अपराध
मुंबई के साकीनाका में कुरान का अपमान करने के आरोप में दो उपद्रवी गिरफ्तार

CRIME
मुंबई: मुंबई के साकीनाका में पवित्र कुरान की बेअदबी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कुरान की बेअदबी के बाद साकीनाका में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और डीसीपी दत्ता नलावड़े ने खुद पुलिस स्टेशन का दौरा कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर पवित्र कुरान पर अश्लील टिप्पणी और टिप्पणियां करने के मामले में धारा 196(1)a और 299 BNS के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी दत्ता नलावडे ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुसलमानों ने पवित्र कुरान के अपमान के मामले में प्रदर्शन किया था और भीड़ को आश्वासन दिया गया था कि जिसने भी यह कृत्य किया है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद, पुलिस ने कार्रवाई की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब स्थिति शांतिपूर्ण है, जबकि तनाव अभी भी बरकरार है। साकी नाका में कल रात उस समय तनाव फैल गया जब दो युवकों ने सोशल मीडिया पर यह हरकत की और भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। थाने का घेराव करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और स्थिति शांतिपूर्ण हो गई।
अपराध
सीबीआई अदालत ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में महिला को सजा सुनाई

नई दिल्ली, 24 सितंबर। सीबीआई कोर्ट, गाजियाबाद के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को एक निजी व्यक्ति मनीषा देवी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया। जांच एजेंसी ने 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल, पांच महीने और 15 दिन की कैद की सजा सुनाई।
सीबीआई के अनुसार, उसने 13 सितंबर, 2017 को आरोपी मनीषा देवी और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने एक प्रेस बयान में कहा, “आरोपी मनीषा देवी पर सह-आरोपी के साथ मिलकर पूरे दस्तावेजों के बिना ऋण के लिए आवेदन करने और अपने नाम पर 99 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत कराने और उनके पति, सह-आरोपी कपिल कुमार पर जाली दस्तावेजों के आधार पर एक प्लॉट खरीदने, खाते से 96 लाख रुपए निकालने और ऋण की शर्तों के विरुद्ध ऋण राशि का दुरुपयोग करने का आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है।”
इस प्रकार, सह-आरोपी के साथ मिलीभगत करके, केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक), गाजियाबाद के साथ धोखाधड़ी करके मनीषा देवी ने बैंक को 11,766,950 रुपए का गलत नुकसान पहुंचाया।”
इसमें आगे कहा गया है कि मनीषा देवी और अन्य सरकारी व निजी व्यक्तियों के खिलाफ 23 दिसंबर, 2021 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
आरोपी ने 9 सितंबर, 2025 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय संख्या 1, गाजियाबाद की अदालत में अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
सीबीआई अदालत ने बुधवार को मनीषा देवी की दोषसिद्धि की अर्जी स्वीकार कर ली और उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि इस मामले में लगभग आठ साल लगने के बावजूद, सीबीआई कोई कसर नहीं छोड़ेगी और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की पूरी कोशिश करेगी।
बता दें कि लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को एक बैंक अधिकारी और दो अन्य को 6.80 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तीन साल की कैद और 1.25-1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
सीबीआई अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 2008 में दर्ज एक मामले में बैंक ऑफ इंडिया के उप मुख्य प्रबंधक पंकज खरे और दो निजी व्यक्तियों, राजेश खन्ना और शमशुल हक सिद्दीकी, को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
तीनों को 2004-06 के दौरान हुई धोखाधड़ी के लिए तीन-तीन साल की कैद और 1.25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
अपराध
मुंबई: कांदिवली बिजनेसमैन हत्या कांड का पर्दाफाश, बेटा और बिजनेस पार्टनर निकले साजिशकर्ता

CRIME
मुंबई, 25 सितंबर। मुंबई पुलिस ने कांदिवली चारकोप इलाके में हुए व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि अयूब की हत्या उनके छोटे बेटे हामिद अयूब सैयद (41) और उनके बिजनेस पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी (40) ने करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मुंबई पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी शहनवाज कुरैशी को गोवंडी इलाके से गिरफ्तार किया है। शहनवाज का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। नाबालिग रहते हुए उस पर हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है।
पुलिस के मुताबिक, व्यवसायी अयूब सैयद की हत्या के लिए आरोपियों को करीब 6.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। करीब एक महीने पहले हामिद और शानू ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद हामिद पैसों की तंगी से जूझता था। जब भी वह पैसे मांगता, उसके पिता उसे अपमानित कर देते। इसी नाराजगी और लालच में उसने पिता को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और शानू को इसमें शामिल कर लिया।
हामिद ने शानू से कहा कि यदि अयूब को खत्म कर दिया जाए तो वह बिजनेस में हिस्सेदारी देगा।
पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने अयूब सैयद पर 36 बार चाकू से हमला किया। पूरे शरीर में वार कर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार को छिपाने के लिए आरोपियों ने उसे फैक्ट्री के पानी के टैंक में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया।
मुंबई पुलिस ने बताया कि इस हत्या कांड में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें मुख्य साजिशकर्ता बेटा हामिद और उसका पार्टनर शानू मुश्ताक चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा सुपारी किलर शहनवाज कुरैशी को फरारी के बाद गोवंडी से दबोचा गया।
अपराध
मुंबई क्राइम ब्रांच ने हत्या, डकैती और जबरन वसूली के मामले में वांछित भगोड़े को जम्मू से गिरफ्तार किया

मुंबई: मुंबई अपराध शाखा ने जम्मू में दर्ज हत्या, डकैती और जबरन वसूली के मामलों में वांछित एक कुख्यात भगोड़े को गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान रॉयल मंजीत सिंह (37) के रूप में हुई है, जो दलपतियान मोहल्ला, पीर मीठा, जम्मू का निवासी है, वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 333, 111, 351 (3) के तहत बस स्टैंड पुलिस स्टेशन, जम्मू में दर्ज अपराध में वांछित था।
अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा की यूनिट 8, यूनिट 9 और आपराधिक खुफिया सेल को सूचना मिली थी कि सिंह 23 सितंबर को मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित लकी होटल में आएगा। इस खुफिया सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, तीनों इकाइयों की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की और आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान, जम्मू मामले में सिंह की प्रत्यक्ष संलिप्तता की पुष्टि हुई। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, मुंबई अपराध शाखा ने जम्मू के बस स्टैंड पुलिस स्टेशन को सूचित किया और आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से उनकी हिरासत में सौंप दिया गया। यह कार्रवाई राज्यों के बीच घूमकर न्याय से बचने की कोशिश कर रहे भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय को दर्शाती है।
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