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अयोध्या शुरू से बनी रही सियासत की नींव!

राम मंदिर के लिए पांच अगस्त को भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री ने मंच से भले ही राजनीतिक बातें नहीं कीं, लेकिन राम के बहाने उन्होंने बड़ा संदेश दिया। वैसे भी राम नगरी अयोध्या पहले से ही सियासत की नींव रही है। अब जब नींव पूजन के बाद वहां मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है तो उसका सियासी असर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में पड़ना स्वाभाविक है।
भाजपा के चुनावी एजेंडे में कई दशकों तक मंदिर मुद्दा रहा है। इसे लेकर गाहे-बगाहे विपक्ष से उसको तगड़े कटाक्ष भी झेलने पड़े हैं। इस तरह अयोध्या का राम मंदिर आस्था और श्रद्घा के अलावा वोटों की राजनीति के लिए भी खूब जाना गया।
भाजपा ने जब-जब इस मुद्दे को उठाया तब-तब उसका ग्राफ बढ़ता रहा है। भले ही भाजपा आज यह कहे कि उसके लिए मंदिर मुद्दा देश के करोड़ों लोगों की आस्था और अस्मिता से जुड़ा है, लेकिन सच यही है कि भाजपा ने इसका चुनावी लाभ लिया और आगे भी लेना चाहेगी।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में हैं। तब तक मंदिर का निर्माण कार्य काफी प्रगति पर रहेगा। ऐसे में भाजपा एक बार फिर इसके सहारे चुनावी वैतरिणी पार करने का प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी भूमि पूजन के मंच से बहुत सारे इशारे दे गए हैं। कोरोना संकट में भी जिस प्रकार से यह इवेंट अच्छी तरह से आयोजित किया गया और राम उत्सव के बहाने लोगों से घरों और देवालयों में दीपदान कराये गए, वे निश्चित ही आने वाले चुनावों के संदेश थे।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश शुक्ल कहते हैं कि अयोध्या सियासत में शुरू से रही है। आजादी के बाद आचार्य नरेन्द्र देव समेत कई समाजवादी विचारधारा के लोग कांग्रेस से अलग हो गये थे। आचार्य नरेन्द्र देव ने फैजाबाद की विधानसभा सीट से इस्तीफा भी दे दिया था। वर्ष 1948 में जब उपचुनाव हुआ तो वह सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे और कांग्रेस ने उनके खिलाफ पूवार्ंचल के संत बाबा राघव दास को उतारा। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने जमकर हिन्दू कार्ड खेला और उस समय लगे पोस्टरों में बाबा राघव दास को राम और अचार्य नरेन्द्र देव को रावण की भूमिका में दिखाया गया। राम के नाम पर बाबा राघव दास यह चुनाव जीत गये थे।
ब्रजेश शुक्ल का कहना है कि इस जीत के बाद 1949 में विवादित ढांचे में रामलला प्रकट हुए। महंत रामचन्द्र दास, निर्वाणी आखाड़ा के बाबा अभिरामदास और हनुमान प्रसाद पोद्यार सहित कई लोगों ने कहा कि प्रकाश के साथ भगवान प्रकट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने जिला प्रशासन से मूर्ति हटाने को कहा, लेकिन तत्कालीन डीएम केके नैय्यर ने मूर्ति नहीं हटायी बल्कि इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद नैय्यर चुनाव लड़े और जीते। उनकी पत्नी चार बार सांसद बनी। वर्ष 1986 में राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया। जब कांग्रेस बहुत आगे जाने लगी तो भाजपा इस मुद्दे की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। तभी से राम मंदिर भाजपा के ऐजेंडे में छाया रहा है। अब विपक्ष की देखें तो सपा और बसपा शांत है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर धड़े में बंटी है। ऐसे में अब यह अमृत भाजपा के हिस्से में आएगा। बाकी विष कोई नहीं पीना चाहेगा।
वरिष्ठ पत्रकार पीएन द्विवेदी ने बताया कि अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा शुरू से ही सियासत का हिस्सा रहा है। वर्ष 1992 में जब विवादित ढांचा गिराया गया था। उस दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। हलांकि, 1993 के चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था और प्रदेश में माया और मुलायम की सरकार आ गयी थी। फिर भी भाजपा ने यह मुद्दा छोड़ा नहीं। उसने शुरू से इसे अपने कोर एजेंडे में शामिल रखा। वर्तमान में पांच अगस्त को मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करके एक बड़ी लकीर खींच दी है। अब इसे मिटा पाना विपक्ष के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होगी।
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यमन के हूती समूह ने दागी बैलेस्टिक मिसाइल, इजरायली सेना ने हवा में किया नष्ट

सना, 26 सितंबर। यमन के हूती समूह ने गुरुवार रात इजरायल पर मिसाइल दागी। इसके बाद बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हवाई यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जान बचाने के लिए हजारों इजरायली लोगों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
शुक्रवार को हूती द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी पर प्रसारित एक बयान में, हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि गुरुवार रात दक्षिणी तेल अवीव के जाफा क्षेत्र में एक ‘संवेदनशील लक्ष्य’ की ओर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई।
यह मिसाइल हमला गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायल के अटैक और यमन की राजधानी सना पर कुछ घंटे पहले हुए इजरायली हवाई हमलों के जवाब में किया गया था।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सरिया ने चेतावनी दी कि बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य और लाल सागर के संकरे पानी से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों को हूती बलों को अपनी पहचान बतानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उन पर हमला किया जाएगा।
गुरुवार रात एक बयान में इजरायली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने यमन में हूतियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया।
यह हमला गुरुवार शाम सना में हूती ठिकानों पर इजरायल के कई हवाई हमलों के कुछ घंटों बाद हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 142 लोग घायल हो गए।
आईडीएफ ने कहा कि सना पर हमले दक्षिणी इजरायली शहर ईलात पर 25 सितंबर को हूती ड्रोन हमले के जवाब में किए गए, जिसमें 20 लोग घायल हो गए थे।
सरकारी प्रसारक कान के अनुसार, ड्रोन एक बड़े समुद्र तट परिसर में फटा था। इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली ने ड्रोन को रोकने का दो बार प्रयास किया, लेकिन असफल रही थी। यह हमला यहूदी नववर्ष रोश हशाना के दौरान हुआ था, जब ईलात में इजरायली पर्यटकों की भीड़ थी।
राजधानी सना सहित उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले हूती नवंबर 2023 से इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहा है।
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पश्चिम रेलवे आरपीएफ, जीआरपी ने मीरा रोड स्टेशन पर महिला क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी को पकड़ा

मुंबई: भयंदर स्थित पश्चिम रेलवे की आरपीएफ टीम ने वसई रोड स्थित राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) टीम के साथ मिलकर हाल ही में मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला वाणिज्यिक बुकिंग क्लर्क के साथ दुर्व्यवहार करने वाले एक आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया।
पश्चिम रेलवे के अनुसार, भयंदर चौकी की आरपीएफ टीम और वसई रोड जीआरपी ने मिलकर बदमाश की तलाश में एक संयुक्त अभियान चलाया। आरोपी की पहचान मीरा रोड (पूर्व) निवासी 48 वर्षीय अशलम अनवर खान के रूप में हुई है।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद, जीआरपी/वसई रोड के पुलिस निरीक्षक ने आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे 10 सितंबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।
आरपीएफ भयंदर और जीआरपी वसई रोड द्वारा की गई यह त्वरित और समन्वित कार्रवाई, न केवल यात्रियों, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के प्रति पश्चिम रेलवे की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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बिहार एसआईआर मामला: सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की समय सीमा बढ़ाने से इनकार

नई दिल्ली, 1 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार एसआईआर (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी लोग अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कर सकेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
चुनाव आयोग के वकील एकलव्य द्विवेदी ने कहा, “आज की सुनवाई में दो याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य मांग थी कि आधार कवरेज को 65 प्रतिशत की बजाय सभी 7.2 करोड़ मतदाताओं तक बढ़ाया जाए और समयसीमा को भी बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का डाटा नोट किया है कि 99.5 प्रतिशत लोगों का आवेदन हो चुका है और कोर्ट ने आयोग के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आधार की मांग को भी नकारा है। कोर्ट ने माना है कि आधार का उद्देश्य नागरिकता को साबित करने का नहीं बल्कि पहचान को साबित करने का है। आधार कार्ड को ‘डेट ऑफ बर्थ’ का आधार माना जा सकता है।”
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। आयोग ने कहा कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय है और इसके बाद भी कोई रोक नहीं है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और सही दावों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी’ के चेयरमैन को निर्देश दिया कि वे पैरा-लीगल वॉलेंटियर्स को मतदाताओं की मदद के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज करने में सहायता मिल सके।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश केवल 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि आधार कार्ड के कारण किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, तो उनकी सूची 8 सितंबर को कोर्ट के समक्ष पेश की जाए।
इससे पहले, याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि 22 अगस्त को कोर्ट ने आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के अपने निर्देशों का पालन नहीं कर रहा।
उन्होंने आशंका जताई कि कई ‘रिन्यूमेरेशन फॉर्म’ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) द्वारा भरे गए हैं। भूषण ने यह भी कहा कि आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है, जिसमें दस्तावेजों में कमी का हवाला दिया जा रहा है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि, आधार की अहमियत को मौजूदा कानूनी प्रावधानों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को कानून के तहत आधार की वैधानिकता को स्वीकार करना होगा।
इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी, जिसमें कोर्ट आधार कार्ड के आधार पर मतदाता सूची में शामिल न किए गए लोगों की सूची पर विचार करेगा।
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