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मुंबई में रेलवे ट्रैक पर यात्रियों की बलि चढ़ने से कोरोना ने लगाई ब्रेक !

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मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेन मुंबई की जीवन रेखा है। प्रतिदिन 80 लाख से अधिक यात्री उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से लोकल ट्रेन की यात्रा सामान्य यात्रियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसके कारण वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में दुर्घटनाओं की संख्या में 65 प्रतिशत की गिरावट आई है, यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त की गई है।

आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने मुंबई रेलवे पुलिस से जानकारी मांगी थी कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक मुंबई उपनगरीय ट्रेन से गिरकर या पटरियों को पार करते हुए कितने लोग मारे गए या घायल हुए। मुंबई रेलवे पुलिस के जन सूचना अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी प्रदान की है।

जानकारी के मुताबिक, मुंबई उपनगरीय रेलवे ट्रेन से गिरने या पटरियों को पार करने के दौरान 1116 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 983 पुरुष और 133 महिला यात्री थे। साथ ही 878 यात्री घायल हुए। जिसमें 688 पुरुष और 190 महिला यात्री शामिल हैं। मध्य रेलवे लाइन पर कुल 523 यात्री मारे गए और 747 घायल हुए। इसके अलावा, पश्चिमी रेलवे मार्ग पर कुल 369 यात्री मारे गए और 355 घायल हुए।

किस कारण से कितनी मौतें और चोटें

पटरी पार करते समय 730 यात्री मारे गए, 129 घायल हुए

चलती गाड़ी से गिरने से 177 यात्रियों की मौत, 361 घायल

रेलवे पोल से टकराकर गिरने से 2 यात्रियों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए।

प्लेटफार्म पर गिरने से 1 यात्री की मौत, 7 घायल

बिजली के झटके में 4 की मौत, 7 घायल

आत्महत्या से 27 यात्रियों की मौत

नैसर्गिक बीमारियों के कारण 167 यात्रियों की मौत 114 घायल

अन्य कारणों में 6 यात्रियों की मौत और 155 घायल ।

अज्ञात कारणों से 2 यात्रियों की मौत, 1 घायल।

वहीं 2013 से 2019 तक मुंबई उपनगरीय रेलवे ट्रैक पर पटरियों को पार करने के दौरान कुल 24534 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई और कुल 26675 यात्री घायल हुए।

किस वर्ष कितनी मौतें और चोटें
-2013 में कुल 3506 यात्री मारे गए और 3318 घायल हुए।

2014 में कुल 3423 यात्री मारे गए और 3299 घायल हुए।

2015 में कुल 3304 यात्री मारे गए और 3349 घायल हुए।

2016 में कुल 3202 यात्री मारे गए, 3363 घायल हुए।

2017 में कुल 3014 यात्री मारे गए, 3345 घायल हुए।

2018 में कुल 2981 यात्री मारे गए और 3349 घायल हुए।

2019 में कुल 2664 यात्री मारे गए, 3158 घायल हुए।

आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख के अनुसार, मुंबई उच्च न्यायालय ने रेलवे पटरियों के दोनों ओर सुरक्षा दीवारों के निर्माण का आदेश दिया है। लेकिन रेलवे प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसकी अनदेखी कर रहा है। शकील अहमद शेख ने रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा है कि और कितने यात्रियों की मौत के बाद रेलवे प्रशासन इस पर ध्यान देगी।

चुनाव

प्रकाश अंबेडकर की VBA ने महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए 11 उम्मीदवारों की घोषणा की; पहली सूची में नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद सीटें शामिल हैं।

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मुंबई: महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठकों का दौर जारी है, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। प्रकाश अंबेडकर की अगुआई वाली पार्टी ने अपनी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर के मध्य में मतदान होगा और अगले 15 दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

वीबीए के 11 उम्मीदवार छत्रपति शंभाजीनगर, नागपुर और नांदेड़ जैसे शहरों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। अन्य सीटों में लोहा, शेवगांव, रावेर, सिंधखेड़, खानपुर, धामनगांव रेलवे और वाशिम शामिल हैं।

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के दौरान प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में एमवीए (शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), कांग्रेस) का समर्थन कर रहे थे। हालांकि, सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो गई और एमवीए ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया।

प्रकाश अंबेडकर ने क्या कहा

पहली उम्मीदवार सूची की घोषणा करते हुए, वीबीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, “अपनी पवित्र विचारधारा के प्रति सच्चे रहते हुए, हमने वंचित, बहुजन समूहों को प्रतिनिधित्व दिया है, जिसका उद्देश्य सच्चा प्रतिनिधित्व और राजनीतिक शक्ति हासिल करना और कुछ जातियों के परिवारों के आधिपत्य को तोड़ना है।”

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता शमीभा पाटिल को रावेर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और पारधी समुदाय से आने वाले किसन चव्हाण को शेवगांव से उम्मीदवार बनाया गया है।

अंबेडकर ने कहा कि, “आने वाले दिनों में और नामों की घोषणा की जाएगी। हम बहुत प्रमुख राजनीतिक दलों के संपर्क में हैं और जल्द ही और दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे।”

अंबेडकर ने कहा, “ओबीसी-मराठा के बीच दंगे को रोकने में विफल रहने के बाद मुख्यधारा की पार्टियों ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन की पुरानी और आजमाई हुई पद्धति का सहारा लिया है। मुख्यधारा की पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाया जाना चाहिए।”

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महाराष्ट्र

बाले शाह पीर दरगाह अवैध निर्माण जनहित याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रस्ट, एमबीएमसी को पैरा-वार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

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मीरा-भायंदर: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रस्टियों और मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) को भयंदर के पास उत्तन के तटीय क्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित दरगाह के खिलाफ खुश खंडेलवाल द्वारा दायर एक नागरिक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को दिए गए निर्देश

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को निर्देश दिया कि वे क्रमशः चार और दो सप्ताह के भीतर जनहित याचिका में किए गए पैराग्राफ-वार कथनों के जवाब में हलफनामा दाखिल करें। कानूनी शब्दों में, कथन तथ्य या आरोप का एक कथन है जो किसी आरोप, सूचना या किसी सिविल दावे की दलीलों में किया जाता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमबीएमसी को फटकार लगाई

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी के लिए एमबीएमसी की भी खिंचाई की। ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में विषय परिसर में कोई निर्माण नहीं हो रहा है।

पिछली सुनवाई में उनकी अनुपस्थिति के कारण, उच्च न्यायालय ने दरगाह के ट्रस्टियों (प्रतिवादी संख्या 6) को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, साथ ही यह भी संकेत दिया था कि यदि अगली सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो मामला उनके खिलाफ एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकता है।

याचिकाकर्ता खुश खंडेलवाल, जो हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक हैं, ने 2 मार्च 2024 को जनहित याचिका (पीआईएलएसटी/6843/2024) दायर की थी, जिसमें भयंदर के पास उत्तान में संवेदनशील चौक जेट्टी के पास सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित संरक्षित मैंग्रोव बेल्ट पर बाले शाह पीर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 70,000 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था।

अवैध अतिक्रमण के आरोपों के अलावा, दरगाह पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों के आने की रिपोर्ट के बाद चिंता जताई गई है। हालांकि, ट्रस्ट संदिग्ध आगंतुकों के दावों को खारिज करता है, जबकि यह कहना जारी रखता है कि दरगाह दो शताब्दियों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, जब से सैय्यद बाले शाह पीर यहां आए और रुके थे।

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महाराष्ट्र

मुंबई: धारावी के स्थानीय लोगों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की बीएमसी की कोशिश को रोका, ट्रस्टियों ने 4 दिन का समय मांगा

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मुंबई: मुंबई के सबसे बड़े स्लम इलाके धारावी में शनिवार सुबह तनाव फैल गया, जब बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की योजना को विफल करने के लिए एकत्र हुए। 90 फीट रोड पर स्थित महबूब-ए-सुभानी मस्जिद को बीएमसी ने आंशिक रूप से अतिक्रमण के रूप में चिह्नित किया था, जिसके कारण नगर निगम अधिकारियों ने इसे हटाने के लिए बेदखली नोटिस जारी किया।

मस्जिद के विवादित हिस्से को गिराने के इरादे से सुबह करीब 9 बजे पहुंची बीएमसी की टीम को स्थानीय समुदाय के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों निवासी सड़क पर इकट्ठा हो गए और नगर निगम के अधिकारियों के सामने शारीरिक रूप से बाधा डाली तथा उन्हें मस्जिद की ओर जाने वाली संकरी गली में जाने से रोक दिया।

मस्जिद के ट्रस्टियों ने हस्तक्षेप किया

बढ़ते तनाव के बीच, स्थानीय कानून प्रवर्तन ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए जल्दी से पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात किया। एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि स्थिति नियंत्रण में है, उन्होंने कहा, “क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त (सुरक्षा) तैनात किया गया है।” भारी भीड़ के बावजूद, हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हालांकि विरोध प्रदर्शन के कारण अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया।

गतिरोध के बाद, निवासियों ने धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया, और मांग की कि नागरिक अधिकारी मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया को रोकें। कई निवासियों को विरोध में सड़क पर बैठे देखा गया, और उन्होंने मस्जिद के खिलाफ अनुचित कदम को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की।

तनाव बढ़ने पर मस्जिद के ट्रस्टियों ने मामले को खुद सुलझाने के लिए बीएमसी से और समय की अपील करके हस्तक्षेप किया। सर्कल 2 के डिप्टी कमिश्नर और जी-नॉर्थ डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर को सौंपे गए लिखित अनुरोध में ट्रस्टियों ने मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को स्वेच्छा से हटाने के लिए चार से पांच दिन का समय मांगा। उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे नागरिक कार्रवाई की आवश्यकता के बिना अवैध निर्माण को हटा देंगे।

बीएमसी ने बयान जारी किया

एक आधिकारिक बयान में, बीएमसी ने ट्रस्टियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा: “ट्रस्टियों ने 90 फीट रोड पर मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को खुद हटाने के लिए चार से पांच दिन का समय मांगा है।” नगर निकाय ने यह भी पुष्टि की कि उसने ट्रस्टियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और उन्हें कार्य पूरा करने के लिए अनुरोधित विस्तार प्रदान किया है।

विवाद बीएमसी द्वारा मस्जिद के प्रबंधन को जारी किए गए नोटिस के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर बनाए गए अतिक्रमण वाले ढांचे को हटाने का आदेश दिया गया था। धारावी के 90 फीट रोड के व्यस्त इलाके में स्थित महबूब-ए-सुभानी मस्जिद ने कथित तौर पर अपने निर्माण का कुछ हिस्सा अपनी कानूनी सीमा से आगे बढ़ा लिया था, जिसके कारण बीएमसी ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया।

नगर निगम प्रशासन ने बताया कि नोटिस कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया गया था और उल्लंघन के जवाब में उचित कार्रवाई की जा रही है। बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, “ट्रस्टियों को तय समय के भीतर अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश दिया गया है, और बीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि अतिक्रमण किए गए निर्माण को सहमति के अनुसार हटाया जाए।”

हालांकि ट्रस्टियों द्वारा स्वेच्छा से ढांचे को ध्वस्त करने के समझौते ने अस्थायी रूप से स्थिति को शांत कर दिया है, लेकिन निवासियों में बेचैनी बनी हुई है। कई लोगों का तर्क है कि मस्जिद इलाके में एक प्रमुख धार्मिक और सामुदायिक स्थल है, और इसके खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई झुग्गी के नाजुक सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ सकती है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं।

विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह मस्जिद लंबे समय से यहां है और यह हमारे समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकारियों को इसे ध्वस्त करने के बजाय एक अधिक संतुलित समाधान खोजने की जरूरत है।”

हालांकि, नागरिक अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने बताया है कि अवैध अतिक्रमण के कारण पहले से ही भीड़भाड़ वाले धारावी क्षेत्र में भीड़भाड़, यातायात में रुकावटें और बुनियादी ढांचे के विकास में कमी आती है।

बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि ट्रस्टियों के अतिरिक्त समय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाने का काम तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि ट्रस्टी अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो बीएमसी मूल नोटिस के अनुसार संरचना को ध्वस्त करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगी।

समय सीमा नजदीक आने के साथ ही स्थानीय अधिकारी घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। इस बीच, नगर निगम के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार सुलझा लिया जाएगा।

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