महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
महाराष्ट्र
मुंबई के ड्रग डीलरों पर एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, दो ड्रग डीलर गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त

DRUG
मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई उपनगर के अंधेरी लोखंडवाला इलाके से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एएनसी आजाद मैदान इकाई को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लोखंडवाला में ड्रग्स बेचने आ रहा है। इस पर एएनसी ने व्यक्ति के कब्जे से 18 लाख रुपये नकद, 703 ग्राम हशीश और 104 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद किया। इसके बाद दूसरी कार्रवाई में एएनसी ने 8 जुलाई को अंधेरी वर्सोवा इलाके में अवैध हेरोइन बेचने के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 306 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके साथ ही पता चला कि आरोपी अंधेरी और आसपास के इलाकों में ड्रग्स बेचता है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा है कि उनके कब्जे से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है दोनों से पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के नेतृत्व में की गई और डीसीपीएएनसी नुनाथ ढोले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
आयकर विभाग का संजय शिरसाट को नोटिस, चुनाव में हलफनामे में निम्नलिखित संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश

मुंबई के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मिले आयकर नोटिस को लेकर शिंदे सेना के भाई संजय शिरसाट ने स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे बारे में समाचार चैनल पर प्रसारित की जा रही खबर की जानकारी नहीं है कि श्रीकांत शिंदे को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, लेकिन मुझे नोटिस मिला है और यह नोटिस मुझे मेरे 2024 के चुनावी हलफनामे में संपत्ति से संबंधित विवरण जमा करने के लिए दिया गया है और इसमें संपत्ति का विवरण भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है या नहीं। मुझसे पूछा गया था कि क्या श्रीकांत शिंदे और संजय शिरसाट को मिला आयकर नोटिस राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं है। मैंने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हालांकि, मेरे नाम से भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि मैंने बताया है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है। यह पूरी तरह से गलत है। मुझे जो नोटिस मिला है, मैं उसका जवाब कुछ दिनों में भेज दूंगा। आयकर विभाग अपना काम कर रहा है और मैं काम करूंगा।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी का दावा, मुंबई पब्लिक सेफ्टी बिल पुलिस राज्य बनाने की कोशिश है

abu asim aazmi
मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी ने पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया है और इसे माओवादियों की आड़ में जनता की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। यहां विधान भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आजमी ने कहा कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने यह बिल बनाकर पुलिस को और अधिकार दे दिए हैं। यह बिल पुलिस राज्य बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि टाडा पोत्मकोका जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार आम लोगों की आवाज दबाने के लिए लगातार ऐसे कानून बना रही है। यह जनहित के लिए भी खतरा है। आजमी ने कहा कि भारत गठबंधन को एकजुट होना चाहिए। यूपी में जब भारतीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया तो उसे ज्यादा सीटें मिलीं, इसलिए सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बिल विधानसभा के सदन में पेश किया जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं। यह बिल जनविरोधी बिल है। इसमें पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसे कार्रवाई करने का भी अधिकार दिया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ बोलना भी अपराध है, इसलिए यह विधेयक जनविरोधी है।
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