राजनीति
गूगल: सर्च को नए आईटी नियमों के भाग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया

गूगल ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसके सर्च इंजन को नए आईटी नियम मध्यस्थ गाइडलाइन्स 2021 का हिस्सा नहीं माना गया है। गूगल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि नए आईटी रूल से गूगल सर्च को बाहर रखना चाहिए।
20 अप्रैल को एकल न्यायाधीश का आदेश एक ऐसे मामले में आया जहां एक महिला की तस्वीरें एक अश्लील वेबसाइट पर अपलोड की गईं और अदालत के आदेशों के बावजूद आपत्तिजनक कंटेंट को इंटरनेट से पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका।
गूगल के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया कि सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट और सूचनाओं का प्रतिबिंब होते हैं।
गूगल के एक प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, “हालांकि हम सर्च परिणामों से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए एक सुसंगत नीति बनाए हुए हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ ऐसे दायित्व हैं जो गलत तरीके से गूगल खोज को सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में वर्गीकृत करेंगे।”
कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “हमने आदेश के इस हिस्से के खिलाफ अपील दायर की है और हम गूगल खोज परिणामों से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करने के लिए तत्पर हैं।”
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, फेसबुक, अश्लील साइट और इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ को नोटिस जारी कर गूगल की याचिका पर 25 जुलाई तक जवाब मांगा है।
गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि “किसी भी कंटेंट की सक्रिय रूप से पहचान करने और वैश्विक रूप से अक्षम करने की आवश्यकता होती है, जो कि अपमानजनक कंटेंट के समान हो सकती है और किसी अन्य वेबसाइट/ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या किसी अन्य संदर्भ में दिखाई दे सकती है।”
मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 के तहत 25 फरवरी को भारत के राजपत्र में अधिसूचित नए नियम 26 मई से लागू हुए।
फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टेलीग्राम, लिंक्डइन आदि ने या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से नए आईटी नियमों का पालन किया है । ट्विटर ने भारत में नए आईटी मध्यस्थ दिशानिदेशरें का पालन करने के लिए दोहराया है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर के खिलाफ ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा अनुपालन एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली : दूध और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी में कटौती से आम आदमी को राहत, लोगों ने जताई खुशी

नई दिल्ली, 22 सितंबर। जीएसटी 2.0 के लागू होने के पहले ही दिन दिल्ली में दूध और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी दरों में भारी कटौती का असर दिखने लगा है। सरकार ने पनीर, छेना, अल्ट्रा-हीट ट्रीटमेंट (यूएचटी) दूध और अन्य डेयरी आइटम्स पर टैक्स को शून्य कर दिया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है।
स्थानीय निवासियों ने जीएसटी 2.0 को आम आदमी के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
एक स्थानीय निवासी ने कहा, “आज कीमतें कम हुई हैं और मुझे लगता है कि इसमें और भी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि सरकार इस पर फैसला ले। मेरा मानना है कि डेयरी उत्पादों में कमी अच्छी है और इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा।”
एक अन्य निवासी ने कहा, “केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए एक अच्छा कदम लिया है। जीएसटी की नई दरों से आम लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही, व्हीकल और डेली प्रोडक्टस पर जीएसटी दरें कम होने से जनता को फायदा होगा।”
बता दें कि भारत के टैक्स सिस्टम में आज एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरे देश में प्रभावी हो चुका है, जो टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है।
जीएसटी फैसलों के अनुसार, पनीर, दूध, ब्रेड, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक सेवाओं समेत कई आइटम्स पर जीएसटी दर शून्य हो गई है। ये बदलाव तत्काल प्रभावी आज से ही लागू होंगे, जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी।
नई जीएसटी दर के तहत पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड), दूध, रोटी, चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं (33 प्रकार), स्वास्थ्य/जीवन बीमा और शैक्षिक सेवाएं (ट्यूशन, कोचिंग) पर जीरो टैक्स रहेगा। पहले इन सामानों पर 5 से 18 प्रतिशत तक टैक्स लगता था।
राष्ट्रीय समाचार
जीएसटी 2.0 आज से लागू : जानें क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा?

नई दिल्ली, 22 सितंबर। भारत के टैक्स सिस्टम में आज एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरे देश में प्रभावी हो चुका है, जो टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है।
जीएसटी परिषद ने सितंबर की शुरुआत में इसकी मंजूरी दी थी और अब इसका सीधा असर बाजारों पर दिखने लगा है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर ‘जीएसटी बचत उत्सव’ के रूप में इसे प्रचारित किया जा रहा है, जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैबों को सरल बनाया गया है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर बोझ कम होगा। एक नजर डालते हैं टैक्स सिस्टम पर।
जीएसटी फैसलों के अनुसार, पनीर, दूध, ब्रेड, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक सेवाओं समेत कई आइटम्स पर जीएसटी दर शून्य हो गई है। ये बदलाव तत्काल प्रभावी आज से ही लागू होंगे, जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी।
नई जीएसटी दर के तहत पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड), दूध, रोटी, चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं (33 प्रकार), स्वास्थ्य/जीवन बीमा और शैक्षिक सेवाएं (ट्यूशन, कोचिंग) पर जीरो टैक्स रहेगा। पहले इन सामानों पर 5 से 18 प्रतिशत तक टैक्स लगता था।
इसके अलावा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और स्टेशनरी आइटम्स (शार्पनर, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल और अन्य उत्पाद), वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास पाठ्यक्रम, चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) पर 12 से 18 प्रतिशत लगने वाला टैक्स घटकर शून्य हो गया है।
साथ ही, एसी और फ्रिज आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। वहीं, गाड़ियों पर टैक्स में कटौती की गई है। 350 सीसी और उससे कम की बाइक पर अब जीएसटी घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 28 प्रतिशत था।
इसके अलावा, 1,200 सीसी और 4 मीटर से कम की पेट्रोल गाड़ियों और 1,500 सीसी और 4 मीटर से कम की डीजल गाड़ियों पर टैक्स घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। इससे ऊपर के सेगमेंट और क्षमता वाली गाड़ियों पर अब 40 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, जो कि पहले करीब 50 प्रतिशत होता था।
वहीं, तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर 40% टैक्स बरकरार रखा गया है, जबकि पेट्रोल-डीजल पर कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
अपराध
मुंबई: पैसे न देने पर पति ने पत्नी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

CRIME
मुंबई, 22 सितंबर। मुंबई के चारकोप इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल, एक मजदूर ने अपनी पत्नी को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसने गांव जाने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
चारकोप पुलिस के बयान के मुताबिक आरोपी की पहचान दसा राणा (41) के रूप में हुई है। वह पेशे से मजदूर है। उसकी पत्नी का नाम हिमांद्री था। दोनों कांदिवली स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में पिछले एक साल से काम कर रहे थे।
पुलिस ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे दसा राणा और उसकी पत्नी के बीच पैसों को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोपी ओडिशा स्थित अपने गांव जाना चाहता था और पत्नी से पैसे मांग रहा था। लेकिन, जब पत्नी ने इनकार कर दिया तब दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में आकर आरोपी ने पहले पत्नी की बुरी तरह पिटाई की और फिर चादर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
झगड़े के दौरान शोर सुनकर वहां मौजूद अन्य मजदूरों ने जब कमरे का दरवाजा खटखटाया तो राणा ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खोला गया तो हिमांद्री अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दंपति का नाबालिग बेटा इस घटना का गवाह बन गया। बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने किस तरह मां की जान ली। पुलिस के मुताबिक, बेटे का बयान इस मामले की अहम कड़ी बना। चारकोप पुलिस ने आरोपी दसा राणा को गिरफ्तार कर लिया है। राणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
मुंबई पुलिस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से घरेलू विवाद और गुस्से का परिणाम है। आगे की जांच जारी है।
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