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Wednesday,29-October-2025
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हाथरस कांड की तहकीकात के लिए पहुंची सीबीआई, छानबीन शुरू

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उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बुलगड़ी मामले को सीबीआई ने टेकओवर करते ही छानबीन तेज कर दी है। सीबीआई की टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट करके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। घटना स्थल पीड़िता के घर के करीब 500 मीटर दूर है। इसी खेत में 14 सितंबर को युवती पर हमला किया गया था। यहां घटना स्थल पर लोगों को रोकने के लिए पुलिस तैनात है। सीबीआई की टीम के साथ पीड़िता का भाई भी मौके पर है। टीम छह गाड़ी में पहुंची जिमें 15 अधिकारी हैं। घटना स्थल पर सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं।

सीबीआई ने गांव पहुंचकर सबसे पहले घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई। हर संभव तरीके से घटनास्थल को तस्वीरों में कैद किया गया। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। मालूम हो कि पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है।

सीबीआई की टीम के पहुंचने से पहले घटनास्थल के आसपास पूरे 1.5 किलोमीटर की परिधि को सील कर दिया गया है। इससे पहले तक यहां सभी लोगों का आना-जाना हो रहा था, लेकिन मंगलवार को किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है।

इससे पहले सीबीआई ने हाथरस के मुख्य आरोपी के खिलाफ गैंगरेप, हत्या का प्रयास और हत्या के साथ एससी-एसटी ऐक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। उधर, पीड़िता के पिता की मंगलवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनका अचानक बीपी बढ़ गया है। मृत युवती की मां, और बुआ को हॉस्पिटल लाया गया। ईसीजी कराई जा रही है। इनके घर पहुंची चिकित्सकों की टीम से परिजनों ने कोरोना टेस्ट कराने से मना कर दिया।

रात में ही वह परिवार के साथ लखनऊ से लौटे हैं। सीएमओ डॉ. ब्रजेश राठौर गांव पहुंचे। हालात खराब होने पर पीड़िता के पिता को हाथरस ले जाया जा सकता है।

सीबीआई की जांच टीम के गांव पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। सीबीआई ने इस केस और घटना से जुड़े सभी अहम कागजात और केस डायरी को भी खंगाला है।

हाथरस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त की गईं डीएसपी सीमा पाहूजा भी अन्य सदस्यों के साथ हाथरस आने की सूचना पर हाथरस पुलिस की टीमें घटनास्थल के साथ ही पीड़िता के घर के आसपास भी मुस्तैद हैं।

हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि सीबीआई टीम ने जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और केस डायरी समेत केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। एक सीनियर पुलिसकर्मी ने बताया कि जांच के लिए सीबीआई के 15 अधिकारियों के अगले कुछ हफ्ते हाथरस में रहने की संभावना है।

इससे पहले सोमवार को सीबीआई ने केस डायरी सीओ से ले ली। इस केस डायरी में जिला अस्पताल की रेफर रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीड़िता के स्वजन के बयान, पुलिस की मजरूमी चिट्ठी आदि दस्तावेज मौजूद है। टीम अब एक-एक दस्तावेज का अवलोकन करने में जुटी है। केस डायरी का अध्ययन करने के बाद ही सीबीआई अपनी गाडइलाइन से केस की तहकीकात शुरू करेगी।

ज्ञात हो कि 14 सितंबर को हाथरस के बुलगड़ी में हुई घटना के मामले में पुलिस ने युवती के भाई की तहरीर के आधार पर जानलेवा हमला और एससी-एसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। घटना के आरोपी संदीप ठाकुर को पुलिस ने 19 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद इस मुकदमे में पीड़िता के बयानों के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गईं और तीन अन्य आरोपियों के नाम शामिल किए गए। 26 सितंबर तक अन्य तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था।

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दिल्ली : लड़की ने खुद रची थी एसिड अटैक की साजिश, शामिल था पूरा परिवार

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: दिल्ली के भारत नगर इलाके से सामने आए एसिड अटैक के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में एसिड अटैक का मामला फर्जी पाया गया। नया खुलासा यह है कि जिस लड़की पर एसिड अटैक होने का दावा किया गया था, उसी ने पूरी प्लानिंग की थी। इस षड्यंत्र में लड़की के साथ उसके पिता, चाचा और भाई भी शामिल थे।

मामले में आरोपियों को क्लीनचिट के बाद स्पेशल सीपी, कानून एवं व्यवस्था (दिल्ली पुलिस) रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की गवाही के बाद पता चला कि मुख्य आरोपी निर्दोष हैं। अन्य आरोपी भी निर्दोष थे।

उन्होंने मिडिया से कहा, “इस षड्यंत्र को लड़की, उसके पिता, चाचा और भाई ने मिलकर रचा। आरोप लगाने वाली लड़की और निर्दोष पाए गए व्यक्ति के परिवारों के बीच मंगोलपुरी में पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। उसी केस में लड़की के घर वालों ने निर्दोष पाए गए व्यक्ति के परिवार की महिला पर एसिड फेंका था। लड़की का पिता उस व्यक्ति की पत्नी का भी शोषण कर चुका था। इतना ही नहीं, लड़की ने तीन ऐसे लोगों के नाम भी एफआईआर में दर्ज कराए थे, जो वाकई में घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे।”

पुलिस अधिकारी ने खुशी जताते हुए कहा कि हमने निर्दोष व्यक्ति को बचाया है। इससे पहले, जिस व्यक्ति पर एसिड अटैक के आरोप लगाए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जो उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत साबित हुआ।

सीसीटीवी फुटेज में घटना के समय मुख्य आरोपी करोल बाग इलाके में दिखाई दिया था। अपनी शिकायत में युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी एसिड अटैक में शामिल था।

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और काम के सिलसिले में करोल बाग में था। बाद में पुलिस ने करोल बाग के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें घटना के समय वह वहां बाइक चलाते हुए दिखाई दिया। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने एसिड अटैक मामले के कथित मुख्य आरोपी को क्लीनचिट दी।

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अपराध

दिल्ली एसिड अटैक केस के मुख्य आरोपी को मिली क्लीनचिट, पीड़िता का पिता यौन उत्पीड़न में गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: दिल्ली में हुए एक एसिड अटैक मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्लीन चिट दे दी है, जबकि पीड़िता के पिता को आरोपी की पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना कुछ दिन पहले हुई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में एक युवक पर एसिड फेंकने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। आरोपी ने बताया कि हमले के समय वह घटनास्थल पर नहीं था। वह काम के लिए करोल बाग इलाके में था।

इसके बाद पुलिस ने दावे की जांच की। करोल बाग क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमले के ठीक समय पर आरोपी मोटरसाइकिल चलाते हुए करोल बाग में मौजूद था।

यह फुटेज घटना के समय की पुष्टि करती है। इसके आधार पर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी घटनास्थल पर नहीं पहुंच सका। इसलिए उसे क्लीन चिट दे दी गई।

दूसरी तरफ, मामले की गहराई से जांच में नया खुलासा हुआ। आरोपी की पत्नी ने पीड़िता के पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर लिया। अब उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है।

पुलिस का कहना है कि एसिड अटैक की असल वजह और असली आरोपी की तलाश जारी है।

शुरुआती शिकायत में व्यक्तिगत रंजिश का जिक्र था, लेकिन अब लग रहा है कि मामला आपसी संबंधों और पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज ने मुख्य आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन जांच अन्य दिशाओं में बढ़ रही है।

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मुंबई अपराध: 40 वर्षीय चेंबूर निवासी व्यक्ति ने फर्जी बकरी व्यापार निवेश योजना में 10 निवेशकों से 83 लाख रुपये ठगे; मामला दर्ज

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मुंबई: चेंबूर पुलिस ने 40 वर्षीय मोहम्मद अली मोहम्मद सलीम शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शेख पर बकरी व्यापार के अपने कारोबार में निवेश पर आकर्षक रिटर्न देने के बहाने दस लोगों से 83.12 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है।

एफआईआर के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ितों को हर एक लाख रुपये के निवेश पर 5,000 रुपये मासिक लाभ का वादा करके ठगा। यह शिकायत चेंबूर के डायमंड गार्डन इलाके में रहने वाले मेहंदी कलाकार अब्दुल अजीज अब्दुल सलाम सैय्यद (35) ने दर्ज कराई थी।

सैय्यद ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2023 में, उसके साथ काम करने वाली नीलोफर नाम की एक महिला ने उसे अपने चचेरे भाई मोहम्मद अली से मिलवाया और दावा किया कि वह बकरियों का व्यापार करता है। नीलोफर ने सैय्यद को भरोसा दिलाया कि उसने खुद 2017 में अली के साथ 3 लाख रुपये का निवेश किया था और उसे हर महीने 15,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा है।

उन पर भरोसा करते हुए, सैय्यद ने दिसंबर 2023 में 2 लाख रुपये और मार्च 2024 में 5 लाख रुपये का निवेश किया। शुरुआत में, अली ने वादा किए गए मासिक रिटर्न का भुगतान नकद में किया। बाद में सैय्यद ने मई 2024 में 3 लाख रुपये और फिर 5 लाख रुपये का निवेश किया, जिससे उनका कुल निवेश 15 लाख रुपये हो गया।

हालांकि, अली ने कथित तौर पर अप्रैल 2025 से मुनाफ़ा देना बंद कर दिया और सैय्यद के फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज़ करते हुए लापता हो गया। जब सैय्यद और उसकी माँ, 52 वर्षीय ताहेरा अब्दुल सलाम सैय्यद, जिन्होंने भी 15 लाख रुपये का निवेश किया था, अली के घर गए, तो उसकी माँ, मारिया बी, ने कथित तौर पर टालमटोल भरे जवाब दिए।

इसके तुरंत बाद, सैय्यद को पता चला कि कई अन्य लोगों को भी इसी तरह धोखा दिया गया था। पीड़ितों में फरहीन आरिफ शेख (4 लाख रुपये), जीनत अब्दुल हादी शेख (2 लाख रुपये), समीन मुबारक सैय्यद (9.5 लाख रुपये), मोहम्मद हमजा हाशम शेख (11.42 लाख रुपये), अफसाना कासिम सैयद (2 लाख रुपये), अफसर बशीर शेख (4 लाख रुपये), यतिन सरगधर धाक्तोडे (8 लाख रुपये) और निलोफर मोहम्मद हमजा शामिल हैं। शेख (12.2 लाख रुपये)।

कुल मिलाकर, अली पर उच्च रिटर्न वाले बकरी निवेश की आड़ में दस निवेशकों से 83.12 लाख रुपये एकत्र करने का आरोप है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) (एमपीआईडी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जाँच जारी है।

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