राजनीति
कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव : खड़गे आज भोपाल का करेंगे दौरा, 14 अक्टूबर को आएंगे थरूर

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के तहत बुधवार को राज्य की राजधानी का दौरा करेंगे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, 500 से अधिक कांग्रेस प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है।
भोपाल पहुंचने पर राज्यसभा सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, जिसके बाद वह पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करेंगे। आगामी अध्यक्ष चुनाव में खड़गे और तिरुवनंतपुरम (केरल) से लोकसभा सांसद शशि थरूर के बीच कड़ा मुकाबला होगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों उम्मीदवार देश के दक्षिणी हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं।
विशेष रूप से, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही खड़गे को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के अन्य प्रतिनिधि अपना नेता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।
मध्य प्रदेश में थरूर के मुकाबले दिग्गज नेता खड़गे की बढ़त नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें दोनों शीर्ष नेताओं कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का समर्थन प्राप्त है।
बता दें, खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन आखिरी समय में दाखिल किया था, जब दिग्विजय सिंह ने अपनी उम्मीदवारी की पूरी तैयारी की थी और यहां तक कि पार्टी के एक दर्जन विधायक भी 30 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन आखिरी समय में, दिग्विजय पीछे हट गए और खड़गे को अपना समर्थन दिया।
कुछ दिन पहले अपने बिहार दौरे के दौरान, खड़गे ने आरोप लगाया था कि भाजपा रोती रहती है कि कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है जो पूरी तरह से निराधार है। सभी निर्णय उचित परामर्श के बाद और एक उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद लिए जाते हैं। यह वे हैं जो इस तरह की बारीकियों की परवाह नहीं करते हैं। वे अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री बदलते हैं। साथ ही, लोगों को नियुक्त किया जाता है, बिना किसी स्पष्टीकरण के एक्सटेंशन दिया जाता है।
देश भर में पार्टी के निर्वाचक मंडल में लगभग 9,000 से अधिक प्रतिनिधि मतदान के लिए पात्र हैं। पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में ब्लॉक कांग्रेस समितियां शामिल हैं। ये प्रदेश कांग्रेस समितियों (पीसीसी) के प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं, जो बदले में एआईसीसी के प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं।
एआईसीसी के प्रतिनिधियों में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम एक वर्ष तक पद संभाला है और पार्टी के सदस्य बने हुए हैं।
पार्टी ने आखिरी बार नवंबर 2000 में इस पद के लिए चुनाव देखे थे। जितेंद्र प्रसाद 2000 में सोनिया गांधी से हार गए थे, और उससे पहले, सीताराम केसरी ने 1997 में शरद पवार और राजेश पायलट को हराया था।
महाराष्ट्र
हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह ध्वस्तीकरण आदेश, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, दरगाह प्रबंधन को राहत

मुंबई: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के मीरा भयंदर स्थित हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह को संरक्षण प्रदान किया है तथा चार सप्ताह के लिए ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्र सरकार चार सप्ताह के भीतर अदालत में जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद ही दरगाह को गिराने की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बांकोले ने सदन में 20 मई तक धर्मस्थल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था और सार्वजनिक बयान भी जारी किया था, लेकिन किसी तरह का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर प्रभावी रोक लगाने का आदेश दिया और दरगाह प्रशासन द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी सरकारी नोटिस के अभाव के बावजूद, राज्य विधानसभा में मंत्री के सार्वजनिक बयानों और हाल की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि दरगाह 350 साल पुरानी है और फिर भी राज्य सरकार ने इसे अवैध संरचना के रूप में वर्गीकृत किया है। ट्रस्ट ने दावा किया है कि संपत्ति का औपचारिक पंजीकरण भी 2022 में कराने की मांग की गई है और यह मंदिर दशकों से उसी स्थान पर स्थित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने 15 और 16 मई को तत्काल सुनवाई की याचिकाओं को गलती से खारिज कर दिया था। दरगाह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस ने 15 मई को एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में ट्रस्ट के सदस्यों को चेतावनी दी गई थी कि वे विध्वंस प्रक्रिया में बाधा या व्यवधान न डालें। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया 20 मई के लिए निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बिना किसी कानूनी आदेश या उचित प्रक्रिया, जैसे नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और महाराष्ट्र सरकार को उस समयावधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
अपराध
झारखंड के शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे से एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की पूछताछ

रांची, 20 मई। झारखंड में शराब घोटाले में पीई (प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने आईएएस और तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय कुमार चौबे से पूछताछ शुरू की है।
मंगलवार को एसीबी की टीम उनके आवास पर पहुंची और इसके बाद उन्हें अपने साथ कार्यालय लेकर पहुंची है।
सूत्रों के अनुसार, उनसे उनके कार्यकाल में झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर लागू हुई एक्साइज पॉलिसी की कथित गड़बड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
दरअसल, इस मामले की जड़ें छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं, जहां शराब घोटाले में स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अफसरों और कई बड़े कारोबारियों की भूमिका सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच वहां की आर्थिक अपराध शाखा ने शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू की।
ईडी को इस दौरान यह भी जानकारी मिली कि जिस सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला किया, उसी ने झारखंड में भी नई उत्पाद नीति लागू करवाई और यहां भी उसी तर्ज पर घोटाला दोहराया गया।
इसी आधार पर ईडी की छत्तीसगढ़ इकाई ने झारखंड के तत्कालीन एक्साइज सेक्रेटरी विनय चौबे को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था।
पूछताछ के दौरान चौबे ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उत्पाद नीति सरकार की सहमति से लागू की गई थी। बाद में झारखंड के एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने ही झारखंड में सुनियोजित घोटाला किया।
इसके बाद ईडी ने इसमें ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और अक्टूबर 2024 में आईएएस विनय चौबे सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद झारखंड एसीबी ने राज्य सरकार की अनुमति के बाद पीई दर्ज कर जांच शुरू की है।
राजनीति
नाना पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, प्रोटोकॉल न मानने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, 20 मई। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के दौरे को लेकर प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
नाना पटोले ने लिखा, “आपको यह पत्र लिखते समय अत्यंत पीड़ा हो रही है। बहुजन समाज के गौरव, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई का महाराष्ट्र सरकार एवं राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपमान किया गया है। एक महाराष्ट्र पुत्र के रूप में उनका मुंबई में सत्कार करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त की उपस्थिति अपेक्षित थी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अंततः मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में यह टिप्पणी की कि मेरे इस कार्यक्रम में इन अधिकारियों को आने की योग्यता नहीं लगती, तो यह विचार उन्हें स्वयं करना चाहिए। यह वक्तव्य अत्यंत दुखदायक है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने ही सुपुत्र का सम्मान करने में विफल रही है।”
उन्होंने आगे लिखा, “न्यायमूर्ति भूषण गवई डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों के अनुयायी हैं, इस कारण उनके साथ यह व्यवहार जानबूझकर किया गया ऐसा संदेह संपूर्ण महाराष्ट्र में व्यक्त किया जा रहा है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के सम्मान के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोटोकॉल की अवहेलना की है।”
पटोले ने अंत में विनम्र अपील की। कहा- यह अपमान केवल भूषण गवई का नहीं, बल्कि महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का भी है। इस अपमान के लिए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। आपकी कार्रवाई से भविष्य में कोई भी सरकार और अधिकारी किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का अपमान करने का साहस नहीं करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं।
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