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Monday,20-April-2026
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महाराष्ट्र फोन टैपिंग घोटाले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ एफआईआर

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पुणे पुलिस ने आईपीएस अधिकारी और पुणे की पूर्व पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला के खिलाफ पिछले साल के फोन टैपिंग कांड के सिलसिले में शनिवार को एफआईआर दर्ज की। 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने बुंद गार्डन पुलिस स्टेशन को 1988 के आईपीएस अधिकारी शुक्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, जो इस समय सीआरपीएफ में अतिरिक्त डीजीपी हैं।

साल 2020 में फोन-टैपिंग कांड होने के समय वह महाराष्ट्र खुफिया विभाग की अतिरिक्त डीजीपी के रूप में कार्यरत थीं और बाद में 3 सितंबर, 2020 को उन्हें उस पद से हटाकर सिविल डिफेंस प्रमुख बना दिया गया।

मार्च 2021 में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने फोन कॉल रिकॉर्ड और उन अधिकारियों के सबूत साझा किए, जो कथित तौर पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को तबादले या मनमाफिक पोस्टिंग के लिए प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे।

महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने कथित पुलिस ट्रांसफर-पोस्टिंग घोटाले और कॉल डेटा लीक करने के लिए रश्मि शुक्ला द्वारा की गई ‘अवैध’ फोन टैपिंग की जांच का आदेश दिया है।

तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम जे. कुंटे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला पर अपनी बात से आगे बढ़ने का आरोप लगाया गया।

जब सामने लाया गया तो रश्मि शुक्ला ने न केवल अपनी गलती स्वीकार की, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों, जैसे कैंसर पीड़ित अपने पति की मौत और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं वगैरह का हवाला देते हुए अपने कृत्यों के लिए माफी मांगी।

कुंटे ने ठाकरे को सौंपी रिपोर्ट में कहा है, “वह (रश्मि शुक्ला) सीएम, गृह मंत्री (अनिल देशमुख) और मुझसे मिली थीं और इस मामले पर खेद व्यक्त किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस लेने की अनुमति भी मांगी थी। चूंकि वह एक महिला अधिकारी थीं, जिन्हें दर्दनाक व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उन्होंने स्वीकार किया था कि उनकी गलती पर सहानुभूति दिखाते हुए मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया।”

25 अगस्त, 2020 की रश्मि शुक्ला की ‘टॉप सीक्रेट’ रिपोर्ट ने पुलिस प्रमोशन-ट्रांसफर रैकेट में कथित भ्रष्टाचार में देशमुख सहित कई प्रमुख हस्तियों को धिक्कारा था और इसे सार्वजनिक डोमेन में लीक कर दिया था।

कुंटे की रिपोर्ट के बाद राज्य सीआईडी की एक शिकायत के आधार पर मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन ने 26 मार्च, 2021 को ‘अज्ञात’ व्यक्तियों के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराएं लागू करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।

अपराध

अशोक खरात की जांच में अहम बातें… जांच सही दिशा में चल रही है, सोशल मीडिया पर इसे वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई, 2 एफ आई आर, 6 गिरफ्तार: एस आई टी

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मुंबई के धोखेबाज अशोक खराट की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे होने के बाद, महाराष्ट्र स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के आईपीएस ऑफिसर तेजस्वी सातपुते ने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि खराट के कोऑर्डिनेटर, सहयोगी और हेल्पर से पूछताछ की जाएगी। एसआईटी ने इस बारे में जांच शुरू कर दी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, सातपुते ने अब तक जांच में काफी तरक्की का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्ड और वीडियो समेत डॉक्यूमेंट्स लीक करने और बताने वालों की भी जांच चल रही है। सातपुते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट वाले वीडियो वायरल करके पीड़ितों को बदनाम करने वालों के खिलाफ दो केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें छह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने न्यूज चैनल से पीड़ितों की पहचान न बताने की अपील की। एसआईटी ने ऐसे 4,000 से ज्यादा वीडियो डिलीट भी कर दिए हैं। इसके साथ ही, पीड़ितों के खिलाफ बार-बार वीडियो जारी करने वालों के 441 वीडियो डिलीट करके दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये वीडियो कई बार पोस्ट किए गए थे, इसलिए केस दर्ज किया गया है। इसलिए, एसआईटी चीफ तेजस्वी सतपुते ने अपील की है कि इस केस से जुड़े विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन ऑर्डर का भी ज़िक्र किया, जिसमें पीड़ितों और आरोपियों की पहचान सीक्रेट रखने का आदेश दिया गया है।

इसके साथ ही, पीड़ितों की पहचान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एक सेंसिटिव मामला है और महिलाओं से जुड़ा है। इसमें अशोक खरात ने भोली-भाली महिलाओं की मान्यताओं का फ़ायदा उठाया। उसने अंधविश्वास से पीड़ित महिलाओं को खुद को देवी-देवताओं का अवतार बताकर उनका यौन शोषण किया। इस केस में 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पीड़ितों से पूछताछ भी की गई है। एसआईटी ने अशोक खरात के ख़िलाफ़ कई ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए हैं और उसके ख़िलाफ़ 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फ़ाइल करनी है। उन्होंने कहा कि ईडी ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, एसआईटी ईडी के साथ सहयोग करेगी और जॉइंट जांच की जाएगी। पहले केस में अशोक खरात को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वह दूसरे केस में रिमांड पर है, जिसमें यौन शोषण के 8 केस और धोखाधड़ी का एक केस शामिल है। इनकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। इसके साथ ही एसआईटी अशोक खरात के कॉन्टैक्ट्स से भी पूछताछ कर रही है। रिकॉर्ड लीक करने वालों के बारे में भी जांच चल रही है।

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अपराध

मुंबई: 84 लाख रुपये से ज़्यादा का चोरी का सामान असली मालिकों को सौंपा गया, डीसीपी की पहल पर चार महीने के अंदर चोरी का सामान बांटा गया

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मुंबई पुलिस ने चोरी के अलग-अलग मामलों में ज़ब्त किए गए चोरी के सामान और मोबाइल फ़ोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। ज़ोन 8 के तहत आने वाले निर्मल नगर, बीकेसी, वकोला, खेरवाड़ी, विले पार्ले, सहार पुलिस स्टेशनों से चोरी के सामान बरामद करने के बाद, पुलिस ने आज 84 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के मोबाइल फ़ोन, चोरी की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां उनके असली मालिकों को लौटा दीं। डीसीपी ज़ोन 8 मनीष कलवानिया ने बताया कि पुलिस ऐसे प्रोग्राम करती रहती है जिसमें चोरी का सामान बांटा जाता है और यह सामान उनके असली मालिकों को सौंप दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हर चार महीने में उनका सामान असली मालिकों को लौटा दिया जाता है। इसमें ज़्यादातर चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद होने के बाद, नागरिकों और पीड़ितों की खुशी दोगुनी हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने सामान को लेकर उम्मीद और उम्मीद छोड़ दी थी। आज 277 चोरी हुए मोबाइल फ़ोन भी लौटाए गए हैं। ये मोबाइल फ़ोन टेक्निकल जांच के बाद बरामद किए गए, साथ ही गाड़ियां और चोरी का सामान भी लौटा दिया गया।

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अपराध

मुंबई एटीएस की बड़ी कार्रवाई: खैर वुड तस्करी मामले में आकिब नाचन समेत दो गिरफ्तार

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मुंबई, 3 अप्रैल : मुंबई एटीएस ने खैर वुड की तस्करी से जुड़े एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक आरोपी आईएसआईएस से जुड़े साकिब नाचन का बेटा आकिब नाचन शामिल है।

मुंबई एटीएस ने जानकारी दी कि अवैध तस्करी के मामले में दो आरोपियों की 29 मार्च को गिरफ्तारी की गई। इनमें एक आकिब नाचन और दूसरे आरोपी की पहचान साहिल चिखलेकर के रूप में की गई। दोनों आरोपियों को एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया और आगे की जांच के लिए 6 अप्रैल तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया।

यह मामला 24 जुलाई 2025 को मुंबई के एटीएस कालाचौकी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इनमें चोरी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, संदिग्ध संपत्ति रखने और अन्य संबंधित अपराधों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारियां एक ऐसे तस्करी नेटवर्क की चल रही जांच का हिस्सा हैं, जिसके तार कथित तौर पर आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां इस मामले के तार टेरर फंडिंग से जुड़े होने की भी जांच कर रही हैं। ऐसा इसलिए कि आकिब नाचन के पिता साकिब नाचन पर आईएसआईएस का ऑपरेटिव होने का आरोप था। हालांकि, साकिब नाचन की मौत हो चुकी है।

जांच एजेंसियों को शक है कि इस तस्करी रैकेट से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल देश-विरोधी गतिविधियों में किया गया हो सकता है। एजेंसियां खैरी वुड तस्करी मामले और संदिग्ध टेरर फंडिंग नेटवर्क के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं, जिसमें वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंध भी शामिल हैं।

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