राजनीति
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’ को कैबिनेट की मंजूरी
मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को आगामी विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस कानून में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए है। इस कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रलोभन देकर, धमकाकर, धर्म परितर्वन कराने को गैर कानूनी माना गया है।
राज्य के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे का प्रलोभन,धमकी,बल,दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा।
इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि तय प्रावधानों का उल्लंघन कर धर्म परिवर्तन करनो पर एक साल से पांच साल की सजा और 25 हजार रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा। वहीं महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन किए जाने पर दो साल से 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड हेागा। इसके साथ ही धर्म छिपाकर धर्म परिवर्तन कराने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड और तीन से 10 साल तक की सजा होगी।
कैबिनेट में पारित किए गए विधेयक में तय किया गया है कि दो या उससे अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परितर्वन कराने पर पांच से 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंडहोगा। वहीं धर्म परितर्वन केा लेकर दर्ज होने वाला अपराध सं™ोय और गैर जमानती होगा, इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में ही हो सकेगी।
विधेयक में तय किया गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद दंपति का संतान पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा और महिला व बच्चे को भरण पोषण का अधिकार हेागा। इसके साथ ही धर्म परितर्वन कराने वाली संस्था और संगठन से जुड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ व्यक्ति के समान ही कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है।
इस विधेयक में लव जिहाद जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। फिर भी तय किया गया है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी को सूचना आवश्यक तौर पर देना होगी। सूचना न देने पर तीन से पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुमार्ना हेागा।
बताया गया है कि कैबिनेट में पारित किए गए इस विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। इस अधिनियम के अस्तित्व में आते ही मप्र धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 निरासित हो जाएगा।
चुनाव
‘अघाड़ी वाले बूंद-बूंद के लिए तरसाएंगे’, बोले पीएम मोदी; महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां आयोजित कीं
छत्रपति संभाजी नगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि अगर महा विकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में आता है तो यह चुनावी राज्य में सूखे और जल संकट का युग वापस ला देगा।
“अघाड़ी वाले बूंद-बूंद पानी के लिए आपको तरसाएंगे। इसलिए मैं माता और बहनों को कहता हूं, अघाड़ी वाले को घूसने भी मत देना, वार्न आपको पानी के लिए भी तरसाएंगे। इसलिए मैं माताओं-बहनों से कहता हूं कि गठबंधन को सत्ता में भी मत आने देना, नहीं तो ये आपसे पानी के लिए भीख मांगवाएंगे।”
वह राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए नेताओं ने भी संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले शामिल थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि एमवीए गठबंधन ने राज्य की समस्याओं को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है।
औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया जा रहा है उन्होंने कहा, “मराठवाड़ा में लंबे समय से पानी का संकट है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी के लोग हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हमारी सरकार में पहली बार सूखे से लड़ने के लिए ठोस प्रयास शुरू हुए।”
पीएम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एमवीए गठबंधन ने बालासाहेब ठाकरे की इच्छाओं का सम्मान नहीं किया, उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करना दिवंगत नेता की इच्छा थी।
उन्होंने कहा, “पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर को यह नाम देने की मांग बालासाहेब ठाकरे ने उठाई थी। अघाड़ी सरकार 2.5 साल तक सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। जबकि महायुति सरकार ने सत्ता में आते ही इस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। हमने आपकी इच्छा पूरी की, हमने बालासाहेब ठाकरे की इच्छा पूरी की।”
एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ने 2022 में औरंगाबाद का नाम बदल दिया। पीएम ने कहा, “औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनाने से सबसे ज्यादा तकलीफ़ किसको हुई? यही कांग्रेस पार्टी, यही अघाड़ी लोग… जिनके लोग इस फ़ैसले को पलटने के लिए कोर्ट तक गए।” पीएम ने कहा कि इसके उलट, महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी राजमार्गों के ज़रिए राज्य को जोड़ रहा है।
महायुति विकास के लिए कार्य कर रही है
उन्होंने दावा किया, “महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। भाजपा और महायुति इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। आज समृद्धि महामार्ग (जिसे मुंबई-नागपुर राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है) संभाजी नगर से गुजर रहा है। यह मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई से सीधे जुड़ा हुआ है।”
समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों को जोड़ने के लिए 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है, जिसका उद्देश्य नागपुर और मुंबई को जोड़ना है। उन्होंने पालकी हाईवे का भी जिक्र करते हुए कहा, “महाराष्ट्र में विकास के इस महायज्ञ के साथ-साथ हमारी सरकार विरासत का अनुष्ठान भी कर रही है। भगवान विट्ठल के भक्तों की सुविधा के लिए हमने पालकी हाईवे का निर्माण किया है।”
सड़कों का यह नेटवर्क वार्षिक तीर्थयात्रा में मदद के लिए बनाया गया है, जिसमें भक्त संत ज्ञानेश्वर की पालकी लेकर जाते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर में घोषणा की थी कि ‘पालकी मार्ग’ का निर्माण पूरा हो गया है।
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है और सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं।
चुनाव
महाराष्ट्र चुनाव 2024: मतदान के दिन मुंबई मेट्रो और बेस्ट सेवाएं आधी रात तक बढ़ाई गईं
मुंबई: चुनाव कर्मचारियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए, मुंबई में मेट्रो और बेस्ट बस सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को मतदान के दिन आधी रात तक बढ़ा दिया गया है। मतदान बुधवार, 20 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन मुंबई में पहले ही अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त और मुंबई के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भूषण गगरानी ने यह निर्देश तब जारी किए, जब निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कर्मचारियों की सुविधा के लिए मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन के समय को बढ़ाने का अनुरोध किया था।
गगरानी ने एमएमआरसीएल, रिलायंस मेट्रो और बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) को मतदान के दिन यानी 20 नवंबर, 2024 को अपनी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि विस्तारित परिवहन सेवाएं 20 नवंबर को सुबह 4:00 बजे शुरू होंगी और अगले दिन 1:00 बजे तक जारी रहेंगी, चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है।
इस निर्णय का उद्देश्य चुनाव कर्मचारियों की समय पर और कुशल उपस्थिति को सुविधाजनक बनाना है, जिन्हें आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मतदान केंद्रों पर जल्दी रिपोर्ट करना आवश्यक है। विस्तारित संचालन समय से मतदाताओं और सामान्य यात्रियों को भी लाभ होगा, जिससे पूरे दिन शहर में निर्बाध यात्रा सुनिश्चित होगी, जिससे मतदाता मतदान में वृद्धि होगी।
नागरिकों और चुनाव कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं और इन विस्तारित सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ उठाएं। इसके अलावा, दिव्यांग और 85+ नागरिक उनके लिए व्यवस्थित एसी बसों के लो-फ्लोर डेक का लाभ उठा सकते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है।
चुनाव आयोग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मतदान दिवस के यात्रा कार्यक्रम से संबंधित किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए अवगत रहें।
इस बीच, आयोग ने पहले ही सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों, जिसमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और व्यापारी शामिल हैं, के लिए अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को मतदान करने की अनुमति देना है। यदि सवेतन अवकाश नहीं दिया जाता है, तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में जहां पूरे दिन की छुट्टी देना संभव न हो, कर्मचारियों को कम से कम चार घंटे की छूट दी जा सकती है।
चुनाव
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के 268 मालाबार हिल नागरिकों ने घर से मतदान किया
मुंबई: भारत के चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र भर में घर बैठे वोट देने की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का लाभ वे नागरिक उठा सकते हैं जिन्होंने 12डी फॉर्म जमा किया है। मुंबई के हाई-प्रोफाइल मालाबार हिल विधानसभा में अब तक 85 साल से ज़्यादा उम्र के 268 बुज़ुर्ग और 10 दिव्यांग मतदाताओं ने वोट डाला है, चुनाव आयोग के मुंबई कार्यालय ने जानकारी दी।
घर बैठे वोट देने की सुविधा 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभाओं के लिए मतदान बुधवार, 20 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बल्कि लोकतंत्र के इस उत्सव में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी भाग लेने का अवसर देने के लिए पहल की है, जो मतदान केंद्रों पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। मुंबई शहर जिले के दस निर्वाचन क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 2,137 वरिष्ठ नागरिक मतदाता और 219 दिव्यांग मतदाता हैं।
मालाबार हिल महाराष्ट्र के उन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जहां मतदाताओं की संख्या काफी कम है। विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दक्षिण मुंबई के कोलाबा जैसे क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने हाल ही में कोलाबा के नागरिकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष पहल भी की।
चुनाव आयोग ने इस बार नागरिकों की सुविधा के लिए रिहायशी इमारतों में मतदान केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस विधानसभा चुनाव में 1,185 मतदान केंद्र रिहायशी इमारतों और परिसरों में स्थापित किए जाएंगे।
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