राजनीति
आई-कोर चिटफंड घोटाला : सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होंगे पार्थ चटर्जी

पश्चिम बंगाल के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आई-कोर चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके लिए केंद्रीय एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। सीबीआई को लिखे पत्र में चटर्जी ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। इसलिए उनके लिए सीबीआई अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होना संभव नहीं होगा। हालांकि, चटर्जी ने कहा कि अगर सीबीआई अधिकारी उनसे उनके घर पर पूछताछ करना चाहते हैं, तो वह उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे।
वर्तमान में, सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए जांच अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। यह तय किया जाना है कि अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए उसके आवास पर जाएंगे या वे उसे पेश होने के लिए एक और तारीख देंगे।
पांच दिन पहले, 8 सितंबर को, सीबीआई ने चटर्जी को एक पत्र भेजकर उन्हें आई-कोर चिटफंड घोटाले के सिलसिले में दक्षिण कोलकाता के निजाम पैलेस में एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा था।
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने आई-कोर ग्रुप के साथ चटर्जी का सीधा संबंध पाया है और वे उसी के आधार पर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं। सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि जांच एजेंसी को एक वीडियो क्लिप मिली है जिसमें चटर्जी आई-कोर प्रमुख अनुकुल मैती के साथ एक कार्यक्रम में मंच पर पाए गए थे और चटर्जी को आई-कोर के पक्ष में बोलते हुए सुना गया था।
एक सीबीआई अधिकारी ने कहा, “वीडियो क्लिप की तारीख उस समय की है जब आई-कोर के खिलाफ कई शिकायतें थीं और इसलिए यह जानना दिलचस्प होगा कि राज्य मंत्री होने के नाते, चटर्जी कार्यक्रम में क्यों गए और आई-कोर के पक्ष में बात की। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान, कई मौकों पर, चटर्जी का नाम सामने आया और हम राज्य मंत्री से सटीक विवरण जानना चाहते हैं।”
यह पहली बार नहीं है बल्कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने पार्थ चटर्जी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव और अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए पूछताछ से परहेज किया था।
इस साल अप्रैल में, ईडी ने चटर्जी को नोटिस भेजा था, लेकिन वह यह कहते हुए नहीं आए कि वह अपने चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। अधिकारी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस बार वह आएंगे नहीं तो हमें कुछ और सोचना होगा।”
आई-कोर चिटफंड घोटाला 2015 में तब सामने आया, जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने आई-कोर समूह के प्रमुख अनुकुल मैती को कथित तौर पर छोटे निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये के अवैध रूप से एकत्रित धन जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने वाले मैती भुवनेश्वर की एक जेल में बंद थे, जहां नवंबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई।
महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ कानून पर दिए गए अंतरिम आदेश का स्वागत, सच्चाई के सामने कोई भी ताकत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती: आरिफ नसीम खान

NASIM KHAN SUPRIM COURT
मुंबई: कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ अधिनियम पर दिए गए अंतरिम आदेश का गर्मजोशी से स्वागत किया है और कहा है कि अदालत का यह फैसला एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाता है। भाजपा सरकार को यह गलतफहमी है कि संसद में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद उसे संविधान को रौंदने का अधिकार मिल गया है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत संविधान है, किसी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मोदी सरकार के अहंकार पर करारा तमाचा है और याद दिलाता है कि संविधान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता।
मीडिया को दिए अपने बयान में नसीम खान ने कहा कि पिछले कई वर्षों में भाजपा सरकार ने बार-बार ऐसे कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को निशाना बनाना और संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करना है। वक्फ संशोधन अधिनियम भी उसी कड़ी की एक कड़ी है जिसके ज़रिए सरकार ने अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश की। बहरहाल, सर्वोच्च न्यायालय के इस अंतरिम आदेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि न्यायालय अभी भी संवैधानिक अधिकारों का रक्षक है और किसी भी सरकार को अपनी शक्ति के मद में संविधान के ढाँचे को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लोगों से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखने और यह मानने की अपील की कि सत्य के सामने कोई भी शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आज का दिन उन सभी नागरिकों के लिए आशा की किरण है जो पिछले कई महीनों से इस कानून के लागू होने से चिंता में डूबे हुए थे।
गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने संख्यात्मक बहुमत के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा लिया था। देश के विभिन्न राज्यों से इस कानून के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई थीं, जिनमें यह रुख अपनाया गया था कि यह संशोधन कानून न केवल भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध है, बल्कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी सीधा हमला करता है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस विवादास्पद संशोधन कानून के कई प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इस फैसले ने न केवल सरकार की स्थिति को कमजोर किया, बल्कि इस कानून को लेकर चिंतित लाखों लोगों को अस्थायी राहत भी प्रदान की। अदालत के इस कदम को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी हलकों में संविधान की सर्वोच्चता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई पुलिस ने नागरिकों से घरों के अंदर रहने और तटीय इलाकों से बचने की अपील की, क्योंकि शहर में भारी बारिश हो रही है; रेड अलर्ट जारी, आज और तेज़ बारिश का अनुमान

मुंबई: मुंबई में रात भर हुई लगातार बारिश के बीच, शहर पुलिस ने सोमवार सुबह एक सख्त सलाह जारी करते हुए निवासियों से तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने को कहा। मुंबई पुलिस ने पोस्ट किया, “मुंबई शहर और उपनगरों में आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, नागरिकों से तटीय और निचले इलाकों में जाने से बचने का अनुरोध किया जाता है। हमारे अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हैं और मुंबईवासियों की सहायता के लिए तैयार हैं। किसी भी आपात स्थिति में 100/112/103 डायल करें।”
यह सलाह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद आई है, जिसमें गरज, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज़ हवाओं के साथ तेज़ से बहुत तेज़ बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी के सुबह 10:30 बजे के पूर्वानुमान में चेतावनी दी गई है कि अगले तीन से चार घंटों तक भारी बारिश जारी रहेगी, जिससे उच्च ज्वार के दौरान बाढ़ की आशंका बढ़ गई है।
15 सितंबर की मध्यरात्रि से सुबह 8 बजे के बीच दर्ज नगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम की सबसे तेज़ बारिश दर्ज की गई। बांद्रा के पाली चिंबई इलाके में 176 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद वर्ली फायर स्टेशन (170 मिमी), आदर्श नगर स्कूल, वर्ली (168 मिमी), बांद्रा फायर स्टेशन (167 मिमी) और फ्रॉसबेरी जलाशय (167 मिमी) में बारिश दर्ज की गई। दादर (160 मिमी), कोलाबा (159 मिमी), सुपारी टैंक स्कूल, बांद्रा (158 मिमी), खार डांडा स्कूल, पाली हिल (148 मिमी) और ए वार्ड ऑफिस (137 मिमी) जैसे अन्य स्थानों पर भी भारी बारिश हुई।
इसका असर पूरे शहर में सुबह से ही दिखाई देने लगा। जलभराव के कारण यातायात और रेल सेवाएँ ठप हो गईं, किंग्स सर्कल, सायन, भायखला, महालक्ष्मी और पेडर रोड जैसे प्रमुख जंक्शन जलमग्न हो गए। कुर्ला में, रेल पटरियों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे उपनगरीय रेलगाड़ियों का संचालन धीमा हो गया।
सड़क परिवहन को भी भारी नुकसान हुआ। अंधेरी सबवे को एक से डेढ़ फुट पानी भर जाने के कारण बंद कर दिया गया, जिससे यातायात पुलिस को वाहनों को गोखले ब्रिज के रास्ते मोड़ना पड़ा। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, खासकर सायन और किंग्स सर्कल के पास, यातायात जाम की सूचना मिली, जिससे सुबह के समय यात्रियों को देरी हुई।
मुंबई की उपनगरीय रेलवे, जो शहर की जीवनरेखा है, में सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर 10-15 मिनट की देरी देखी गई, जबकि हार्बर लाइन पर सुबह-सुबह कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। वेस्टर्न लाइन पर पाँच मिनट तक की मामूली देरी के साथ स्थिति थोड़ी बेहतर रही।
महाराष्ट्र
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न्यायपालिका में विश्वास बहाल हुआ, कोर्ट ने आपत्तियों को स्वीकार कर उस पर स्थगन आदेश लगाया: रईस शेख

SUPRIM COURT RAIS SHAIKH
मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर दी गई अंतरिम रोक का स्वागत किया है और संतोष व्यक्त किया है।
अदालत के फैसले पर रईस शेख ने कहा कि वक्फ बोर्ड की समिति में अधिकतम चार गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यानी 11 में से बहुमत मुसलमानों का होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए।
वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने की शर्त पाँच साल तक इस्लाम का पालन करना थी। इस प्रावधान को यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया कि जब तक सरकार स्पष्ट कानून नहीं बनाती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। रईस शेख ने कहा कि अदालत का यह स्पष्टीकरण कि वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का फैसला होने तक वक्फ बोर्ड को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार के मुँह पर तमाचा है।
यह फैसला अस्थायी है। जब तक इस कानून के नियम नहीं बन जाते, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह अंतरिम निर्णय संतोषजनक है और न्यायालय में विश्वास बढ़ाता है।
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