राजनीति
आई-कोर चिटफंड घोटाला : सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होंगे पार्थ चटर्जी
पश्चिम बंगाल के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आई-कोर चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके लिए केंद्रीय एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। सीबीआई को लिखे पत्र में चटर्जी ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। इसलिए उनके लिए सीबीआई अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। हालांकि, चटर्जी ने कहा कि अगर सीबीआई अधिकारी उनसे उनके घर पर पूछताछ करना चाहते हैं, तो वह उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे।
वर्तमान में, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए जांच अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। यह तय किया जाना है कि अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए उसके आवास पर जाएंगे या वे उसे पेश होने के लिए एक और तारीख देंगे।
पांच दिन पहले, 8 सितंबर को, सीबीआई ने चटर्जी को एक पत्र भेजकर उन्हें आई-कोर चिटफंड घोटाले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के निजाम पैलेस में एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने आई-कोर ग्रुप के साथ चटर्जी का सीधा संबंध पाया है और वे उसी के आधार पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि जांच एजेंसी को एक वीडियो क्लिप मिली है जिसमें चटर्जी आई-कोर प्रमुख अनुकुल मैती के साथ एक कार्यक्रम में मंच पर पाए गए थे और चटर्जी को आई-कोर के पक्ष में बोलते हुए सुना गया था।
एक सीबीआई अधिकारी ने कहा, “वीडियो क्लिप की तारीख उस समय की है जब आई-कोर के खिलाफ कई शिकायतें थीं और इसलिए यह जानना दिलचस्प होगा कि राज्य मंत्री होने के नाते, चटर्जी कार्यक्रम में क्यों गए और आई-कोर के पक्ष में बात की। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान, कई मौकों पर, चटर्जी का नाम सामने आया और हम राज्य मंत्री से सटीक विवरण जानना चाहते हैं।”
यह पहली बार नहीं है बल्कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने पार्थ चटर्जी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव और अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए पूछताछ से परहेज किया था।
इस साल अप्रैल में, ईडी ने चटर्जी को नोटिस भेजा था, लेकिन वह यह कहते हुए नहीं आए कि वह अपने चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। अधिकारी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस बार वह आएंगे नहीं तो हमें कुछ और सोचना होगा।”
आई-कोर चिटफंड घोटाला 2015 में तब सामने आया, जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने आई-कोर समूह के प्रमुख अनुकुल मैती को कथित तौर पर छोटे निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये के अवैध रूप से एकत्रित धन जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने वाले मैती भुवनेश्वर की एक जेल में बंद थे, जहां नवंबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई।
अपराध
पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई

चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।
महाराष्ट्र
जोगेश्वरी पॉस्को केस में बेल पर आया आरोपी फिर गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई पॉस्को केस में शामिल एक भगोड़े आरोपी को जोगेश्वरी पुलिस ने 6 साल बाद फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी में, आरोपी पंकज पांचाल, 27, को 2019 में पॉस्को चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन केस में गिरफ्तार किया गया था और वह बेल पर था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से गैरहाज़िर था और पिछले 6 सालों से अपनी पहचान छिपा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी SRA बिल्डिंग के पास आया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पालन करते हुए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ज़ोन 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने दी है।
महाराष्ट्र
मिलिंद गैंगस्टर प्रतीक शाह बदर पर MPDA के तहत कार्रवाई

CRIME
मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।
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