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Thursday,03-April-2025
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महाराष्ट्र

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया

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बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 5 अप्रैल को पूर्व माफिया और गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की समयपूर्व रिहाई की मंजूरी दे दी। श्री गवली नागपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ ने श्री गवली द्वारा 10 जनवरी, 2006 की सरकारी अधिसूचना के मद्देनजर समय से पहले रिहाई के उनके दावे की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली आपराधिक पुन: याचिका को स्वीकार कर लिया है।

अरुण गुलाब गवली द्वारा दिए गए आवेदन को उत्तरदाताओं ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि राज्य सरकार 1 दिसंबर, 2015 को एक नई अधिसूचना लेकर आई थी, जिसके द्वारा मकोका अधिनियम के तहत एक दोषी को उक्त नीतिगत निर्णय के लाभ का हकदार माना गया था। ।”

वकील अली ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल श्री गवली 2006 की अधिसूचना से लाभ पाने के हकदार होंगे क्योंकि उन्हें वर्ष 2009 में दोषी ठहराया गया था, और इसलिए, बाद की अधिसूचना जो वर्ष 2015 में लागू हुई थी, उस पर कोई प्रयोज्यता नहीं होगी। गवली जी.

राज्य ने श्री गवली द्वारा दायर याचिका को इस आधार पर पंजीकृत किया था कि 2015 की अधिसूचना विशेष रूप से मकोका अधिनियम के तहत दोषी को उक्त नीति के लाभ से बाहर करती है। इसमें आगे कहा गया कि 2006 की अधिसूचना भी यह स्पष्ट करती है कि एनडीपीएस अधिनियम, टाडा अधिनियम, एमपीडीए आदि जैसे अधिनियम के तहत दोषी पॉलिसी के लाभ के हकदार नहीं हैं।

श्री अली ने कहा, “आगे यह तर्क दिया गया कि जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है वह वगैरह-वगैरह है, और इसलिए मकोका अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर भी ईजसडेम जेनेरिस के नियम का सहारा लेकर 2006 की नीति का लाभ नहीं मिल सकेगा।”

श्री गवली की ओर से श्री नागमन अली और महाराष्ट्र राज्य की ओर से एम.जे. खान के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, खंडपीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि श्री गवली 2006 की नीति के लाभ के हकदार होंगे और वह नहीं हो सकते। एजुस्डेम जेनेरिस के नियम का सहारा लेकर पॉलिसी के लाभ से बाहर कर दिया गया। राज्य को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उनकी रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

मामले का संक्षिप्त इतिहास

मुंबईकर अरुण गवली भायखला में दगड़ी चॉल का कुख्यात ‘डॉन’ है, जहां वह 2004 से 2009 तक विधायक रहा। उसे 2006 में शिव सेना नेता कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उस पर मुकदमा चलाया गया था। अगस्त 2012 में मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने उसे हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उन पर 17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

अपराध

मुंबई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पांच सदस्य गिरफ्तार, बिश्नोई गैंग को मुंबई क्राइम ब्रांच का झटका

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मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के पांच शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इन शूटरों के कब्जे से 5 रिवॉल्वर और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मुंबई पुलिस भी इन शूटरों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और घटना को टाल दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन पांचों को अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किया है। वे यहां बड़ी तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम देने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही वारदात को नाकाम कर दिया।

गिरफ्तार आरोपियों में विकास ठाकुर, समित दिलावर, देवेन्द्र रूपेश सक्सैना, श्रेया सुरेश यादव, विवेक गुप्ता शामिल हैं। विकास ठाकुर वर्सोवा अंधेरी के रहने वाले हैं, समित मुकेश कुमार दिलावर सोनीपत, हरियाणा के रहने वाले हैं, देवेन्द्र रूपेश सक्सेना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, श्रेया सुरेश यादव जगदीशपुर, बिहार की रहने वाली हैं और विवेक कुमार गुप्ता रामपुर, राजस्थान के रहने वाले हैं।

उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं और अपराध शाखा ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 3 और 25, धारा 55 और 61 (2) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी हथियार कहां से लाए थे।

सलमान खान की शूटिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई के चलते गैंग की कमर टूट चुकी है और अब क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका दिया है और इसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा मामले की आगे जांच कर रही है।

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महाराष्ट्र

बीड मक्का मस्जिद बम विस्फोट की एटीएस जांच जारी

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मुंबई: मुंबई की मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। एटीएस की टीम ने यहां पहुंचकर स्थानीय पुलिस से मामले से जुड़ी सारी जानकारी ली। पुलिस ने दो आतंकवादियों विजय रामा और श्री राम अशोक के आतंकवादी गतिविधियों से संबंधों की भी जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, दोनों को जेटलिन छड़ें किसने उपलब्ध कराईं और आतंकियों ने मस्जिद को क्यों निशाना बनाया, एटीएस इन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।
एटीएस ने उन दो आतंकवादियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है जिन्हें बम विस्फोट के बाद स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एटीएस उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों से भी पूछताछ करेगी। जेट ईंधन खरीदने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना लाइसेंस के उन्हें जेट ईंधन किसने उपलब्ध कराया? यह एक मस्जिद पर आतंकवादी हमला था। इसलिए मुसलमान भी मांग कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों पर यूएपीए एक्ट और देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए।
एटीएस सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बीड में मस्जिद बम विस्फोट के बाद एटीएस ने स्थानीय पुलिस थाने के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा आतंकवादी संबंधों, वित्तपोषण, जेटलाइनर की आपूर्ति तथा किसके निर्देश पर विस्फोट किया गया, इसकी भी जांच की जा रही है। एटीएस प्रमुख नोएल बजाज ने एटीएस जांच की पुष्टि करते हुए कहा कि एटीएस जेटलाइनरों से संबंधित इस प्रकार के विस्फोटों और आतंकवादी मामलों की जांच करती है। इसलिए एटीएस भी बीड मस्जिद विस्फोट की जांच कर रही है और इसमें कई बिंदुओं और हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि बीड विस्फोट मामले में और लोगों की गिरफ्तारी की जा सके। विस्फोट के बाद बीड में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। ईद से पहले हुए विस्फोट के बाद बीड में शांतिपूर्ण ईद मनाई गई। एटीएस बम विस्फोट से पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आतंकवादियों द्वारा पोस्ट किए गए स्टेटस अपडेट और विस्फोट से पहले मस्जिद को उड़ाने की धमकी की भी जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि किसके इशारे पर दोनों ने मस्जिद को गिराने की धमकी दी थी और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र जाति-संबंधी गालियां दी थीं।
एटीएस ने यह भी दावा किया है कि इस मामले की जांच में प्रगति हुई है। एटीएस की जांच के बाद अब इन आतंकियों के बेनकाब होने की संभावना स्पष्ट हो गई है। एटीएस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन दोनों ने आतंकी हमले और बम विस्फोट से पहले कितनी बैठकें की थीं और इन बैठकों में कितने लोग शामिल थे, या फिर क्या इन दोनों ने ही इस विस्फोट की साजिश को अंजाम दिया था। इस मामले में एटीएस जांच में भी प्रगति हुई है।

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महाराष्ट्र

रेलवे की जमीन पर 306 में से 103 होर्डिंग्स किसने लगाए? बीएमसी को कोई जानकारी नहीं है,मध्य और पश्चिम रेलवे में होर्डिंग माफिया सक्रिय है।

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मुंबई: मुंबई में मध्य और पश्चिम रेलवे की जमीन पर कुल 306 होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इनमें से 179 होर्डिंग्स मध्य रेलवे की भूमि पर और 127 पश्चिमी रेलवे की भूमि पर हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य रेलवे के 179 में से 68 और पश्चिम रेलवे के 127 में से 35 होर्डिंग्स किसने लगाए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह चौंकाने वाली जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गिलगली द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत की गई जांच से सामने आई है।

अनिल गिलगली ने मुंबई महानगरपालिका के लाइसेंसिंग अधीक्षक कार्यालय से शहर में लगाए गए होर्डिंग्स के संबंध में विभिन्न जानकारी मांगी थी। जवाब में, लाइसेंसिंग अधीक्षक कार्यालय ने मध्य, पश्चिमी और हार्बर रेलवे की भूमि पर लगाए गए होर्डिंग्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

पश्चिम रेलवे की भूमि पर 127 होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ए वार्ड में 3 सीटें, डी वार्ड में 1, जी साउथ में 1, जी नॉर्थ में 12, के ईस्ट में 2, के वेस्ट में 1, पी साउथ में 10 और आर साउथ में 4 सीटें हैं। 35 होर्डिंग्स पश्चिम रेलवे की भूमि पर हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है और 179 होर्डिंग्स मध्य रेलवे की भूमि पर हैं। मध्य रेलवे की भूमि पर 68 होर्डिंग्स हैं, जिनका स्वामित्व किसी के पास नहीं है। ई वार्ड में 5, एफ साउथ वार्ड में 10, जी नॉर्थ वार्ड में 2, एल वार्ड में 9 और टी वार्ड में 42, कुल 68 होर्डिंग्स हैं।

अनिल गिलगली के अनुसार घाटकोपर दुर्घटना के बाद रेलवे प्रशासन के लिए पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नगर निगम के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। यदि ये होर्डिंग्स अनाधिकृत हैं तो रेलवे प्रशासन को इन्हें तुरंत हटाना चाहिए और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुंबई में होर्डिंग माफिया सक्रिय है और मुंबई नगर निगम की नई विज्ञापन नीति में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए एक आईएएस अधिकारी को लाइसेंसिंग विभाग का कार्यभार सौंपा गया। क्योंकि वित्तीय गड़बड़ी जानबूझकर और बिना अनुमति के की जा रही है।

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