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Wednesday,12-March-2025
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महाराष्ट्र

मुंबई में सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर प्रतिबंध

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने होली पर एक खास आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक होली के दिन अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर होली खेलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर धूल और रंग उड़ाने और फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस महिलाओं से छेड़छाड़ पर भी नजर रखेगी। मुंबई पुलिस की ओर से जारी विशेष आदेश में साफ किया गया है कि अगर कोई भी 12 मार्च से 18 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें करता है और होली खेलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई धारा 135 और पुलिस एक्ट के तहत की जाएगी।

मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक पनसालकर के आदेश पर डीसीपी ऑपरेशन अकबर पठान ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार अश्लील और विवादित गाने बजाना, अश्लील हरकतें और इशारे करना, विवादित बैनर और पोस्टर लगाना और सार्वजनिक स्थानों पर विवादित चीजें प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। राहगीरों पर गुब्बारे या होली के रंग फेंकना भी प्रतिबंधित है। ऐसे में होली पर सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष का खतरा है। इसी की पृष्ठभूमि में पुलिस ने यह आदेश जारी किया है। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया है, जिसकी तारीफ भी हो रही है।

मुंबई पुलिस ने होली के मद्देनजर शांति बनाए रखने के लिए मस्जिदों के आसपास कड़ी सुरक्षा तैनात की है। साथ ही होलिका दहन और ढोली वंदना यानी रंग खेलने के दौरान भी पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की कड़ी मौजूदगी रहेगी। होली और शुक्रवार एक ही दिन है, ऐसे में मुंबई पुलिस भी विशेष अलर्ट पर है ताकि किसी तरह का संघर्ष या सांप्रदायिक तनाव या तनाव पैदा न हो।

महाराष्ट्र

मुंबईकरों ध्यान दें! होली के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; जानिए क्या अनुमति है और क्या नहीं

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मुंबई: होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी के त्यौहारों के नजदीक आने के साथ ही मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है।

पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी आदेश 12 मार्च से 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएगा जो जनता को असुविधा या कानून व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं।

होली समारोह के लिए प्रमुख प्रतिबंध:

1. अश्लील भाषा और गानों पर प्रतिबंध – सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द, नारे या गाने का उच्चारण करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।एफपीजे शॉर्ट्स

2. आपत्तिजनक हाव-भाव और प्रतीकों पर प्रतिबंध – नागरिकों को अनुचित हाव-भाव, आपत्तिजनक कार्यों की नकल करने, या ऐसे चित्र, तख्तियां या अन्य वस्तुएं प्रदर्शित करने से मना किया जाता है जिन्हें अशिष्ट, अनैतिक या सार्वजनिक गरिमा के लिए अपमानजनक माना जा सकता है।

3. पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी फेंकना या छिड़कना मना है – उत्पीड़न और असुविधा को रोकने के लिए, बिना सहमति के लोगों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर फेंकना या छिड़कना सख्त वर्जित है।

4. पानी के गुब्बारे पर प्रतिबंध – त्यौहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पानी से भरे गुब्बारे, चाहे सादे हों या रंगीन, तैयार करना, ले जाना और फेंकना प्रतिबंधित है।

मुंबई पुलिस ने कहा है कि ये उपाय शांतिपूर्ण और सम्मानजनक समारोह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

निवासियों से जिम्मेदारी से जश्न मनाने, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और किसी भी व्यवधान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

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अपराध

मुंबई वनराई बच्चे के अपहरण का रहस्य सुलझा, 4 गिरफ्तार, आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी की खातिर बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

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मुंबई: मुंबई पुलिस ने डेढ़ महीने के बच्चे के अपहरण की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मुंबई की विनराई पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तारी मालोनी इलाके से हुई, जिसमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। डेढ़ महीने के बच्चे का अपहरण कर उसे पांच लाख रुपये में बेचने की योजना थी। 2 मार्च को सुबह 4 बजे मुंबई के गोरेगांव इलाके के विनराई पुलिस स्टेशन की सीमा में एक बस स्टॉप पर खेलते समय डेढ़ महीने का बच्चा अचानक गायब हो गया।

विनराई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और डीसीपी जोन 12 स्मिता पाटिल के नेतृत्व में पुलिस की छह टीमें बनाई गईं। पुलिस ने करीब 11 हजार ऑटो रिक्शा की तलाशी ली, जिसमें एक पीले रंग का रिक्शा संदिग्ध मिला, जो मालोनी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने जब ऑटो रिक्शा की जांच की तो पता चला कि रिक्शा चालक के घर एक छोटा बच्चा आया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी राजू मोरे था।

उसकी दो पत्नियाँ हैं, जिनमें से पहली का नाम मंगल मोरे है और दूसरी का नाम फातिमा शेख है। मंगल मोरे के कोई संतान नहीं है और यहाँ उसका कोई बच्चा भी नहीं था। उसकी पत्नी एक बच्चा गोद लेना चाहती थी। बच्चा गोद लेने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए राजू ने सड़क पर बच्चा चुराने की योजना बनाई। आरोपी राजू मोरे की पत्नी फातिमा शेख ने चोरी हुए बच्चे को 5 लाख रुपये में देने का वादा किया था, जिसके बाद आरोपी राजू मोरे ने चोरी करने से पहले 3 दिनों तक विनराई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बच्चे का निरीक्षण किया। फिर बच्चा चोरी हो गया। आराम कर रहे परिवार ने ऑटोरिक्शा से बच्चे को चुरा लिया और आरोपी फरार हो गया।

पीड़ित परिवार गुजरात का है और रमजान के दौरान खिलौने और गुब्बारे बेचने के लिए मुंबई आया था और चोरी की घटना के वक्त ढाई महीने का बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था।

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महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मस्जिदों में अजान और लाउडस्पीकर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह आदेश सदन में अजान और लाउडस्पीकर पर बीजेपी सदस्यों की आपत्ति के बाद जारी किया है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर परमिट का प्रावधान स्थायी रूप से नहीं दिया जाएगा और अस्थायी परमिट का नवीनीकरण किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी और परमिट मिलने के बाद अगर ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों का उल्लंघन होता है तो सबसे पहले पुलिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसकी जानकारी देगी और फिर संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कई शिकायतें मिलने पर उनका परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा और उसका दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कार्रवाई करने का अधिकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है और पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसलिए इस कानून में संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसलिए वह केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाए और कानून में बदलाव व संशोधन किया जाए ताकि पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करने का अधिक अधिकार मिले।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति अनिवार्य है और जो भी बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश भी तय किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। ध्वनि की सीमा 55 डेसिबल से 45 डेसिबल तक तय की गई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे लोगों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के बारे में बताएं और जो कोई भी लगातार ध्वनि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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