अपराध
हैशटैगमीटू खुलासे को लेकर जश्न मनाने की जरूरत : प्रिया रमानी

पत्रकार प्रिया रमानी ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि साल 2018 में हैशटैगमीटू मूवमेंट के मद्देनजर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने वाली सभी महिलाओं को जश्न मनाना चाहिए न कि मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। पत्रकार प्रिया रमानी ने 2018 में अकबर पर आरोप लगाया था कि 20 साल पहले जब वह एक अखबार के संपादक थे, उस समय उन्होंने उनका यौन उत्पीड़ किया था। उनके आरोप के बाद कई अन्य महिलाओं ने भी अकबर पर आरोप लगाए।
यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद अकबर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
उन्होंने प्रिया रमानी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि उनके आरोप झूठे हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
प्रिया की ओर से पैरवी कर रहीं वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट को बताया, “हैशटैगमीटू 2018 में भारत आया। इस मंच पर बोलना कोई अपराध नहीं था। ये अत्यधिक साहस का काम है, जिसका जश्न मनाए जाने की जरूरत है न कि मानहानि के मुकदमे का सामना करना चाहिए।”
रेबेका ने यह अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे के समक्ष कहा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप के लिए प्रिया रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अंतिम बहस सुन रहे हैं।
वकील रेबेका जॉन ने अदालत को आगे बताया कि कई लोगों ने अतीत की घटनाओं के बारे में बात की, अपने मन का बोझ हल्का किया और वे दोषी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रिया रमानी के अलावा, कम से कम 15 अन्य महिला पत्रकारों ने भी अकबर के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए।
वकील ने सवालिया लहजे में कहा, “हमने साबित कर दिया है कि अकबर की प्रतिष्ठा निरपराध नहीं है .. क्या इसका मतलब यह है कि सभी 15 महिलाएं झूठी थीं? अकबर ने अपना मानहानि अभियान केवल प्रिया रमानी के खिलाफ शुरू किया। जब आप अलग-थलग हो जाते हैं, तो क्या आप किसी को निशान बनाने लगते हैं और क्यों?”
प्रिया रमानी के वकील ने एक अन्य पत्रकार गजाला वहाब के बयान का भी जिक्र किया। गजाला ने भी अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, “बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन अकबर ने उन पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला किया। इसकी शुरुआत प्रिया रमानी ने नहीं की।” उन्होंने कहा कि गजाला ने प्रिया से दो दिन पहले ट्वीट किया था।
हाल ही में, अकबर ने अपनी वकील गीता लूथरा के माध्यम से, अदालत को बताया कि प्रिया रमानी द्वारा दिए गए बयान अपमानजनक, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले रहे।
अपराध
मुंबई : नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई, 11 अक्टूबर: मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस ने खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 36 नौकरी के इच्छुक युवाओं से कुल 2.88 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है।
आरोपी की पहचान सोलापुर जिले के बार्शी निवासी 35 वर्षीय नीलेश राठौड़ के रूप में हुई है। वह खुद को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) में उप सचिव बताकर लोगों को सरकारी नौकरी का झांसा देता था। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसने आयकर विभाग में इंस्पेक्टर और सहायक जैसे पदों के लिए फर्जी भर्तियों का झांसा देकर लाखों रुपए वसूले।
सहार पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 319, 336, 338 और 340 के तहत केस दर्ज किया गया है।
यह मामला तब सामने आया जब नवी मुंबई निवासी संतोष खरपुड़े ने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनसे और अन्य कई उम्मीदवारों से बड़ी रकम वसूली। सहायक पद के लिए 4 लाख और निरीक्षक पद के लिए 6 लाख रुपए की मांग की गई थी।
नीलेश राठौड़ ने मई 2023 में अंधेरी ईस्ट के एक होटल में इंटरव्यू का नाटक रचा और हर उम्मीदवार से करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिए, सरकारी अस्पतालों में फर्जी मेडिकल जांच कराई और पुलिस वेरिफिकेशन के जाली दस्तावेज भी उपलब्ध कराए ताकि पूरी प्रक्रिया असली लगे।
कुछ महीनों तक जब पीड़ितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उन्होंने खुद आयकर विभाग से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया चल ही नहीं रही है।
जब पीड़ितों ने राठौड़ से जवाब मांगा, तो उसने शुरुआत में पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। इसके बाद सहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की।
जांच में यह भी सामने आया है कि राठौड़ ने कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए और यह तक दावा किया कि वह दिल्ली में अपने संपर्कों के जरिए भारतीय सेना में भी नौकरी दिलवा सकता है।
मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी के साथ और लोग भी इस ठगी में शामिल थे।
अपराध
मुंबई अपराध: कुर्ला में एचडीआईएल कंपाउंड स्थित एसआरए बिल्डिंग में 32 वर्षीय बीएमसी कर्मचारी मृत मिला; पुलिस ने जांच शुरू की

मुंबई: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का एक 32 वर्षीय कर्मचारी गुरुवार दोपहर कुर्ला (पश्चिम) स्थित एचडीआईएल कंपाउंड स्थित स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) परियोजना की बिल्डिंग नंबर 9 में मृत पाया गया। घटना की सूचना वीबी नगर पुलिस स्टेशन को शाम करीब 4:30 बजे मिली।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान घाटकोपर क्षेत्र निवासी राजेश परमार के रूप में हुई है, जो बीएमसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एसडब्ल्यूएम) विभाग, एफ नॉर्थ वार्ड में काम करता था।
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए राजावाड़ी अस्पताल भेज दिया गया है। मौत का सही कारण अभी अज्ञात है और आगे की जाँच जारी है।
अपराध
मुंबई क्राइम ब्रांच ने हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 14 गिरफ्तार और 5 वांछित आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत 1,900 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है। विशेष मकोका अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में 45 गवाहों के बयान शामिल हैं।
जाँच के अनुसार, शिकायतकर्ता शब्बीर हुसैन मुबारक सिद्दीकी (45) ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त साजिद इलेक्ट्रिकवाला ने 31 मार्च, 2025 को सरवर खान से एक अवैध एमडी (मेफेड्रोन) दवा निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए ₹50 लाख लिए थे। जब साजिद ने दवाइयाँ नहीं दीं और पैसे वापस नहीं किए, तो सरवर खान ने यूनुस थाईचारपिल और अन्य साथियों के साथ मिलकर 12 जून, 2025 को अंधेरी (पश्चिम) स्थित होटल अलीबाबा से सिद्दीकी और साजिद का अपहरण कर लिया। दोनों को नेरल के एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें बंधक बना लिया गया।
14 जून, 2025 को सुबह लगभग 2:30 बजे, सिद्दीकी पीछे की खिड़की से भागने में कामयाब रहा, लेकिन साजिद बंदी बना रहा। अपने दोस्त की जान को खतरा होने पर, सिद्दीकी ने ओशिवारा पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2) और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया।
बाद में, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, मामला अपराध शाखा के जबरन वसूली निरोधक प्रकोष्ठ (यूनिट 3) को स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ इसे पुनः पंजीकृत किया गया। जाँच के दौरान, पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरोह के सरगना के रूप में मोहम्मद तौसीफ उर्फ तौसीफ मचांडी की पहचान की। साक्ष्यों से पता चला कि आरोपियों ने जबरन वसूली और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक संगठित अपराध गिरोह बनाया था।
आरोपियों के खिलाफ मकोका अधिनियम, 1999 की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत आरोप लगाए गए। 9 अक्टूबर को दायर आरोपपत्र में बीएनएस 2023 की धारा 111, 115(2), 127, 140(1), 140(2), 189(2), 189(4), 190, 305(5), 61(2) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3(25), मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(ए), 135, मकोका अधिनियम की धारा 3(1)(ii), 3(2), 3(4) और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए के तहत आरोप शामिल हैं।
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