अपराध
बिहार : लालू की जेल से कथित फोनवार्ता ने तूल पकड़ा, मामला दर्ज

चर्चित चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जेल से कथित तौर एक भाजपा विधायक को फोन करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक ने मामला दर्ज कराया है। भाजपा के विधायक ललन पासवान ने लालू प्रसाद के खिलाफ पटना के निगरानी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद ने उनसे मंत्री पद का लालच देकर भ्रष्ट आचरण कराने का प्रयास किया है।
इसकी पुष्टि भाजपा के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी की है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, “ललन पासवान ने जेल से फोन करने मंत्री पद की पेशकश करने के लिए भ्रष्टाचार अधिनियम रोकथाम कानून के तहत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पटना के विजिलेंस (निगरानी) थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने एक लोक सेवक को मंत्री पद के रूप में रिश्वत देने का आरोप लगाया है।”
परपौंती क्षेत्र से भाजपा के विधायक ललन पासवान ने थाना प्रभारी को दिए अपने आवेदन में आरोप लगाया है, “24 नंवबर की शाम मोबाइल नंबर 9771710340 पर 8051216302 से एक टेलीफोन आया। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से बताया गया कि मैं लालू प्रसाद यादव बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि वे मुझे आगे बढ़ाएंगे और मुझे मंत्री पद दिलवाएंगे, इसीलिए 25 नवंबर को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में मैं अनुपस्थित होकर अपना वोट नहीं दूं। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह वो 25 तारीख को राजग की सरकार गिरा देंगे।”
थाने में दिए गए आवेदन में आगे लिखा गया है, “लालू प्रसाद यादव जो कि राजद अध्यक्ष हैं एवं रांची में चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता हैं, उन्होंने जानबूझकर सोची-समझी साजिश के तहत मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने एवं मंत्री बनाने का लालच देकर एक जनसेवक (पब्लिक सर्वेट) का वोट खरीदने एवं राजग की सरकार को गिराने के लिए जेल के अंदर से फोन लगाकर मुझसे मोबाइल फोन पर संपर्क किया और मेरा वोट अपने एवं अपनी पार्टी के महागठबंधन के पक्ष में लेने की कोशिश की और मुझसे भ्रष्ट आचरण कराने का प्रयास किया।”
विधायक पासवान ने आगे कहा है कि लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध भारतीय दंड विधान एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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