राजनीति
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’ को कैबिनेट की मंजूरी
मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को आगामी विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस कानून में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए है। इस कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रलोभन देकर, धमकाकर, धर्म परितर्वन कराने को गैर कानूनी माना गया है।
राज्य के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे का प्रलोभन,धमकी,बल,दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा।
इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि तय प्रावधानों का उल्लंघन कर धर्म परिवर्तन करनो पर एक साल से पांच साल की सजा और 25 हजार रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा। वहीं महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन किए जाने पर दो साल से 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड हेागा। इसके साथ ही धर्म छिपाकर धर्म परिवर्तन कराने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड और तीन से 10 साल तक की सजा होगी।
कैबिनेट में पारित किए गए विधेयक में तय किया गया है कि दो या उससे अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परितर्वन कराने पर पांच से 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंडहोगा। वहीं धर्म परितर्वन केा लेकर दर्ज होने वाला अपराध सं™ोय और गैर जमानती होगा, इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में ही हो सकेगी।
विधेयक में तय किया गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद दंपति का संतान पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा और महिला व बच्चे को भरण पोषण का अधिकार हेागा। इसके साथ ही धर्म परितर्वन कराने वाली संस्था और संगठन से जुड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ व्यक्ति के समान ही कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है।
इस विधेयक में लव जिहाद जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। फिर भी तय किया गया है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी को सूचना आवश्यक तौर पर देना होगी। सूचना न देने पर तीन से पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुमार्ना हेागा।
बताया गया है कि कैबिनेट में पारित किए गए इस विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। इस अधिनियम के अस्तित्व में आते ही मप्र धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 निरासित हो जाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई: ताड़देव पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ने महिला के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया, दो गुंडे गिरफ्तार, ASI पर भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज

TADADEV POLICE STATION
मुंबई: मुंबई पुलिस ने दो गुंडों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिन्होंने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर संजय राणे की पिटाई करके और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके मुंबई पुलिस की इमेज खराब की थी। संजय राणे ताड़देव के गार्डन में एक महिला के साथ गलत हरकत करते पाए गए थे, जिसके बाद दोनों लोगों ने ASI का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई की। पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा कि वह गलती के लिए पुलिस की लाठीचार्ज पोस्ट पर जाने को तैयार है, लेकिन दोनों ने ASI की एक नहीं सुनी और उसकी पिटाई की और पुलिस की यूनिफॉर्म पर हाथ डाला। ASI का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसके बाद ताड़देव पुलिस ने आरोपी इरफान इकबाल शेख और अब्बास मुहम्मद अली खान के खिलाफ BMS की धारा 127, 353(1)B115, 352, 351, 202 के तहत कार्रवाई की है। इससे पहले पुलिस ने उक्त ASI के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था और अब कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब संजय विलास राणे ने गलत हरकत की तो दोनों ने उसे पकड़ लिया और संजय ने कहा कि वह पुलिस स्टेशन चलने को तैयार है, लेकिन दोनों ने छेड़छाड़ के आरोपी संजय से झगड़ा शुरू कर दिया और उसे गालियां दीं। दोनों का मकसद पुलिस की इमेज खराब करना और इलाके में दहशत फैलाना था, इसलिए दोनों ने पुलिस पर हमला किया और कानून अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए अगर कोई पुलिस अधिकारी कुछ गलत करता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिल सकती है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, इसलिए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेज दिया है।
अपराध
दिल्ली: ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी में दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 26 दिसंबर: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन पुलिस ने ज्वेलरी चमकाने का झांसा देकर धोखाधड़ी के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 10,000 रुपए और अपराध में इस्तेमाल किया गया वाहन बरामद किया गया है।
दोनों बदमाश महिलाओं को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार दिल्ली निवासी विनोद प्रसाद साह और नंद नगरी निवासी मोहम्मद सत्तार के रूप में हुई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह मामला 17 दिसंबर 2025 को सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। महिला शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे गहने पॉलिश करने का ऑफर दिया। उन्होंने महिला से एक सोने का पेंडेंट और एक अंगूठी ली और फिर उसे गर्म पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही महिला ने पानी लाने के लिए रसोई में कदम रखा, आरोपी गहने लेकर भाग गए।
इंस्पेक्टर अतुल त्यागी और एसीपी मेल्विन वर्गीस की देखरेख में मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और फोटोग्राफिक रेकग्निशन सिस्टम का उपयोग करके लगातार जांच की। इसके बाद दोनों आरोपियों का पता लगाया गया और 21 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अच्छे और सभ्य कपड़े पहनकर रिहायशी इलाकों में महिलाओं को गहने पॉलिश करने का झांसा देते थे। गहने लेने के बाद वे महिला से गर्म पानी लाने को कहते थे और फिर गहने लेकर फरार हो जाते थे। उन्होंने यह भी कबूल किया कि गहनों को बेच दिया गया था और कुछ पैसे जुए में खो दिए थे।
विनोद प्रसाद साह और मोहम्मद सत्तार पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनके गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और कहां-कहां इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने लोगों की सलाह दी है कि इस तरह लोगों के बहकावे में आकर अपने गहने न दें।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई: चर्चगेट स्टेशन के बाहर संदिग्ध बैग मिला, बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया

LOCAL TRAIN
मुंबई: गुरुवार को चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया।
एहतियात के तौर पर इलाके की पूरी तरह से तलाशी ली गई और बैग की भी जांच की गई। हालांकि, बैग के अंदर कोई संदिग्ध या खतरनाक सामग्री नहीं मिली।
जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया। बैग घटनास्थल पर कैसे छूट गया, इस बारे में आगे की जांच जारी है।
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