राजनीति
पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली की एक अदालत में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। यह मामला हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान थरूर द्वारा की गई टिप्पणियों से उपजा है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि थरूर के बयान अपमानजनक और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले थे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ लगाए गए आरोप
राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में शशि थरूर ने चंद्रशेखर पर वोटों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे। चंद्रशेखर ने दावा किया है कि ये आरोप अपमानजनक हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते उन्होंने थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
मानहानि की शिकायत में आगे कहा गया है कि टीवी न्यूज़ बाइट के साथ एक अन्य साक्षात्कार में, शशि थरूर ने दावा किया कि कई व्यक्तियों ने उनसे संपर्क करके आरोप लगाया था कि राजीव चंद्रशेखर मतदाताओं को रिश्वत दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने तर्क दिया है कि ये बयान अपमानजनक हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें थरूर के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ़ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की गई
शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला हाल ही में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया गया था। हालांकि, जज ने कहा कि चूंकि प्रस्तावित आरोपी (शशि थरूर) संसद सदस्य हैं, इसलिए कोर्ट के पास इस मामले को संभालने का अधिकार नहीं है। नतीजतन, मामले को आगे की कार्यवाही के लिए उचित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है।
मानहानि मामले से संबंधित स्थानांतरण याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 13 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा 21 अगस्त को स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करेंगी।
शिकायत में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि आरोपी शशि थरूर ने समाचार चैनलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ तुच्छ और निराधार आरोप लगाए हैं। शिकायत में तर्क दिया गया है कि थरूर द्वारा इन आरोपों को पहले से सत्यापित न करने से उनकी विश्वसनीयता कम हुई है।
यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने 9 अप्रैल, 2024 को शशि थरूर को उनके आरोपों के संबंध में मानहानि का कानूनी नोटिस जारी किया था कि शिकायतकर्ता तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत दे रहा था, जिसमें धार्मिक और सामुदायिक संगठनों के नेता और प्रतिनिधि शामिल थे। नोटिस में मांग की गई थी कि थरूर झूठे बयान वापस लें और बिना शर्त सार्वजनिक माफी जारी करें। हालांकि, थरूर ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, न ही उन्होंने अपने बयान वापस लिए और न ही माफी मांगी।
राष्ट्रीय समाचार
कोंकण रेलवे चिपलून-पनवेल के बीच अनारक्षित विशेष मेमू ट्रेनें चलाएगा, भारी मांग के बीच; तारीख और समय देखें

मुंबई: गणेशोत्सव के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, कोंकण रेलवे प्राधिकरण ने चिपलून और पनवेल के बीच अनारक्षित विशेष मेमू ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें बुधवार, 3 सितंबर और गुरुवार, 4 सितंबर को कोंकण रेलवे लाइन पर चलेंगी।
चिपलून-पनवेल मेमू (ट्रेन संख्या 01160) चिपलून से सुबह 11.05 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 4.10 बजे पनवेल पहुँचेगी। वापसी यात्रा में, पनवेल-चिपलून मेमू (ट्रेन संख्या 01159) पनवेल से शाम 4.40 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 9.55 बजे चिपलून पहुँचेगी।
यह अनोखी मेमू ट्रेन अंजनी, खेड़, कलमबानी बुद्रुक, दीवानखावटी, विन्हेरे, करंजडी, सापे वामने, वीर, गोरेगांव रोड, मानगांव, इंदापुर, कोलाड, रोहा, नागोथाने, कासु, पेन, जीते, आप्टा और सोमाटाने स्टेशनों पर रुकेगी। 8 डिब्बों वाली यह ट्रेन यात्रियों के लिए लाभदायक होगी और गणेशोत्सव के दौरान गणेश भक्तों को आराम प्रदान करेगी।
नवीनतम अपडेट में, पेन और रोहा स्टेशनों पर चुनिंदा ट्रेनों के लिए प्रायोगिक ठहराव की घोषणा की गई है। इनमें दिवा जंक्शन-सावंतवाड़ी रोड एक्सप्रेस, पेन पर और दादर-सावंतवाड़ी रोड तुतारी एक्सप्रेस, रोहा पर, विशिष्ट समय पर रुकेंगी। यह पहल 3 सितंबर 2025 से शुरू होगी। यात्रियों को इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएँ।
अपराध
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ नाइजीरिया का साइबर क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

suprim court
रांची/नई दिल्ली, 3 सितंबर। झारखंड में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात का आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारत छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि भारत में आपराधिक वारदात अंजाम देने वाले विदेशी नागरिक अक्सर अदालत से बेल मिलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी। हालांकि नाइजीरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से भारत सरकार ने उसे फिलहाल वापस लाने में असमर्थता जताई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निष्पादित करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह ऐसे कदम उठाए कि भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिक बेल मिलने के बाद भागकर मुकदमे से बच न सकें।
न्यायालय ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नाइजीरियाई नागरिक को झारखंड पुलिस ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गिरफ्तार किया था। उसपर गिरिडीह निवासी कारोबारी निर्मल झुनझुनवाला से साइबर फ्रॉड के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप था।
गिरफ्तारी के बाद दो साल से अधिक समय तक वह झारखंड की जेल में रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मई, 2022 को उसे जमानत दी थी, लेकिन वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर नाइजीरिया भाग गया। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रद्द करने का आवेदन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले भी नवंबर 2024 में चिंता जताई थी कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद देश छोड़ देते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या नीति के अभाव में भारतीय प्राधिकरण असहाय रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण जीआर जारी, ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद

मराठा आरक्षण को मंजूरी मिलने और जीआर जारी होने के बाद छगन भुजबल अपनी ही सरकार से नाराज हैं, जबकि मनोज जरांगे पाटिल दृढ़ हैं और उन्होंने दावा किया है कि हर मराठा को आरक्षण मिलेगा और इसे लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मुंबई के आजाद मैदान में मराठों के सफल विरोध प्रदर्शन के बाद, मराठा आंदोलन के प्रमुख मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए मराठों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आंदोलन को मजबूत किया। 70-75 वर्षों से मराठा आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अविश्वास और भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। धैर्य रखें और बौद्धिक कौशल का प्रमाण दें। लोगों की बातों पर विश्वास न करें। सभी मराठों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा हैदराबाद राजपत्र लागू करने के बाद यह संभव हो पाया है और सरकार ने इसे सुनिश्चित करने का वादा किया है। इस राजपत्र के लागू होने से मराठा समुदाय भी ओबीसी में शामिल हो जाएगा, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। मराठा मोर्चा समाप्त होने के बाद मनोज जारंगे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हैदराबाद गजट लागू होने से मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के प्रावधान से बहुत से लोग नाराज़ हैं और हमारी एकता को तोड़ने की साज़िश कर रहे हैं। इसलिए भ्रामक प्रचार पर भरोसा न करें।
मराठा आरक्षण पर जीआर जारी, भुजबल नाराज़
सरकार ने मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर जीआर जारी कर दिया है। मनोज जारंगे पाटिल ने पाँच दिन बाद कल अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। सरकार ने उनकी आठ में से छह माँगें मान लीं। हालाँकि, अब ओबीसी समुदाय आक्रामक रुख अपनाता दिख रहा है। वे ओबीसी से मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण पर अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं। ओबीसी समुदाय के नेता छगन भुजबल इससे नाराज़ हैं। उन्होंने साफ़ किया कि वे जीआर के बारे में वकीलों से सलाह ले रहे हैं। इसी सिलसिले में, मंत्री छगन भुजबल आज की कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे।
मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण मिलने को लेकर ओबीसी में नाराज़गी है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा मराठा आरक्षण को लेकर जीआर जारी करने के बाद छगन भुजबल नाराज़ हैं और उन्होंने कैबिनेट बैठक से दूर रहने का फ़ैसला किया है। मनोज जारंगे पाटिल ने ज़ोर देकर कहा कि मराठवाड़ा का हर मराठा ओबीसी है। अब ओबीसी कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण पर हमला होगा। मराठा और कन्बी समुदाय बराबर हैं, जिसके बाद आरक्षण को लेकर ओबीसी और मराठा समुदाय के बीच विवाद चल रहा है और स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसके चलते अब ओबीसी और मराठा समुदाय आमने-सामने आ गए हैं।
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