अपराध
एक शख्स ने अपने भाई के नाम पर 34 साल भारतीय सेना की सेवा की

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की क्षेत्रीय पीठ ने उत्तराखंड पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसने 34 साल अपने भाई का रूप धारण कर भारतीय सेना की सेवा की। इस धोखाधड़ी का पदार्फाश तब हुआ जब उसने अपने पैन को पेंशन से जोड़ने के लिए आवेदन किया और उसके भाई ने भी, जो सेना से सेवानिवृत्त हो गया था।
यह मामला नारायण सिंह से संबंधित है, जिसने 30 नवंबर, 1982 को खुद को श्याम सिंह के रूप में सेना में भर्ती कराया था।
वह एक सैनिक के रूप में 13 गार्ड बटालियन में शामिल हुए। सिंह 30 जून 2001 को नाइक के पद से सेवानिवृत्त हुए।
बाद में उन्होंने 3 मार्च, 2002 को रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में फिर से नामांकन किया और 16 साल से अधिक की सेवा प्रदान करने के बाद 1 जुलाई 2018 को उन्हें छुट्टी दे दी गई।
दो सेवानिवृत्ति के साथ, वह दो पेंशन के लिए पात्र थे। उन्होंने डीएससी सेवा में रहते हुए अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को अपने बैंक खाते से जोड़ा था।
हालांकि, मई 2017 में, बैंक को एक ही नाम (श्याम सिंह), एक ही पिता के नाम (मदन सिंह) और एक ही जन्म तिथि (11 जुलाई, 1963) के साथ दो स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड मिलने लेकिन दो अलग-अलग तस्वीरों के साथ के बाद उनकी सेना की पेंशन रोक दी गई थी।
बाद में उनकी डीएससी पेंशन भी रोक दी गई।
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी के छोटे भाई का नाम श्याम सिंह है, जिसने भी 6 मैकेनाइज्ड पैदल सेना के साथ सेना की सेवा की थी।
वह 15 मार्च, 1982 को शामिल हुए और 31 जनवरी, 2002 को हवलदार के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले 20 वर्षों तक सेवा की।
अप्रैल 2017 में, एसबीआई की काशीपुर शाखा (उधम सिंह नगर जिला) ने असली श्याम सिंह को अपने पैन को बैंक से जोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद यह पाया गया कि धोखेबाज श्याम सिंह ने पहले ही अल्मोड़ा जिले की एसबीआई की रामपुर शाखा के साथ पैन को लिंक कर दिया था।
इसके बाद बैंक अधिकारियों ने दोनों भाई की पेंशन रोक दी।
चार साल के लंबे मुकदमे के बाद, एएफटी लखनऊ पीठ ने उत्तराखंड पुलिस को आरोपी नारायण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
अदालत ने पाया कि आरोपी नारायण सिंह ने भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अपने छोटे भाई की पांचवीं कक्षा की मार्कशीट का इस्तेमाल किया था।
हालांकि, कृषि भूमि रिकॉर्ड और राशन कार्ड प्रविष्टियों में उनका नाम नारायण सिंह था। उन्होंने अपने भाई के पैन कार्ड के विवरण का इस्तेमाल पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) से जोड़ने के लिए किया।
एएफटी लखनऊ के संयुक्त रजिस्ट्रार लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) सीमात कुमार ने कहा, “प्रतिरूपण का मामला कभी सामने में नहीं आता, अगर पैन कार्ड बैंक और पीपीओ से जुड़ा नहीं होता।”
इस मामले में फैसला बुधवार को आया और गुरुवार को आदेश की एक प्रति जारी की गई।
अपराध
मुंबई 1993 दंगों के वांछित आरोपी को 32 साल बाद गिरफ्तार किया गया

मुंबई: पुलिस ने 1993 के मुंबई दंगों में शामिल मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुंबई की वडाला पुलिस ने वांछित आरोपियों की तलाश के लिए चलाए गए अभियान के दौरान 32 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। 54 वर्षीय आरिफ अली हाशिमुल्लाह खान को एंटाप हिल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होता था। उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसकी रिमांड का आदेश दिया। इस ऑपरेशन को मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती और पोर्ट जोन के डीसीपी विजय सागर ने अंजाम दिया।
अपराध
मलाड में 2 करोड़ रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार; एएनसी वर्ली ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया

मुंबई: एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी) वर्ली यूनिट ने मुंबई के मलाड इलाके से एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 200 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ₹2 करोड़ है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 21(सी) तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14ए(बी) के तहत गिरफ्तारी की गई।
एएनसी टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जेपी कॉलोनी, ओरलेम, मार्वे रोड, मलाड में संदिग्ध को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर टीम ने कोकीन, 5 लाख रुपये की कीमत की होंडा सिविक कार और 70,000 रुपये के तीन मोबाइल फोन बरामद किए।
आरोपी की पहचान 43 वर्षीय फ्रैंक नेंडी के रूप में हुई है, जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में रह रहा था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोकीन को एक खतरनाक उत्तेजक मादक पदार्थ माना जाता है, जो अक्सर गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी परिणामों से जुड़ा होता है।
यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त नवनाथ धावले और सहायक आयुक्त सुधीर हिरदेकर के मार्गदर्शन में की गई। टीम का नेतृत्व वरिष्ठ निरीक्षक संतोष सालुंखे ने किया, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक प्रकाश सावंत और उनकी टीम ने गिरफ्तारी की। आगे की जांच जारी है।
अपराध
दादर पुलिस ने स्कूली छात्रा का पीछा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया; पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

मुंबई: दादर पुलिस ने गुरुवार को 23 वर्षीय अमित केदारनाथ गुप्ता को एक किशोरी स्कूली छात्रा का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गुप्ता ने कथित तौर पर दादर पश्चिम के गैराज गली में तीन महीने तक पीड़िता का पीछा किया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता स्थानीय स्कूल में पढ़ती है और अपने घर से पैदल ही स्कूल जाती थी। गैराज गली में, आरोपी गुप्ता ने कथित तौर पर उसे बुरी नीयत से घूरना शुरू कर दिया और उसका पीछा करने लगा। शुरुआत में छात्रा ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज़ करने की कोशिश की।
हालांकि, जब गुप्ता ने करीब जाने की कोशिश की तो डरी हुई छात्रा ने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी। उनकी मदद से दादर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने 3 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 78 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में आरोपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी दादर इलाके का निवासी है और पुलिस गहन जांच कर रही है।
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