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Saturday,21-September-2024
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राम मंदिर मामले पर पार्टी में अकेले पड़े दिग्विजय

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Digvijaya-Singh

राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के भीतर अकेले पड़ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए थे तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने ही भूमि पूजन का न केवल स्वागत किया, बल्कि उसी समय पर धार्मिक अनुष्ठान किए।

राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के स्वर लगभग एक जैसे हैं। भाजपा ने इस मौके पर भजन-कीर्तन का आयोजन करने के साथ दीपोत्सव भी मनाया और पार्टी के दतरों से लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर दीप प्रज्ज्वलित किए। इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और उसने पार्टी के प्रदेश दफ्तर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने आवास पर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया और उनके आह्वान पर तमाम नेताओं ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था।

एक तरफ भाजपा और कांग्रेस के नेता जहां भूमि पूजन कार्यक्रम का स्वागत कर रहे थे, वहीं दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त को लेकर सवाल उठाए, मगर उनके साथ कोई नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आया। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर कमल नाथ और अन्य नेताओं ने राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने का स्वागत किया है।

वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में बुधवार की रात राम दरबार सजाया गया, आतिशबाजी हुई और बैंडबाजों की धुन पर लोग थिरके। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ का कहना है कि देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। बहुत समय से हर भारतवासी की आशा थी, आकांक्षा थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है , हम सभी के लिए खुशी का क्षण है।

उन्होंने आगे कहा, “राजीव गांधी ने 1985 में ताला खोला था और यह भावना उस समय से ही जुड़ी थी। राजीव गांधी ने 1989 में कहा था कि रामराज्य लाऊंगा, राम मंदिर बनना चाहिए। यह कोई आज की बात नहीं है और आज इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे तो यह गलत है।”

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर पलटवार करते हुए कहा, “जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व को ही नकार दिया हो, आज मंदिर निर्माण के शुभ-अशुभ समय का निर्धारण कर रहे हैं। राम का तो नाम लेने से ही कार्य शुभ हो जाते हैं। भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण का यह पुनीत कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से ही कराने की अद्भुत प्रभु कृपा के हम सब साक्षी हैं, यह हमारा सौभाग्य है।”

कांग्रेस के दफ्तर में राम दरबार बनाए जाने और बड़ा पोस्टर लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, “हम सबकी यही प्रबल इच्छा और आकांक्षा थी कि पूरी दुनिया सियाराम मय हो जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर भी श्रीराम के पोस्टर लग गए।”

कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने तो खरगोन जिले में राम मंदिर निर्माण का भूमिपूजन तक किया, यह भूमिपूजन भी उसी समय हुआ जिस समय अयोध्या में भूमिपूजन का कार्यक्रम चल रहा था। यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा। उनका कहना है कि “राम हम सबके आराध्य हैं, गांव के लेागों की इच्छा राम मंदिर की है।”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस जनता की भावनाओं के विपरीत जाना नहीं चाहती, वहीं दिग्विजय सिंह ने अपने गुरु और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा मुहूर्त को लेकर कही गई बात को आगे बढ़ाया। भूमिपूजन के समय को शंकराचार्य ने अशुभ करार दिया था। कांग्रेस को लगा कि दिग्विजय सिंह का समर्थन पार्टी के लिए हितकर नहीं होगा, इसलिए उनके साथ कोई नहीं आया। आगामी समय में राज्य में विधानसभा के उपचुनाव भी हेाने वाले हैं, अगर पार्टी दिग्विजय का समर्थन करती है तो यह मुद्दा बना जाएगा। लिहाजा, कांग्रेस ने अपने को दिग्विजय िंसंह से अलग रखा।

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अपराध

पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।

मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।

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चुनाव

प्रकाश अंबेडकर की VBA ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 11 उम्मीदवारों की घोषणा की; पहली सूची में नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद सीटें शामिल हैं।

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मुंबई: महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रकाश अंबेडकर की अगुआई वाली पार्टी ने अपनी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के मध्य में मतदान होगा और अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

वीबीए के 11 उम्मीदवार छत्रपति शंभाजीनगर, नागपुर और नांदेड़ जैसे शहरों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। अन्य सीटों में लोहा, शेवगांव, रावेर, सिंधखेड़, खानपुर, धामनगांव रेलवे और वाशिम शामिल हैं।

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में एमवीए (शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), कांग्रेस) का समर्थन कर रहे थे। हालांकि, सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो गई और एमवीए ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया।

प्रकाश अंबेडकर ने क्या कहा

पहली उम्मीदवार सूची की घोषणा करते हुए, वीबीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, “अपनी पवित्र विचारधारा के प्रति सच्चे रहते हुए, हमने वंचित, बहुजन समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका उद्देश्य सच्चा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति हासिल करना और कुछ जातियों के परिवारों के आधिपत्य को तोड़ना है।”

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता शमीभा पाटिल को रावेर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और पारधी समुदाय से आने वाले किसन चव्हाण को शेवगांव से उम्मीदवार बनाया गया है।

अंबेडकर ने कहा कि, “आने वाले दिनों में और नामों की घोषणा की जाएगी। हम बहुत प्रमुख राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और जल्द ही और दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे।”

अंबेडकर ने कहा, “ओबीसी-मराठा के बीच दंगे को रोकने में विफल रहने के बाद मुख्यधारा की पार्टियों ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन की पुरानी और आजमाई हुई पद्धति का सहारा लिया है। मुख्यधारा की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाया जाना चाहिए।”

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महाराष्ट्र

बाले शाह पीर दरगाह अवैध निर्माण जनहित याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रस्ट, एमबीएमसी को पैरा-वार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

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मीरा-भायंदर: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रस्टियों और मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) को भयंदर के पास उत्तन के तटीय क्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित दरगाह के खिलाफ खुश खंडेलवाल द्वारा दायर एक नागरिक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को दिए गए निर्देश

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को निर्देश दिया कि वे क्रमशः चार और दो सप्ताह के भीतर जनहित याचिका में किए गए पैराग्राफ-वार कथनों के जवाब में हलफनामा दाखिल करें। कानूनी शब्दों में, कथन तथ्य या आरोप का एक कथन है जो किसी आरोप, सूचना या किसी सिविल दावे की दलीलों में किया जाता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमबीएमसी को फटकार लगाई

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी के लिए एमबीएमसी की भी खिंचाई की। ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में विषय परिसर में कोई निर्माण नहीं हो रहा है।

पिछली सुनवाई में उनकी अनुपस्थिति के कारण, उच्च न्यायालय ने दरगाह के ट्रस्टियों (प्रतिवादी संख्या 6) को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, साथ ही यह भी संकेत दिया था कि यदि अगली सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो मामला उनके खिलाफ एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकता है।

याचिकाकर्ता खुश खंडेलवाल, जो हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक हैं, ने 2 मार्च 2024 को जनहित याचिका (पीआईएलएसटी/6843/2024) दायर की थी, जिसमें भयंदर के पास उत्तान में संवेदनशील चौक जेट्टी के पास सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित संरक्षित मैंग्रोव बेल्ट पर बाले शाह पीर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 70,000 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था।

अवैध अतिक्रमण के आरोपों के अलावा, दरगाह पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों के आने की रिपोर्ट के बाद चिंता जताई गई है। हालांकि, ट्रस्ट संदिग्ध आगंतुकों के दावों को खारिज करता है, जबकि यह कहना जारी रखता है कि दरगाह दो शताब्दियों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, जब से सैय्यद बाले शाह पीर यहां आए और रुके थे।

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