राष्ट्रीय समाचार
‘मुझे मेरा तोता दे दो, नहीं तो मैं तलाक नहीं दूंगा’, पुणे में सामने आया एक अजीबोगरीब मामला

पुणे में इन दिनों प्यार, शादी, तलाक और तोते का एक मामला सुर्खियों में है।
इस मामले की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। शहर के रहने वाले एक जोड़े ने प्यार में पड़ने के बाद 11 दिसंबर 2019 को पुणे के रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी की थी, लेकिन शादी के दो महीने बाद ही उनमें अनबन होने लगी। दोनों में मारपीट होने लगी। पत्नी ने आखिरकार दिसंबर 2022 में फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की। इसके बाद मामले को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। इसमें सामने आया है कि दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे इसलिए उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। दोनों तलाक के लिए तैयार हैं तो लगा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और दोनों अलग हो जाएंगे।
कोर्ट के आदेश पर कानूनी प्रक्रिया और काउंसलिंग के बाद निर्धारित अवधि पूरी होनी थी। इसी दौरान जब कुछ महीने बचे थे तभी इस बार पति ने एक शर्त रख दी। पति ने उस अफ्रीकी ग्रे तोते को वापस करने की मांग की जो उसने शादी से पहले अपनी पत्नी को उपहार में दिया था। पति इस पर अड़ गया। उसने कहा कि मुझे मेरा तोता दे दो, नहीं तो मैं तलाक नहीं दूंगा। पत्नी भी तोता देने को तैयार नहीं थी। आख़िरकार महिला को समझाने के बाद, उसकी काउंसलिंग करने के बाद वह तैयार हुई। इस अजीबोगरीब मांग से पति की केस लड़ने वाली एडवोकेट भाग्यश्री सुभाष गुजर भी परेशान हो गई। बाद में पत्नी के तोता लौटाने पर तलाक हुआ। भाग्यश्री सुभाष ने वकालत में करियर में आए इस अनूठे मामले की जानकारी मीडिया को दी। एक अफ्रीकी तोता के चलते तलाक का मामला अटक गया था।
राजनीति
सीजफायर नहीं होता तो आज पीओके हमारा होता : इमरान मसूद

लखनऊ, 22 मई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। इमरान मसूद ने कहा कि हमें तो पीओके की उम्मीद थी। लेकिन, सीजफायर का ऐलान हो गया।
मिडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि बीकानेर में पीएम मोदी ने जो कहा है, वह बिल्कुल सही कहा है, उनके पास इनपुट होगा। इसीलिए, जनता के सामने उन्होंने कहा, लेकिन, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हमने इन आतंकियों को मार गिराया। हमें उम्मीद थी कि हम पीओके पर नियंत्रण कर लेंगे। हमारी सेना तो पीओके में घुस गई थी। पीओके पर बटन दबाना था, लेकिन सीजफायर का बटन दबा दिया। अगर सीजफायर नहीं होता तो आज पीओके भारत का होता।
उन्होंने सीजफायर पर कहा कि क्या हम ट्रंप के गुलाम हैं, नहीं हैं तो फिर सीजफायर क्यों?
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश के भीतर हमारे जो भी मतभेद हो सकते हैं, वह हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन, जब हम विदेश जाएंगे, तो हम एकता के साथ जाएंगे, हम देश के लिए बोलेंगे, हम केवल भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के बयान पर इमरान मसूद ने कहा कि देश के लिए हम एक हैं, हम बाहर जाएंगे तो अलग-अलग नहीं बोलेंगे। सभी एक स्वर में ही बोलेंगे।
छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत, चाहे वह कोई भी हो, उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और उसे पूरी तरह से कुचल दिया जाना चाहिए।”
बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों के खिलाफ सरकार युद्ध स्तर पर अभियान चला रही है। केंद्र सरकार मार्च 2026 तक देश-प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को अंजाम देने में जुटी है। इस अभियान में लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं।
राजनीति
अंतिम सुनवाई के बाद भी लगे कि वक्फ कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

suprim court
नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। लेकिन, अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है, तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो गया, उसे पाना आसान नहीं होगा।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा, “वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना दोनों अलग हैं। यही कारण है कि मुसलमानों के लिए 5 साल की प्रैक्टिस की जरूरत रखी गई है, ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए न किया जाए।”
तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि मान लीजिए कि मैं हिंदू हूं और मैं वक्फ के लिए दान करना चाहता हूं, तो भी वक्फ को दान दिया जा सकता है।
सॉलिसिटर जनरल ने ट्राइबल एरिया का जिक्र करते हुए कहा, “ट्राइबल इलाकों में वक्फ संपत्तियों के बढ़ने के मामले में कोई आम व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि राज्य का कानून इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन, अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो वक्फ करने के बाद मुतवल्ली (ट्रस्टी या देखभाल करने वाला) जो चाहे कर सकता है। यह व्यवस्था इतनी खतरनाक है, जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है।”
तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है। ऐसे में यह दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग ही शामिल होंगे।
बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि ट्रस्ट की जमीन को सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है।
तुषार मेहता ने कहा था, “वक्फ कानून 2013 के संशोधन से पहले अधिनियम के सभी संस्करणों में कहा गया था कि केवल मुसलमान ही अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। लेकिन, 2013 के आम चुनाव से ठीक पहले एक संशोधन किया गया था, जिसके मुताबिक कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है।”
इससे पहले, मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने खजुराहो के एक मंदिर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और फिर भी लोग वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया कानून कहता है कि अगर यह एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो यह वक्फ नहीं हो सकता है।
इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि नया कानून कहता है कि अगर यह एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो यह वक्फ नहीं हो सकता है।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली-एनसीआर में आईएसआई की आतंकी साजिश नाकाम, दो जासूस गिरफ्तार

नई दिल्ली, 22 मई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली और एनसीआर में बड़े आतंकी हमले की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को तीन महीने के गुप्त ऑपरेशन के बाद दो जासूसों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नेपाली मूल का पाकिस्तानी नागरिक और दूसरा भारतीय है। इस ऑपरेशन से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा टल गया।
सुरक्षा एजेंसियों को जनवरी में खुफिया जानकारी मिली थी कि आईएसआई ने भारत में हमले की साजिश रची है और इसके लिए एक पाकिस्तानी जासूस को नेपाल के रास्ते भारत भेजा गया है। इस जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने जनवरी से मार्च तक गुप्त ऑपरेशन चलाया। 15 फरवरी को सेंट्रल दिल्ली से स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी जासूस अंसारुल मियां अंसारी को गिरफ्तार किया, जब वह नेपाल के रास्ते पाकिस्तान वापस जाने की कोशिश कर रहा था। अंसारुल के पास से भारतीय सेना से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए।
जांच में पता चला कि अंसारुल नेपाली मूल का है, लेकिन वह 2008 से कतर में टैक्सी चला रहा था। वहीं उसका आईएसआई से संपर्क हुआ। जून 2024 में वह रावलपिंडी पहुंचा और अपने पाकिस्तानी हैंडलर से मिलकर भारत में जासूसी और हमले की योजना बनाई। अंसारुल को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
इसके बाद मार्च में रांची के रहने वाले अखलाक आजम को गिरफ्तार किया गया, जो अंसारुल का सहयोगी था। दोनों जासूस लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
यह ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और समन्वय का परिणाम है। इस सफलता ने न केवल आतंकी साजिश को नाकाम किया, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने का संदेश भी दिया है।
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