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Tuesday,26-August-2025
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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी समेत सभी आरोपी बरी

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Babri

अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को गिराए गए विवादित ढांचे के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। 28 साल से चल रहे इस मुकदमे का विशेष जज एस.के. यादव ने अपने कार्यकाल का अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि अयोध्या विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। घटना के प्रबल साक्ष्य नही हैं।

न्यायालय ने यह माना है कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं। कुछ अराजक तत्वों ने इस कार्य को अंजाम दिया था।

सीबीआई कोर्ट के विशेष जज एस.के. यादव ने अपने फैसले में कहा कि छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा पर पीछे से दोपहर 12 बजे पथराव शुरू हुआ। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थीं। कारसेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था। जज ने अखबारों को साक्ष्य नहीं माना और कहा कि वीडियो कैसेट के सीन भी स्पष्ट नहीं हैं। कैसेट्स को सील नहीं किया गया, फोटोज की नेगेटिव नहीं पेश की गई। ऋतम्बरा और कई अन्य अभियुक्तों के भाषण के टेप को सील नहीं किया गया।

निर्णय करीब दो हजार पेज का है। फैसला कुछ ही देर में कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। सीबीआई व अभियुक्तों के वकीलों ने ही करीब साढ़े आठ सौ पेज की लिखित बहस दाखिल की है। इसके अलावा कोर्ट के सामने 351 गवाह सीबीआई ने परीक्षित किए व 600 से अधिक दस्तावेज पेश किए।

गौरतलब है कि छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया। इस पर हिंदू और मुसलमान दोनों अपने-अपने दावे करते थे। हिंदू पक्ष का कहना था कि अयोध्या में ढांचे का निर्माण मुगल शासक बाबर ने वर्ष 1528 में श्रीराम जन्मभूमि पर कराया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों के आह्वान पर वहां बड़ी संख्या में कारसेवक जुटे और इस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) उसी दिन रामजन्मभूमि थाने में दर्ज हुई।

19 अप्रैल 2017 से इस मामले की सुनवाई दैनिक रूप से हो रही है। इस अदालत में जज सुरेन्द्र कुमार यादव को सुनवाई का निर्देश दिया गया था। उनके तबादला नहीं किये जाने के भी निर्देश दिये गए थे। यह मामला 6 दिसंबर 1992 की घटना के आरोपियों के खिलाफ 28 साल तक चला। इसमें 351 गवाहों ने कोर्ट में प्रस्तुत होकर गवाही दी थी। इस मामले में सीबीआई ने 49 लोगों को अभियुक्त बनाया था। इनमें से 17 लोगों का निधन हो चुका है। अब मात्र 32 अभियुक्तों पर ही फैसला सुनाया गया।

इस मामले में प्रमुख लोगों में बाला साहेब ठाकरे, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, राम विलास वेदान्ती, चंपत राय, साध्वी ऋतंभरा, वियन कटियार, पवन कुमार पांडे, ब्रजभूषण शरण सिंह, कल्याण सिंह, समेत अन्य कई आरोपी बनाये गए थे।

अब इनमें से 17 लोग — विजया राजे सिंधिया, बाला साहेब ठाकरे, अशोक सिंहल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सावे, रामनारायण दास, जगदीश मुनि, विनोद कुमार वत्स, लक्ष्मी नारायण दास, रमेश कुमार सिंह, डीबी राय, महंत अवैद्यनाथ, बैकुंठ लाल शर्मा, महंत रामचन्द्र परमहंस, हरगोविन्द सिंह, सतीश कुमार नागर का निधन हो गया है।

अपराध

मीरा रोड स्लैब ढहने से 4 साल के बच्चे की मौत, पिता घायल

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मीरा रोड में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब ज़ूडियो के सामने स्थित नूरजहाँ-1 बिल्डिंग का एक स्लैब गिर गया। इस हादसे में एक चार साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे के पिता घायल हो गए और उन्हें वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

40 साल पुरानी इस इमारत के पुनर्विकास के लिए लंबे समय से विचार किया जा रहा था, लेकिन अधूरे दस्तावेज़ों और डेवलपर के साथ विवादों के कारण यह परियोजना लगभग एक दशक से अटकी हुई है। निवासियों का आरोप है कि बार-बार की गई देरी और लापरवाही के कारण ऐसी कई इमारतें खतरनाक स्थिति में पहुँच गई हैं।

स्थानीय नागरिक अब मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) और बिल्डरों द्वारा शहर भर में असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं के समाधान में निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं।

इस घटना से समुदाय में रोष और शोक व्याप्त हो गया है तथा कई लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए तो और अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

नवी मुंबई: नेरुल के फ्लैट में लगातार बारिश के बीच स्लैब गिरने से महिला लहूलुहान हो गई

नेरुल के सेक्टर-1 स्थित विघ्नहर्ता सोसाइटी के एक फ्लैट में बुधवार दोपहर स्लैब का एक हिस्सा गिरने से एक महिला घायल हो गई। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

घटना के वीडियो में महिला को खून बहता हुआ और गिरने के बाद हिलते हुए दिखाया गया है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह संरचना पहले से ही जर्जर अवस्था में थी और हाल ही में हुई भारी बारिश ने इसे और कमज़ोर कर दिया, जिससे यह दुर्घटना हुई। एक अधिकारी ने पुष्टि की, “लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण स्लैब टूट गया, और शहर में लगातार बारिश ने इसे और भी बदतर बना दिया।”

इस घटना ने एक बार फिर नवी मुंबई में पुरानी आवासीय सोसाइटियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिनमें से कई को तत्काल मरम्मत के लिए चिह्नित किया गया है।

अधिकारियों को आने वाले दिनों में इमारत का संरचनात्मक ऑडिट करना होगा।

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‘बाबा सिद्दीकी की तरह जान से मार देंगे’, मुंबई के व्यवसायी को मिली धमकी

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मुंबई, 26 अगस्त। मुंबई के एक रसायन और पेट्रोकेमिकल आयातक व्यवसायी को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी धमकियों और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे पाकिस्तान से फोन कर धमकाया गया है और धमकी देने वालों ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील गिरोह से जुड़ा बताया।

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता व्यवसायी का कार्यालय फोर्ट और दुबई दोनों जगह है। उसने वर्ष 2015 में ईरान से तेल आयात किया था। उस समय अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके चलते भुगतान कारोबारी ने दुबई के माध्यम से किया। बाद में ईरानी सप्लायर कंपनी ने आरोप लगाया कि कुछ खेपों का भुगतान नहीं हुआ और ईरान में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू कर दी।

व्यवसायी के अनुसार वह ईरान में हुई मध्यस्थता की कार्यवाही में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण वहां की अदालत ने एकतरफा आदेश ईरानी कंपनी के पक्ष में दे दिया। इसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की, हालांकि अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल यह दीवानी मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।

शिकायत में कहा गया है कि जून से लगातार पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले पहले 20 मिलियन की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में यह रकम बढ़ाकर 800 मिलियन तक कर दी गई। कॉलर्स ने धमकाते हुए कहा कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसका अंजाम बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा।

मुंबई पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को जांच सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह मामला केवल व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध गिरोह और विदेशी व्यापार विवादों से जुड़ा एक बड़ा जबरन वसूली रैकेट हो सकता है।

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दिल्ली पुलिस ने चार घोषित अपराधियों को किया गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 26 अगस्त। दिल्ली पुलिस की कापसहेड़ा और आर.के. पुरम थाना टीमों ने दक्षिण पश्चिम जिले में चार घोषित अपराधियों (पीओएस) को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों को पकड़ने में खुफिया सूचनाओं का अहम रोल रहा।

गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान अंकित पाठक (28 वर्ष), अनिकेत कुमार (30 वर्ष), मूलचंद (45 वर्ष) और नरेंद्र कुमार (52 वर्ष) के रूप में हुई है। घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी न्यायालयों के क्रमश, 25.02.2025, 25.05.2023, 03.05.2025 और 30.06.2023 के आदेशों के बाद व्यापक मैनुअल और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ रणनीतिक छापेमारी के जरिए हुई।

पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की थीं, जिन्होंने गुप्त मुखबिरों और तकनीकी जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। पहला मामला थाना कापसहेड़ा में दर्ज एफआईआर संख्या 54/2018 से संबंधित है, जिसमें हेड कांस्टेबल पवन और दलजीत की टीम ने अंकित पाठक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत एक अलग मामला भी दर्ज किया गया।

दूसरा मामला एफआईआर संख्या 517/2020 से संबंधित है, जिसमें एचसी मोहिंदर सिंह, संजीव और योगेश की टीम ने अनिकेत कुमार को पकड़ा। तीसरा मामला एफआईआर संख्या 369/2021 से है, जिसमें एचसी श्रीपाल और कांस्टेबल अजय की टीम ने मूलचंद को गिरफ्तार किया।

चौथा मामला थाना आर.के. पुरम में दर्ज एफआईआर संख्या 317/2025 से संबंधित है। अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में मिली सूचना के आधार पर, इंस्पेक्टर रविंदर कुमार त्यागी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल इंद्रपाल और संपत राम की टीम ने नरेंद्र कुमार को नोएडा के सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 174ए आईपीसी के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम जिला) अमित गोयल ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के लिए टीमें गुप्त सूचनाओं और तकनीकी निगरानी पर काम कर रही थीं। अन्य फरार घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए भी जांच और छापेमारी जारी है।

अन्य उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस आगे भी जांच कर रही है।

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