अपराध
‘1-19 नवंबर तक एयर इंडिया से न उड़ें’: विकास यादव मामले के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की नई धमकी

खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोमवार को चेतावनी जारी करते हुए यात्रियों को 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा न करने की सलाह दी और दावा किया कि इन तिथियों के दौरान संभावित हमला हो सकता है। यह अवधि 1984 के सिख नरसंहार की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है।
इंटरनेट पर सामने आए एक कथित वीडियो में पन्नू को यात्रियों को खुली धमकी देते हुए देखा जा सकता है। यह धमकी विकास यादव नामक पूर्व रॉ अधिकारी को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है, जिसे अमेरिकी अभियोजकों ने पन्नू की हत्या की साजिश में सह-साजिशकर्ता के रूप में नामित किया है।
कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की दोहरी नागरिकता रखने वाले पन्नू प्रतिबंधित समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक हैं, जो अलग सिख राज्य की वकालत करता है। पिछले साल भी इसी समय के आसपास उन्होंने ऐसी ही धमकी दी थी।
यह हालिया चेतावनी विभिन्न भारतीय एयरलाइनों को निशाना बनाकर की गई फर्जी बम धमकियों के बीच आई है। यह भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक विवाद के दौरान भी आया है, कनाडा के आरोपों के बाद कि भारत ने कनाडा की धरती पर खालिस्तानी तत्वों को निशाना बनाया है, जिसमें एक अन्य आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल है।
पिछले साल भी इसी तरह की धमकी दी गई थी
नवंबर 2023 में, पन्नू ने एक वीडियो जारी कर धमकी दी कि 19 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया जाएगा और उसका नाम बदल दिया जाएगा, लोगों को उस दिन एयर इंडिया से उड़ान भरने से बचने की चेतावनी दी। उनके कार्यों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उन पर आपराधिक साजिश, धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
पन्नू की धमकियाँ नई नहीं हैं। पिछले साल दिसंबर में उसने 2001 के संसद हमले की बरसी पर 13 दिसंबर को भारत की संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। यह धमकी उन रिपोर्टों के जवाब में आई थी, जिनमें कहा गया था कि उसकी हत्या की कथित साजिश नाकाम कर दी गई है। इसके अलावा, पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्य के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को भी धमकी दी है। उसने गैंगस्टरों से एकजुट होकर 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस पर मान पर हमला करने का आग्रह किया।
गृह मंत्रालय ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया
जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने पन्नू को देशद्रोह और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली उसकी गतिविधियों का हवाला देते हुए आतंकवादी घोषित किया था। एक साल पहले, भारत ने राष्ट्रविरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण SFJ को एक गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया था।
विकास यादव को पन्नून की हत्या की साजिश में सह-साजिशकर्ता नामित किया गया
इससे संबंधित घटनाक्रम में, 17 अक्टूबर, 2024 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की जासूसी एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के एक पूर्व अधिकारी पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। विकास यादव नाम के इस अधिकारी को पिछले साल दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार भी किया था।
इस सप्ताह की शुरुआत में, अमेरिकी अभियोजकों ने पन्नुन हत्याकांड की साजिश के पीछे भारतीय अधिकारी के रूप में यादव का नाम लिया, उस पर भाड़े पर हत्या और धन शोधन का आरोप लगाया। यादव को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का पूर्व अधिकारी बताया गया। FBI ने उसकी तस्वीरें जारी कीं, जिसमें उसका जन्मस्थान हरियाणा के प्राणपुरा के रूप में बताया गया। नई दिल्ली ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें निराधार आरोप बताया है।
अपराध
मुंबई अपराध: फर्जी नौकरी रैकेट चलाने और सरकारी पदों का वादा कर 18 उम्मीदवारों को ठगने के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 6 ने एक नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पुलिस कांस्टेबल और एक राजनेता के बॉडीगार्ड बनकर रेलवे, आयकर विभाग और मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके कई लोगों को ठगते थे। आरोपियों की पहचान विशाल कांबले (38) और साहिल गायकवाड़ (20) के रूप में हुई है, जो दोनों चेंबूर के माहुल गाँव के निवासी हैं।
पुलिस के मुताबिक, दोनों ने सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके लगभग 18 लोगों से मोटी रकम ठगी की। उन्होंने पदों के लिए तय दरें तय कर रखी थीं—आयकर विभाग की नौकरी के लिए 17 लाख रुपये, रेलवे की नौकरी के लिए 10 लाख रुपये, और राज्य मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए अलग से दरें।
मामला तब सामने आया जब माहुल निवासी राजश्री लाजरस (42) ने शिकायत दर्ज कराई कि कांबले ने आयकर विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ₹8 लाख लिए। इसमें से उसने ₹3.25 लाख लौटा दिए, लेकिन वादा की गई नौकरी नहीं दिलाई और ₹4.75 लाख की ठगी की।
कांबले ने बड़ी सावधानी से अपनी फर्जी पहचान बनाई थी। वह अक्सर पुलिस कांस्टेबल बनकर किसी वरिष्ठ नेता का अंगरक्षक होने का दावा करता था। उसके पास उस नेता के साथ तस्वीरें, एक फर्जी पहचान पत्र और उस नेता के नाम वाले लेटरहेड भी थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया।
छापे के दौरान, पुलिस ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, जिनमें राजनेता आदित्य ठाकरे के साथ कांबले की एक तस्वीर की फोटोकॉपी, मुंबई आयकर आयुक्त के नाम की मुहर लगे दस्तावेज, रोशन लाजरस के नाम वाली एक फर्जी रीज्वाइनिंग सूची और मुंबई के आयकर उपायुक्त की मुहर वाले अन्य जाली कागजात शामिल थे।
दोनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे नौकरी रैकेट से सावधान रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सरकारी नौकरी के सभी प्रस्तावों की जांच करने का आग्रह किया है।
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ठाणे अपराध: आबकारी विभाग ने 1.56 करोड़ रुपये की शराब जब्त की, चालक गिरफ्तार

ठाणे: ठाणे में राज्य आबकारी विभाग ने बुधवार को गोवा में निर्मित 1,400 पेटी भारतीय विदेशी शराब और ₹1.56 करोड़ मूल्य की एक गाड़ी जब्त की और एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान पेशे से ड्राइवर मोहम्मद समशाद सलमानी के रूप में हुई है।
एक गुप्त सूचना के आधार पर, आबकारी दस्ते ने एक संदिग्ध टेंपो को रोका और जाँच के दौरान शराब के कार्टन बरामद किए। वाहन सहित ज़ब्त की गई खेप की कुल कीमत ₹1,56,63,800 आंकी गई है।
सलमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कमिश्नर डॉ. राजेश देशमुख की देखरेख में इंस्पेक्टर महेश प्रकाश धनशेट्टी और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। टेम्पो और शराब की पेटियाँ दोनों जब्त कर ली गई हैं और अधीक्षक प्रवीण तांबे के मार्गदर्शन में आगे की जाँच जारी है।
अपराध
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत के बाद भारत से फरार हुआ नाइजीरिया का साइबर क्रिमिनल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

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रांची/नई दिल्ली, 3 सितंबर। झारखंड में साइबर फ्रॉड की बड़ी वारदात का आरोपी एक नाइजीरियाई नागरिक हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारत छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि भारत में आपराधिक वारदात अंजाम देने वाले विदेशी नागरिक अक्सर अदालत से बेल मिलने के बाद देश छोड़कर भाग जाते हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका पर नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी। हालांकि नाइजीरिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से भारत सरकार ने उसे फिलहाल वापस लाने में असमर्थता जताई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निष्पादित करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह ऐसे कदम उठाए कि भारत में अपराध के आरोपी विदेशी नागरिक बेल मिलने के बाद भागकर मुकदमे से बच न सकें।
न्यायालय ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए जरूरी है। नाइजीरियाई नागरिक को झारखंड पुलिस ने 2019 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत गिरफ्तार किया था। उसपर गिरिडीह निवासी कारोबारी निर्मल झुनझुनवाला से साइबर फ्रॉड के जरिए 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप था।
गिरफ्तारी के बाद दो साल से अधिक समय तक वह झारखंड की जेल में रहा। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मई, 2022 को उसे जमानत दी थी, लेकिन वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर नाइजीरिया भाग गया। इसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल रद्द करने का आवेदन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर पहले भी नवंबर 2024 में चिंता जताई थी कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद देश छोड़ देते हैं। न्यायालय ने कहा कि स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया या नीति के अभाव में भारतीय प्राधिकरण असहाय रहते हैं, खासकर उन देशों में जहां भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
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