राजनीति
आई-कोर चिटफंड घोटाला : सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होंगे पार्थ चटर्जी

पश्चिम बंगाल के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आई-कोर चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके लिए केंद्रीय एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। सीबीआई को लिखे पत्र में चटर्जी ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। इसलिए उनके लिए सीबीआई अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। हालांकि, चटर्जी ने कहा कि अगर सीबीआई अधिकारी उनसे उनके घर पर पूछताछ करना चाहते हैं, तो वह उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे।
वर्तमान में, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए जांच अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। यह तय किया जाना है कि अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए उसके आवास पर जाएंगे या वे उसे पेश होने के लिए एक और तारीख देंगे।
पांच दिन पहले, 8 सितंबर को, सीबीआई ने चटर्जी को एक पत्र भेजकर उन्हें आई-कोर चिटफंड घोटाले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के निजाम पैलेस में एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने आई-कोर ग्रुप के साथ चटर्जी का सीधा संबंध पाया है और वे उसी के आधार पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि जांच एजेंसी को एक वीडियो क्लिप मिली है जिसमें चटर्जी आई-कोर प्रमुख अनुकुल मैती के साथ एक कार्यक्रम में मंच पर पाए गए थे और चटर्जी को आई-कोर के पक्ष में बोलते हुए सुना गया था।
एक सीबीआई अधिकारी ने कहा, “वीडियो क्लिप की तारीख उस समय की है जब आई-कोर के खिलाफ कई शिकायतें थीं और इसलिए यह जानना दिलचस्प होगा कि राज्य मंत्री होने के नाते, चटर्जी कार्यक्रम में क्यों गए और आई-कोर के पक्ष में बात की। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान, कई मौकों पर, चटर्जी का नाम सामने आया और हम राज्य मंत्री से सटीक विवरण जानना चाहते हैं।”
यह पहली बार नहीं है बल्कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने पार्थ चटर्जी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव और अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए पूछताछ से परहेज किया था।
इस साल अप्रैल में, ईडी ने चटर्जी को नोटिस भेजा था, लेकिन वह यह कहते हुए नहीं आए कि वह अपने चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। अधिकारी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस बार वह आएंगे नहीं तो हमें कुछ और सोचना होगा।”
आई-कोर चिटफंड घोटाला 2015 में तब सामने आया, जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने आई-कोर समूह के प्रमुख अनुकुल मैती को कथित तौर पर छोटे निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये के अवैध रूप से एकत्रित धन जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने वाले मैती भुवनेश्वर की एक जेल में बंद थे, जहां नवंबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई।
महाराष्ट्र
एएनसी ने 80 करोड़ रुपये की दवाएं नष्ट कीं

DRUGS
मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने जब्त गांजा, कोडीन और अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट करने का दावा किया है। एएनसी के 59 दर्ज मामलों में पनवेल स्थित एक फैक्ट्री में 144.310 किलोग्राम गांजा, कोडीन, हेरोइन नष्ट कर जला दिया गया। इन जब्त नशीले पदार्थों में से 163 किलोग्राम डैन सेरिफ की बोतलें, लगभग 80.65 करोड़ रुपये मूल्य की 7908 नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2025 में 50.30 करोड़ रुपये मूल्य की 530 किलोग्राम डैन सेरिफ की बोतलें नष्ट कीं। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर संयुक्त पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम ने की।
महाराष्ट्र
मुंबई बीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों को बोनस दिवाली का तोहफा

मुंबई नगर निगम प्रशासन ने दिवाली-2025 के लिए मुंबई बीएमसी निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 31,000 रुपये का बोनस देने की घोषणा की है। नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिवाली 2025 के लिए बोनस अनुदान प्रदान करने के निर्णय की घोषणा नगर आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगरानी ने की। अनुग्रह अनुदान का क्रम, विवरण और राशि इस प्रकार है। निगम के अधिकारी/कर्मचारी 31,000 रुपये के बोनस के हकदार हैं। निजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/गैर-शिक्षण कर्मचारी जिन्हें 31,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय और सहायता प्राप्त निजी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को 31,000 रुपये। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक/गैर-शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये।
5. माध्यमिक विद्यालय के शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये। शिक्षक स्कूल व्याख्याता/गैर-शिक्षण कर्मचारी (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): 31,000 रुपये। 31,000. शिक्षक स्कूल शिक्षण स्टाफ (पूर्णकालिक) (सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त): रु. 31,000. सामाजिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक (सीएचवी): भाऊबेज उपहार रु. 14,000/-
9. किंडरगार्टन शिक्षक/सहायक – भाऊबेज उपहार रु. 05,000/-
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, अजित पवार ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं।
राजनीति
बिहार: एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, चुनाव आयोग और प्रशांत भूषण में हुई तीखी बहस

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान अदालत में चुनाव आयोग और एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के वकील प्रशांत भूषण के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने प्रशांत भूषण पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और दस्तावेजों में हेराफेरी और गलत बयानों का सहारा ले रहे हैं।
प्रशांत भूषण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने जो नाम अदालत में प्रस्तुत किए थे, वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने के बाद भी कई नए नाम गुपचुप तरीके से डिलीट किए हैं, लेकिन अब तक इन नामों का पूरा ब्योरा और कारणों सहित सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।
प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की कि आयोग को हर उस नाम की विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, जिसका नाम सूची से हटाया गया है और उसका कारण बताना चाहिए। यह सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपलोड की जानी चाहिए।
इस पर चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, “अभी अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर। इसलिए मतदाता सूची को इन तारीखों तक फ्रीज किया जाएगा।”
राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग खुद यह प्रक्रिया कर रहा है तो याचिकाकर्ता न्यायालय से ऐसा निर्देश क्यों मांग रहे हैं?
इस पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। नाम जोड़ने और हटाने के बाद सूची प्रकाशित करना उसकी संवैधानिक बाध्यता है। यह मामला अभी बंद नहीं हुआ है।”
अदालत ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि उसका जवाबी हलफनामा याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को सौंपा जाए और भूषण को आदेश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों और मतदान एजेंटों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
इस बीच अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील, गोपाल शंकरनारायणन और वृंदा ग्रोवर, ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर जैसी प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। इस पर अदालत ने आयोग को लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने मिडिया से कहा, “आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आधार नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आज बिहार एसआईआर मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी तो हमने कहा कि आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में अनुमति दी गई है, वह ठीक नहीं है। वह आधार एक्ट के खिलाफ है। अभी दो विषय और बचे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगली सुनवाई के दौरान उस पर भी फैसला आ जाएगा।”
एडीआर की याचिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि जो भी आपको काउंटर जवाब देना है, दे दीजिए। एडीआर की ओर से कुछ आपत्तियां दाखिल की गई थीं, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पूरी तरीके से हवा में बातें हो रही हैं। धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो कोई बिहार में अपील फाइल कर रहा है, न कोई कंप्लेन फाइल कर रहा है, न कोई रिवीजन फाइल कर रहा है। सब कुछ दिल्ली में ही चल रहा है। यह चुनाव आयोग का कहना था।”
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