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Tuesday,02-December-2025
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NIA की जांच में बड़ा खुलासा, सचिन वाजे ने अंबानी और दूसरे अमीर हस्तियों को डराने-धमकाने की कोशिश की

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मुंबई के बर्खास्त कॉप सचिन एच. वाजे ने कथित तौर पर शीर्ष व्यवसायी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को आतंकी धमकी देने के लिए जबरन वसूली की आय वापस गिरवी रख दी थी। इसके अलावा उसने अन्य अमीर कॉपोर्रेट शख्सियतों को धमकियों के माध्यम से उनसे पैसे वसूलने के लिए आतंकित किया था।

यह और अन्य चौंकाने वाले खुलासे 3 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आरोपपत्र में वाजे और 9 अन्य आरोपियों के खिलाफ अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक एसयूवी के सनसनीखेज रोपण और वाहन मालिक मनसुख हिरन की हत्या के मामले स्पेशल कोर्ट में दर्ज किए गए हैं।

सीबीआई ने तर्क दिया है कि निलंबित और बर्खास्त पुलिस वाले वाजे का लक्ष्य एक ‘सुपरकॉप’ के रूप में वापसी करना था ताकि 16 साल जंगल में रहने के बाद, 2020 में मुंबई पुलिस में बहाल होने के बाद अपना खोया हुआ गौरव फिर से हासिल किया जा सके, लेकिन वर्तमान मामले के बाद, उसे फिर से बर्खास्त कर दिया गया।

एनआईए चार्जशीट में कहा गया है, जबरन वसूली के माध्यम से, वह (वाजे) भारी मात्रा में धन एकत्र कर रहा था, जिसका एक हिस्सा तत्काल अपराध के कमीशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि वाहन (स्कॉर्पियो एसयूवी) में विस्फोटक (20 जिलेटिन स्टिक) के साथ रखे गए खतरे के नोट से स्पष्ट है, कारमाइकल रोड (24 फरवरी को) पर वेज द्वारा खुद लगाया गया था, वेज की ओर से आतंक भरा एक काम था।

290 पन्नों के डोजियर में आगे कहा गया है: इरादा स्पष्ट रूप से अमीर और समृद्ध व्यक्तियों को आतंकित करने और उन्हें गंभीर परिणामों के डर से पैसे निकालने का था। टेलीग्राम चैनल ‘जैश उल हिंद’ पर पोस्ट जोड़ने का एक जानबूझकर प्रयास प्रतीत होता है कि आतंकवाद के उक्त कृत्य की विश्वसनीयता, और हिरन की हत्या आतंक के उक्त कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम थी।

बाद में, पूर्व कॉप ने हिरन की हत्या का आदेश दिया क्योंकि वह पूरी साजिश में ‘कमजोर कड़ी’ साबित हो रहा था।

वाजे ने कथित तौर पर हिरन को विस्फोटक सामग्री के साथ एसयूवी लगाने का दोष लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब उसने उपकृत करने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने अन्य लोगों के साथ मुंबई पुलिस मुख्यालय परिसर में बैठकर उसे खत्म करने की साजिश रची।

सह-आरोपी प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में किराए के हत्यारों ने हिरन को बहकाया और मार डाला, और 5 मार्च को भिवंडी के पास ठाणे क्रीक के दलदल से उसका शव निकाले जाने के बाद मामला सामने आया।

वाजे ने हिरन को अपने वाहन के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी कहा था ताकि उसका इस्तेमाल अपराध में किया जा सके, और स्कॉर्पियो एसयूवी पर नीता एम. अंबानी के सुरक्षा काफिले की नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था।

एंटीलिया के पास कार लगाने के बाद, वेज ने मामले को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को भी स्थानांतरित कर दिया, जिसका नेतृत्व उन्होंने किया और सीसीटीवी फुटेज आदि को नष्ट कर दिया।

एनआईए ने कहा, उसने 5 मार्च को एक नकली छापा मारा – जिस तारीख को हिरन का शरीर बरामद हुआ था – यह सबूत बनाने के लिए कि वह अपराध के ²श्य से बहुत दूर ड्यूटी पर था, और बाद में इसे अपने माध्यम से प्रसारित करके इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया।

एनआईए ने 178 गवाहों के बयान पेश किए हैं, जिनमें 20 सुरक्षा में हैं, जिनमें से एक ने एंटीलिया के पास वेज को स्कॉर्पियो पार्क करते देखा है और दूसरा जिसने उसे 24 फरवरी को तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलने के दौरान देखा था।

एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म देने वाले दोहरे मामलों को गंभीरता से लेते हुए, सभी आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, हत्या, और भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या की साजिश के तहत हथियारों के अलावा आतंक और आतंकी साजिश के आरोप लगाए गए हैं।

अपराध

अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी की बड़ी रिमांड, 14 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया

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नई दिल्ली, 1 दिसंबर: अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावनाएं हैं।

बता दें कि इससे पहले भी जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी की 13 दिनों की हिरासत में भेजा गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने 20 नवंबर को जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था।

अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किया है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा जाना चाहिए।

यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद को 19 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जा रहे कथित फर्जी मान्यता और भ्रामक दावों की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ था।

रिमांड नोट के अनुसार, इस संस्था ने कथित तौर पर पिछले कई सालों में छात्रों को भ्रमित कर न सिर्फ एडमिशन लिए, बल्कि भारी भरकम रकम भी वसूली है। आईटीआर के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक यूनिवर्सिटी ने करोड़ों रुपए की आय दिखाई थी।

ईडी की जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्रमश: 30.89 करोड़ और 29.48 करोड़ रुपए को स्वैच्छिक योगदान यानी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बताया गया था, लेकिन 2016-17 के बाद इनकम को सीधे मेन ऑब्जेक्ट या एजुकेशनल रेवेन्यू के रूप में दिखाया जाने लगा था।

जांच में पता चला कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24.21 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 80.01 करोड़ रुपए की आय दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर कथित तौर पर फर्जी मान्यता के नाम पर लगभग 415.10 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई थी।

एजेंसियों का दावा है कि यूनिवर्सिटी ने झूठे दावों और भ्रामक प्रैक्टिस के जरिए छात्रों के विश्वास, भविष्य और उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है। इस मामले में ईडी की जांच दिल्ली पुलिस की एफआईआर से शुरू हुई, जिसके आधार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी पड़ताल जारी है।

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अपराध

दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई, एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में 10 ठिकानों पर की छापेमारी

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नई दिल्ली, 1 दिसंबर: दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में जांच अब और तीव्र हो गई है। सोमवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर में 10 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह छापेमारी पुलवामा, शोपियां और आसपास के कई इलाकों में की गई, जिसका उद्देश्य सबूत जुटाना और ब्लास्ट से जुड़े व्यक्तियों की भूमिका खंगालना है।

जांच एजेंसी ने शोपियां में मुफ्ती इरफान अहमद वागे के घर और पुलवामा में डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. मुअज्जमिल शकील और अमीर राशिद के घरों पर छापे मारे। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी डिजिटल सबूत, दस्तावेज और किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री की तलाश कर रही है।

शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की एनआईए हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी। गिरफ्तार चार आरोपियों में डॉ. मुअज्जमिल शकील, डॉ. शहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे और डॉ. अदील अहमद राथर के नाम शामिल हैं।

अदालत से अनुमति मिलने के बाद सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ जारी है।

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास स्थित रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के करीब एक कार अचानक विस्फोट से उड़ गई थी। शाम 6:52 बजे हुए इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटनास्थल पर कारों के मलबे और क्षत-विक्षत शवों से पूरा इलाका दहल गया था।

जांच में सामने आया कि इस हमले को ‘व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क’ ने अंजाम दिया, जिसका संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया गया। धमाके से पहले ही कई राज्यों में गिरफ्तारियां हो चुकी थीं और ‘इंटरस्टेट मॉड्यूल’ के सुराग मिलने लगे थे।

एनआईए ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्लास्ट वाली कार डॉ. उमर मोहम्मद चला रहा था। ये कार आमिर राशिद अली के नाम रजिस्टर्ड थी, जो अब जांच एजेंसी की कस्टडी में है।

आरोपियों में शामिल डॉ. शकील पुलवामा, डॉ. राथर अनंतनाग, वागे शोपियां और डॉ. शाहीन सईद लखनऊ से ताल्लुक रखता है।इन लोगों ने हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई।

वहीं आरोपी जसीर बिलाल वानी ने आतंकवादी को टेक्निकल मदद दी और शोएब ने कथित तौर पर उमर को पनाह दी और ब्लास्ट से कुछ समय पहले लॉजिस्टिक मदद दी, जिन्हें पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है।

एनआईए की लगातार जारी छापेमार कार्रवाई से साफ है कि एजेंसी इस पूरे मॉड्यूल को जड़ों तक तोड़ने के लिए अब और तेज कदम उठा रही है।

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अपराध

पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई

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चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।

इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।

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