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Tuesday,30-December-2025
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल मुकदमे में इग्नू को नोटिस जारी किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस) की ओर से दायर एक सिविल मुकदमे पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2,25,61,708 रुपये की इग्नू की बैंक गारंटी 30 अप्रैल को खत्म हो गई थी, जिसे अब तक नवीनीकृत (रिनुअल) नहीं किया गया है। संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) सावित्री के समक्ष सुनवाई के लिए मामला आया। अदालत ने नोट किया कि इग्नू ने इस मामले पर बहस करने के लिए कोई वकील पेश नहीं किया है, जबकि वकील संदीप ग्रोवर आईएएनएस के लिए पेश हुए। संक्षिप्त सुनवाई के बाद, अदालत ने नोटिस जारी किया और 16 जनवरी को सुनवाई के लिए मामला तय किया।

जुलाई, 2009 में आईएएनएस ने इग्नू के साथ मीडिया कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोजेक्ट समझौता किया था। आईएएनएस ने दलील दी है कि कई अवसरों पर, इग्नू के अधिकारियों ने इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज जताई और पहले दो वर्षो में कोई शिकायत भी नहीं की गई। फिर भी, उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया।

आईएएनएस ने इग्नू के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें 2012 और 2013 में उठाए गए 15 चालानों (इनवॉयस) पर 2,67,42,605 रुपये (ब्याज सहित) मांगे गए।

मार्च, 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईएएनएस ने इग्नू की वेबसाइट स्थापित की थी। आईएएनएस ने आरटीआई के जवाब पर भरोसा किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि 15 बिलों पर 2,25,61,708 रुपये का भुगतान इग्नू द्वारा किया जाना है।

हाईकोर्ट ने इग्नू को निर्देश दिया था कि वह बैंक गारंटी को 2,25,61,708 रुपये (प्रमुख राशि होने के नाते) समय-समय पर नवीनीकृत करता रहे। इग्नू की ओर से बैंक गारंटी सुसज्जित करने के बाद, जो कि 30 अप्रैल, 2020 तक मान्य थी, आईएएनएस की ओर से दायर सारांश सूट को नियमित सूट में बदल दिया गया था।

इग्नू ने बैंक गारंटी को सुसज्जित करने के बाद, जो 30 अप्रैल, 2020 तक मान्य था, आईएएनएस द्वारा दायर सारांश मुकदमा (समरी सूट) को नियमित मुकदमा (रेगुलर सूट) में बदल दिया गया।

22 अक्टूबर को यह संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के ध्यान में लाया गया कि इग्नू द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है और इग्नू ने इसे नवीनीकृत विस्तारित नहीं किया है।

यह देखते हुए कि इग्नू की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ, संयुक्त रजिस्ट्रार ने इग्नू को अदालत के आदेशों का पालन न करने का कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया। इसके बाद मामला 15 दिसंबर को सुनवाई के लिए रखा गया।

इस साल फरवरी में, इस मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान, इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह केंद्र के लिए एक सौहार्दपूर्ण समझौते करने के उद्देश्य से भेजा गया था। हालांकि, अपनी सहमति देने के बावजूद, इग्नू मध्यस्थ के सामने उपस्थित नहीं हो सका।

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अपराध

उन्नाव रेप केस: सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई

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नई दिल्ली, 29 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सोमवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने उन्नाव रेप केस में भाजपा से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।

सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें सेंगर की अपील पेंडिंग रहने तक सजा सस्पेंड करने की अर्जी मंजूर की गई थी।

इससे पहले, यह जानकारी सामने आई थी कि सीबीआई और पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का इरादा जताया था।

पीड़िता के परिजनों ने महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सेंगर की सजा निलंबित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत के आदेश ने लोगों का भरोसा हिला दिया है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में गलत संदेश भेजा है।

दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपराध की गंभीरता और इसमें शामिल संभावित जोखिमों को बताते हुए सेंगर की याचिका का जोरदार विरोध किया था।

बता दें कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें कड़ी शर्तों के साथ सशर्त जमानत दे दी थी।

उन्नाव रेप केस ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और निर्देश दिया था कि ट्रायल रोजाना के आधार पर किया जाए।

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अपराध

दिल्ली: ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 26 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पुलिस ने ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 10,000 रुपए और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया है।

दोनों बदमाश महिलाओं को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार दिल्ली निवासी विनोद प्रसाद साह और नंद नगरी निवासी मोहम्मद सत्तार के रूप में हुई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2025 को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे गहने पॉलिश करने का ऑफर दिया। उन्होंने महिला से एक सोने का पेंडेंट और एक अंगूठी ली और फिर उसे गर्म पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही महिला ने पानी लाने के लिए रसोई में कदम रखा, आरोपी गहने लेकर भाग गए।

इंस्पेक्टर अतुल त्यागी और एसीपी मेल्विन वर्गीस की देखरेख में मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और फोटोग्राफिक रेकग्निशन सिस्टम का उपयोग करके लगातार जांच की। इसके बाद दोनों आरोपियों का पता लगाया गया और 21 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अच्छे और सभ्य कपड़े पहनकर रिहायशी इलाकों में महिलाओं को गहने पॉलिश करने का झांसा देते थे। गहने लेने के बाद वे महिला से गर्म पानी लाने को कहते थे और फिर गहने लेकर फरार हो जाते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि गहनों को बेच दिया गया था और कुछ पैसे जुए में खो दिए थे।

विनोद प्रसाद साह और मोहम्मद सत्तार पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और कहां-कहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने लोगों की सलाह दी है कि इस तरह लोगों के बहकावे में आकर अपने गहने न दें।

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अपराध

मुंबई: फर्जी दस्तावेज के जरिए फ्लैट बेचने और बैंक धोखाधड़ी में आरोपी गिरफ्तार

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crime

मुंबई, 26 दिसंबर: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी अख्तर शेख (60) को गिरफ्तार किया है। मामला बांद्रा स्थित एक महंगे फ्लैट से जुड़ा हुआ है, जहां फ्लैट मालिक की फर्जी पहचान से संपत्ति की अवैध बिक्री की गई। इस धोखाधड़ी के आधार पर 11.35 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी प्राप्त किया गया था।

ईओडब्ल्यू ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को अंधेरी मेट्रो स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया। जैन ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने मई 2023 में बांद्रा वेस्ट स्थित आइकोनिक टॉवर में 6.25 करोड़ रुपए में एक लग्जरी फ्लैट खरीदा था। जब हाउसिंग सोसायटी द्वारा दस्तावेज की जांच की गई तो पता चला कि फ्लैट की बिक्री फर्जी दस्तावेजों के जरिए की गई थी। इसके बाद मामले की सूचना ईओडब्ल्यू को दी गई।

ईओडब्ल्यू ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया।

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि जांच में कई खुलासे होने के बाद ही आरोपी अख्तर शेख को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, यह जांच की जा रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि यह एक संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जिसमें दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैंक लोन तक की साजिश रची गई थी।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता जैन से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जा सके।

फिलहाल, मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसको रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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