राजनीति
अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर ई-सिगरेट पीने का लगाया आरोप, लोकसभा में हंगामा
नई दिल्ली, 11 दिसंबर: लोकसभा में गुरुवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के एक टीएमसी सांसद पर ई-सिगरेट पीने के आरोप लगाने के बाद हंगामा मच गया। यह घटना हिमाचल प्रदेश में ‘टिंबर माफिया’ पर चल रही चर्चा के दौरान हुई।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा परिसर में ई-सिगरेट का इस्तेमाल नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर सांसद का नाम नहीं लिया।
अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।” इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका और कहा, “आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, आग्रह कर सकते हैं।”
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की जानकारी के लिए स्पष्ट करें कि क्या ई-सिगरेट, जो पूरे देश में प्रतिबंधित है, लोकसभा परिसर में इस्तेमाल की जा सकती है?”
स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया, “सदन में किसी भी तरह की सिगरेट को लाने या पीने की किसी को अनुमति नहीं है।”
इसके बाद ठाकुर ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, “टीएमसी सांसद सिगरेट पी रहे हैं। यह सांसद कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं। क्या अब लोकसभा में सिगरेट पीना मान्य है? कृपया इस मामले की जांच कराएं।”
इस आरोप के तुरंत बाद सदन में हलचल मच गई। सत्ता पक्ष के सदस्य बोले, “कैसे कोई सदस्य सदन में बैठकर सिगरेट पी सकता है? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।”
ठाकुर के इस बयान पर टीएमसी सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि कई भाजपा सांसदों ने अपनी सीटों से आरोपों का समर्थन किया और कहा कि टीएमसी सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
स्पीकर ने फिर से स्पष्ट किया कि सदन में किसी भी सांसद को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है और कहा, “यदि इस तरह की घटना स्पष्ट रूप से मेरे ध्यान में आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी।”
2019 से पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक पास कर इसे कानून में बदल दिया।
राष्ट्रीय समाचार
विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला बोले- ‘महात्मा गांधी से लें प्रेरणा’, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित

संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित है। शुक्रवार को भी सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्षी सदस्यों के शांत नहीं होने पर स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया।
विपक्षी सांसद लगातार 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ‘पुलिस कार्रवाई’ और अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जवाब दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी विपक्ष ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया।
सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने महात्मा गांधी को याद किया। उन्होंने कहा, “9 अगस्त को ‘भारत छोड़ आंदोलन’ की 84वीं वर्षगांठ है। साल 1942 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को ‘करो या मरो’ का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत के लोगों की एकता, अदम्य साहस और अन्याय के विरूद्ध सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष का अमर प्रतीक है।”
उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में निर्णायक जनजागरण का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की गई। यह सभा महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है।
इसके बाद, सदन में सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। हालांकि, प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा होने लगा।
स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सदस्यों से सदन की कार्यवाही जारी रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “महात्मा गांधी का योगदान सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया मानती है। इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। यहां चर्चा, संवाद और अपने विचारों को अभिव्यक्त करो।”
उन्होंने आगे कहा, “प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबासाहेब अंबेडकर ने यही विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है, तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है।”
विपक्ष के सदस्यों से फिर से आग्रह करते पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा और संवाद, खासकर प्रश्नकाल संसद सदस्यों के सवालों के लिए होता है। आपसे अनुरोध है कि आप प्रश्नकाल को चलने दें।
इसके बावजूद सदन में विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा। बाद में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर लगाया प्रतिबंध, अधिसूचना जारी

महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग ने एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी करते हुए आतंकवादी संगठनों से जुड़े 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों, पत्रिकाओं और अन्य साहित्य के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही, सभी भौतिक व डिजिटल प्रतियों को सरकार के पक्ष में जब्त करने की घोषणा की गई है।
राजपत्र के अनुसार, एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) की जांच, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं और साइबर निगरानी में यह सामने आया कि कुछ कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल सामग्री का प्रसार लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि इस तरह की सामग्री हिंसक उग्रवाद का महिमामंडन करती है, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करती है, आतंकवादी संगठनों में भर्ती को बढ़ावा देती है और देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है।
अधिसूचना में कहा गया, “खुफिया जानकारी, साइबर निगरानी रिपोर्ट और मुंबई के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) की जांच से पता चला है कि आतंकवादी और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल या उनका समर्थन करने वाले संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और चरमपंथी साहित्य, प्रकाशन और प्रचार सामग्री का लगातार प्रसार किया जा रहा है। ऐसी सामग्री पाई गई, जिसमें हिंसक चरमपंथ और जिहाद का महिमामंडन किया जा रहा था। कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, वैचारिक रूप से प्रेरित करना, भर्ती में मदद करना और भारत की संप्रभुता व अखंडता के खिलाफ कार्यों के लिए उकसाना भी शामिल था।”
मुंबई के एंटी-टेररिज्म स्क्वाड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने 17 मार्च के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया कि कुछ समाचार पत्रों, पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों को जब्त करने की जरूरत है, क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों से जुड़े हैं।
इसी आधार पर राज्य सरकार ने कदम उठाया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 98(1) के तहत अधिसूचना जारी कर सूचीबद्ध सभी प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया।
महाराष्ट्र
मुंबई साइबर फ्रॉड केस: करोड़ों के फ्रॉड में गोवा वेला का एक गैंग शामिल, बैंक में जमा 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए फ्रीज, 12 आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई साइबर फ्रॉड केस में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है जो कई बैंक अकाउंट और सिम कार्ड एक्टिवेट करके साइबर फ्रॉड करता था। जानकारी के मुताबिक, आरोपियों को पायधोनी पुलिस स्टेशन में 2023 के फ्रॉड केस में सायरन फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था। इसी केस की प्रोग्रेस में, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने गोवा कोलिंगोट पुलिस स्टेशन की सीमा में एक ऑपरेशन किया और गोवा राज्य में 12 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके पास से 15 लैपटॉप, 128 एटीएम, 85 मोबाइल, 76 सिम कार्ड, 22 चेकबुक, 77 पासबुक, 6 राउटर, 3 कीबोर्ड, 2 माउस जब्त किए गए। आरोपियों ने साइबर फ्रॉड करने के लिए रुद्र नाम के 100 पैनल और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया। साइबर फ्रॉड का पैसा कैश और डिपॉजिट के नाम पर बैंक अकाउंट में जमा और निकाला जाता था और यह गैंग दुबई से तीन परसेंट कमीशन पर ऑपरेट करता था। आरोपियों के बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलने पर देशभर में साइबर वेबसाइट 1930 पर इस मामले में 83 शिकायतें दर्ज की गई हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 11 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती के निर्देश पर की गई। जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम अनिल कंभारे, डीसीपी राज तिलक रोशन ने जांच की है। आरोपी कई बैंक अकाउंट में पैसे जमा करके लोगों से ठगी करते थे। यह जानकारी आज यहां मुंबई क्राइम के डीसीपी राज तिलक रोशन ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 6 महीने में इस गैंग ने कई बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड के जरिए 500 करोड़ ट्रांसफर किए हैं, जबकि उनके अकाउंट में 50 करोड़ से ज्यादा रकम मिली है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के बारे में मुंबई में हुई जांच में पता चला है कि उनके अकाउंट गोवा में भी हैं और गैंग गोवा से ही ऑपरेट करता है। यह गैंग गोवा में बिज के पास एक विला से ऑपरेट करता था। यहां से 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
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