राजनीति
1965 में पीएम शास्त्री के वजन 64.6 किलो के बराबर दान किया सोना सरकार के हवाले

सन् 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तौलकर उनके वजन के बराबर 64.6 किलोग्राम सोना तत्कालीन जिला कलेक्टर को दिया गया गया था। अदालत के आदेश के बाद उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा आखिरकार सीजीएसटी को सौंप दिया गया है। इस सोने की कीमत करीब 32 करोड़ रुपये है।
सोने के स्वामित्व को लेकर विवाद 1965 के अंत का है, जब यह कीमती धातु चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को शास्त्री तौलने के लिए दी गई थी। तब से लेकर अब तक इस मामले की अलग-अलग अदालतों में पांच बार सुनवाई हो चुकी है और हर बार फैसला सरकार के पक्ष में गया।
दरअसल, विवाद इस बार भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड में जिला प्रशासन के पास रखे 56.8 किलो सोने की एंट्री दिख रही थी। हालांकि वजन के दौरान यह 67.8 किलो निकला। पूरी प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
रिकॉर्ड में दर्ज से ज्यादा सोना मिलने पर कई सवाल खड़े हुए।
ऐसे में अधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने 1975 में अधिकारियों को दिए गए अदालती आदेश का हवाला दिया जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि शास्त्री तौल के लिए दिया गया पूरा सोना गोल्ड कंट्रोल ऑफिसर को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि गोल्ड कंट्रोल ऑफिसर का पद मौजूद नहीं है और इसकी जगह सीजीएसटी टीम काम कर रही है, इसलिए सीजीएसटी के अधिकारियों को सोने की डिलीवरी कर दी गई है।
इस बीच 3.2 किलो वजन के सोने के बिस्किट का दस्तावेजों में अलग नंबर था और इसलिए जिला कलेक्टर ने इसे सीजीएसटी टीम को नहीं सौंपा है। बिस्किट पर जहां जी-2560 नंबर था, वहीं दस्तावेजों पर एम-2560 लिखा हुआ था। खंडेलवाल के मुताबिक, 3.2 किलो सोने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी।
9 दिसंबर 1965 को गुणवंत नाम के व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति गणपत और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे 56.86 किलो सोना वापस नहीं किया।
16 दिसंबर 1965 को गणपत ने चित्तौड़गढ़ कलेक्टर को शास्त्री को तौलने के लिए सोना सौंप दिया, जो उदयपुर का दौरा करने वाले थे। हालांकि, तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा आयोजित पाकिस्तान के साथ वार्ता के बाद जनवरी 1966 में शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। इसके बाद पुलिस ने सोना जब्त कर लिया, लेकिन उसकी कस्टडी चित्तौड़गढ़ कलेक्टर को दे दी गई।
1969 में, उदयपुर में सहायक जिला सत्र न्यायालय में एक चालान पेश किया गया और फिर सोना उदयपुर लाया गया।
11 जनवरी, 1975 को अदालत ने गणपत और हीरालाल को दो साल कैद की सजा सुनाई और सोने पर अधिकार गोल्ड कंट्रोलर को दे दिया गया।
गणपत और हीरालाल ने सत्र न्यायालय में फैसले को चुनौती दी और उन्हें मुक्त कर दिया गया, लेकिन उन्हें सोने पर कब्जा करने का अधिकार वापस नहीं मिला।
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुणवंत द्वारा फिर से एक याचिका दायर की गई, जिसने 14 सितंबर, 2007 को बरी करने के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें सोने पर अधिकार हस्तांतरित करने की अपील को खारिज कर दिया।
2012 में गणपत के वारिस गोवर्धन ने कोर्ट में रिट दायर कर कहा था कि सोना उसके पिता का है और पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। हालांकि, यह रिट अभी भी लंबित है।
17 जुलाई, 2020 को सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, चित्तौड़गढ़ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सोने की डिलीवरी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और 5 अगस्त, 2020 को अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सीजीएसटी अधिकारी को सोना की डिलीवरी के लिए निर्देश जारी किए हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है: पुलिस आयुक्त देवेन भारती

मुंबई: मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के संदर्भ में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त, 36 डीसीपी, 51 एसीपी, 2336 अधिकारी, 14430 जवानों सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस बलों में दंगा निरोधक दस्ता, आरपीएफ, एसआरपीएफ, त्वरित प्रतिक्रिया बल, डेल्टा कॉम्बैट, होमगार्ड और अन्य बल भी तैनात किए गए हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गणपति मंडलों पर विशेष व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे भीड़ के दौरान धैर्य और संयम दिखाएं, संदिग्ध और संदिग्ध लोगों पर नजर रखें और भीड़ के दौरान पुलिस का सहयोग करें
राजनीति
नया बिल संविधान की रक्षा के लिए, विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं : श्रीकांत शिंदे

मुंबई, 25 अगस्त। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में पेश किए गए तीन विधेयकों को लेकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बिल संविधान की रक्षा के लिए लाया जा रहा है, न कि किसी को जेल में डालने के लिए।
उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि देश में कई बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी जेल गए। लेकिन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकतंत्र में जब किसी पर आरोप लगता है, तो जांच और विचार-विमर्श जरूरी होता है। इसी सोच के साथ सरकार यह नया बिल ला रही है, जो संविधान की रक्षा के लिए है।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए है।
उन्होंने विपक्ष के सवाल पर कहा, “अगर विपक्ष के नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें इस बिल से डरने की क्या जरूरत है? यह बिल लोकतंत्र और संविधान के हित में है। सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।”
दरअसल, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में तीन अहम बिल पेश किए थे। उनकी ओर से पेश किए गए बिल में मुख्य रूप से संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल थे।
लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
सीएसडीएस एनालिस्ट संजय कुमार को ‘सुप्रीम’ राहत, महाराष्ट्र वोटर डेटा मामले में एफआईआर पर रोक

SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 25 अगस्त। ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) के एनालिस्ट संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर स्टे लगा दी है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित वोटर डेटा पर कथित रूप से भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने को लेकर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएसडीएस के एनालिस्ट संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मामले की अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार को राहत दी है।
इससे पहले, संजय कुमार ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, “महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। पंक्ति में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।”
आपको बताते चलें, संजय कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का जिक्र करते हुए मतदाताओं की संख्या में भारी बदलाव होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 38.45 फीसदी की कमी आई। वहीं, देवलाली में भी उन्होंने 36.82 फीसदी मतदाताओं की कमी का दावा किया था।
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