खेल
वार्नर को लेकर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने खुलासा किया है

भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने खुलासा किया है कि ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के फ्रेंचाइजी के साथ अपने पहले साल में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) में अनुशासनात्मक मुद्दे थे, और उनके इसी रवैये के कारण उन्हें सजा भी मिली थी। 35 वर्षीय वार्नर ने 2009 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ अपना कार्यकाल शुरू किया और 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद जाने से पहले फ्रेंचाइजी के लिए पांच सीजन खेले, जहां से वह आईपीएल 2022 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में वापस चले गए।
सहवाग ने क्रिकबज को बताया, “मैंने एक बार वार्नर पर अपना गुस्सा निकाला था, जिस तरह से वह दिल्ली टीम के साथ यात्रा कर रहे थे। वह जब 2009 आए थे, तब पार्टियों में अधिक ध्यान देते थे। वहीं, अभ्यास मैचों में उनका कम मन लगता था। वह कुछ खिलाड़ियों के साथ लड़ाई में भी शामिल थे, जिससे कारण उन्हें दो मैचों से बाहर भी कर दिया गया था।”
सहवाग ने कहा, “कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी को सबक सिखाने के लिए आपको उन्हें बेंच पर बैठाना पड़ता था। क्योंकि वह एक नए खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें यह बताना महत्वपूर्ण था कि आप टीम के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं और आपकी जगह अन्य खिलाड़ी भी खेल सकते हैं।”
हालांकि, सहवाग ने कहा कि सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से पहले वार्नर को कप्तानी से हटाना और फिर 2021 सत्र के दौरान उन्हें पूरी तरह से बेंच बैठा देना गलत था। वार्नर आठ साल तक फ्रेंचाइजी के साथ रहे और उन्होंने 95 मैचों में 49.46 की औसत और 142.59 की स्वस्थ स्ट्राइक से 4014 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हैदराबाद के साथ अपने कार्यकाल के दौरान 40 अर्धशतक और दो शतक बनाए और उन्हें 2016 में अपने पहले आईपीएल खिताब में मदद की।
सहवाग ने कहा, “उनके आने से हैदराबाद को नुकसान दिल्ली कैपिटल्स का फायदा है।”
उन्होंने कहा, “नए एसआरएच कप्तान केन विलियमसन बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इस साल उनका प्रदर्शन वैसा ही है जैसा कि पिछले सीजन में वार्नर का था, लेकिन वह हैदराबाद का अभी भी कप्तान है। आंकड़े लगभग समान है और वह अभी टीम में बने हुए हैं।”
सहवाग ने पिछले साल विवाद के बारे में कहा, “मुझे लगता है कि उनकी वार्नर की ऑफ-फील्ड टिप्पणी हैदराबाद टीम प्रबंधन के साथ अच्छी नहीं रही। उन्होंने (एसआरएच प्रबंधन) सोचा होगा कि उनका बाहर जाने की धारणा यह थी कि कप्तान को टीम में कम महत्व दिया जाता है और प्रबंधन द्वारा सारे निर्णय लिए जाते होंगे।”
वार्नर को पहले 2021 में हैदराबाद प्रबंधन द्वारा कप्तान के रूप में हटा दिया गया था और फिर यूएई में आईपीएल के दूसरे चरण के दौरान उन्हें कई मैचों से बाहर कर दिया था।
राष्ट्रीय
लखनऊ में हजरत अब्बास की शहादत को याद करते हुए 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला गया

लखनऊ में मुहर्रम की आठवीं तारीख को गंभीर स्मृति और गहरी भावनाओं के साथ मनाया गया, क्योंकि शहर में पारंपरिक जुलूस-ए-आलम-ए-फतेह फुरात का आयोजन किया गया, जो इमाम हुसैन (अ.स.) के भाई हजरत अब्बास (अ.स.) की शहादत की याद में मनाया गया। जुलूस गोमती नदी के पास दरियावाली मस्जिद से शुरू हुआ और चौक में इमामबाड़ा गुफरानमाब पर समाप्त हुआ।
जैसे ही अलम (पताका) निकाला गया, सड़कों पर “या सकीना, या अब्बास” के नारे गूंजने लगे, जिससे आध्यात्मिक रूप से जोश भरा माहौल बन गया। हजारों की संख्या में शोक मनाने वाले, जिनमें से कई नंगे पांव थे, जुलूस में शामिल हुए।
रास्ते में लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि महिलाएं और बच्चे अलम की जियारत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। जलती हुई मशालें आगे चल रही थीं, जिसके बाद मातम मनाने वालों के समूह छाती पीटते हुए (सीना-ज़ानी) प्रदर्शन कर रहे थे।
दिन की शुरुआत प्रमुख इमामबाड़ों में आयोजित मजलिस से हुई। उलेमा ने हज़रत अब्बास की दर्दनाक कुर्बानी को याद किया, जिनकी कर्बला में बेमिसाल वफ़ादारी और साहस को निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। इमामबाड़ा गुफ़रानमाब में बोलते हुए मौलाना कल्बे जव्वाद ने आस्था और परंपरा को बनाए रखने में एकता और निडरता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “अगर हम एकजुट नहीं हुए, तो सिस्टम हमें कुचल देगा। हमारी ताकत इत्तेहाद में है।”
शोक सभाओं में धार्मिक उपदेश और मर्सिया भी शामिल थे। मौलाना मुराद रजा, मौलाना मिसम जैदी और मौलाना मोहम्मद मियां आब्दी ने इमाम अली (अ.स.) के न्यायोचित शासन और कर्बला की मानवतावादी विरासत पर प्रकाश डाला।
हज़रत अब्बास की याद में कई जगहों पर बड़े दस्तरख्वान (सामुदायिक भोज) आयोजित किए गए। महिलाओं ने शीरमाल, कबाब और पराठे जैसे विशेष प्रसाद तैयार किए, जिन्हें बाद में नज़र के तौर पर बांटा गया।
शोकपूर्ण लेकिन आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी दिन का समापन शोक मनाने वालों द्वारा बलिदान, न्याय और मानवता के मूल्यों के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि के साथ हुआ, जो कर्बला आज भी प्रेरणा देता है। आज रात इमामबाड़ा नाज़िम साहब से जुलूस-ए-शब-ए-आशूरा निकाला जाएगा, जो शहर में मुहर्रम के उत्सव को आगे बढ़ाएगा।
अपराध
महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में मुंबई को छोड़कर 1 करोड़ निवेशकों से 22,552 करोड़ रुपये ठगे गए: फडणवीस

मुंबई, 2 जुलाई। साइबर और डिजिटल अपराधों के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, ने बुधवार को राज्य परिषद को बताया कि पिछले 10 सालों में मुंबई को छोड़कर राज्य में विभिन्न निवेश योजनाओं में एक करोड़ से अधिक निवेशकों से 22,552 करोड़ रुपये ठगे गए।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार, पिछले 10 सालों में 2.71 लाख निवेशकों से 2,95,451 करोड़ रुपये ठगे गए। 2016 से मई 2025 तक निवेशकों से 11,033.97 करोड़ रुपये ठगने के लिए साइबर अपराध के लगभग 46,321 मामले दर्ज किए गए।
कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल और अन्य के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सीएम फडणवीस ने कहा कि वर्ष 2024 में महाराष्ट्र राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर निवेशकों को 1,187.46 करोड़ रुपये की ठगी करने की 58,157 शिकायतें प्राप्त हुईं।
मुंबई में 31,583 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि पुणे में 13,971 और ठाणे में 12,582 शिकायतें दर्ज की गईं।
वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 540 शिकायतें प्राप्त हुईं।
सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य भर में 50 साइबर पुलिस स्टेशन संचालित हैं। निवेशकों को ठगने वाली धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में नागरिकों को पहले से सचेत करने के लिए, सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्तालय में एक वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) की स्थापना की है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के अधिकार क्षेत्र में इसी तरह की एफआईयू स्थापित की गई हैं।
साइबर अपराधों की त्वरित जांच के लिए सरकार ने राज्य भर में साइबर लैब और साइबर पुलिस स्टेशनों को आधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध कराए हैं।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों का पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि इस सुविधा के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।
पुलिस नागरिकों, छात्रों, शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य लोगों को साइबर और डिजिटल अपराधों के बारे में चेतावनी देने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों से सोशल मीडिया, इंटरनेट और अन्य माध्यमों से साइबर अपराधों के बारे में कड़ी निगरानी रखने और सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
इस बीच, भाजपा विधायक परिणय फुके द्वारा उठाए गए एक अन्य प्रश्न में, सीएम फडणवीस ने कहा कि मेफेड्रोन के संबंध में 303 अपराध दर्ज किए गए थे – जिसे अक्सर इसके सड़क के नाम, ‘म्याऊ म्याऊ’ से संदर्भित किया जाता है, 2022 में, जबकि 642 2023 में और 545 2024 में दर्ज किए गए थे।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध 34 मंजिला ताड़देव टावर को लेकर बीएमसी और डेवलपर को फटकार लगाई; कहा कि बिना ओसी के रहने वाले लोग अपने जोखिम पर रह रहे हैं

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की खिंचाई की और डेवलपर सैटेलाइट होल्डिंग्स की तीखी आलोचना की, जिसने ताड़देव में 34 मंजिला इमारत का निर्माण बिना किसी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजूरी के किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लैट खरीदार बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के 17वीं से 34वीं मंजिल पर कब्जा कर रहे हैं, जो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने ताड़देव आरटीओ के पास विलिंगडन व्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “बहुत सारी अवैधताएं हैं।”
अदालत ने कहा कि डेवलपर (प्रतिवादी संख्या 9) सैटेलाइट होल्डिंग्स ने 2020 से अनधिकृत निर्माण कार्य किया है और गंभीर उल्लंघनों के बावजूद इमारत को “दंड से मुक्ति” के साथ बनने दिया गया।
इस भवन का निर्माण वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ, तथा सभी फ्लैटों पर कब्जा 2011 से है।
सबसे अधिक चिंताजनक अनियमितताओं में से एक यह थी कि 34 मंजिला इमारत के लिए मुंबई अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का पूर्णतया अभाव था।
अदालत ने कहा, “34 मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध है, जिसके लिए बीएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति इमारत में नहीं रह सकता है।”
पीठ ने कहा, “जो बात और भी चौंकाने वाली है और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है, वह यह है कि 17वीं से 34वीं मंजिलों के पास कोई ओसी नहीं है। फिर भी, इन मंजिलों के संबंध में भी, जहां अवैध निर्माण हुआ है, उन पर कब्जा किया जा रहा है।”
अदालत ने डेवलपर और नागरिक अधिकारियों दोनों की तीखी आलोचना की: “हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि इस तरह की अवैधता, और वह भी दंड से मुक्त होकर, नगर निगम द्वारा कैसे बर्दाश्त की जा सकती है… भवन निर्माण कानूनों और नियोजन अनुमतियों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।”
इसने निर्माण को नियमित करने के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से देखा। अदालत ने टिप्पणी की, “ये सभी लोग यह समझाने का इरादा रखते हैं कि इन उल्लंघनों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से दरकिनार करके माफ कर दिया जाए और नियमितीकरण का नियमित मंत्र गाया जाए।”
अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा: “34 मंजिली इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, जिसमें 59 परिवार रहते हैं, गैर-समझौता योग्य है। किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जा सकती।” कमला मिल्स अग्निकांड जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, “ऐसे उदाहरण बहुत हैं… और यह सार्वजनिक चिंता का विषय है।”
बुनियादी सवाल उठाते हुए पीठ ने पूछा: “क्या दिनदहाड़े अधिभोग आवश्यकताओं के उल्लंघन को अनदेखा किया जा सकता है? क्या अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति में किसी भी ऊंची इमारत में अधिभोग की अनुमति दी जा सकती है? किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए, इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक होगा।”
अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को 3 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया गया है या नहीं। बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को हलफनामे के जरिए यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि इमारत के किसी हिस्से के पास वैध ओसी है या नहीं।
अदालत ने अगले आदेश तक कहा, “सभी फ्लैट खरीदार, जो हमारी प्रथम दृष्टया राय में, 17वीं से 34वीं मंजिलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन्हें आग सहित किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने जोखिम और परिणामों पर ऐसा करना जारी रखना चाहिए।”
अदालत ने कहा, “इन लोगों को नगर निगम या किसी राज्य प्राधिकरण को किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वे नुकसान या चोट की स्थिति में गार्ड और घरेलू कर्मचारियों सहित तीसरे पक्ष के लिए भी उत्तरदायी होंगे।”
बीएमसी से यह भी पूछा गया कि अवैध मंजिलों की पानी और बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं काटी गई है, और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे हलफनामे जमा करने से पहले सभी हलफनामों की जांच करें। अदालत ने लिफ्ट के निरीक्षक से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि संरचना के लिए लिफ्ट की अनुमति कैसे दी गई।
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