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Tuesday,24-September-2024
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वेबिनार में ‘भारत विरोधी’ संदर्भ पर जेएनयू, आयोजकों के खिलाफ शिकायत

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दिल्ली के एक वकील ने शनिवार को जेएनयू के महिला विकास अध्ययन केंद्र और एक वेबिनार के आयोजकों के खिलाफ कथित तौर पर ‘भारतीय अधिकृत कश्मीर’ वाक्यांश का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एडवोकेट विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को दी अपनी शिकायत में कहा कि सेंटर द्वारा 29 अक्टूबर को रात 8.30 बजे ‘जेंडर रेजिस्टेंस एंड फ्रेश चैलेंजेज इन पोस्ट 2019 कश्मीर’ शीर्षक वाला वेबिनार आयोजित किया जाना था और विवरण जेएनयू की वेबसाइट पर भी उपलब्ध थे।

शिकायत के अनुसार, “सेमीनार के निमंत्रण के विषय में भारतीय अधिकृत कश्मीर में जेंडर प्रतिरोध का उल्लेख किया गया था। इस वाक्यांश का उल्लेख करते हुए, वेबिनार के आयोजकों ने भारत सरकार द्वारा कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जे का चित्रण किया है और इस वाक्यांश ने देश की अखंडता और एकत पर सवाल उठाया है।”

इसमें आगे कहा गया है कि ‘कश्मीर पर भारतीय कब्जा’ वाक्यांश को स्पष्ट रूप से भारत सरकार द्वारा कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा दर्शाता है जो निश्चित रूप से सच नहीं है।

जेएनयू के खिलाफ आईपीसी की धारा 121ए, 124ए, 505 और आईटी एक्ट 2008 के 74 के तहत दायर शिकायत में याचिका में प्रस्तावित ऑनलाइन सेमीनार का स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया गया है।

शिकायत के अनुसार, “यह वाक्यांश आयोजकों के इरादे को भी इंगित करता है कि इस वेबिनार के बहाने इसका उद्देश्य इस विचार को प्रचारित करने, भारत सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और उकसाने के लिए किया गया था।”

कुछ लोगों के विरोध के बाद वेबिनार को रद्द कर दिया गया था क्योंकि वेबिनार का विषय संदिग्ध और आपत्तिजनक पाया गया था, जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि आयोजकों के देश की अखंडता या किसी अन्य छिपे हुए एजेंडे के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे थे।

बयान के अनुसार, “कश्मीर भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह भारत का एक एकीकृत हिस्सा है, इसलिए इसे कब्जे वाले राज्य के रूप में बुलाना या सार्वजनिक रूप से लोकप्रिय बनाना एक राष्ट्र-विरोधी कार्य है, जो न केवल आम आदमी को उकसाता है, बल्कि जनता के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को भी भड़काता है। वेबिनार के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके सख्ती से निपटा जाना चाहिए।”

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Badlapur Case: बदलापुर स्कूल कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ने रिवाॅल्वर से खुद को गोली मारी

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मुंबई: बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे ने आत्महत्या की कोशिश की है। आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर लेकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। अक्षय शिंदे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।आरोपी पर स्कूल में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का आरोप था। फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जाता है कि यह घटना तब हुई जब पुलिस उन्हें तलोजा जेल से बदलापुर ला रही थी।

कब कैसे क्या हुआ?
अक्षय शिंदे पर बदलापुर में स्कूल में रेप के अलावा रेप के दो अन्य मामले भी दर्ज थे। इस संबंध में पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी हासिल कर ली थी। यह घटना तब हुई जब उसे जेल से वापस पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा था। ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाते समय अक्षय ने अपने बगल में बैठे अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली और खुद को गोली मार ली। ताजा जानकारी के मुताबिक अक्षय की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बच्चियों के यौन शोषण का आरोप
अक्षय शिंदे के ऊपर स्कूल में नर्सरी की दो बच्चियों के यौन शोषण का आराेप है। बदलापुर स्कूल केस में अरेसट होने को बाद अक्षय शिंदे की पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस मामले के बाद सामने आया था कि 26 साल के अक्षय शिंदे तीन शादियां कर चुका है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ठाणे के बदलापुर के लोगों ने स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इतना ही नहीं इस मामले की सुनवाई स्वत संज्ञान के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रही है। अक्षय शिंदे को कड़ी सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने मुंबई हमलों में सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम को नियुक्त किया है।

अक्षय शिंदे ने कबूला था जुर्म
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे ने मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टर के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में इसका जिक्र है। अगस्त महीने में बदलापुर के एक स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया था। इस मामले में गठित एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है। अक्षण की पत्नी ने उसके ऊपर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं।

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पुणे विस्फोट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दी

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को 2012 के पुणे सीरियल ब्लास्ट मामले के एक आरोपी मुनीब इकबाल मेमन को जमानत दे दी। मुनीब ने करीब 12 साल जेल में बिताए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेमन को अपनी रिहाई के लिए 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करानी होगी।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और शर्मिला यू. देशमुख की खंडपीठ ने मेमन की अपील के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिसमें विशेष अदालत के फरवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सितंबर 2022 में, जस्टिस मोहिते-डेरे ने पहले मेमन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें यह मानने के लिए उचित आधार की कमी थी कि वह आरोपों का दोषी नहीं है।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निचली अदालत को दिसंबर 2023 तक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। मेमन के वकील मुबीन सोलकर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल, 42 वर्षीय दर्जी को 12 वर्षों से अधिक समय तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा गया, जिससे शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

ये विस्फोट 1 अगस्त 2012 को पुणे के जंगली महाराज रोड पर हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल पर एक बम को भी निष्क्रिय कर दिया गया था, जो नहीं फटा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने घटना में कथित संलिप्तता के लिए मेमन के साथ-साथ सात अन्य को भी गिरफ्तार किया था।

मेमन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई आरोप हैं।

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सलमान खान ने दाऊद इब्राहिम से उन्हें जोड़ने वाले ‘हानिकारक, अपमानजनक’ लेख प्रकाशित करने के लिए एएनआई से माफी की मांग की।

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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने समाचार प्रसारण एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) को कानूनी नोटिस भेजा है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उन्हें जोड़ने वाले आपत्तिजनक लेख को प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है।

कानूनी नोटिस में खान ने कहा कि एएनआई ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि उनके घर पर गोलीबारी के मामले में शामिल दो आरोपियों को डी-कंपनी से धमकियों का खतरा है, क्योंकि अभिनेता के अंडरवर्ल्ड डॉन और उसके गिरोह के साथ ‘संबंध’ हैं।

कानूनी नोटिस में यह भी बताया गया है कि एएनआई ने अमित मिश्रा नामक एक वकील की बाइट शेयर की है, जो दो आरोपियों – विक्की गुप्ता और सागर पाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाइट में मिश्रा ने कहा, “पीड़ित (सलमान खान) के एक गैंगस्टर से संबंध हैं, शायद वह आरोपियों को मरवाना चाहता है। यह आरोपियों (विक्की गुप्ता और सागर पाल) का आरोप है। हमने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और बिहार सरकारों को उनकी सुरक्षा के लिए लिखा है।”

नोटिस में कहा गया है, “हमारे मुवक्किल (खान) मिश्रा द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हैं और हमारे मुवक्किल का कहना है कि इसमें लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार, दुर्भावनापूर्ण, घोर अपमानजनक, भ्रामक, नुकसानदायक हैं और आम जनता के सामने हमारे मुवक्किल की छवि और साख को धूमिल करने के इरादे से लगाए गए हैं, जिसे हमारे मुवक्किल ने वर्षों की मेहनत से विकसित किया है। हमारे मुवक्किल का कहना है कि वास्तव में वह उस आपराधिक कृत्य का शिकार हैं, जो कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके साथ किया गया।”

खान की कानूनी टीम ने आगे कहा कि यह लेख “आम जनता की सहानुभूति बटोरने और मामले से उनका ध्यान भटकाने की एक रणनीति है”।

खान ने एएनआई और मिश्रा से बिना शर्त माफ़ी मांगने की मांग की और कहा कि इसे 48 घंटे के भीतर महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्होंने एजेंसी से लेख और मिश्रा के वीडियो को हटाने के लिए भी कहा।

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