राजनीति
हिजाब का फैसला भेदभावपूर्ण है : एआईएमपीएलबी
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर ‘खेद और निराशा’ व्यक्त की है। मौलवी ने संवाददाताओं से कहा कि मार्च के अंत में होने वाली ऑफलाइन बैठक में मामले को रखने के अलावा इस मुद्दे पर आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए बोर्ड जल्द ही एक ऑनलाइन बैठक करेगा।
एआईएमपीएलबी ने पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित करने का इरादा व्यक्त किया है।
रहमानी ने मंगलवार के आदेश को ‘मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण’ कहा, कुछ सरकारों के साथ तुलना करने के लिए कानूनों को बदलने के लिए एक समुदाय और सरकारों को कुछ समूहों और समुदायों को अपने धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने की इजाजत दी गई।
उन्होंने इस दावे का भी खंडन किया कि हिजाब इस्लाम के लिए आवश्यक नहीं है और कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाना मुस्लिम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ है।
उन्होंने आगे कहा, “इस्लाम और शरीयत ने मुसलमानों पर कुछ चीजें फर्ज (कर्तव्य) और वाजिब (अनिवार्य) कर दी हैं और यह लाजि़म (पूर्व-आवश्यकता) है कि उनका पालन किया जाए। हिजाब एक ऐसा दायित्व है जो जरूरी है। अगर कुछ मुसलमान अपनी अज्ञानता और आलस्य के कारण नमाज या रोजा नहीं रखते हैं, उन्हें इस्लाम से खारिज नहीं किया जा सकता है लेकिन वे पाप करते हैं। इसी तरह, अगर कुछ मुसलमान हिजाब का पालन नहीं करते हैं, तो यह इस्लाम के लिए अधिनियम को गैर-जरूरी नहीं बनाता है।”
उन्होंने आगे कहा, “यह प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वह जो उचित समझे वह पहनें। ऐसे धर्म हैं जो धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं और कुछ सरकारें खर्च वहन करने और उनके प्रदर्शन के लिए विमानन कानूनों को सतर्क करने के लिए बाहर जाती हैं।”
इस लिहाज से यह आदेश भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा, “स्कूलों को यूनिफॉर्म पर फैसला करने का अधिकार है लेकिन यह हमारे संज्ञान में आया है कि जो मामला अदालत में गया वह स्कूलों से संबंधित नहीं था, बल्कि कॉलेजों के लिए था, जहां वर्दी के लिए यूनिफॉर्म नहीं की जा सकती।”
इस बीच इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने भी कहा है कि वह शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत है।
इसने मुस्लिम समाजों और गैर सरकारी संगठनों से फैसले को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का आग्रह किया।
दारुल उलूम देवबंद के कुलपति मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने कहा, “न केवल मुसलमानों को बल्कि सभी धर्मों को भारत में स्वतंत्रता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन को कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए जो भावना के खिलाफ हो। ऐसी कोई आचार संहिता लागू नहीं की जानी चाहिए जो किसी भी धर्म के खिलाफ हो।”
अपराध
पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई

चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।
महाराष्ट्र
जोगेश्वरी पॉस्को केस में बेल पर आया आरोपी फिर गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई पॉस्को केस में शामिल एक भगोड़े आरोपी को जोगेश्वरी पुलिस ने 6 साल बाद फिर गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के जोगेश्वरी में, आरोपी पंकज पांचाल, 27, को 2019 में पॉस्को चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉइटेशन केस में गिरफ्तार किया गया था और वह बेल पर था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से गैरहाज़िर था और पिछले 6 सालों से अपनी पहचान छिपा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी SRA बिल्डिंग के पास आया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को जोगेश्वरी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पालन करते हुए उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। यह जानकारी मुंबई पुलिस ज़ोन 10 के DCP दत्ता नलावड़े ने दी है।
महाराष्ट्र
मिलिंद गैंगस्टर प्रतीक शाह बदर पर MPDA के तहत कार्रवाई

CRIME
मुंबई: मुंबई मिलिंद पुलिस ने शंकर धोत्रे के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसने यहां दुकानदारों, राहगीरों और रिक्शा चालकों को डरा-धमकाकर पैसे वसूले और आतंक मचाया, और उस पर MPDA यानी स्लम गुंडों का एक्ट लगाया है। यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर महेश पाटिल के निर्देश पर की गई है। आरोपी इलाके में आतंक का अड्डा है। उसके खिलाफ पैसे वसूलने के लिए हिंसा के कुल 6 मामले दर्ज हैं। वह व्यापारियों और दुकानदारों को डरा-धमकाकर उनसे हर महीने पैसे वसूलता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। ऐसे में पुलिस ने शिकायतकर्ता को भरोसे में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मिलिंद में आतंक का अड्डा है। MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मुंबई से दूसरे शहरों में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने अब ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि पुलिस के प्रति जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके। गुंडों के दिल में पुलिस का डर बना रहे।
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