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Tuesday,08-April-2025
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महाराष्ट्र

नवाब मलिक की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट करेगा फैसला

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पूर्व राज्य मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता नवाब मलिक के फिट और स्वस्थ दिखने तथा स्वतंत्र रूप से घूमने और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के आरोप का संज्ञान लेते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करेगा। न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने कहा कि वह मलिक की मेडिकल जमानत रद्द करने की मांग करने वाले सैमसन पठारे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य जमानत याचिका पर फैसला करेंगे।

पठारे की दलील में कहा गया है कि मलिक की न तो कोई सर्जरी हुई है और न ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। याचिका में कहा गया है, “उन्होंने प्रथम दृष्टया अदालत को गुमराह किया है और उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं।”

मलिक को अंडरवर्ल्ड भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से संबंधित कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 फरवरी, 2022 को गिरफ्तार किया था। अदालत में याचिका में कहा गया है कि मेडिकल जमानत पर बाहर आए राकांपा नेता ‘फिट और स्वस्थ’ लग रहे हैं।

अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी खराब हो रही किडनी के इलाज के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होने और निरंतर उपचार की आवश्यकता थी।

वह वर्तमान में मानखुर्द-शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पठारे के वकील चंद्रकांत मिश्रा ने तर्क दिया कि अपनी चिकित्सा स्थिति के बारे में अदालत को गुमराह करने के अलावा, मलिक ने जमानत दिए जाने के दौरान उन पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है।

वह चार दिनों से ज़्यादा समय तक पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे हैं। मिश्रा ने बताया कि मलिक मीडिया को बयान दे रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं और “पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं।” 5 अगस्त, 2023 के उस आदेश को पढ़ने के बाद, जिसके तहत मलिक को ज़मानत दी गई थी, जस्टिस पिटाले ने टिप्पणी की कि शर्तों में से एक यह थी कि अगर वह चार दिनों के लिए पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हैं, तो उन्हें ट्रायल कोर्ट को यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित करना होगा।

और अगर चार दिन से ज़्यादा समय के लिए रुकना था, तो उन्हें पहले से अनुमति लेनी होगी। मलिक के वकील तारक सईद ने दावा किया कि एनसीपी नेता पीएमएलए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से चार दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रहे हैं। यह कहते हुए कि यह एक गंभीर आरोप है, कोर्ट ने मिश्रा से उनके दावे को समर्थन देने वाले सबूतों के बारे में पूछा।

न्यायमूर्ति पिटाले ने पूछा, “यह गंभीर उल्लंघन है कि वह चार दिनों से अधिक समय तक पीएमएलए अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहे। आरोपों का समर्थन करने के लिए दायर की गई सामग्री क्या है?” मिश्रा ने जवाब दिया कि वह यह साबित करने के लिए वीडियो और तस्वीरें प्रस्तुत करेंगे कि मलिक ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा कि मलिक की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसके बजाय एनसीपी नेता की जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला करेंगे।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मलिक की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी पठारे के “आरोपों का समर्थन करने में विफल” है। अदालत ने पठारे को मलिक द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए दो सप्ताह में सामग्री/दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की स्वतंत्रता दी है। न्यायमूर्ति पिटाले ने कहा, “चूंकि आरोप यह है कि अंतरिम जमानत चिकित्सा स्थिति के आधार पर दी गई थी और आदेश के बाद, प्रतिवादी (मलिक) स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, जो दर्शाता है कि वह फिट और स्वस्थ है, इसलिए यह उचित होगा कि मुख्य जमानत अर्जी जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाए।” हाईकोर्ट ने पठारे की याचिका को मलिक की मुख्य जमानत याचिका के साथ 9 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा है।

महाराष्ट्र

मुंबई पुलिस आधुनिक प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी से लैस है: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

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मुंबई: साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने खुद को आधुनिक तकनीक से लैस कर लिया है। तदनुसार, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक फोरेंसिक लैब, एक विशेष वैन, एक इंटरसेप्ट वैन और अन्य आधुनिक उपकरणों सहित तीन साइबर लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को आधुनिक बनाया गया है और पुलिस साइबर धोखाधड़ी से लेकर अन्य अपराधों को सुलझाने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगी।
फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से आज लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ बनाकर डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसी तरह पुलिस ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जांच के तरीकों से लेकर अन्य चीजों में महत्वपूर्ण क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस थानों में विशेष सहायता कक्ष भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक विशेष वैन भी तैयार की गई है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके। इस कार्यक्रम में मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक पनसालकर, विशेष पुलिस आयुक्त देविन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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बॉलीवुड

कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की लगाई गुहार

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मुंबई, 7 अप्रैल। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने अदालत से मुंबई पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है।

कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के मौलिक अधिकार के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ करेगी।

बता दें, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन तीनों मामलों में महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से जीरो एफआईआर के तहत शिकायतें मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर की गई हैं। यह एफआईआर बुलढाना, नासिक और ठाणे जिलों से दर्ज की गई थीं और अब इनकी जांच मुंबई के खार पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।

मुंबई पुलिस के अनुसार कामरा पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खार पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। इस संबंध में कुणाल कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित नहीं हुए हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया कि कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। युवा सेना के सदस्य रूपेश मिश्रा ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गैर-संज्ञेय अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पहले ही कामरा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर टिप्पणी करने वाले कामरा को तीन बार समन जारी हो चुका है। हालांकि, वह पेश नहीं हुए। मुंबई के खार थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, दूसरा समन भेजे जाने के बाद से कामरा पुलिस के संपर्क में नहीं हैं। कुणाल को पहला समन 25 मार्च को जारी हुआ था, जिसे लेकर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 27 मार्च को दूसरा समन जारी किया और 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा।

खार पुलिस हैबिटेट स्टूडियो से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ जारी है।

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महाराष्ट्र

बीर मक्का मस्जिद बम विस्फोट यूएपीए का कार्यान्वयन

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मुंबई: पुलिस ने बीर अर्द मसला मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में यूएपीए एक्ट लागू कर दिया है। 30 मार्च की मध्य रात्रि को विजय अगोन और श्री राम अशोक ने मस्जिद में बम रखा और उसमें विस्फोट कर दिया। यह विस्फोट जेटलाइनर और डेटोनेटर की मदद से किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम संगठनों ने आरोपियों पर यूएपीए एक्ट और एनएसए के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी।

बीड विस्फोट की जांच स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई थी, जिसमें अपराध शाखा ने पाया कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और इसमें जेटलाइनर छड़ों के साथ डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की सिफारिश पर यूएपीए एक्ट लागू किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकवादियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। बीड विस्फोट के बाद से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच कर रहा है। एटीएस इस मामले में आतंकवादियों से संबंध और वित्तपोषण की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपियों को जेटलाइनर की छड़ें कैसे उपलब्ध कराई गईं और बिना लाइसेंस या परमिट के उन्हें जेटलाइनर की छड़ें किसने उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही यह भी पता लगाने के लिए जांच जारी है कि इस मामले में और कितने लोग और साजिशकर्ता शामिल हैं।

एटीएस ने कहा कि बीड बम विस्फोट के हर पहलू और बिंदु पर जांच जारी है, हालांकि, एटीएस ने अब तक इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें आरोपियों के परिवार के सदस्य और शुभचिंतक के साथ-साथ उनके दोस्त और परिचित भी शामिल हैं। एटीएस बीड मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में विस्फोट से पहले की साजिश को उजागर करने की कोशिश कर रही है क्योंकि विस्फोट से पहले आरोपी विजय अगोन ने एक वीडियो जारी कर स्टेटस पर अपलोड कर मुसलमानों को मस्जिद हटाने की धमकी दी थी और उसके बाद ही यहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस ने एक दिन पहले ही आरोपियों के खिलाफ धार्मिक नफरत फैलाने का मामला भी दर्ज किया था और अगले दिन मस्जिद में विस्फोट कर दिया गया।

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