राजनीति
दिल्ली : एलजी ने खारिज किया कैबिनेट का फैसला, पुलिस का वकील पैनल मंजूर

दिल्ली दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर दिल्ली सरकार की कैबिनेट के निर्णय को उप राज्यपाल अनिल बैजल ने खारिज कर दिया है। संविधान से मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर एलजी ने ऐसा किया। साथ ही दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दें। दिल्ली सरकार ने कहा, “अब संविधान के तहत एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार पर बाध्य होगा और दिल्ली सरकार को यह आदेश हर हाल में लागू करना होगा।”
दिल्ली दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर मंगलवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज कर दिया था। दिल्ली कैबिनेट का मानना था कि दिल्ली दंगों के संबंध में दिल्ली पुलिस की जांच को कोर्ट ने निष्पक्ष नहीं माना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी देने से केस की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।
दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक वक्तव्य में कहा, “दिल्ली के उप राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 239(एए)(4) के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल कर दिल्ली सरकार के कैबिनेट के निर्णय को खारिज कर दिया। साथ ही इस अनुच्छेद से मिले अधिकार के तहत दिल्ली सरकार को अंतरिम आदेश जारी किया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दी जाए।”
दिल्ली सरकार की कैबिनेट के मुताबिक क्रिमिनल जस्टिस का मूल सिद्धांत है कि जांच पूरी तरह से अभियोजन से स्वतंत्र होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों की जांच एजेंसी रही है, ऐसे में उनके वकीलों के पैनल को मंजूरी देने से निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट का मानना था कि जांच एजेंसी को वकीलों को तय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वकीलों को जांच एजेंसी से स्वतंत्र होना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में यह सिद्धांत सबसे अहम माना जाता है और इसका उल्लंघन दिल्ली में नहीं होने देना चाहिए। जिसे दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने अस्वीकार कर दिया और दिल्ली सरकार के गृह विभाग को आदेश दे दिया है कि दिल्ली पुलिस के पैनल को नोटिफाइड करें।
महाराष्ट्र
मराठा आरक्षण आंदोलन: सरकार ने जारी करने का दिया आश्वासन, आज़ाद मैदान में डटे रहे मनोज जरांगे पाटिल

मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर आज़ाद मैदान में चल रहे मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व वाले आंदोलन में आज अहम मोड़ आया। राज्य मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि सरकार हैदराबाद गजट लागू करने के लिए एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी करेगी। इसके तहत मराठवाड़ा के मराठाओं को कुंभी का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह जीआर एक घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। यह आश्वासन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आंदोलनकारियों को सरकार की उपसमिति से वार्ता करने के लिए मिली राहत के बाद आया है।
इस बीच, मराठा नेताओं ने आज़ाद मैदान में मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील की कि करीब 5,000 लोग वहीं बने रहें और बाकी लोग हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार नवी मुंबई के लिए रवाना हों।
इससे पहले, पाटिल ने ऐलान किया था कि वह पुलिस नोटिस के बावजूद आज़ाद मैदान खाली नहीं करेंगे, “चाहे जान चली जाए।” पुलिस ने नोटिस में अदालत के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि आंदोलन निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर जमा प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल बीएमसी मुख्यालय और किला कोर्ट इलाके में भी तैनात किया गया, जहां अधिकारियों ने लोगों से सड़कों और फुटपाथों को खाली करने की अपील की।
सरकार की ओर से आधिकारिक जीआर जारी होने का इंतजार है, वहीं प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मराठा समाज की मांगों के बीच संतुलन साधने में जुटा है।
महाराष्ट्र
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों को 3 बजे तक स्थल खाली करने का निर्देश दिया

मुंबई, 25 अक्टूबर 2023 — मराठा आरक्षण agitation से संबंधित एक महत्वपूर्ण विकास में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज निर्देश जारी किए, जिसमें प्रदर्शनकारियों को 3 बजे तक आंदोलन स्थल खाली करने के लिए कहा गया है। कोर्ट का यह निर्णय बढ़ती तनाव और प्रदर्शनों के कारण होने वाले व्यवधानों के बीच आया है, जो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की बहाली की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शन कई हफ्ते पहले शुरू हुए थे, जब हजारों मराठा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र भर में रैली निकालकर अपनी मांगें उठाईं। समुदाय का तर्क है कि आरक्षण की कमी ने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी और शिक्षा के अवसरों तक उनकी पहुंच को बाधित किया है। मराठा समुदाय, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण जनसंख्या का हिस्सा है, सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई पर राजनीतिक चर्चाओं के मोर्चे पर लंबे समय से है।
कार्यवाही के दौरान, बेंच ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और अन्य नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। उसने स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया, प्रदर्शनकारियों से उनके लगातार मौजूदगी के निहितार्थ पर विचार करने का आग्रह किया।
“जबकि हम आंदोलन की महत्ता को समझते हैं, यह अनिवार्य है कि दूसरों के अधिकारों के साथ प्रदर्शन के अधिकार का संतुलन बनाया जाए,” कोर्ट ने कहा। जजों ने यह बताया कि authorities सुगम संक्रमण और प्रदर्शक स्थल से सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे।
कोर्ट के निर्णय के बाद, मराठा समुदाय के नेताओं ने निराशा व्यक्त की लेकिन अपने मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। “हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों और उस उचित आरक्षण के लिए लड़ते रहेंगे जो हमें प्राप्त है,” एक प्रमुख नेता ने कहा। भविष्य के प्रदर्शनों और रणनीतियों के लिए योजनाएं पहले से ही समुदाय के नेताओं के बीच चर्चा में हैं।
जैसे-जैसे समय सीमा निकट आती है, कानून प्रवर्तन एजेंसियां उच्च सतर्कता पर हैं, आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। कई नागरिकों ने लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शनों के बारे में अपनी चिंताओं व्यक्त की है, उम्मीद करते हुए कि यह समाधान मराठा समुदाय और राज्य दोनों के लिए फायदेमंद हो।
मराठा आरक्षण मुद्दा एक विवादास्पद विषय बना हुआ है, और उम्मीद की जाती है कि आगामी दिनों में चर्चाएँ अदालतों और सार्वजनिक मंचों पर जारी रहेंगी। समुदाय के नेताओं ने पुष्टि की है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी कानूनी तरीकों का अन्वेषण कर रहे हैं, जबकि कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए।
जैसे ही 3 बजे की समय सीमा नजदीक आ रही है, राज्य आशा भरी नजरों से देख रहा है, इस महत्वपूर्ण अध्याय के लिए एक सामंजस्यपूर्ण परिणाम की उम्मीद कर रहा है, जो महाराष्ट्र के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में है।
राष्ट्रीय समाचार
गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास और दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू

गुरुग्राम, 2 सितंबर: साइबर सिटी गुरुग्राम में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद मंगलवार को जलभराव की समस्या देखने को मिली। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया, जिस कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
गुरुग्राम के सेक्टर-10 इलाके की सड़कों पर मंगलवार सुबह जलभराव हो गया, जिसके कारण लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, जलभराव के कारण सड़क से गुजर रही गाड़ियों को भी परेशानी उठानी पड़ी।
जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद की स्थिति के मद्देनजर स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज आयोजित करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही, कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़कों पर यातायात की भीड़ से बचा जा सके।
बताया जा रहा है कि शहर में जलभराव के कारण कई प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीमें जल निकासी के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम और नालों की समय पर सफाई न होने के कारण समस्या बनी हुई है।
इस बीच, स्थानीय नागरिक सोशल मीडिया पर जलभराव की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं।
बता दें कि सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आई। गुरुग्राम में बारिश के चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया।
कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को गुरुग्राम में जलभराव और नाले की समस्याओं को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। उन्होंने जाम का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “2 घंटे की बारिश- 20 किमी का गुरुग्राम जाम। मुख्यमंत्री नायब सैनी केवल ‘राज्य हेलीकॉप्टर’ में उड़ते हैं और सड़कों पर नहीं चलते, यह गुरुग्राम के हाइवे का ‘हेलीकॉप्टर शॉट’ है। बारिश की तैयारी और नालों, सीवेज और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए खर्च किए गए करोड़ों रुपए का यही हाल है। यह भाजपा का ‘ट्रिपल इंजन मॉडल’ है।”
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