राजनीति
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’ को कैबिनेट की मंजूरी

मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को आगामी विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत जोर-जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ‘मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस कानून में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए है। इस कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रलोभन देकर, धमकाकर, धर्म परितर्वन कराने को गैर कानूनी माना गया है।
राज्य के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे का प्रलोभन,धमकी,बल,दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा।
इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि तय प्रावधानों का उल्लंघन कर धर्म परिवर्तन करनो पर एक साल से पांच साल की सजा और 25 हजार रुपए का अर्थदंड दिया जाएगा। वहीं महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति व जनजाति के धर्म परिवर्तन किए जाने पर दो साल से 10 साल तक की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड हेागा। इसके साथ ही धर्म छिपाकर धर्म परिवर्तन कराने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड और तीन से 10 साल तक की सजा होगी।
कैबिनेट में पारित किए गए विधेयक में तय किया गया है कि दो या उससे अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परितर्वन कराने पर पांच से 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंडहोगा। वहीं धर्म परितर्वन केा लेकर दर्ज होने वाला अपराध सं™ोय और गैर जमानती होगा, इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय में ही हो सकेगी।
विधेयक में तय किया गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद दंपति का संतान पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा और महिला व बच्चे को भरण पोषण का अधिकार हेागा। इसके साथ ही धर्म परितर्वन कराने वाली संस्था और संगठन से जुड़े लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ व्यक्ति के समान ही कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है।
इस विधेयक में लव जिहाद जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है। फिर भी तय किया गया है कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी को सूचना आवश्यक तौर पर देना होगी। सूचना न देने पर तीन से पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुमार्ना हेागा।
बताया गया है कि कैबिनेट में पारित किए गए इस विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। इस अधिनियम के अस्तित्व में आते ही मप्र धर्म स्वातंत्रय अधिनियम 1968 निरासित हो जाएगा।
अपराध
मुंबई: मलाड में बेस्ट बस चालक पर हेलमेट से हमला करने के आरोप में स्कूटर सवार पर मामला दर्ज

बांगुर नगर पुलिस ने एक 25 वर्षीय स्कूटर सवार के खिलाफ बेस्ट बस चालक पर हेलमेट से कथित तौर पर हमला करने का मामला दर्ज किया है। घटना 28 अगस्त की है और अगले दिन मामला दर्ज किया गया।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, 45 वर्षीय सुरेश पवार, नालासोपारा पूर्व निवासी, बेस्ट बस चालक हैं। गुरुवार रात 8.15 बजे, वह मलाड पश्चिम में दक्षिण की ओर जाने वाली लिंक रोड पर ऑरिस सेरेनिटी टॉवर के पास गाड़ी चला रहे थे, तभी एक स्कूटर उनकी बस के पिछले हिस्से से टकरा गया। सलमान खान नाम के इस स्कूटर सवार ने गाड़ी को ओवरटेक किया, उसका रास्ता रोका और बस में चढ़ गया। उसने पवार को गालियाँ दीं और फिर अपने हेलमेट से उन पर वार किया, जिससे पवार का बायाँ हाथ घायल हो गया।
जब कंडक्टर ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो खान ने कथित तौर पर उसे भी धमकाया। इसके बाद कंडक्टर ने पुलिस से संपर्क किया, जो तुरंत पहुँची और खान को आगे की कार्रवाई के लिए मालवणी पुलिस स्टेशन ले गई।
राष्ट्रीय समाचार
मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन दूसरे दिन भी जारी, मनोज जारंगे पाटिल ने आजाद मैदान में भूख हड़ताल जारी रखी

मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन शनिवार को और तेज हो गया, जब कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का दूसरा दिन शुरू कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक राज्य सरकार समुदाय की आरक्षण की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा नहीं करती, तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे।
जारंगे ने शुक्रवार सुबह अपना अनशन शुरू किया था और पूरे महाराष्ट्र से हज़ारों समर्थक दक्षिण मुंबई के मध्य में इकट्ठा हुए थे। भारी बारिश, यातायात जाम और नागरिक व्यवधानों के बावजूद, भीड़ अडिग रही, फुटपाथों और सड़कों पर अस्थायी शिविर लगाए, खुले में खाना बनाया और सोया, और अपनी माँगें पूरी होने तक अपने नेता के साथ डटे रहने का दृढ़ निश्चय किया।
जरांगे के आंदोलन का मूल मुद्दा मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करना है। उन्होंने बार-बार ज़ोर देकर कहा है कि मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, एक ऐसा वर्गीकरण जिससे उन्हें शिक्षा और रोज़गार में सरकारी आरक्षण का लाभ मिल सके।
विरोध प्रदर्शन के विशाल पैमाने ने मुंबई पर अपनी छाप छोड़ी है। सीएसएमटी, फोर्ट, नरीमन पॉइंट और मरीन लाइन्स के आसपास के इलाकों में यातायात धीमा रहा और कई बसों के रूट डायवर्ट कर दिए गए। स्थानीय रेलवे स्टेशन खचाखच भरे रहे क्योंकि ऑफिस जाने वालों और छात्रों को आने-जाने में काफी दिक्कत हुई।
मुंबई पुलिस ने शुरुआत में नए प्रतिबंधों के तहत सिर्फ़ एक दिन के विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी, जिसमें 5,000 लोगों के इकट्ठा होने की सीमा थी, लेकिन अधिकारियों ने भारी भीड़ का हवाला देते हुए समय सीमा बढ़ा दी। फिर भी, जारांगे ने इस मौके का इस्तेमाल राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया और चेतावनी दी कि अगर गतिरोध जारी रहा तो वह जल्द ही पानी भी छोड़ देंगे।
इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया, जब जरांगे ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की। उन्होंने मुख्यमंत्री पर मराठों की चिंताओं को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया, जबकि उप-मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार की ज़्यादा सहानुभूति दिखाने के लिए प्रशंसा की। उनकी टिप्पणियों ने आंदोलन के राजनीतिक परिणामों को लेकर अटकलों को हवा दे दी है, खासकर चुनावों के मद्देनज़र।
फिलहाल, आज़ाद मैदान में जारंगे का अनशन ज़ोर पकड़ता जा रहा है। उनके समर्थक बारिश से भीगे फुटपाथों और रसद संबंधी बाधाओं का सामना करते हुए डटे हुए हैं, जो हाल के वर्षों में राज्य सरकार और मराठा समुदाय के बीच सबसे बड़े टकरावों में से एक बनता जा रहा है।
राजनीति
बिहार : एसआईआर समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

suprim court
नई दिल्ली, 29 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए हैं।
पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पक्षकारों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि समय सीमा बढ़ाने के उनके अनुरोध पर बाद में विचार किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर के लिए निर्धारित की थी।
इसके साथ-साथ चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए मतदाताओं से ऑनलाइन दावा प्रपत्र स्वीकार करे और उन पर दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने पर जोर न डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए क्लेम फॉर्म को चुनाव आयोग द्वारा पहले सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी एक या आधार कार्ड के साथ जमा किया जा सकता है। कोर्ट ने बिहार में सभी राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं (बीएलए) को निर्देश दिया कि वे उन लोगों की मदद करें जो गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए।
14 अगस्त को जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में चुनाव से पहले तैयार मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का जिला-वार डेटा अपलोड करे। साथ ही, उनके नाम हटाने के कारण, जैसे मृत्यु, निवास स्थान में बदलाव या दोहरी प्रविष्टि, भी स्पष्ट किए जाएं।
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