राजनीति
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू की छात्रा के निष्कासन पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की एक पीएचडी छात्रा के निष्कासन आदेश पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि संस्थान की दंडात्मक कार्रवाई उसके अपने नियमों और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने पिछले साल 8 मई को जेएनयू के मुख्य प्रॉक्टर द्वारा जारी कार्यालय आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया, जिसमें बर्बरता और दुर्व्यवहार सहित कदाचार के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए अंकिता सिंह को निष्कासित कर दिया गया था।
अदालत ने सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान जेएनयू द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए उठाए गए कदमों की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया।
अंकिता सिंह के वकील ने दलील दी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के बिना उन्हें बर्खास्त किया गया।
याचिका की विचारणीयता के संबंध में जेएनयू के वकील द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बावजूद, अदालत ने अगस्त 2022 के एक कार्यालय आदेश पर ध्यान दिया, जिसमें सिंह के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता की सिफारिश की गई थी।
हालांकि, सिंह ने अपने निष्कासन से पहले ऐसी कोई सिफारिश मिलने या किसी भी अनुशासनात्मक जांच में शामिल किये जाने से इनकार किया।
सिंह के खिलाफ आरोपों में पारदर्शिता और विशिष्टता की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति शंकर ने कार्यालय के आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी और उसे तुरंत जेएनयू में फिर से प्रवेश देने का आदेश दिया, जिससे वह बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सके।
अदालत ने 9 जुलाई को आगे की सुनवाई निर्धारित की, और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए जेएनयू को चार सप्ताह का समय दिया।
महाराष्ट्र
हाफिज तौसीफ अंसारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार, दूसरे आतंकी संगठन युवाओं को गुमराह करते हैं और फंसाते हैं: जांच एजेंसियों का दावा

मुंबई : मुंबई के मालेगांव में आंध्र पुलिस एटीएस और स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा छापेमारी के बाद पुलिस ने नोमानी नगर इलाके से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उक्त युवक सोशल मीडिया पर सक्रिय था और सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों के साथ-साथ वह दुश्मन देश पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के संपर्क में था। इसी आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आंध्र के धर्मापुर टाउन पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस और खुफिया एजेंसियों ने भी उससे पूछताछ की है। आरोपी की पहचान हाफिज तौसीफ असलम अंसारी के रूप में हुई है। वह पेशे से दर्जी है और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। वह जानबूझकर या जानबूझकर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के संपर्क में आया या उसे इसकी जानकारी थी, पुलिस उसकी जांच कर रही है। हाफिज तौसीफ की गिरफ्तारी से मालेगांव में सनसनी फैल गई है उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। साथ ही, उसकी संदिग्ध गतिविधियों और कितनी बार उसने आतंकवादी संगठनों को भारत से जुड़ी जानकारियां मुहैया कराई हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच और निगरानी की जा रही है। इससे पहले, महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संबंध रखने के आरोप में एक युवा पीआईओ समेत कई युवकों को गिरफ्तार किया था। कई युवक पीआईओ के हनी ट्रैप में भी फंस चुके हैं। पीआईओ का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले पीआईओ किसी भारतीय नागरिक और युवती से नियमित रूप से बात करता है और फिर उसकी तस्वीरें और अश्लील वीडियो सार्वजनिक कर देता है। अश्लील चैट सार्वजनिक करने की धमकी देकर, वे उसे पैसों का लालच देते हैं और खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों का फर्ज बनता है कि वे ऐसे युवकों के खिलाफ कार्रवाई करें। कई युवा अनजाने में इस भ्रामक प्रचार के झांसे में आ जाते हैं और बुरी तरह फंस जाते हैं। इसलिए, सतर्क रहना चाहिए और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचना चाहिए।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम ने वापस ली अपनी अंतरिम जमानत याचिका

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने यह याचिका बिहार चुनाव में भाग लेने के लिए दायर की थी।
शरजील इमाम ने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें। हालांकि, सुनवाई के दौरान उनके वकील ने याचिका वापस लेने का निर्णय किया।
शरजील इमाम के वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन करने का उचित मंच सुप्रीम कोर्ट ही होगा न कि ट्रायल कोर्ट। इस आधार पर कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अंतरिम जमानत याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी गई।
शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। उन पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने शाहीन बाग और जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के विरोध के दौरान उकसाने वाले भाषण दिए थे, जिनसे हिंसा भड़की।
शरजील को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।
शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने का ऐलान किया था। उन्होंने इसके लिए अदालत से दो सप्ताह की अस्थायी रिहाई मांगी थी ताकि नामांकन और प्रचार में हिस्सा ले सकें।
शरजील के चुनाव लड़ने के इरादे ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।
इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
राष्ट्रीय समाचार
इस वर्ष सितंबर में थोक मंहगाई दर घट कर 0.13 प्रतिशत रह गई

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर सितंबर में 0.13 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि इससे पिछले महीने अगस्त में 0.52 प्रतिशत थी।
मुद्रास्फीति की सकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों, अन्य मैन्युफैक्चरिंग, गैर-खाद्य वस्तुओं, अन्य परिवहन उपकरणों और वस्त्रों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।
आंकड़ों के अनुसार, फसल की अधिक पैदावार और गेहूं व चावल के पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में इस महीने 1.38 प्रतिशत की गिरावट आई।
फूड इंडेक्स में सितंबर में सालाना आधार पर 1.99 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
सितंबर के दौरान पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों की कीमतों में भी गिरावट जारी रही और ईंधन मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में -2.58 प्रतिशत पर रही।
सितंबर महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक में मासिक आधार पर बदलाव अगस्त की तुलना में -0.19 प्रतिशत रहा।
इस बीच, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित देश की मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में इस वर्ष सितंबर में घटकर आठ साल के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर आ गई है, क्योंकि इस महीने के दौरान खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतें सस्ती हुईं।
यह जून 2017 के बाद सालाना आधार पर सबसे कम मुद्रास्फीति है और अगस्त की 2.05 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से भी कम है।
आंकड़ों के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने नकारात्मक क्षेत्र में रही और सितंबर के दौरान -2.28 प्रतिशत दर्ज की गई।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, “सितंबर के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव और सब्जियों, खाद्य तेलों फल, दालें, अनाज और अंडा की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण हुई है।”
अच्छे दक्षिण-पश्चिम मानसून, अच्छी खरीफ बुवाई, पर्याप्त जलाशय स्तर और खाद्यान्नों के पर्याप्त बफर स्टॉक के साथ बड़े अनुकूल आधार प्रभावों के कारण 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अधिक सौम्य हो गया है।
22 सितंबर से शुरू हुई जीएसटी दरों में कटौती से सभी वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में कमी आएगी।
मुद्रास्फीति दर में गिरावट आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती और विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में अधिक धन डालकर नरम मुद्रा नीति जारी रखने के लिए अधिक गुंजाइश देती है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 1 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की मुद्रास्फीति दर के अपने पूर्वानुमान को अगस्त के 3.1 प्रतिशत से घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जिसका मुख्य कारण जीएसटी रेट कट और खाद्य कीमतों में नरमी है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, “हाल ही में लागू जीएसटी रेट्स को रेशनलाइज बनाने से सीपीआई बास्केट की कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति का परिणाम अगस्त की मौद्रिक नीति समिति के प्रस्ताव में अनुमानित से कम रहने की उम्मीद है।”
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