अपराध
NIA की जांच में बड़ा खुलासा, सचिन वाजे ने अंबानी और दूसरे अमीर हस्तियों को डराने-धमकाने की कोशिश की
मुंबई के बर्खास्त कॉप सचिन एच. वाजे ने कथित तौर पर शीर्ष व्यवसायी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को आतंकी धमकी देने के लिए जबरन वसूली की आय वापस गिरवी रख दी थी। इसके अलावा उसने अन्य अमीर कॉपोर्रेट शख्सियतों को धमकियों के माध्यम से उनसे पैसे वसूलने के लिए आतंकित किया था।
यह और अन्य चौंकाने वाले खुलासे 3 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आरोपपत्र में वाजे और 9 अन्य आरोपियों के खिलाफ अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक एसयूवी के सनसनीखेज रोपण और वाहन मालिक मनसुख हिरन की हत्या के मामले स्पेशल कोर्ट में दर्ज किए गए हैं।
सीबीआई ने तर्क दिया है कि निलंबित और बर्खास्त पुलिस वाले वाजे का लक्ष्य एक ‘सुपरकॉप’ के रूप में वापसी करना था ताकि 16 साल जंगल में रहने के बाद, 2020 में मुंबई पुलिस में बहाल होने के बाद अपना खोया हुआ गौरव फिर से हासिल किया जा सके, लेकिन वर्तमान मामले के बाद, उसे फिर से बर्खास्त कर दिया गया।
एनआईए चार्जशीट में कहा गया है, जबरन वसूली के माध्यम से, वह (वाजे) भारी मात्रा में धन एकत्र कर रहा था, जिसका एक हिस्सा तत्काल अपराध के कमीशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि वाहन (स्कॉर्पियो एसयूवी) में विस्फोटक (20 जिलेटिन स्टिक) के साथ रखे गए खतरे के नोट से स्पष्ट है, कारमाइकल रोड (24 फरवरी को) पर वेज द्वारा खुद लगाया गया था, वेज की ओर से आतंक भरा एक काम था।
290 पन्नों के डोजियर में आगे कहा गया है: इरादा स्पष्ट रूप से अमीर और समृद्ध व्यक्तियों को आतंकित करने और उन्हें गंभीर परिणामों के डर से पैसे निकालने का था। टेलीग्राम चैनल ‘जैश उल हिंद’ पर पोस्ट जोड़ने का एक जानबूझकर प्रयास प्रतीत होता है कि आतंकवाद के उक्त कृत्य की विश्वसनीयता, और हिरन की हत्या आतंक के उक्त कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम थी।
बाद में, पूर्व कॉप ने हिरन की हत्या का आदेश दिया क्योंकि वह पूरी साजिश में ‘कमजोर कड़ी’ साबित हो रहा था।
वाजे ने कथित तौर पर हिरन को विस्फोटक सामग्री के साथ एसयूवी लगाने का दोष लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब उसने उपकृत करने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने अन्य लोगों के साथ मुंबई पुलिस मुख्यालय परिसर में बैठकर उसे खत्म करने की साजिश रची।
सह-आरोपी प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में किराए के हत्यारों ने हिरन को बहकाया और मार डाला, और 5 मार्च को भिवंडी के पास ठाणे क्रीक के दलदल से उसका शव निकाले जाने के बाद मामला सामने आया।
वाजे ने हिरन को अपने वाहन के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी कहा था ताकि उसका इस्तेमाल अपराध में किया जा सके, और स्कॉर्पियो एसयूवी पर नीता एम. अंबानी के सुरक्षा काफिले की नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था।
एंटीलिया के पास कार लगाने के बाद, वेज ने मामले को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को भी स्थानांतरित कर दिया, जिसका नेतृत्व उन्होंने किया और सीसीटीवी फुटेज आदि को नष्ट कर दिया।
एनआईए ने कहा, उसने 5 मार्च को एक नकली छापा मारा – जिस तारीख को हिरन का शरीर बरामद हुआ था – यह सबूत बनाने के लिए कि वह अपराध के ²श्य से बहुत दूर ड्यूटी पर था, और बाद में इसे अपने माध्यम से प्रसारित करके इसे आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास किया।
एनआईए ने 178 गवाहों के बयान पेश किए हैं, जिनमें 20 सुरक्षा में हैं, जिनमें से एक ने एंटीलिया के पास वेज को स्कॉर्पियो पार्क करते देखा है और दूसरा जिसने उसे 24 फरवरी को तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलने के दौरान देखा था।
एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म देने वाले दोहरे मामलों को गंभीरता से लेते हुए, सभी आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, हत्या, और भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या की साजिश के तहत हथियारों के अलावा आतंक और आतंकी साजिश के आरोप लगाए गए हैं।
अपराध
पंजाब: सीबीआई कोर्ट ने 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में सात आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई

चंडीगढ़, 29 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कोर्ट ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
मामले के मुख्य आरोपियों मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) और प्रत्येक पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन ने बैंक के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया गया।
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।
सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साजिश के तहत बैंक को हानि पहुंचाना और फर्जीवाड़ा करना आरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर फैसला सुनाया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।
अपराध
फिल्म निर्देशक कवल शर्मा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, निवेश के बहाने एक्ट्रेस से ठगी का आरोप

मुंबई, 29 नवंबर: भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता कवल शर्मा पर फिल्मों और वेब सीरीज बनाने के बहाने पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई की खार पुलिस ने अभिनेत्री किरण आहूजा से 71.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में कवल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
किरण आहूजा और कवल शर्मा ने एक फिल्म और कई विज्ञापनों में काम किया है। शिकायत में बताया गया कि साल 2016 में किरण आहूजा और निर्माता कवल शर्मा की पहली बार एक दोस्त के जरिए मुलाकात हुई थी। मुलाकात के समय कवल शर्मा ने उन्हें बताया कि वह अंधेरी स्थित फिल्म फार्मिंग एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया नामक एक कंपनी चलाते हैं और उन्हें सीरियल में कास्ट करना चाहते हैं। उस वक्त एक्ट्रेस ने मना कर दिया था, लेकिन 7 साल बाद 2023 में दोनों की फिर से एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई।
किरण आहूजा ने शिकायत में बताया कि कवल ने एक्ट्रेस को 3 लाख रुपए के निवेश पर अच्छा रिटर्न देने की बात कही। हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन 2024 में कथित तौर पर दोबारा संपर्क में आने के बाद एक्ट्रेस ने कवल के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली वेब सीरीज “लक बाय एक्सचेंज” में 60-70 लाख रुपए निवेश किए, क्योंकि उन्हें पैसा किस्तों में लौटाने का वादा किया गया था। संतोषजनक जानकारी न मिलने के बाद एक्ट्रेस ने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन जो चेक निर्माता की तरफ से दिए गए, वे बाउंस हो गए।
ऐसे में एक्ट्रेस ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
इससे पहले इसी साल जुलाई में भी हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में कवल शर्मा को गिरफ्तार किया था। साल 2022 में पैसों की धोखाधड़ी को लेकर हल्द्वानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा और 51.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। कवल शर्मा ने कई हिंदी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है। उन्होंने ‘हीरालाल पन्नालाल,’ ‘गुनाहों का देवता,’ ‘जीते है शान से’ और ‘मर मिटेंगे’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया।
अपराध
गुजरात : जेल में कैद नारायण साईं पर एक और मामला दर्ज, सेल से मोबाइल फोन बरामद

सूरत, 29 नवंबर: आसाराम के बेटे नारायण साईं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नारायण साईं के खिलाफ सूरत की लाजपोर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन रखने और उसका इस्तेमाल करने का नया मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सचिन पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।
जेल प्रशासन को गुरुवार को गुप्त सूचना मिली थी कि हाई-सिक्योरिटी बैरक नंबर-1 में बंद नारायण साईं के पास मोबाइल फोन है। सूचना मिलते ही जेल स्क्वॉड ने तुरंत कार्रवाई की और नारायण साईं के अलग सेल (सेल नंबर-1) की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान लोहे के मुख्य दरवाजे के पीछे एक स्मार्टफोन चुंबक की मदद से चिपकाया हुआ मिला। फोन के अलावा उसके पास जियो कंपनी का एक सिम कार्ड भी बरामद हुआ।
जांच में पता चला कि नारायण साईं बेहद शातिराना तरीके से फोन का इस्तेमाल करता था। वह बातचीत पूरी होने के बाद तुरंत फोन से बैटरी और सिम कार्ड निकाल लेता था। सिम कार्ड को वह अपने पास रखता था, जबकि बैटरी को सुरक्षा के लिए सेंट्री रूम में छिपा देता था। जेल स्टाफ की सतर्कता से सेंट्री रूम के दरवाजे में लगे नाकूचे (की-होल) के अंदर छिपाई गई बैटरी भी बरामद कर ली गई।
जेल प्रशासन की शिकायत पर सचिन पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा गुजरात जेल मैनुअल के नियमों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि नारायण साईं यह मोबाइल फोन कहां से और कैसे लाया तथा इसका इस्तेमाल किन-किन लोगों से संपर्क करने के लिए कर रहा था।
एसीपी नीरव गोहिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया, “नारायण साईं जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन रेप केस में दोषी कैदी है। गुरुवार को लाजपोर सेंट्रल जेल के स्टाफ को जानकारी मिली कि नारायण साईं ने अपनी बैरक के अंदर एक मोबाइल फोन छिपा रखा है। इस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, जेल सिक्योरिटी स्क्वॉड ने बैरक नंबर 1 में तलाशी ली, जहां उसे एक अलग सेल में रखा गया था। तलाशी के दौरान, सेल के गेट के पीछे एक मोबाइल फोन मिला, जिसे मैग्नेट से लोहे के दरवाजे से चिपकाया गया था, और उसे तुरंत बरामद कर लिया गया।”
उन्होंने बताया कि जेल में मोबाइल फोन रखना गंभीर अपराध है। नारायण साईं के सेल से फोन, सिम और बैटरी बरामद हुई है। हमने जेल प्रशासन की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गहन जांच की जा रही है।
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