राजनीति
‘बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा’, लोकसभा में बोलीं प्रियंका गांधी वाड्रा

नई दिल्ली, 13 दिसंबर: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले संबोधन में बैलेट पेपर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा, “बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीति में न्याय की बात कर रहे हैं। आप लोग सरकार को पैसों के बल पर गिरा दे रहे हैं।”
प्रियंका गांधी ने आगे कहा, “मेरे सत्तापक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लगे कि ऐसा हुआ, तो वैसे हुआ। 1975 में यह हुआ, तो आप सीख लीजिए ना। आप लोग भी अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पर चुनाव कर लीजिए।”
उन्होंने कहा, “विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।”
उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “लोगों के बीच में भय फैलाने वाले लोग आज खुद भय में जी रहे हैं। ऐसा डर का माहौल तो पहले अंग्रेजों के राज में भी नहीं था। लेकिन, यह देश डर से नहीं, बल्कि साहस से चलेगा।”
प्रियंका गांधी ने कहा, “पहले राजा भेष बदलकर जनता के बीच में जाते थे। अब राजा भेष बदलते हैं, लेकिन वह जनता के बीच में नहीं जाते हैं और ना ही वह लोगों द्वारा अपनी आलोचना सुनना पसंद करते हैं। आज का राजा जनता के बीच में जाने से डरता है। मौजूदा समय में यह सरकार आलोचना से डर रही है। ऐसी स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस सरकार में सदन में चर्चा कराने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है।”
उन्होंने संभल हिंसा का भी जिक्र अपने संबोधन में करते हुए कहा, “संभल के कुछ लोग हमसे मिलने आए थे, जो मृतक के परिवार के सदस्य हैं। उनमें दो बच्चे अदनान और उजैर थे। उनमें से एक मेरे बेटे की उम्र का था और दूसरा उससे छोटा, 17 साल का। उनके पिता एक दर्जी थे। उनका एक ही सपना था कि वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे और उसका दूसरा बेटा भी सफल होगा। 17 वर्षीय अदनान ने मुझे बताया कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अपने पिता के सपने को साकार करेगा। यह सपना और आशा उसके दिल में हमारे भारत के संविधान ने डाली है।”
राष्ट्रीय समाचार
वक्फ पर सर्वोच्च न्यायालय में बहस, सीजेआई बोले- आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष, यह सभी पर लागू

suprim court
नई दिल्ली, 16 अप्रैल। वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।
सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है।
वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।”
बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते? उन्होंने संशोधित वक्फ अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की और कहा कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक संशोधन लागू नहीं किया जाना चाहिए।
इस बीच, अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने भी कहा कि अधिनियम की धारा 3(आर) के तीन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर इस बात पर कि ‘इस्लाम का पालन करना’ यदि आवश्यक धार्मिक अभ्यास माना जाता है, तो इसका प्रभाव नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ सकता है। अहमदी ने कहा कि यह अस्पष्टता पैदा करता है ।
महाराष्ट्र
नेशनल हेराल्ड जमीन के हेराफेरी मामले में हो कार्रवाई- अनिल गलगली ने सीएम देवेन्द्र फड़णवीस से की मांग

मुंबई: मुंबई- गौतम चटर्जी समिति की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ष 1983 में बांद्रा (पूर्व) क्षेत्र में सर्वे क्रमांक 341 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को “नेशनल हेराल्ड” के कार्यालय, नेहरू लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के लिए दी गई सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया गया है। इस पृष्ठभूमि में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि पर 83,000 वर्ग फुट निर्माण किया गया है, जिसमें 11,000 वर्ग फुट बेसमेंट और 9,000 वर्ग फुट ऊपरी मंजिल का अतिरिक्त निर्माण शामिल है, जो नियमों का उल्लंघन है। नियमों के अनुसार केवल 15 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग की अनुमति थी, लेकिन इसका भी उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा छात्रावास के लिए आवंटित अतिरिक्त भूमि भी नियमों की अनदेखी कर संस्था को दे दी गई।
राजस्व विभाग के 2001 के एक विवादास्पद आदेश के तहत पट्टे पर दी गई भूमि को प्रत्यक्ष स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 2.78 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया गया था, जिसे समिति ने नियमों के विरुद्ध बताया है तथा इसकी समीक्षा की सिफारिश की है।
अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांगें की हैं। उक्त भूमि को सरकार को वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
माफ की गई ब्याज राशि एवं अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाना चाहिए। भवन के एक तल पर पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास शुरू किया जाना चाहिए। शेष भूमि पर पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएं। गौतम चटर्जी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।
अनिल गलगली ने कहा, “इस मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना और सरकारी भूमि का उपयोग जनहित में किया जाना बहुत जरूरी है।”
महाराष्ट्र
मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई पुलिस ने एक शराबी को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसने मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस को सुबह 4:30 बजे एक कॉल आया जिसमें मुंबई में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और फिर बोरीवली इलाके से 37 वर्षीय शराबी सूरज जाधव को गिरफ्तार करने का दावा किया। उसने पहले भी धमकी भरे फोन कॉल किए थे। उसने बोरीवली, बीकेसी, वकोला में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी और उसके खिलाफ इस तरह के फर्जी कॉल के तीन मामले भी दर्ज किए गए हैं। इस धमकी भरे कॉल मामले में आजाद मैदान पुलिस ने कार्रवाई की है।
मुंबई पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने कई बार धमकी भरे फोन कॉल किए हैं। चूंकि उन्होंने यह फोन कॉल मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को किया था, इसलिए आजाद मैदान पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धमकी भरे फोन कॉल मुंबई के लिए सिरदर्द बन गए हैं। पुलिस ऐसे फोन कॉल्स को बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसलकर ने भी धमकी भरे कॉल को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है।
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