राष्ट्रीय समाचार
केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, ‘कॉलेजियम देश का कानून है, जिसका पालन किया जाना चाहिए’
जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ‘देश का कानून’ है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। कॉलेजियम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, कॉलेजियम पर सामने आई टिप्पणियां अच्छी नहीं है और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी से कहा, आप उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहें।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजी को बताया कि सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं जो कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश का कानून नहीं रहेगा। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले, जिसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली तैयार की, का पालन किया जाना चाहिए।
जस्टिस कौल ने एजी से कहा, समाज में ऐसे वर्ग हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से सहमत नहीं हैं, क्या अदालत को उस आधार पर ऐसे कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए? पीठ ने आगे कहा कि अगर समाज में हर कोई यह तय करेगा कि किस कानून का पालन करना है और किस कानून का पालन नहीं करना है, तो यह भंग हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कानून मंत्री और उपाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों का हवाला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कल लोग कहेंगे बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं! न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने एजी से कहा, सिंह भाषणों का जिक्र कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है। आपको उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहना होगा।
एजी ने कहा कि ऐसे दो उदाहरण हैं जहां शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने केंद्र द्वारा वापस भेजे गए दोहराए गए नामों को खुद ही हटा दिया और इसने एक धारणा को जन्म दिया कि पुनरावृत्ति निर्णायक नहीं हो सकती है।
पीठ ने जवाब दिया कि ये अलग-थलग मामले हैं, जो सरकार को संविधान पीठ के फैसले को नजरअंदाज करने का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉलेजियम की पुनरावृत्ति बाध्यकारी है। यह देखा गया कि जब कोई निर्णय होता है, तो किसी अन्य धारणा के लिए कोई जगह नहीं होती है।
शीर्ष अदालत ने एजी से न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत में रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि हमारे संविधान की योजना के लिए हमारी अदालत को कानून का अंतिम मध्यस्थ होना चाहिए और संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन इसकी जांच करने की शक्ति अदालत के पास है।
शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बैंगलोर द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
राजनीति
नीट पेपर लीक मामलाः राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, कल से होगी सुनवाई

नीट यूजी पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल कोर्ट आरोप तय करने के लिए 13 अगस्त से सुनवाई करेगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मीडिया द्वारा मामले में गवाहों के नाम छापे जाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है कि जो बात अभी तक कोर्ट में नहीं बोली गई है, वह अभी चार्जशीट का हिस्सा है। यह सब मीडिया में सामने आना बेहद चौंकाने वाला है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए।
वहीं, सीबीआई ने कहा कि मीडिया में कुछ गवाहों के नाम छापे जा रहे हैं, वह गवाह नाबालिग भी हो सकते हैं। लगातार चार्जशीट के हिस्से को अखबारों में छापा जा रहा है। नीट यूजी पेपर 2026 पेपर लीक मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इजाजत मांगी है। सीबीआई की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट अर्जी ने आरोपियों से जवाब दाखिल करने को कहा है। कल (गुरुवार) इस मामले पर भी कोर्ट करेगी सुनवाई।
सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 20,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे, मनीषा संजय हवलदार को आरोपी बनाया गया है।
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि तीन विषय विशेषज्ञों ने दिल्ली के एनटीए कार्यालय से नीट परीक्षा के प्रश्नों को अलग-अलग तरीकों से बाहर निकाला था। आरोपी ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी नहीं ली गई।
सीबीआई ने चार्जशीट में कहा है कि एनटीए में गोपनीय अनुभाग में प्रवेश और निकास के दौरान विशेषज्ञों की जांच या तलाशी की कोई प्रथा नहीं थी। एनटीए में डेडिकेटेड सीसीटीवी लाइव फीड निगरानी नियंत्रण कक्ष नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गोपनीय हॉल में विशेषज्ञों की गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया।
सीबीआई ने आरोपपत्र में कहा कि एक आरोपी ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखा और फिर उन्हें छिपा दिया, जबकि दो अन्य आरोपियों ने प्रश्नों को याद किया, अपने होटल के कमरों में लौटकर या तो उन्हें लिख दिया या पाठ्यपुस्तकों में संबंधित आर्टिकल्स को मार्क किया।
सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा कि जांच से पता चला है कि विशेषज्ञों को अनुवाद, पुनः अनुवाद के दौरान रफ कार्य के लिए गोपनीय अनुभाग के अंदर सादे कागज की शीट उपलब्ध कराई गई थीं। आरोपी पी.वी. कुलकर्णी ने इन शीटों का उपयोग करके रसायन विज्ञान के सभी 135 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों को संक्षेप में नोट किया।
सीबीआई ने कहा कि जांच से पता चला है कि बायोलॉजी (बॉटनी और जूलॉजी) डॉक्यूमेंट तेजस दभाड़े ने 20 अप्रैल और 21 अप्रैल 2026 को स्नेहांजलि देशमुख और दीया शिंदे के नोट्स की फोटोकॉपी से टाइप किया था, जो मनीषा संजय वाघमारे ने धनंजय लोखंडे के जरिए सत्यजीत सोलंकी और तेजस दभाड़े को दिए थे।
राजनीति
सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपायों पर ध्यान देना चाहिए : सुखदेव भगत

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत एयर इंडिया के पायलट के डोप टेस्ट में फेल होने से लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और हिमाचल में पेट्रोल महंगा होने तक कई विषयों पर प्रतिक्रिया दी।
एयर इंडिया के पायलट के गांजा टेस्ट में पॉजिटिव आने पर सुखदेव भगत ने कहा, “मैं भगवान का शुक्र करता हूं कि सुरक्षित लैंडिंग हो गई। यह अलग बात है कि इसमें 17 लोग घायल हुए। कैप्टन की मानसिक स्थिति और क्या उन्होंने कोई नशीला पदार्थ लिया था, यह जानने के लिए जो भी जरूरी हो, मुझे लगता है कि और भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि हादसे बार-बार हो रहे हैं, सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना चाहिए।”
झारखंड में जेपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, “देवेंद्र महतो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। क्योंकि, जब पहली बार जब मैंने सदन में जेपीएससी की बातों को रखा था, तो देवेंद्र महतो की पूरी टीम मेरी साथ आई थी। एक सीच मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं। लाठी चार्ज का उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी की हो, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम युवाओं के साथ हैं।”
उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान का जिक्र करते हुए कहा, “रही बात हेमंत सोरेन की तो उन्होंने सदन में कहा है कि जो मांग छात्रों की थी, उसके साथ हम सब खड़े हैं। जहां तक सीआईडी जांच की बात है अध्यक्ष समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।” कांग्रेस नेता ने जेपीएससी अभ्यर्थी देवेंद्र नाथ महतो से भी अपील की। उन्होंने कहा, “हम लोग देवेंद्र नाथ महतो से अपील करते हैं कि वे भूख हड़ताल तोड़ दें, हम लोग आपकी मांग के साथ खड़े हैं।”
सुखदेव भगत ने अमित शाह के लोकसभा में दिए बयान, एफसीआरए बिल, आधी रात से हिमाचल में पेट्रोल के महंगा होने और राम मंदिर में सीईओ की नौकरी के लिए इंटरव्यू जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छात्रों, यात्रियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके।
राजनीति
टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज करने से जुड़ी याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चार बैंक खातों को फ्रीज करने से जुड़ी याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच में बुधवार को सुनवाई होगी।
राज्य पुलिस ने साइबर क्राइम से जुड़ी एक एफआईआर के आधार पर चार बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया था। हालांकि, टीएमसी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इन चार बैंक अकाउंट के जरिए किसी भी तरह के गैरकानूनी लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला है।
यह मामला आज जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच के सामने सुनवाई के लिए आएगा। याचिका में, याचिकाकर्ता के वकीलों ने पार्टी के जरूरी खर्चों के लिए फ्रीज किए गए अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत मांगी है।
याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर अनुमति कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष अधिकारी के जरिए दी जाए, तो बेहतर होगा। ऐसा पहले भी एक निजी बैंक में रखे 3 अन्य बैंक खातों के मामले में किया गया था। उन खातों पर पहले राज्य पुलिस के निर्देश पर और बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इसी तरह के निर्देशों पर डेबिट पर रोक लगाई गई थी।
इससे पहले, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें उसने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से बैंक खाते फ्रीज किए जाने को चुनौती देने वाली टीएमसी की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह ध्यान में रखते हुए एक संतुलित आदेश दिया है कि पार्टी के पास रोजमर्रा के कामकाज चलाने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद है।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से टीएमसी के खातों को फ्रीज करने के आदेश से जुड़ी याचिका समेत यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए मामले के गुण-दोष पर कोई भी चर्चा करना उचित नहीं होगा।
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