महाराष्ट्र
बंबई हाईकोर्ट ने खराब वेंटिलेटर के प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार को चेताया

बंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से गुजरात स्थित किसी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी दोषपूर्ण वेंटिलेटर के कारण कोविड-19 से अगर कोई व्यक्ति दम तोड़ देता है तो यह केंद्र की जिम्मेदारी होगी। बुधवार को अपने फैसले में न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति बी. यू. देबद्वार ने कहा कि वे ऐसे वेंटिलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे, जिनकी बड़े स्तर पर मरम्मत हुई है, क्योंकि इससे रोगियों के लिए जोखिम/स्वास्थ्य को खतरा होगा और दुर्भाग्य से ऐसे वेंटिलेटर के उपयोग से उनके जीवन को भी हानि हो सकती है, जिसे टाला जाना चाहिए।
भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने प्रस्तुत किया कि नई दिल्ली की एक टीम, जिसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से एक-एक विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं, आज सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल औरंगाबाद (जीएमसीएच) का दौरा करेंगे। वह खराब वेंटिलेटर के निरीक्षण करने के लिए वहां का दौरा जाएंगे। इसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 जून का दिन निर्धारित कर दिया।
मामला अप्रैल में पीएम केयर फंड के तहत जीएमसीएच को प्रदान किए गए 150 वेंटिलेटर से संबंधित है, जिनकी आपूर्ति राजकोट स्थित ज्योति सीएनसी द्वारा की गई थी, जिनमें से लगभग 133 दोषपूर्ण या खराब पाए गए थे। आईएएनएस ने इस संबंध में 18 मई को अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी।
एक जीएमसीएच समिति ने वेंटिलेटर पर एक रिपोर्ट सौंपी थी, जो मरम्मत के बाद भी लगातार खराब चल रहे थे और इसलिए मशीनों का इस्तेमाल एहतियात के तौर पर नहीं किया जा रहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया था।
औरंगाबाद पीठ में दायर आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने कहा, यदि निरीक्षण/मरम्मत के बाद भी वेंटिलेटर खराब पाए जाते हैं, तो प्रोड्यूसर को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और भारत संघ ऐसे दोषपूर्ण वेंटिलेटर को बदलने के लिए दबाव डालेगा। यह ध्यान में रखते हुए कि ऐसे प्रत्येक वेंटिलेटर के संबंध में एक साल की प्रोड्यूसर की वारंटी मौजूद है।
इसके पर सिंह ने कहा कि कोई हताहत नहीं होगा, क्योंकि इन वेंटिलेटर को मरीजों के इलाज में तब तक चालू नहीं किया जाएगा, जब तक कि जीएमसीएच औरंगाबाद (आज) जाने वाले डॉक्टरों की टीम और प्रोड्यूसर के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि वेंटिलेटर वांछनीय परिचालन मानकों पर खरे हैं या नहीं।
मुख्य लोक अभियोजक (सीपीपी) डी. आर. काले ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि इन दोषपूर्ण वेंटिलेटर का उपयोग करना बेहद जोखिम भरा होगा, जीएमसीएच औरंगाबाद और अंबेजोगाई (बीड) उनका उपयोग तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि मशीनें पूरी तरह से काम कर रही हैं और वह मरीजों का इलाज करते हुए वांछित परिणाम दे सकती हैं।
सीपीपी काले ने कहा, चूंकि जीएमसीएच का औरंगाबाद या बीड में कोई सेवा केंद्र नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर (ज्योति सीएनसी, राजकोट) को इन्हें अपने स्वयं के मरम्मत केंद्रों पर ले जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति घुगे और न्यायमूर्ति देबद्वार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र ऐसे खराब वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए प्रोड्यूसर के साथ सख्त रहेगा और यदि आवश्यक हो, तो अदालत उनकी वापसी का आदेश देगी।
अदालत ने कहा, ऐसी स्थिति में, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ की जिम्मेदारी होगी कि दोषपूर्ण वेंटिलेटर को नए कार्यात्मक वेंटिलेटर से बदल दिया जाए।
अप्रैल में कांग्रेस और सावंत द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, 15 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमसीएफ के माध्यम से देश भर में आपूर्ति किए गए सभी वेंटिलेटर की स्थापना और संचालन के ऑडिट का आदेश दिया था।
ज्योति सीएनसी, राजकोट द्वारा महाराष्ट्र को पीएमसीएफ के तहत आपूर्ति किए गए 150 वेंटिलेटर में से 58 स्थापित किए गए थे, लेकिन सभी मरम्मत के बावजूद अप्रयुक्त पड़े हैं और उन्हें काम में नहीं लिया जा सका है। पिछले महीने जीएमसीएच रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इसके बाद 37 अन्य वेंटिलेटर स्थापित किए, जबकि शेष 55 को बीड, परभणी, उस्मानाबाद और हिंगोली के अस्पतालों में वितरित किया गया।
महाराष्ट्र
मुंबई से आकर कई चोरियां करने वाला चोर गिरफ्तार

मुंबई: पुलिस ने मिलिंद पुलिस स्टेशन की सीमा में चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुंबई में चोरी और सेंधमारी के कई मामले दर्ज हैं। मुंबई जोन 7 के डीसीपी विजय कांत सागरे ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी फ्लाइट से चोरी करने के इरादे से मुंबई आया था और उसने कई 5 घरों में सेंध लगाई थी।
उसके खिलाफ नेहरू नगर, मिलिंद, अलवे, नवी मुंबई में चोरी के मामले दर्ज हैं। दो किलो वजन के डेढ़ लाख चांदी के आभूषण कुल 15 लाख रुपये जब्त किये गये हैं. अपराधी राजेश के खिलाफ डोंबिवली, विष्णु नगर, विषाई, विठ्ठलवाड़ी, मानपारा, पैन पुलिस स्टेशनों में भी पीछा करने के मामले दर्ज हैं।
आरोपी ने बताया कि वह 13 मार्च 2025 को हवाई जहाज से वाराणसी से मुंबई आया और 15 दिनों में पांच घरों में लूटपाट की.
महाराष्ट्र
वक्फ संपत्तियों पर भूमि माफिया के खिलाफ संघर्ष : नया संशोधित बिल चुनौतियां बढ़ा रहा है

नई दिल्ली : वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और उनके लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की लड़ाई पहले से ही भूमि माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध समूहों के कारण कठिन थी। अब सरकार द्वारा पेश किया गया नया संशोधित बिल इस संघर्ष में एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। एडवोकेट डॉ. सैयद एजाज अब्बास नक़वी ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और तुरंत सुधारों की मांग की है। उन्होंने कहा कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उद्देश्य पूरी तरह असफल हो गया है। दूसरी ओर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), जो सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है, दशकों से अपने समुदाय के कल्याण में सक्रिय रूप से लगी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, सिख समाज में भिखारियों और मानव रिक्शा चालकों की संख्या लगभग समाप्त हो गई है।
वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग उजागर :
डॉ. नक़वी के अनुसार, वक्फ संपत्तियों को सबसे अधिक नुकसान स्वार्थी समूहों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों से हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि कई वक्फ संपत्तियां मूल रूप से सैयद परिवारों की दरगाहों के लिए दान की गई थीं, लेकिन उनका भारी दुरुपयोग किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने मुंबई के ऑल्टामाउंट रोड पर स्थित एक एकड़ प्रमुख वक्फ भूमि को मात्र 16 लाख रुपये में बेच दिया, जो वक्फ के सिद्धांतों और कानूनों का खुला उल्लंघन है।
धारा 52 में सख्त संशोधन की मांग :
डॉ. नक़वी ने सरकार से वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने वक्फ अधिनियम की धारा 52 में तत्काल संशोधन कर मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी कड़ी सजा का प्रावधान करने की मांग की है। यह मुद्दा उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए पहले से ही भ्रष्ट तत्वों और अवैध कब्जाधारियों से लड़ रहे हैं। यह देखना बाकी है कि क्या सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से लेती है और वक्फ भूमि की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करती है।
महाराष्ट्र
मुंबई क्लीनअप मार्शल और स्वच्छ मुंबई अभियान समाप्त, नागरिकों से जुर्माना वसूली पर भी रोक, बीएमसी हेल्पलाइन नंबर जारी

मुंबई: मुंबई बीएमसी ने क्लीन-अप मार्शल नीति को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब शहर की सड़कों से क्लीन-अप मार्शल का नामोनिशान मिट गया है। महानगरपालिका ने क्लीन-अप मार्शल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और स्वच्छ मुंबई मिशन को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी क्लीन-अप मार्शल नागरिकों को जुर्माना भरने या कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। क्लीन-अप मार्शल के खिलाफ शिकायत के बाद मुंबई बीएमसी ने आज से क्लीन-अप मार्शल की सेवा बंद करने और स्थगित करने का फैसला किया है।
मुंबई महानगरपालिका का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, कचरा और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत, मुंबई में सार्वजनिक स्वच्छता की देखरेख करता है और ‘स्वच्छ मुंबई मिशन’ को 4 अप्रैल, 2025 से बंद कर दिया गया है। हालांकि, महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इसके बावजूद उन पर कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। क्लीनअप मार्शल के बारे में शिकायत मुंबई नगर निगम के डिवीजनल कंट्रोल रूम में 022-23855128 और 022-23877691 (एक्सटेंशन नंबर 549/500) पर की जा सकती है।
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