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Thursday,18-June-2026
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गुजरात का पहला लव जिहाद मामला अदालत से बाहर समझौते पर समाप्त हुआ

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love jihad case

जून 2021 में वडोदरा शहर के गोत्री पुलिस स्टेशन में पहला लव जिहाद का मामला (गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट (संशोधन 2021) की धाराओं के तहत) दर्ज किया गया था। पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति निराल मेहता की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर कुरैशी और पांच अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया।

कुरैशी के खिलाफ प्राथमिकी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है और वह (शिकायतकर्ता और आरोपी) एक साथ रह रहे हैं। मामले को देखते हुए, आपराधिक कार्यवाही के आगे जारी रहने से उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और इस प्रकार, यह अदालत समझौते को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।

जब आरोपी समीर ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, तो समीर की पत्नी और पीड़िता दिव्याबेन ने अदालत के सामने कहा था कि, लव जिहाद का एंगल खुद पुलिस ने उठाया था, ये आरोप गलत थे और उसने कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए, उसने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया।

वडोदरा जिला सरकारी वकील अनिल देसाई ने आईएएनएस को बताया कि अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद दिव्याबेन ने अपना बयान और स्टैंड बदलना शुरू कर दिया और पुलिस और अभियोजन पक्ष ने भी इस पर ध्यान दिया। जब पुलिस रिमांड खत्म होने के तुरंत बाद उनके पति ने सुनवाई से पहले जमानत की अर्जी दी, सुनवाई निर्धारित होने से पहले ही दिव्या ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि वह समीर की जमानत अर्जी का समर्थन करती हैं और इसका विरोध नहीं कर रही हैं। यह अलग बात है कि अदालत ने उनके हलफनामे को स्वीकार नहीं किया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।

उसने अपनी शिकायत में अपने पति और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त जयराजसिंह वाला ने मीडिया को बताया था- उसने आरोप लगाया है कि समीर ने अपना धर्म छिपाया था, उसने खुद को एक ईसाई के रूप में पेश किया था और उससे दोस्ती की थी। उसकी अंतरंग तस्वीरों का दुरुपयोग करते हुए उसने ब्लैकमेल किया और कई बार उसके साथ बलात्कार किया, वह दो बार गर्भवती हुई और दोनों बार गर्भपात हो गया, उसने आरोप लगाया कि उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उसने और उसके परिवार ने उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। उसके परिवार के सदस्य उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर रहे थे, उसकी सास जातिवादी टिप्पणी करती है, क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से थी।

इन तमाम आरोपों के बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। देसाई ने कहा, यह संभव है कि समीर के परिवार या किसी अन्य समूह द्वारा उस पर समझौता करने का दबाव डाला गया हो। देसाई ने कहा कि हालांकि उनका बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था, लेकिन वह इससे मुकर गई। अभियोजन पक्ष ने मजबूत मामला बनाने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता 164 के तहत गवाहों और अन्य समर्थकों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया । लेकिन अगर दोनों पक्ष इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के बाद समझौता कर लेते हैं तो अभियोजन पक्ष के पास कुछ ही विकल्प बचते हैं।

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नीट पेपर लीक मामला : दिल्ली की अदालत ने आरोपी शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई

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नई दिल्ली, 6 जून। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नीट-यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 मई को सीबीआई ने शुभम खैरनार को नासिक से गिरफ्तार किया था।

आरोपी शुभम खैरनार की शनिवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उसे राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ाई।

शुभम खैरनार, महाराष्ट्र के नासिक जिले के नंदगांव का रहने वाला है। उसने मध्य प्रदेश की श्री सत्यसाई यूनिवर्सिटी से बीएएमएस (आयुर्वेद) की पढ़ाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि उसने पुणे के एक संदिग्ध से यह पेपर 10 लाख में खरीदा और इसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख में बेच दिया।

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी सामने आई कि सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कल्याण के म्हारल क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा से भी पूछताछ की।

सूत्रों ने बताया कि जांच टीम ने म्हारल इलाके में छात्रा के घर पहुंचकर उसका बयान दर्ज किया। सूत्रों का दावा है कि संबंधित छात्रा नाशिक की एक अन्य छात्रा के संपर्क में थी, जिसकी जांच के दौरान उसका मोबाइल नंबर जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में आया। इसी आधार पर सीबीआई ने उससे पूछताछ की है। हालांकि, सीबीआई की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई थी।

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कथित बांग्लादेशियों के जाली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की जांच शुरू; किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस हरकत में।

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मुंबई: भाजपा नेता किरीट सौम्या ने मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच भी एक्शन में आ गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामलों में कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी टीम बनाने को मंजूरी दे दी है और एक आदेश भी जारी किया है। किरीट सौम्या ने पहले इस मामले की जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अब एक आदेश जारी कर यह जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी को दी है, जो इन मामलों की जांच करेगी। मुंबई शहर से अब तक एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी अप्रवासियों को निकाला जा चुका है, इसके बावजूद किरीट सौम्या ने आरोप लगाया है कि शहर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और यह देश की अखंडता के लिए खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में धार्मिक नफरत फैलाना भी शुरू कर दिया है। मुंबई मुंबई पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट और शिकायत की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी बनाई है। इस एसआईटी के बारे में डिपार्टमेंटल ऑर्डर जारी करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है कि इस टीम को जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम लक्ष्मी गौतम हेड करेंगी, जबकि एडिशनल कमिश्नर क्राइम मुंबई, एडिशनल कमिश्नर स्पेशल ब्रांच, डीसीपी डिटेक्शन क्राइम और असिस्टेंट कमिश्नर क्राइम इस टीम का हिस्सा हैं। ऑर्डर में कहा गया है कि यह एसआईटी टीम बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जी सर्टिफिकेट की शिकायतें सामने आने के बाद बनाई गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद डॉक्यूमेंट्स की जांच करके जरूरी एक्शन लेना है। यह ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने जारी किया है।

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नासिक: जालसाज अशोक खराट की जांच में अहम नतीजा, कई जगहों पर छापेमारी के दौरान जानवरों के अवशेष और महिलाओं के बाल बरामद, बली देने का संदेह

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मुंबई: नासिक के धोखेबाज अशोक खरात की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और SIT ने कई जगहों पर छापेमारी की है। SIT को यहां से जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन SIT ने यह जांच शुरू कर दी है कि क्या ये सच में जानवरों के अवशेष हैं या फिर मानव बलि का मामला है। इस मामले में SIT ने अवशेषों को अपने कब्जे में भी ले लिया है, वहीं शक है कि अशोक खरात अघोरी करता था और इसी प्रथा के चलते उसने मानव बलि भी दी होगी। इस बारे में SIT की जांच सही दिशा में जा रही है। नासिक के धोखेबाज अशोक खरात मामले में SIT की जांच में कई अहम नतीजे भी निकले हैं। SIT टीम की हेड तेजस्वी सतपोवे पहले भी कई हाई-प्रोफाइल मामलों पर काम कर चुकी हैं और उनकी जांच कर चुकी हैं। इसी तरह अब नासिक मामले में भी जांच चल रही है। तेजस्वी सतपोवे की मां टीचर हैं जबकि उनके पिता किसान हैं। वह अहमदनगर के शेगांव की रहने वाली हैं। तेजस्वी सतपोवे ने अब खरात के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अशोक खरात के कई बड़े नेताओं और अफसरों से भी कनेक्शन थे। महिला आयोग की हेड रूपाली चाकणकर से भी उनके कनेक्शन थे, इसी आधार पर रूपाली को इस्तीफा देना पड़ा था। SIT जांच में जानवरों के अवशेषों के साथ महिलाओं के बाल भी मिले थे। अब SIT टीमें पता लगा रही हैं कि ये बाल किसके हैं, क्या ये एक महिला के बाल हैं या कई महिलाओं के बाल हैं।

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