अपराध
लव जिहाद के आरोप में एक गिरफ्तार हुआ फर्जी पुलिस ऑफिसर

तीन हिंदू महिलाओं को अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर शादी के जाल में फंसाने के आरोप में आजमगढ़ पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जो फर्जी क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों को झांसा दे रहा था। विवाहित मुस्लिम शख्स को रविवार को गिरफ्तार किया गया और जांच से पता चला कि आजमगढ़ में पहले से ही एक मुस्लिम महिला से उसकी पहली शादी से उसके सात बच्चे थे।
एक महिला ने इंदिरा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी आबिद हवारी, जिसने खुद को पुलिस अधिकारी आदित्य सिंह बताया, उसने उसका यौन शोषण किया और उससे 16 लाख रुपये की जबरन वसूली की।
उसने उन पर अपने किरायेदारों से जबरन किराया वसूलने का भी आरोप लगाया।
आबिद पर उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है और बलात्कार, जबरन वसूली, पत्नी के जीवनकाल के दौरान पुनर्विवाह, आपराधिक धमकी और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 का भी आरोप लगाया गया है।
उसे सुशांत गोल्फ सिटी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आबिद उससे पहली बार 2015 में मिला था, जब वह किराए के घर की तलाश में थी। उसने यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच से अपना परिचय आदित्य सिंह बताया। उसने उसे बताया कि वह एक विधुर है और उसकी पिछली शादी से एक बच्चा है।
उसने आरोप लगाया कि आबिद ने एक भावनात्मक कार्ड खेला और उसे उससे प्यार हो गया।
कुछ महीने बाद, आदित्य ने आबिद हवारी के रूप में अपनी असली पहचान प्रकट की और उसे अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उससे शादी करने के लिए कहा।
उसने कहा कि चूंकि आबिद के पास आपत्तिजनक स्थिति में उसकी तस्वीरें थीं, इसलिए उसके पास उसकी शर्त मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
बाद में, उसे अपने परिचितों से पता चला कि आबिद ने 21 फरवरी को अर्जुनगंज में दूसरी महिला से शादी की थी।
उत्तर क्षेत्र की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) प्राची सिंह ने कहा कि वर्दी पहकर आरोपी न केवल महिलाओं को भगाता था बल्कि रंगदारी भी चलाता था।
उन्होंने कहा, ” हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके आपराधिक अतीत के ब्योरे का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जाएगी।”
अपराध
घाटकोपर हादसा: नारायण नगर में तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से चार साल की बच्ची की मौत

ACCIDENT
घाटकोपर पश्चिम में एक दिल दहला देने वाली घटना में, एनएस रोड स्थित नारायण नगर इलाके में अपने घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची की तेज रफ्तार टेंपो की चपेट में आने से मौत हो गई। पीड़िता, जिसकी पहचान नूर फातिमा खान के रूप में हुई है, 23 अगस्त की शाम करीब 4 बजे अपने घर के पास खेल रही थी, तभी टेंपो (MH03 DV 9311) सड़क पर तेज़ी से आया और उसे टक्कर मार दी।
घाटकोपर पुलिस के अनुसार, दुर्घटना तब हुई जब टेंपो अचानक नियंत्रण खो बैठा और बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि नूर गाड़ी के अगले बाएँ पहिये के नीचे आ गया और उसे गंभीर चोटें आईं।
अपनी बेटी की चीखें सुनकर नूर की माँ हसीना खातून (35) दौड़कर बाहर आईं और उसे टेंपो के नीचे पड़ा पाया। स्थानीय निवासियों की मदद से उन्होंने अपनी बेटी को बाहर निकाला और राजावाड़ी अस्पताल ले गईं, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
नूर की माँ की शिकायत के बाद, पुलिस ने ड्राइवर फहीमुल्लाह शेख (42) को गिरफ्तार कर लिया। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1), 125(बी) और 281 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ड्राइवर को बाद में नोटिस देकर रिहा कर दिया गया।
नूर के पिता, मोहम्मद मुस्तफा खान (36), जो पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) के व्यापार में काम करते हैं, और स्थानीय समुदाय स्तब्ध हैं। नारायण नगर के निवासियों ने गहरा दुःख व्यक्त किया और ऐसी अपरिहार्य मौतों को रोकने के लिए आवासीय क्षेत्रों में सख्त यातायात नियमों की मांग की।
अपराध
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, दो यात्री गिरफ्तार

मुंबई, 23 अगस्त। मुंबई कस्टम विभाग के एयरपोर्ट कमीश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है। इन यात्रियों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया है।
कस्टम विभाग के मुताबिक, यह कार्रवाई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई), मुंबई पर शुक्रवार को की गई। प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आए फ्लाइट नंबर वीजेड-760 से उतरने वाले दो यात्रियों को रोका। जब उनके सामान की जांच की गई तो अधिकारियों को उनके ट्रॉली बैग से 11.78 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ।
जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 11.78 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रग्स को बड़े ही चालाकी से यात्रियों के चेक-इन किए गए ट्रॉली बैग के अंदर छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इससे पहले, 11 अगस्त को खुफिया सूचना के आधार पर एक यात्री को रोका गया था, जो बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 के जरिए मुंबई पहुंचा था। जांच के दौरान उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग से कई दुर्लभ और संरक्षित जंगली जीव बरामद हुए थे। यात्री को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, 10 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1060 से आए एक यात्री को जांच के दौरान रोका गया। इस यात्री के बैग से 2.339 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 2.33 करोड़ रुपए आंकी गई। यहां भी मादक पदार्थ को बैग में सावधानी से छुपाया गया था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, 9 अगस्त को बैंकॉक से फ्लाइट नंबर 6ई1052 से मुंबई पहुंचे एक यात्री को कस्टम अधिकारियों ने रोका था। यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच करने पर 2.873 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.87 करोड़ रुपए बताई गई। आरोपी यात्री को एनडीपीएस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
अपराध
ठाणे अपराध: रेलवे स्टेशन के पास जुर्माना वसूलने पर 30 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर हमला किया; मामला दर्ज

ठाणे: शुक्रवार दोपहर ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के बाद 30 वर्षीय एक गुस्साए ऑटो रिक्शा चालक ने एक यातायात पुलिस उपनिरीक्षक पर कथित तौर पर हमला कर दिया।
आरोपी की पहचान ठाणे के राबोडी निवासी सदरुद्दीन काज़ी के रूप में हुई है। ठाणे यातायात पुलिस में तैनात पुलिस उप-निरीक्षक विजय बाबूराव कांबले (55) घटना के समय ठाणे रेलवे स्टेशन के पास यातायात प्रबंधन की ड्यूटी पर थे।
यह विवाद शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जब काज़ी को निर्धारित ऑटो-रिक्शा स्टैंड के बाहर एक यात्री को उठाते हुए देखा गया। यह उल्लंघन देखकर, पुलिस उपनिरीक्षक कांबले ने काज़ी से संपर्क किया और ऑनलाइन जुर्माना लगाया, जिसके बाद तीखी बहस हुई। बात जल्द ही मारपीट में बदल गई।
घटनास्थल पर मौजूद अन्य यातायात पुलिस कर्मी कांबले की मदद के लिए दौड़े और आरोपी को रोका। इसके बाद काजी को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके बाद काजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भरत चौधरी ने कहा, “हमने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि आरोपी के ऑटो रिक्शा पर पहले भी कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है। आगे की जाँच जारी है।”
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