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Friday,11-July-2025
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वायु प्रदूषण : 11 थर्मल पावर प्लांटों को बंद करने का अनुरोध

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Satyendra-Kumar-Jain

दिल्ली के उर्जा मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बुधवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए एनसीआर में चल रहे सभी 11 थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के आसपास चल रहे इन थर्मल पावर प्लांट्स का दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान है। देश में दिल्ली सरकार एक मात्र ऐसी सरकार है, जिसने अपने राज्य के सभी थर्मल पॉवर प्लांट को बंद कर दिया है।

सतेंद्र जैन ने पत्र में यह भी कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि 2019 में सभी थर्मल पावर प्लांट बंद कर देंगे, लेकिन अब इन पावर प्लांट को नवीनीकृत करने का समय 2 वर्ष और बढ़ाना चाहती है। एनसीआर में अभी तक चल रहे 11 थर्मल पावर प्लांट को बंद करने से दिल्ली के प्रदूषण पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा।”

सतेंद्र जैन ने कहा, “अभी भी केंद्र सरकार की मंशा है कि दिल्ली के आसपास जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, जिनकी वजह से काफी प्रदूषण होता है, उनके प्रदूषण मानदंड में फिर से छूट दे दी जाए और उनको आगे 2-3 साल और मोहलत दे दिए जाए, ताकि वो प्रदूषण मानदंड का पालन न करें। मैंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है कि जितने भी यह थर्मल पावर स्टेशन हैं, इनको बंद किया जाए, ताकि दिल्ली और इसके आसपास रहने वालों लोगों को राहत मिले।”

सतेंद्र जैन ने कहा, “दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों में अभी 11 थर्मल पॉवर प्लांट चल रहे हैं। पहले यह 13 थे, जिसमें दो दिल्ली में थे, जिन्हें हम पहले ही बंद कर चुके हैं। शेष पावर प्लांट दिल्ली के आसपास हैं। इसमें दादरी में एक पावर प्लंट है। इसे बंद करने को लेकर कल ही मैंने पत्र लिखा था। दादरी का जो पावर प्लांट है, इसके 25 साल, फेज एक के अगले महीने खत्म होने वाले हैं। सुनने में यह आ रहा है कि 25 साल बाद उसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि और प्रदूषण पैदा करता रहे, जबकि उसकी 25 साल की अवधि भी खत्म हो चुकी है।”

ऊर्जा मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा, “दिल्ली में जो प्लांट था, उससे 100 प्रतिशत बिजली की सप्लाई दिल्ली को की जाती थी। देश में बिजली सप्लाई के वैकल्पिक सोर्स हैं, आज भी जो पीक लोड है, उसेसे दोगुना देश के अंदर पावर उत्पादन की क्षमता है। दिल्ली के आसपास पावर प्लांट का होना दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही अधिक खतरनाक है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। थर्मल पावर प्लांट को बंद करने से दिल्ली में पावर सप्लाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रदूषण पर जरूर फर्क पड़ेगा और प्रदूषण कम हो जाएगा। अगर हम पराली जलाना बंद कर दें, थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दें, तो दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर काफी असर पड़ेगा।”

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को बढ़ाने में पराली और थर्मल पावर स्टेशन का काफी योगदान है। जैन ने कहा कि अभी मैंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। मुझे लगता है कि वो इस पर अवश्य संज्ञान लेंगे और यह महत्वपूर्ण है।

दुर्घटना

गोरेगांव में तेज रफ्तार बेस्ट बस के खड़े ट्रक से टकराने से ड्राइवर और कंडक्टर समेत 6 लोग घायल; जांच शुरू

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मुंबई: वनराई पुलिस स्टेशन के पास सुबह-सुबह हुए एक हादसे में मातेश्वरी समूह द्वारा संचालित बेस्ट की एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे बस चालक और कंडक्टर समेत छह यात्री घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब साढ़े छह बजे हुआ जब रूट संख्या 40/ पर चलने वाली और पंजीकरण संख्या MH01EM5083 वाली बस डिंडोशी से सेवरी बस स्टेशन जा रही थी।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, एक निजी कार अचानक सर्विस लेन से मुख्य सड़क पर आ गई और बस के रास्ते में आ गई। कार से टकराने से बचने के प्रयास में, बस चालक ने तेज़ी से गाड़ी मोड़ी, जिससे वाहन पर से नियंत्रण खो गया और सड़क के बाईं ओर खड़े एक ट्रक, जिसका पंजीकरण संख्या RJ 12 GA 4756 था, से टकरा गई। टक्कर के कारण बस का अगला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया।

घायल यात्रियों की पहचान अशरफ साहिद हुसैन (66), सीताराम गायकवाड़ (60), भारती मंडावकर (56), सुधाकर रेवाले (57), पोचिया नरेश कानपोची (30) और अमित यादव (35) के रूप में हुई है। यात्रियों के अलावा, बस चालक और कंडक्टर दोनों को इस दुर्घटना में चोटें आईं। खुद घायल होने के बावजूद, कंडक्टर ने तुरंत कार्रवाई की और सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा केयर अस्पताल पहुँचाने की व्यवस्था की।

बेस्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारियों ने घटनाओं का सटीक क्रम जानने और दुर्घटना की जवाबदेही तय करने के लिए जाँच शुरू कर दी है। जाँच जारी रहने तक आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।

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महाराष्ट्र

पोलादपुर-महाबलेश्वर मार्ग वाया अंबेनाली घाट मलबा हटाने के काम के लिए 14 जुलाई तक बंद

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नवी मुंबई: पोलादपुर-महाबलेश्वर मार्ग पर अंबेनाली घाट होकर वाहनों का आवागमन 10 जुलाई से 14 जुलाई तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि इस मार्ग पर गिरे हुए पत्थरों, पत्थरों और कीचड़ को हटाया जा सके। इस संबंध में रायगढ़ जिला कलेक्टर किशन जावले ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी की है।

सड़क को बंद करने का निर्णय रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक और पोलादपुर के तहसीलदार के अनुरोध पर लिया गया, जिन्होंने जन सुरक्षा और निकासी कार्य के निर्बाध निष्पादन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। जिला प्रशासन ने पुष्टि की कि इस अभियान को पूरा करने में लगभग चार दिन लगेंगे।

बंद के मद्देनजर, प्रशासन ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की सिफारिश की है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर की ओर जाने वाले यात्रियों को पोलादपुर-मांगांव-तमहिनी-पुणे-सतारा मार्ग या पोलादपुर-चिपलुन-पाटन-सतारा-कोल्हापुर मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

रायगढ़ प्रशासन द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और इस अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं।”

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अपराध

विवादास्पद पोस्ट के लिए गिरफ्तार ‘कार्टूनिस्ट’ की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

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suprim court

नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बारे में कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मालवीय पर मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने पर सहमति जताई, जब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।

इस कार्टून में खाकी शॉर्ट्स पहने एक आरएसएस कार्यकर्ता को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी था जिसमें “भगवान शिव से जुड़ी अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का ज़िक्र था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया गया था।

3 जुलाई को जारी अपने विवादित आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसी सामग्री सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मालवीय ने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय द्वारा समर्थन और दूसरों को कार्टून में संशोधन करने और उसे साझा करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ, उचित नहीं थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कार्टून आरएसएस की छवि खराब करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का मालवीय द्वारा बार-बार किया गया प्रयास था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात से सहमति जताते हुए ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या मतभेद को बढ़ावा देते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

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