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Saturday,08-August-2026
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बसपा को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है दुष्प्रचार : मायावती

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एक कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर उठे विवाद के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इसे पार्टी और उसके नेतृत्व को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पार्टी की बढ़ती सक्रियता और जनाधार से घबराए राजनीतिक विरोधी तथा मीडिया का एक वर्ग भ्रामक और गुमराह करने वाले अभियान चला रहा है।

मायावती ने दावा किया कि बसपा में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और बहुस्तरीय है तथा पार्टी के पदाधिकारी संभावित प्रत्याशियों की सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से संवाद और स्क्रीनिंग करते हैं।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और मिशन-2027 की तैयारियों में जुटे रहने का आह्वान किया। बसपा मुखिया मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”बसपा देश में ’बहुजन समाज’ व अपरकास्ट समाज के गरीब शोषित-पीड़ित व उपेक्षितों द्वारा, उनके संवैधानिक हक व न्याय आदि के लिए परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्तों पर चलने वाली ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की सच्ची व ईमानदार अंबेडकरवादी पार्टी है, जो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे और उनके इशारे पर नहीं चलती है, बल्कि अपने लोगों के ही तन, मन और धन के बलबूते पर चलती है, जो स्वाभाविक तौर पर संकीर्ण, जातिवादी, साम्प्रदायिक व पूंजीवादी ताकतों को यह फुटी कौड़ी नहीं सुहाता है और इसीलिए वे समय-समय पर और ख़ासकर चुनाव के नजदीक आने पर किस्म-किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बसपा पार्टी व मूवमेंट को तथा उसके आयरनलेडी नेतृत्व को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं।”

बसपा प्रमुख ने आगे लिखा, ”इसी क्रम में मीडिया के एक वर्ग द्वारा दूसरी पार्टियों की चुनावी जुगाड़ आदि पर से लोगों का ध्यान बांटने तथा उन पर पर्दा डालने के लिए बसपा पार्टी उम्मीदवार के चयन को लेकर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं, जबकि बसपा को जो भी आर्थिक सहयोग हासिल होता है वह पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने पर ही कानूनी तौर से ज़्यादातर खर्च कर दिया जाता है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। फिर भी उसको लेकर षडयंत्र के तहत गुमराह करने वाली तरह-तरह की गलत बातें व अफवाहें आदि फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता है।”

उन्होंने कहा कि सर्वविदित है कि केवल बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही नहीं, बल्कि पार्टी के अन्य सभी छोटे-बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्तागण भी इस समय पार्टी संगठन की मजबूती तथा पार्टी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के साथ-साथ आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव हेतु पार्टी उम्मीदवारों की संभावित सूची बनाने तथा उनकी ठोस स्क्रीनिंग करने आदि में लगे हुए हैं और पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर उनसे मिलने वालों से अन्य बातों के अलावा उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हैसियत के साथ ही उनके पार्टी के प्रति वफादारी व टिकाऊपन आदि को भांपने के लिए, कोर्ट में जिरह की तरह, उनसे तरह-तरह के सवाल-जवाब भी करते रहते हैं, जिसकी गहराई में गए बिना ही उसे उसके पूरे फेस वैल्यू पर अन्यथा लेना उचित नहीं है।

मायावती ने अपील करते हुए कहा कि यह मीडिया से भी अनुरोध है तथा पार्टी के लोगों से भी अपील है कि वे विरोधी पार्टियों के ऐसे प्रायोजित किसी भी षडयंत्र का शिकार होकर गुमराह ना हों, बल्कि अपने मिशन 2027 के लक्ष्य में पूरे जी-जान से लगे रहें, जिस बसपा जिन्दाबाद की आपकी जबरदस्त तैयारी को देखकर ही विरोधियों की नींद काफी उड़ी हुई है।

महाराष्ट्र

असहमति दबाने के लिए दर्ज मामलों को रद्द करें अदालतें, नागरिकों को बोलना न सिखाएं: पूर्व एससी जज अभय ओका

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मुंबई प्रेस ब्यूरो
मुंबई — संवैधानिक अदालतों का यह परम कर्तव्य है कि वे केवल असंतोष की आवाज को दबाने या आलोचना को खामोश करने के उद्देश्य से दर्ज किए गए आपराधिक मामलों को खारिज (क्वाश) करें। इसके साथ ही, अदालतों को नागरिकों को यह उपदेश देने से बचना चाहिए कि उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। यह बात सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका (रिटायर्ड जस्टिस अभय एस. ओका) ने मुंबई में आयोजित एक कानूनी कार्यक्रम के दौरान कही।
मुंबई के के.सी. कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित प्रथम ‘एडवोकेट हारून सोलकर मेमोरियल लेक्चर’ को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायमूर्ति ओका ने बढ़ते असहिष्णुता के दौर में नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। इस व्याख्यान का विषय “अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 21: पालन किया गया या भुला दिया गया?” (आर्टिकल 19(1)(ए) and आर्टिकल 21: फॉलो किया गया या भूला दिया गया?) था।
“अदालतों का काम उपदेश देना या सिखाना नहीं”
न्यायमूर्ति ओका—जिन्होंने अगस्त 2021 से मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दीं—ने कहा कि जब नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले या प्रेरित मुकदमों के खिलाफ अदालतों का रुख करते हैं, तो न्यायपालिका को उनके मौलिक अधिकारों की ढाल बनना चाहिए। “अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा कही गई बात पसंद न भी आए, फिर भी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। याचिकाकर्ता को क्या कहना चाहिए था और क्या नहीं, यह सिखाना या उपदेश देना अदालत का काम नहीं है,” न्यायमूर्ति ओका ने स्पष्ट किया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका को केवल यह देखना चाहिए कि कानून के तहत कोई वास्तविक अपराध बनता है या नहीं, न कि बयानों के सामाजिक या राजनीतिक प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
सर थॉमस मोर का संदर्भ: “केवल शासकों की पसंद की बात न कहें”
आयरिश लेखक सर थॉमस मोर के विचारों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में नागरिकों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे केवल वही बातें कहें जो सत्ता में बैठे लोगों को पसंद हों। “नागरिकों से केवल वही बातें कहने की उम्मीद नहीं की जा सकती जो आज के शासकों को पसंद हों,” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अलोकप्रिय विचारों को दबाना लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। “अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है, तो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 21 के तहत मिली स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी—चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।”

शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और संवाद के “भूले हुए सिद्धांत”
शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग बताते हुए पूर्व जज ने कहा कि जब जनसमस्याओं पर सुनवाई नहीं होती, तो शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना ही नागरिकों के पास अपनी नाराजगी व्यक्त करने का संवैधानिक तरीका होता है।
उन्होंने राज्य (सरकार) की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए कहा कि भले ही सरकार हर मांग को स्वीकार न करे, लेकिन नागरिकों से चर्चा और संवाद करना उसका प्राथमिक कर्तव्य है: “लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी मांगें रखने का अधिकार है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उन पर विचार करे,” उन्होंने कहा। “सरकार मांगें माने या न माने, लेकिन उस पर विचार करना, चर्चा और संवाद करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन समय बीतने के साथ, शायद हम सभी इन सुनहरे सिद्धांतों को भूल गए हैं।”

राज्य के कर्तव्य और न्यायपालिका की सजगता
संविधान के तहत स्थापित दायित्वों पर विचार व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि जहां नागरिकों को अनुच्छेद 51ए के तहत मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाई जाती है, वहीं राज्य का भी यह संवैधानिक दायित्व है कि वह धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे आदर्शों का सम्मान करे।
“वर्तमान समय में, हम शायद ही कभी सरकार को संविधान के आदर्शों का सम्मान करते हुए देखते हैं,” न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की। उन्होंने अंत में अदालतों को संविधान का सजग प्रहरी बनने का आह्वान करते हुए कहा: “अगर अदालतें ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगी, तो कौन करेगा? यह अदालतों का परम कर्तव्य है कि संविधान और उसके आदर्शों को कुचला न जाए।”

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महाराष्ट्र

स्कूल जिहाद की आड़ में हो रही कार्रवाई बंद हो, विधायक अबू आसिम ने एडिशनल कमिश्नर धनंजय कुलकर्णी से मिलकर ज्ञापन सौंपा

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मुंबई: सरकार नए स्कूल खोलने में नाकाम हो रही है, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां गरीब और माइनॉरिटी इलाकों में बच्चों को पढ़ाने वाले प्राइवेट और ट्रस्ट के स्कूल ‘स्कूल जिहाद’ जैसे नफरत भरे प्रोपेगैंडा की वजह से दबाव और एफआईआर का सामना कर रहे हैं। इस गंभीर मामले को देखते हुए, मानखुर्द शिवाजी नगर के विधायक अबू आसिम आज़मी ने आज नए बने एडिशनल पुलिस कमिश्नर (एडिशनल सीपी) धनंजय कुलकर्णी से ऐसे एक्शन का सामना कर रहे स्कूलों के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सौंपा। मेमोरेंडम में रिक्वेस्ट की गई कि अगर किसी स्कूल में इन्वेस्टिगेशन या जांच के लिए पुलिस का जाना ज़रूरी है, तो ऑफिसर सादे कपड़ों में आएं। डेलीगेशन ने अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि वे पुलिस वैन या भारी पुलिस फोर्स के साथ स्कूल कैंपस से बाहर न निकलें ताकि बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स में डर और पैनिक का माहौल न बने। इसमें कहा गया कि ट्रस्टी पुलिस को मांगे गए किसी भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड देने के लिए खुद पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हैं। गरीब इलाकों के बच्चों के एजुकेशन के अधिकार को बनाए रखने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के प्रति पुलिस का रवैया सेंसिटिव, कोऑपरेटिव और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। इस मौके पर बोलते हुए, अबू आसिम आज़मी ने ज़ोर देकर कहा कि पढ़ाई का माहौल हर समय सुरक्षित, बिना भेदभाव वाला और डर से मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पिछड़े इलाकों के बच्चों का भविष्य किसी भी नफ़रत भरे एजेंडे या बेबुनियाद सज़ा देने वाली कार्रवाई के लिए कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए।

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अपराध

मुंबई में चोरी का संदिग्ध गिरफ्तार, 6 मामले सुलझाए गए

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मुंबई; मुंबई पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिसने एमएचबी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर चार चोरियां की हैं, साथ ही उसके खिलाफ मुंबई और उसके उपनगरों में चोरी और डकैती के मामले दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चोरी के छह मामले सुलझ गए हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी संदीप घोगे ने कहा कि पुलिस ने चोर को एमएचबीसी की सीमा के भीतर ट्रेस किया। पुलिस को पता चला कि वह कोपर खेरनार, नवी मुंबई में रहता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कमलजीत कलजीत सिंह, 26, को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से सोने के गहने और नकदी सहित 45 लाख रुपये की चोरी की संपत्ति जब्त कर ली। पुलिस ने उसके पास से 45 लाख रुपये की चोरी की संपत्ति जब्त करने का भी दावा किया है। आरोपी एक अपराधी है और उस पर दादर, माहिम, काला चौकी, आरसीएफ, धारावी में चोरी और डकैती के मामलों में शामिल होने का भी आरोप है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर और चोर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।

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