महाराष्ट्र
अमृता फडणवीस ब्लैकमेल मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाने वाली अनिल जयसिंघानी की याचिका खारिज की

बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा दर्ज जबरन वसूली और रिश्वत मामले में सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की “अवैध” गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह योग्यता से रहित है। जयसिंघानी को गुजरात में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें 19 मार्च को मामले में अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कानून के अनुसार 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया था। उनके अधिवक्ताओं, मृगेंद्र सिंह और मन्नान संघई ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के 36 घंटे बाद उन्हें मुंबई की सत्र अदालत में पेश किया गया था। आगे आरोप लगाया कि मामले में हर चीज की निगरानी शिकायतकर्ता के पति द्वारा की जा रही थी, जो राज्य के गृह मंत्री हैं। आरोपों का खंडन करते हुए, महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया था और रिमांड के लिए जयसिंघानी को अदालत में पेश करने में कोई देरी नहीं हुई थी। सराफ ने कहा कि जयसिंघानी को 20 मार्च को शाम पांच बजे गिरफ्तार किया गया और 21 मार्च को सत्र अदालत में पेश किया गया।
जयसिंघानी ने सेशन कोर्ट से जमानत भी मांगी थी, जिसे एक अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। वह अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। जयसिंघानी की जमानत का विरोध करते हुए, अभियोजन पक्ष ने कहा था कि एक समय उनके खिलाफ 17 प्राथमिकी थीं और उनमें से कई में वह फरार थे और अपराध की प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए। उन्हें आबकारी मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में भी भेजा गया है। 20 फरवरी को, मालाबार हिल पुलिस स्टेशन ने जयसिंघानी और उनकी बेटी अनिक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की, जो कथित तौर पर फडणवीस को अनीक्षा से एहसान स्वीकार करते हुए दिखाते हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 385 (जबरन वसूली) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 (भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करके लोक सेवक को प्रेरित करना) और 12 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 17 मार्च को गिरफ्तार की गई अनीक्षा को इस मामले में सत्र अदालत ने 27 मार्च को जमानत दे दी थी।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लातूर में वंचित छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 नए सरकारी छात्रावास

लातूर: महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने कहा है कि लातूर जिले में 100-100 छात्रों की क्षमता वाले दो सरकारी छात्रावासों के निर्माण से वंचित वर्ग के लोगों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
पाटिल ने बुधवार को चाकुर तालुका में बनने वाले छात्रावास भवनों की आधारशिला रखी।
पहल के बारे में
उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिल सके।
पाटिल ने समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
दो मंजिला इमारतों में आवासीय कमरे, भोजन कक्ष, आधुनिक पुस्तकालय और अध्ययन क्षेत्र होंगे तथा दोनों सुविधाओं के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई के मलाड में खाना न देने पर हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई के मलाड इलाके में गुरु कृपा बार से सटे एक होटल में खाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। डीसीपी संदीप ने बताया कि बीती रात संजय मकवाना ने खाना मांगा था और उसे खाना देने से मना कर दिया गया था। इसके बाद वह होटल के बाहर गाली-गलौज करने लगा, जिसके बाद कल्पेश ने उसका विरोध किया और फिर संजय मकवाना ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर कल्पेश पर हमला कर दिया और उसके सिर पर कांच की बोतल से वार किया और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में चार आरोपियों की पहचान हो गई है और पुलिस ने एक संजय मकवाना को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। इस बात की जांच की जा रही है कि आरोपियों और शिकायतकर्ता के बीच निजी दुश्मनी थी या नहीं, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक कल्पेश के भाई महेश भानु शाली ने आरोप लगाया कि यहां गुरु कृपा बार रात भर खुला रहता है डीसीपी ने बार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद बार देर रात तक खुला रहता है।
अपराध
मुंबई: प्रेमी के साथ भागने से पहले प्रेमी ने अपने ही घर में की चोरी, आरोपी का अपनी बेटी के प्रेमी से चल रहा था अफेयर, पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा

मुंबई के दंडोशी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जहाँ एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ भागने के लिए अपने गहने चुरा लिए और उसे अपने प्रेमी को सौंप दिया और फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर गहने चोरी की शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जाँच के दौरान, दंडोशी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया और पत्नी को गहने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर उसके पास से लगभग साढ़े दस तोले सोने के गहने ज़ब्त किए।
दरअसल, यह मामला गोरेगांव पूर्व के बीएमसी कॉलोनी के संतोष नगर स्थित बीएमसी कर्मचारी रमेश धोंडू हलदेव के घर का है, जहाँ रमेश की पत्नी उर्मिला रमेश हलदेव ने अचानक अपने पति रमेश को बताया कि अलमारी से उसके गहने गायब हैं। वह अपने पति रमेश पर चोरी का आरोप लगाने लगी। रमेश ने कहा कि उसे गहनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद, रमेश और उसकी पत्नी ने दंडोशी पुलिस स्टेशन में घर से गहने चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई।
दंडोशी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर अजीत देसाई ने जब मामले की जाँच शुरू की, तो उन्हें पता चला कि यह घर में सेंधमारी की घटना नहीं थी, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य चोरी में शामिल था और पुलिस को गुमराह कर रहा था।
पुलिस अधिकारी अजीत देसाई ने जब मामले की जाँच शुरू की, तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला।
कुछ दिनों बाद, पुलिस को शक हुआ कि अगर घर में सेंधमारी नहीं हुई, तो गहने कहाँ गए?
जब पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल और लोकेशन इकट्ठा करना शुरू किया, तो उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली।
अपनी जाँच में, पुलिस को पता चला कि बीएमसी कर्मचारी रमेश की पत्नी उर्मिला का किसी और के साथ संबंध था और रमेश की पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर से भागने की योजना बना रही थी। लेकिन भागने से पहले, वह अपने प्रेमी को करोड़पति बनाना चाहती थी ताकि वह इन पैसों से अपनी ज़िंदगी का आनंद ले सके। इसीलिए उसने यह योजना बनाई और अपने ही घर से गहने चुराकर बेच दिए और लगभग 10 लाख रुपये अपने प्रेमी के खाते में ट्रांसफर कर दिए।
इतना ही नहीं, पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। कॉल डिटेल्स से यह भी पता चला कि उर्मिला का अपनी 18 वर्षीय बेटी के प्रेमी के साथ भी संबंध था और उसने चोरी के कुछ गहने उसे अपने पास रखने के लिए दिए थे। कॉल डिटेल्स से पता चला कि घटना के बाद, वह अपनी बेटी के प्रेमी के लगातार संपर्क में थी और दिन भर उससे फोन पर बात करती रहती थी।
फोन कॉल के आधार पर जब पुलिस ने बेटी के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने पहले तो कोई भी कहानी बताने से परहेज किया, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने पूरी कहानी बता दी और मामले की सारी बातें बताते हुए कहा कि उर्मिला ने अपने घर से गहने चुराकर अपने प्रेमी को बेचे थे और कुछ गहने उसे भी दिए थे।
जब डिंडोशी पुलिस ने उर्मिला और उसकी बेटी के प्रेमी को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की, तो उर्मिला ने कबूल किया कि वह अपने बीएमसी कर्मचारी पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी।
पुलिस ने उर्मिला द्वारा बताई गई आभूषण की दुकान से चोरी के गहने जब्त कर लिए हैं और उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
डिंडोशी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शिंदे के अनुसार, उर्मिला और रमेश की शादी करीब 18 साल पहले हुई थी। रमेश अंधेरी के बीएमसी वार्ड में जल विभाग में सरकारी कर्मचारी है। जब वह ऑफिस जाता था, तो उसकी पत्नी उर्मिला अपने प्रेमी से सोशल मीडिया पर चैट करती थी। दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने चोरी के गहने और पैसे लेकर घर से भागने की योजना बनाई। उर्मिला का अपनी बेटी के प्रेमी के साथ भी संबंध था। इसीलिए उसने चोरी के कुछ गहने उसे दे दिए थे और उसे छिपाने के लिए कहा था। उर्मिला ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, जबकि घर से इस गहने की चोरी की शिकायत पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। उर्मिला ने कहा था कि उन्हें यकीन था कि इस बार भी चोरी हुए गहने नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि पुलिस को बार-बार उर्मिला पर शक हो रहा था। फिलहाल उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
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