), उसका बेटा अब्राहम (5), पापिया खातून (36), सादिया सुल्ताना (21), सुहासिनी (1), आर्यन (7) और रिफत आरा मोयना (28) के रूप में हुई है।
अब विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की मदद से सभी के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक, 15 अप्रैल को साउथ कैंपस पुलिस थाने को गुप्त सूचना मिली थी कि सत्य निकेतन मार्केट में कुछ बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर इंस्पेक्टर रविंदर कुमार वर्मा, एसएचओ, साउथ कैंपस के नेतृत्व में और एसीपी डॉ. गरिमा तिवारी की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई।
इस टीम में एसआई सुंदर योगी, एचसी मनोहर, सीटी धन्ना राम और अन्य शामिल थे। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सत्य निकेतन मार्केट में छापेमारी की और एक संदिग्ध व्यक्ति, रबीउल इस्लाम, से पूछताछ की।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में रबीउल ने बताया कि वह 2012 में त्रिपुरा सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत आया था और अपनी पत्नी सीमा और बेटे अब्राहम के साथ दिल्ली के किशनगढ़ में रह रहा है। उसने यह भी खुलासा किया कि उसके पास फर्जी आधार कार्ड है और कुछ अन्य बांग्लादेशी नागरिक कटवारिया सराय और मोती बाग में रहते हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सात अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। जांच में पाया गया कि सभी भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रबीउल इस्लाम बांग्लादेश के जेसोर जिले का रहने वाला है और 2016 में उसने सीमा से शादी की। वह भारत में हाउसकीपर का काम करता है और 2022 में बांग्लादेश में मानव तस्करी के एक मामले में शामिल था। उसकी पत्नी सीमा हाउसमेड का काम करती है। पापिया खातून को पति ने बांग्लादेश में छोड़ दिया था और वह अपनी बेटियों सादिया और सुहासिनी के साथ भारत में रह रही थी। अन्य पकड़े गए लोग भी विभिन्न कामों में लगे थे।
पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन अवैध प्रवासियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई विशेष रणनीति का हिस्सा था। टीम को दिन-रात गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए सभी लोगों को निर्वासन केंद्र भेजा गया है और एफआरआरओ के माध्यम से वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्रवाई दिल्ली में अवैध प्रवास के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत पुलिस लगातार सघन जांच कर रही है।
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