महाराष्ट्र
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएसएचआरसी को महालक्ष्मी रेसकोर्स लीज नवीनीकरण मामले की सुनवाई से रोका

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने वर्ली में 220 एकड़ के महालक्ष्मी रेसकोर्स के लीज नवीनीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करने से रोक दिया है। जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखले की पीठ ने एसएचआरसी पर रोक लगाते हुए कहा कि यह “प्रथम दृष्टया यह देखने में असमर्थ” था कि आयोग इस तरह के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान कैसे ले सकता है। 17 फरवरी को आयोग द्वारा पारित आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग (यूडीडी) के प्रधान सचिव की याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार की याचिका।
हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
पीठ ने कहा, “हम प्रथम दृष्टया यह देखने में असमर्थ हैं कि इस तरह की कार्रवाई राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष कैसे कायम रह सकती है या इसे स्वत: कैसे शुरू किया जा सकता है। इसलिए, हम अंतरिम राहत प्रदान करते हैं।” फरवरी में अपने आदेश में, एमएसएचआरसी ने महालक्ष्मी रेसकोर्स के पट्टे के नवीनीकरण के बारे में तथ्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए राज्य के मुख्य सचिव, बीएमसी आयुक्त, यूडीडी के प्रधान सचिव और अन्य पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
एमएसएचआरसी ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की
इसने समाचार पत्र की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए मुंबई रेसकोर्स भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न करने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की ढिलाई ने रेसकोर्स प्रबंधन को 2013 से 220 एकड़ भूमि का मुफ्त में उपयोग करने की अनुमति दी। सरकार रेसकोर्स की भूमि का मालिक है और उसकी ओर से बीएमसी किराया एकत्र करती है और लीज नवीनीकरण पर निर्णय लेती है। मई 1994 में, बीएमसी ने रेसकोर्स को रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (आरडब्ल्यूआईटीसी) को एक पट्टे पर किराए पर दिया, जो मई 2013 में समाप्त हो गया था लेकिन इसे कभी भी नवीनीकृत नहीं किया गया था। दिसंबर 2022 में, आयोग ने स्थगन की मांग करने वाले सभी प्रतिवादियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान कर दिया गया।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की थी कि यह “पूरी तरह से अस्पष्ट” था कि मामला एमएसएचआरसी के दायरे में कैसे था
हालाँकि, जब 17 फरवरी, 2023 को इसी तरह का आदेश पारित किया गया, तो राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसने तर्क दिया कि यह “पूरी तरह से अस्पष्ट” था कि कैसे सरकार या बीएमसी और आरडब्ल्यूआईटीसी के बीच एक संविदात्मक मामला एमएसएचआरसी के अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। हाईकोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई 15 मार्च के लिए रखी है।
महाराष्ट्र
मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन कर पाएंगे मनोज जरांगे, पुलिस ने शर्तों के साथ दी मंजूरी

मुंबई, 27 अगस्त : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ आजाद मैदान में आंदोलन की अनुमति दे दी है। यह आंदोलन 29 अगस्त को सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा।
इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनोज जरांगे को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें (मनोज जरांगे) खारघर या नवी मुंबई में कहीं और प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्देश दिया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को कुछ शर्तों के साथ आजाद मैदान में आंदोलन की अनुमति दे दी है।
मुंबई पुलिस ने बताया कि इस आंदोलन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी गई है, जो 29 अगस्त को होगा। इसमें अधिकतम 5,000 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि आंदोलन के लिए केवल 7,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र उपलब्ध होगा, जो 5,000 लोगों को समायोजित करने की क्षमता रखता है। यह आंदोलन सुबह 9 बजे शुरू होगा और इसका समापन शाम 6 बजे करना होगा।
पुलिस ने मनोज जरांगे के आंदोलन के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।
मुंबई पुलिस के अनुसार, आंदोलन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी जाएगी। शनिवार, रविवार या सार्वजनिक/शासकीय अवकाश के दिन कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ निश्चित वाहनों को अनुमति होगी। वाहनों के पार्किंग के लिए यातायात पुलिस से समन्वय करना होगा। आपके वाहन ईस्टर्न फ्री वे से वाडीबंदर जंक्शन तक आएंगे। वहां से केवल 5 वाहन आजाद मैदान तक जा सकेंगे, बाकी वाहनों को शिवडी, ए शेड, या कॉटनग्रीन में पुलिस द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पार्क करना होगा।
इसके अलावा, आंदोलन में अधिकतम 5,000 प्रदर्शनकारी हो सकते हैं। आजाद मैदान का 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्र आंदोलन के लिए आरक्षित है, जो केवल 5,000 लोगों को समायोजित कर सकता है। अन्य आंदोलनकारियों ने भी 29 अगस्त के लिए अनुमति मांगी है, इसलिए मैदान की जगह शेयर करनी होगी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र : 20 साल बाद राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, ‘शिवतीर्थ’ में किए गणपति बप्पा के दर्शन

मुंबई, 27 अगस्त : महाराष्ट्र में गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ‘ठाकरे ब्रदर्स’ एक बार फिर इकट्ठा हुए। लगभग 20 साल के बाद यह मौका आया है, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने साथ मिलकर गणेश उत्सव मनाया।
राज ठाकरे के घर पर डेढ़ दिन का गणपति उत्सव होता है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और उन्हें गणपति के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, उद्धव ठाकरे बुधवार को राज ठाकरे के आवास पर गए।
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे व विधायक आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ राज ठाकरे के घर ‘शिवतीर्थ’ पहुंचे। उद्धव ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के घर पर गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। गणेश उत्सव पर ठाकरे परिवार के एक साथ आने से ‘शिवतीर्थ’ का माहौल बदल गया। पूजा अर्चना के बाद दोनों भाइयों (राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे) ने साथ में फोटो खिंचवाई। बाद में एक फैमिली फोटो भी खिंचाई गई।
गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में ठाकरे बंधुओं की यह तीसरी मुलाकात है। हाल के कुछ महीनों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। पिछले कुछ सालों से ठाकरे बंधुओं के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे।
मनमुटाव को दूर करते हुए 5 जुलाई को दोनों भाई एक विजय रैली के लिए एक साथ आए। हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ एक संयुक्त मार्च निकालने वाले थे, लेकिन फैसला रद्द होने के बाद, मार्च की जगह विजय रैली निकाली गई।
उसके बाद, 27 जुलाई को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर उनके आवास ‘मातोश्री’ गए थे। करीब 20 साल के बाद मौका आया था, जब राज ठाकरे ‘मातोश्री’ गए थे।
महाराष्ट्र
मुंबई चंदू काकासराफा धोखाधड़ी का आरोपी तीन साल बाद गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई और पुणे के प्रसिद्ध सुनार चंदू काका के जीएसटी प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके आभूषण खरीदने और बेचने के लिए एक व्यक्ति को एमआईडीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 31 लाख से अधिक के आभूषण वसूले हैं। आरोपी ने खुद को चंदू काका ज्वेलर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर जीएसटी नंबर अपडेट करने और अपनी पहचान छिपाकर सोने के गहने खरीदने के बहाने पेश किया और बताया कि वह दो नए सोने के शोरूम खोलने जा रहा है और इसी बहाने जीएसटी नंबर प्राप्त किया और फिर चंदू काका के प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया और आभूषण बांद्रा में शिकायतकर्ता की कंपनी मिनी ज्वेलर्स एक्सपर्ट डायमंड एमआईडीसी अंधेरी से 27 लाख के गहने प्राप्त किए और कूरियर के माध्यम से महाकाली अंधेरी में शिकायतकर्ता की दुकान से 4 लाख से अधिक के गहने मंगवाए। इस प्रकार, 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है और आरोपी के संबंध में एक डिजिटल जांच शुरू की है और आरोपी से 100% गहने बरामद किए गए हैं आरोपी 2023 से वांछित था। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय कार्तिक पंकज के रूप में हुई है। आरोपी सोने के बाजार में ज्वैलर्स को इसी तरह बेवकूफ बनाता था। वह 2023 से वांछित था। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और अब जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के निर्देश पर डीसीपी ज़ोन 10 ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसने इस मामले में कितने लोगों और व्यापारियों को ठगा है।
-
व्यापार5 years ago
आईफोन 12 का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा : रिपोर्ट
-
अपराध3 years ago
भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गो की ये हैं नई तस्वीरें
-
महाराष्ट्र2 months ago
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया, मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर
-
न्याय1 year ago
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर
-
अपराध3 years ago
बिल्डर पे लापरवाही का आरोप, सात दिनों के अंदर बिल्डिंग खाली करने का आदेश, दारुल फैज बिल्डिंग के टेंट आ सकते हैं सड़कों पे
-
अनन्य3 years ago
उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने से पहले वन विभाग हुआ सतर्क
-
अपराध3 years ago
पिता की मौत के सदमे से छोटे बेटे को पड़ा दिल का दौरा
-
राष्ट्रीय समाचार6 months ago
नासिक: पुराना कसारा घाट 24 से 28 फरवरी तक डामरीकरण कार्य के लिए बंद रहेगा