मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
वक्फ बिल ऑर्डर ! जाने किन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक
SUPRIM COURT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अधिनियम को पूरी तरह से रद्द या स्थगित करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कई विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि वक़्फ़ कानून लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में रहा है।
कौन-कौन से प्रावधान निलंबित हुए?
- पांच साल से इस्लाम का पालन करने की शर्त
अधिनियम में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति वक़्फ़ बनाने के लिए कम से कम पाँच वर्ष से “प्रैक्टिसिंग मुस्लिम” होना चाहिए। अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक इस शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय नहीं होती, इसे लागू नहीं किया जा सकता। - ज़िला कलेक्टर की भूमिका
कानून में ज़िला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे यह तय करें कि कोई संपत्ति वक़्फ़ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाई है, यह कहते हुए कि इससे नागरिकों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। - वक़्फ़ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा
संशोधन में प्रावधान था कि राज्य वक़्फ़ बोर्ड में अधिकतम 3 और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल किए जा सकेंगे। अदालत ने इस प्रावधान को भी निलंबित कर दिया है। - वक़्फ़ बोर्ड के CEO का मुस्लिम होना
अधिनियम में कहा गया था कि यथासंभव वक़्फ़ बोर्ड के CEO मुस्लिम समुदाय से हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून को पूरी तरह से निलंबित करना उचित नहीं होगा, परंतु जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई जाती है। अदालत ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई में विस्तृत बहस का अवसर देने की बात कही है।
इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न्याय और संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया है, वहीं सरकार का मानना है कि कानून का उद्देश्य वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था।
फिलहाल यह आदेश अंतरिम है और अंतिम फैसला आने तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इन प्रावधानों को स्थायी रूप से रद्द किया जाएगा या इनमें संशोधन की गुंजाइश होगी।
यह फैसला वक़्फ़ प्रबंधन और इससे जुड़े समुदायों पर गहरा असर डालने वाला माना जा रहा है, और आने वाले समय में इस पर देशव्यापी बहस और तेज हो सकती है।
महाराष्ट्र
सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मालेगांव में ‘रन फॉर यूनिटी’ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा

मालेगांव स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मालेगांव शहर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। मालेगांव शहर में स्थित आजादनगर पुलिस स्टेशन और किला पुलिस स्टेशन द्वारा संयुक्त रूप से तीन किलोमीटर लंबी रन फॉर यूनिटी मैराथन (एकता द्वार) का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और उत्साहपूर्वक तीन किलोमीटर की दूरी तय की। यह दौड़ नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (एसपी) बालासाहेब पाटिल के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आयोजित की गई थी। राष्ट्रनायक सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आजादनगर और किला पुलिस स्टेशन के संयुक्त प्रयास से इस मैराथन का आयोजन किया गया। युवाओं ने मैराथन में भाग लिया और शांति, भाईचारे और बंधुत्व का संदेश दिया। आजादनगर पुलिस स्टेशन से शुरू हुई एकता दौड़ खानकाह मस्जिद, खान कलेक्शन, सुलेमानी चौक, मुशरत चौक, भूखो चौक, अंजुमन चौक, नेहरू चौक, बोहरा जमात खाना, पंच कंदील होते हुए सुबह 11 बजे आजादनगर पुलिस स्टेशन पर समाप्त हुई। दौड़ में दो सौ से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, नागरिक और छात्र शामिल थे। छात्रों और युवाओं ने भी बड़ी संख्या में इस दौड़ में भाग लिया।
आजादनगर पुलिस स्टेशन के सेंट्रल पुलिस अधिकारी योगेश घोरपड़े ने न केवल दौड़ का आयोजन किया, बल्कि तीन किलोमीटर लंबी दौड़ में खुद भी भाग लिया। योगेश घोरपड़े के साथ किला पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर पाटिल ने भी रन फॉर यूनिटी के आयोजन में सहयोग दिया। सोहेल शेख ने मैराथन दौड़ में पहला स्थान हासिल किया आजाद नगर और किला पुलिस के अलावा सिटी थाना पुलिस ने भी भाईचारे का संदेश देने के लिए एकता दौर का आयोजन किया।
मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
एएनसी के मकोका के नेतृत्व में मुंबई के ड्रग तस्करों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई के बांद्रा में एक ड्रग तस्कर गिरोह के खिलाफ मकोका के तहत एक विशेष मकोका अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग तस्करों और गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए 30 जुलाई 2025 को विधानसभा में मकोका कानून पारित किया था और तब से, महाराष्ट्र में ऐसे ड्रग पेडलर समूहों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की गई है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने एनडीपीएस मामले के एक भगोड़े आरोपी ज़मीर अहमद अब्दुल खालिक अंसारी उर्फ बोका के दो सहयोगियों को मुंबई के बांद्रा इलाके से ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान अदनान आमिर शेख और खातून कायनात जुबैर शेख के रूप में हुई है। एंटी नारकोटिक्स सेल एएनसी ने भगोड़े आरोपी और ड्रग तस्कर समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया है भगोड़े आरोपियों सहित इन आरोपियों के खिलाफ विशेष मकोका अदालत में 953 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
महाराष्ट्र
विधानसभा सदस्य अबू आसिम आज़मी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर अपराध नियंत्रण के लिए मानखुर्द शिवाजी नगर में नया पुलिस स्टेशन स्थापित करने की मांग

ABU ASHIM AZMI & DEVENDR FADNVIS
मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिवाजी नगर इलाके में एक नया पुलिस स्टेशन स्थापित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आज़मी ने कहा कि शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या, अपराध और अपर्याप्त पुलिस बल के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने में गंभीर कठिनाइयाँ आ रही हैं। यहाँ किरायेदारों की संख्या काफी है। जिसके कारण क्षेत्र में चोरी, लड़ाई-झगड़े, विवाद, अवैध कारोबार और अन्य अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विधायक निधि से कई जगहों पर पुलिस चौकियों का निर्माण होने के बावजूद, वे अभी भी जनशक्ति की कमी के कारण बंद हैं। यह आरोपियों के खिलाफ कम सतर्कता का सीधा परिणाम है। इतने विशाल और संवेदनशील क्षेत्र के लिए मौजूदा पुलिस स्टेशन अपर्याप्त हैं। उपलब्ध पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों को बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने में बेहद मुश्किल हो रही है। मानखुर्द विधानसभा क्षेत्र में अपराध दर को देखते हुए, नए पुलिस थाने के निर्माण को तत्काल मंज़ूरी दी जानी चाहिए और साथ ही पुलिस बल में भी वृद्धि की जानी चाहिए। अगर इन मांगों पर अमल किया जाता है, तो इससे बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलेगी।
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