राजनीति
मुख्यमंत्री बोले, कारगिल स्वतंत्र भारत का ऐसा युद्ध रहा, जिसे भारत पर पाक ने जबरन थोपा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कारगिल भी स्वतंत्र भारत का ऐसा युद्ध था जिसे भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा गया।
मंगलवार राजधानी के ‘कारगिल शहीद स्मृति वाटिका’ में कारगिल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कारगिल भी स्वतंत्र भारत का ऐसा युद्ध था, जिसे भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा। मई 1999 में कारगिल युद्ध प्रारम्भ हुआ और 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय प्राप्त की। इस विजय के साथ ही पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेकनकाब भी हुआ।
कहा कि जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा की संकीर्णता के दायरे हमें ऊपर उठना होगा। ये भारत को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक भारत- श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना से जुड़ना होगा।
योगी ने कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर भारत की आन, बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने के लिए सभी स्कूल, कॉलेज, संगठन, संस्थाएं, हर उत्तर प्रदेशवासी और हर भारतवासी को जुड़ना चाहिए। इससे जुड़ने से हर भारतीय के अंदर राष्ट्रीयता की एक नई लहर पैदा होगी। यही हमारे शहीदों और महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में दुनिया ने भारत के सैनिकों के शौर्य और बलिदान को देखा। उन्होंने कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफल मैन सुनील चंद, मेजर रीतेश शर्मा को याद करते हुए कहा कि पूरा भारत आज भी इन सबका नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लेता है।
योगी ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद होने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता है। इन बलिदानियों का राष्ट्र के प्रति प्रेम और मातृ भूमि के लिए प्राण न्योछावर करने की उनकी भावना के बारे में सोचकर हर भारतवासी रोमांचित हो उठता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विशेष रूप से उन माता-पिता और परिवार के सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने परिवार के ऐसे वीर सपूतों को खोया है। इससे बड़ा बलिदान दूसरा नहीं हो सकता है। पूरा राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि अमर सपूतों के परिवारजनों के प्रति केंद्र और राज्य सरकारें सदैव उनके साथ हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 को देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।
कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पर हमें आगामी 25 वर्षों के लिए एक वृहद कार्ययोजना बनाकर कार्य करना होगा। यह वृहद कार्ययोजना अपने देश और प्रदेश को कहां लेकर जाना है, इसको लेकर बननी चाहिए। भारत के निर्माण के लिए जब देश की 135 करोड़ की आबादी मिलकर कार्य करेगी तो उसके सार्थक परिणाम भी सामने आएंगे।
राष्ट्रीय समाचार
झारखंड हाईकोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

नई दिल्ली/रांची, 4 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी सहित अन्य त्योहारों के दौरान बिजली काटने पर रोक लगाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से 3 अप्रैल को जारी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) त्योहारों पर निकलने वाली शोभायात्रा या जुलूस में शामिल लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद कर देता है। 1 अप्रैल, 2025 को सरहुल त्योहार की शोभायात्रा के दौरान भी रांची में पांच से दस घंटे तक बिजली काटी गई थी।
इस पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन ने 3 अप्रैल को स्वतः संज्ञान लेते हुए त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति बंद करने के झारखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार और जेबीवीएनएल से पूछा था कि सरहुल के दिन घंटों बिजली आपूर्ति बाधित क्यों रही? इससे होने वाली परेशानी को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? बिजली काटे जाने से लोगों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं?
हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की।
झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि रामनवमी के जुलूस में लोग लंबे झंडे लेकर चलते हैं, जिससे करंट लगने की आशंका बनी रहती है। पूर्व में झारखंड में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिजली कटौती केवल शोभायात्रा मार्गों तक सीमित रहे और उसे न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं की बिजली आपूर्ति पर कोई असर न पड़े।
शीर्ष अदालत ने जेबीवीएनएल के प्रबंध निदेशक को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि कम समय के लिए बिजली काटी जाएगी और अस्पताल एवं अन्य जरूरी सेवा वाली संस्थाओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को मुकर्रर की है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
राजनीति
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले पर राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली, 4 अप्रैल। राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार को प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को सदन में उठाया। भाजपा सांसदों का कहना था कि पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती में अनियमितता बरती गई।
इस विषय पर सदन में काफी हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
भाजपा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षक पदों पर बहाली हुई थी। अनियमितताओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने भर्तियां निरस्त कर दी थीं। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस की बेंच ने हाईकोर्ट के निर्णय को यथावत रखा है। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि हटाए गए कर्मचारियों से वेतन की रिकवरी न की जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को कलंकित किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां स्थापित नियमों और कानून का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर यह बात साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका केवल इतना कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी के साथ अन्याय किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे को पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने जैसे ही अपनी बात पूरी की, सदन में एक बार फिर जमकर हंगामा शुरू हो गया। दोनों ओर से सांसदों ने नारेबाजी की। इस विषय पर सदन में जमकर हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की।
सदन में हो रहे जबरदस्त हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन को अपनी बात रखने का अवसर दिया। सदन में हो रहे जबरदस्त हंगामा के बीच डेरेक ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि सत्ता पक्ष से जुड़े भाजपा सांसद सदन में नारेबाजी और हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच सदन में हंगामा बढ़ता चला गया, जिसके चलते सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
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