राजनीति
ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होगी

वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले को 4 जुलाई को सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। अदालत काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी स्थल की दैनिक पूजा की अनुमति मांगने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका पर आगे की सुनवाई करेगी।
मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को अपना तर्क पेश किया और अदालत में हिंदू पक्ष की याचिका पर अपनी बिंदु-दर-बिंदु आपत्ति (प्वाइंट-टू-प्वाइंट ऑब्जेक्शन) दर्ज की।
पांच हिंदू महिलाओं ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी स्थल पर किसी विशेष दिन के बजाय पूजा करने के लिए साल भर की अनुमति दिए जाने की मांग की है।
मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि उपासना स्थल अधिनियम 1991 पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का आदेश देता है, क्योंकि यह 15 अगस्त, 1947 से ही अस्तित्व में है।
महिलाओं की ओर से याचिका दायर करने के बाद शहर की एक निचली अदालत ने परिसर का वीडियो सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। सर्वेक्षण के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के वुजुखाना में एक ‘शिवलिंग’ मिला है।
मुस्लिम पक्ष ने इस महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और मांग की कि वह उपासना स्थल अधिनियम की पृष्ठभूमि के खिलाफ याचिका के गुण-दोष पर फैसला करे।
उनके वकील ने शीर्ष अदालत को इसके खिलाफ अदालत के आदेश के बावजूद मीडिया में लीक की जा रही सर्वेक्षण रिपोर्ट से अवगत कराया और हिंदू पक्ष पर नैरेटिव को बदलने के लिए रिपोर्ट को लीक करने का आरोप लगाया।
इससे पहले वाराणसी सिविल कोर्ट ने कथित लीक पर सर्वेक्षण का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त आयुक्त को बर्खास्त कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की ‘संवेदनशीलता’ और ‘जटिलताओं’ का हवाला देते हुए मामले को सिविल कोर्ट से जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी को मामले की सुनवाई करनी चाहिए।
राजनीति
चुनाव आयोग ने बढ़ाया बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक

नई दिल्ली, 2 अगस्त। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को बूथ लेवल अधिकारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का फैसला किया है। इस संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी की गई है। जिसमें आयोग ने अपने फैसले के बारे में बताया।
अधिसूचना के मुताबिक, बूथ लेवल अधिकारी को पहले 6 हजार रुपए की राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 12 हजार रुपए कर दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में शामिल बूथ लेवल अधिकारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को एक हजार रुपए से बढ़ाकर अब दो हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, बूथ लेवल पर्यवेक्षक को पहले 12 हजार रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 18 हजार रुपए कर दिया गया है। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मिलने वाला पारिश्रमिक अब 25 हजार रुपए है, जबकि इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का पारिश्रमिक 30 हजार रुपए कर दिया गया है।
वहीं, निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया। आयोग ने कहा कि मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशीला होती है, जिसे हमारे आयोग के अधिकारी मिलकर तैयार करते हैं। इसी को देखते हुए हमने उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने का फैसला किया है।
चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में बताया कि इससे पहले अधिकारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक में ऐसा संशोधन 2015 में किया था। इसके अलावा, ऐसा पहली बार हुआ है जब असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को मानदेय देने का फैसला किया है।
बता दें कि बिहार में अभी मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि बांग्लादेश और नेपाल के कई नागरिक फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं और यहां का लाभ उठा रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण जरूरी है। इसके तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
टेस्ला अगले हफ्ते मुंबई में खोलेगी पहला चार्जिंग स्टेशन: सभी विवरण

अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला अगले सप्ताह भारत में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन मुंबई में खोलेगी, कंपनी ने शुक्रवार को घोषणा की।
स्टेशन पर डीसी चार्जिंग के लिए चार वी4 सुपरचार्जिंग स्टॉल और एसी चार्जिंग के लिए चार गंतव्य चार्जिंग स्टॉल होंगे।
सुपरचार्जर 250 किलोवाट की अधिकतम चार्जिंग गति प्रदान करेंगे, जिसकी कीमत 24 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगी, जबकि गंतव्य चार्जर 14 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से 11 किलोवाट प्रदान करेंगे।
कंपनी ने कहा, “यह मुंबई में लॉन्च के दौरान घोषित आठ सुपरचार्जिंग साइटों में से पहली होगी, तथा देश भर में और भी ऐसी साइटों की योजना बनाई गई है, ताकि देश भर में सर्वोत्तम अनुभव प्रदान किया जा सके।”
टेस्ला ने कहा कि यह पिछले महीने मुंबई में लॉन्च के दौरान घोषित आठ सुपरचार्जिंग साइटों में से पहली होगी, तथा टेस्ला मालिकों के लिए देश भर में यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए देश भर में और अधिक सुपरचार्जिंग साइटों की योजना बनाई गई है।
कंपनी ने जुलाई में अपने मॉडल वाई के लॉन्च के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, जिसकी कीमत 59.89 लाख रुपये से शुरू होती है, साथ ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेकर मैक्सिटी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपना पहला अनुभव केंद्र भी खोला था।
बीकेसी सुविधा फास्ट चार्जिंग और नियमित दोनों विकल्प प्रदान करती है, जो विभिन्न ईवी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
टेस्ला के अनुसार, मॉडल Y अपने सुपरचार्जर्स का उपयोग करके केवल 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज प्राप्त कर सकता है – जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच पांच चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है।
अमेरिकी कार निर्माता ने कहा, “टेस्ला सुपरचार्जर्स के साथ मॉडल वाई केवल 15 मिनट में 267 किलोमीटर तक की रेंज जोड़ सकता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच 5 वापसी यात्राओं के लिए पर्याप्त है।”
अपने ग्राहक प्रस्ताव के एक भाग के रूप में, टेस्ला प्रत्येक नई कार की खरीद पर एक निःशुल्क वॉल कनेक्टर भी प्रदान करेगी, जिसे खरीदार के निवास पर स्थापित किया जाएगा।
राजनीति
नेशनल हेराल्ड मामला: राऊज एवेन्यू कोर्ट में 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली, 2 अगस्त। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
यह मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी का आरोप है कि 2 हजार करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया गया। उन्होंने इसे अवैध और धोखाधड़ी करार दिया है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सौदे के जरिए कांग्रेस पार्टी की सहयोगी कंपनी यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया।
इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत से जमानत मिल चुकी है।
उल्लेखनीय है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस समाचार पत्र को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। साल 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) नाम की कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल किया और उन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मामला अदालत में भी गया और बाद में ईडी ने इसकी जांच शुरू की।
ईडी की जांच में सामने आया कि गांधी परिवार द्वारा लाभान्वित यंग इंडियन ने केवल 50 लाख रुपए में एजेएल की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल कीं, जबकि उनकी बाजार कीमत कहीं अधिक थी। नवंबर 2023 में ईडी ने करीब 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 90.2 करोड़ रुपए के एजेएल शेयरों को जब्त किया, जिन्हें कथित तौर पर अपराध की आय माना गया है।
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